Amendment to the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968

A

The Indian Forest Service (Probation) Amendment Rules, 2009, have been notified by the Central Government. These rules aim to further amend the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968. A key change introduces a provision requiring probationers to undergo training within a specified period. If a probationer fails to complete this training within the stipulated time, they will be repatriated to their original post in the State Civil Services. The notification also provides a historical list of amendments made to the principal rules since their inception in 1968.

SOURCE PDF LINK :

Click to access GSR-381E-10052011-Hindi.pdf

Click to view full document content


अभिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2011
सा.का.नि. 381(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1968 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) ये नियम भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियमावली, 2009 कहलाएंगे ।
    (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
  2. भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1968 में नियम 6 के उप-नियम (3) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-“(3) नियम (3) के उप-नियम (3) में संदर्भित कोई परिवीक्षार्थी परिवीक्षा की अवधि अथवा परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर अकादमी में अथवा राज्य प्रशिक्षण संस्थान में अथवा देश में किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में, ऐसा प्रशिक्षण जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए, प्राप्त करेगा :

बशर्ते कि जहां कोई परिवीक्षार्थी परिवीक्षा की अवधि अथवा परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर ऐसे प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं करता है, उसे राज्य सिविल सेवा में उसके मूल पद पर प्रत्यावर्त कर दिया जाएगा”।

[फा. सं. 11058/01/2002-अ.मा.से.-III]

दीप्ति उमाशंकर, निदेशक (सेवाएं)

घाद टिप्पण :- मुख्य नियम संख्या सा.का.नि. 887 दिनांक 6 मई, 1968 द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

क्र. सं. सा.का.नि. संख्या दिनांक
(i) 388 1 अप्रैल, 1972
(ii) 472 18 मई, 1974
(iii) 948 7 सितम्बर, 1974
(iv) 986 9 अगस्त, 1975
(v) 158 7 फरवरी, 1976
(vi) 905 26 जून, 1967
(vii) 1020 17 जुलाई, 1976
(viii) 1361 25 सितम्बर, 1976
(ix) 556 30 जुलाई, 1983
(x) 534(अ) 25 जून, 1994
(xi) 356 14 सितम्बर, 2002
(xii) 282(अ) 11 अप्रैल, 2007