This document details an amendment to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, specifically concerning the pay scales for various positions within the forest service in Tripura. The amendment, effective from December 24, 2012, revises the pay structure for roles ranging from Principal Chief Conservator of Forests to Forest Conservator, establishing new pay grades and fixed pay amounts. It also includes a table detailing the revised pay for Deputy Conservator of Forests and equivalent positions, replacing earlier entries and consolidating different pay scales into specific grades. The notification highlights previous amendments made to the principal rules, providing a history of the rule modifications.
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अधिसूचना नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2013 सा.का.नि. 612 (अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :-
- (I) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा । (II) ये 24.12 .2012 को प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :- (क) अनुसूची ॥-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन ज्ञा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों में, तालिका के प्रथम कॉलम में आने वाली ‘मणिपुर-विपुरा’ प्रविष्टि तथा द्वितीय कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक | रूपए $60,000 /$ (नियत) |
|---|---|
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सी.डब्ल्यू.एन.डब्ल्यू. (वत्स्य जीवन एवं पारि स्थितिकी पर्यटन) | पीबी-4+येड वेतन 12,000/- रु. |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियाजना निर्धारण, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन) | पीबी-4+येड वेतन 12,000/- रु. |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं जन संपर्क) | पीबी-4+येड वेतन 12,000/- रु. |
| मुख्य वन संरक्षक (योजना एवं विकास) | पीबी-4+येड वेतन 10,000/- रु. |
| मुख्य वन संरक्षक (डब्ल्यू.पी. एवं सर्वेक्षण) | पीबी-4+येड वेतन 10,000/- रु. |
| मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) | पीबी-4+येड वेतन 10,000/- रु. |
| मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) | पीबी-4+येड वेतन 10,000/- रु. |
| मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी-एफसीए) | पीबी-4+येड वेतन 10,000/- रु. |
| मुख्य वन संरक्षक (आईटी एवं सांख्यिकी) | पीबी-4+येड वेतन 10,000/- रु. |
| वन संरक्षक (वत्स्य जीवन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन) | पी.बी.-4+येड वेतन- 8900/- रु. |
| वन संरक्षक (मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन) | पी.बी.-4+येड वेतन- 8900/- रु. |
| वन संरक्षक (स्थापना एवं मानव संसाधन विकास) | पी.बी.-4+येड वेतन- 8900/- रु. |
| वन संरक्षक (परियोजना निर्धारण एवं ईएपी) | पी.बी.-4+येड वेतन- 8900/- रु. |
| वन संरक्षक (क्षेत्रीय समन्वयन) | पी.बी.-4+येड वेतन- 8900/- रु. |
| वन संरक्षक (सतर्कता एवं आरटीआई) | पी.बी.-4+येड वेतन- 8900/- रु. |
(ख) समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के वेतन वाली अनुसूची-II ख में पदों में ‘मणिपुर-विपुरा’ प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-बिपुरा
| उप वन संरक्षक (मुख्यालय) | |
|---|---|
| उप वन संरक्षक (ईएपी) | |
| उप वन संरक्षक (निदेशक, राष्ट्रीय उद्दयान) | |
| उप वन संरक्षक (वन उपयोजन) | |
| उप वन संरक्षक (कार्य योजना प्रभाग) | |
| उप वन संरक्षक (अनुसंधान प्रभाग) | |
| उप वन संरक्षक (प्रशिक्षण प्रभाग) | |
| उप वन संरक्षक (योजना एवं विकास) | |
| उप वन संरक्षक (सुरक्षा एवं एफसीए) | |
| उप वन संरक्षक (आईटी एवं सांख्यिकी) | |
| उप वन संरक्षक (जिला वन अधिकारी, उत्तरी जिला) | |
| उप वन संरक्षक (जिला वन अधिकारी, धनाई जिला) | |
| उप वन संरक्षक (जिला वन अधिकारी, पश्चिमी जिला) | |
| उप वन संरक्षक (जिला वन अधिकारी, दक्षिणी जिला) | |
| उप वन संरक्षक (अपर जिला वन अधिकारी, धनाई जिला) | |
| उप वन संरक्षक (अपर जिला वन अधिकारी, उत्तरी जिला) | |
| उप वन संरक्षक (अपर जिला वन अधिकारी, पश्चिमी जिला) | |
| उप वन संरक्षक (अपर जिला वन अधिकारी, दक्षिणी जिला) | |
| उप वन संरक्षक (एनटीएफपी आई/सी औषाधीय पौधे) |
(सं. 16016/02/2013-अ.भा.सं.-II(ख))”
मनोज कुमार द्रविवेदी, निदेशक (एस) टिप्पणी : प्रधान नियमों को सा.का.नि. सं. 109 (अ) दिनांक 21.2.2008 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में, प्रकाशित किया गया था तथा बाद में सा.का.नि.सं. 691 (अ) दिनांक 27.9.2008, सा.का.नि.सं. 588 (अ) दिनांक 20.8.2009 एवं सा.का.नि.सं. 173 (अ) दिनांक 3.3.2010, सा.का.नि. सं. 300 (अ) दिनांक 8.4.2010, सा.का.नि. सं. 407(अ) दिनांक 14.5.2010, सा .का.नि. स . 674(अ) दिनांक 11.8.2010, सा .का.नि. स . 144(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि.सं. 146 (अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि.सं. 217(अ) दिनांक 16.3.2012, सा.का.नि. सं. 219(अ) दिनांक 16.3.2012, सा.का.नि. सं. 501(अ) दिनांक 20.06.2012, सा.का.नि. सं. 673(अ) दिनांक 6.9.2012 द्वारा संशोधित किया गया था ।