Amendment to Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007 for Rajasthan

A

This notification details amendments to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, specifically regarding the pay scales for various positions within the Rajasthan Forest Service. The amendments introduce revised pay scales for posts such as Principal Chief Conservator of Forests, Chief Wildlife Warden, Additional Principal Chief Conservator of Forests, and various Forest Conservator roles across different districts. It also updates provisions for special allowances for posts in the senior scale of the Indian Forest Service under state governments. The notification supersedes previous amendments made in 2008.

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अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2009
सा.का.नि. 501(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : –

  1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवा संशोधन नियमावली, 2009 है ।
    (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।
  2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-
    (क) अनुसूची II-क में “राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में” तालिका के प्रथम कॉलम में आने वाली ‘राजस्थान’ प्रविष्टि के लिए तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –

“राजस्थान”

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर Rs 80,000/- (नियत)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन, जयपुर HAG+ (Rs 75500-
80000/-)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), जयपुर PB-4+GP-Rs 12000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), जयपुर PB-4+GP-Rs 12000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर PB-4+GP-Rs 12000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), जयपुर PB-4+GP-Rs 12000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
(एफ.सी.ए.), जयपुर
PB-4+GP-Rs 12000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मृदा संरक्षण), जयपुर PB-4+GP-Rs 12000/- || मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर | PB-4+GP-Rs 10000/-
:–: :–:
मुख्य वन संरक्षक (स्थापना), जयपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक, कोटा PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक (एन.टी.एफ.पी.), जयपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक (पी.एफ. एंड ई.), जयपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक, विभागीय संचालन योजना, जयपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक, अजमेर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), कोटा PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), उदयपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जोधपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक (वर्किंग प्लान एवं फोरेस्ट सेटलमेंट), जयपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक, बाह्र बहुल नदी परियोजना
मुख्य वन संरक्षक, नदी घाटी परियोजना, कोटा PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक (योजना), जयपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), जयपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), जयपुर PB-4+GP-Rs 10000/-
क्षेत्रीय वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन) एवं अध्यक्ष, एफ.डी.ए. जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर PB-4+GP-Rs 8900/-
वन संरक्षक (प्रशिक्षण), जयपुर PB-4+GP-Rs 8900/-
वन संरक्षक (अनुसंधान), जयपुर PB-4+GP-Rs 8900/-
वन संरक्षक (औषधीय पादप), जयपुर PB-4+GP-Rs 8900/-
वन संरक्षक (पारिस्थितिकी-पर्यटन), जयपुर PB-4+GP-Rs 8900/-
वन संरक्षक (बाघ परियोजना), अलवर एवं कोटा PB-4+GP-Rs 8900/- || वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन), जयपुर | PB-4+GP-Rs 8900/-
:– :–
वन संरक्षक (समवर्ती मूल्यांकन), जयपुर PB-4+GP-Rs 8900/-
वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
के टी.ए.,
PB-4+GP-Rs 8900/-

(ख) “अनुसूची-II भाग ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष भते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में ‘राजस्थान’ शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय), जिला मुख्यालय, अजमेर, अलवर, बारां,
बाडमेर, बांसवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ, चुरु,
दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
जोधपुर, झालावाड, झुनझुनू, करौली, कोटा, पाली, नागौर, प्रतापगढ,
राजसमंद, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर
उप वन संरक्षक (वन्यजीव), भरतपुर, जयपुर, रणथम्बौर, सरिस्का
उप वन संरक्षक (हारवेस्टिंग ऑपरेशन), बीकानेर, सूरतगढ, उदयपुर
वर्किंग प्लान अधिकारी, उदयपुर, कोटा, जयपुर एवं बीकानेर

[सं. 16016/08/2008-अ.भा.से. (II)-ख]
हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 21.02 .2008 के सा.का.नि. सं. 109 (अ.) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा इनमें दिनांक 27.09 .2008 के सा.का.नि. सं. 691 (अ) द्वारा संशोधन किए गए ।