Amendments to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007

A

This notification introduces the Indian Forest Service (Pay) Third Amendment Rules, 2013, which will come into effect upon their publication in the Official Gazette. These amendments modify the existing Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, by updating the pay scales and designations for various positions within the Indian Forest Service in Chhattisgarh. The changes include the substitution of specific entries in Schedule II-A and Schedule II-B, reflecting revised pay structures for roles ranging from Principal Chief Conservator of Forests to Deputy Conservator of Forests, covering diverse areas such as wildlife management, forest planning, administration, and conservation across different territorial divisions and specialized units within the state. The notification also lists previously published amendments to the principal rules.

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नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2013
स।.क।.नि. 652(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार से परामर्श करके भारतीय बन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (i) इन नियमों को भारतीय बन सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2013 कहा जाएगा।
    (ii) वे नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  2. भारतीय बन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-
    4118 GI $/ 13-3$(क) तालिका में “अनुसूची II-क में राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय बन सेवा में समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में” प्रथम कॉलम में आने वाली ‘छत्तीसगढ़’ प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख 80,000 रू.(नियत)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षणसह मुख्य वन्यजीवन वार्डन) एचएजी+:75500 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-80000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास और योजना) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन और नीति विद्वेषण) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/राजपत्रित और समन्वय) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (बजट, लेखा और लेखापरीक्षा) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि प्रबंधन और वन संरक्षण अधिनियम) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राज्य वन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/गैर-राजपत्रित) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचआरडी और आईटी) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानीटरिंग और मूल्यांकन) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन प्रबंधन और योजना) एचएजी वेतनमान: 67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ की दर से)-79000 रू.
मुख्य वन संरक्षक (पारिस्थितिकी-पर्यटन और जैवविविधता संरक्षण) पीबी-4+जीपी-10000 रू.
मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता) पीबी-4+जीपी-10000 रू.
मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान और विस्तार) पीबी-4+जीपी-10000 रू.
मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर तथा पीबी-4+जीपी-10000 रू. || सरगुजा |
:–: :–:
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक, इंद्रावती टाइगर रिजर्व पीबी-4+जीपी-10000 रू.
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक, अचानकमार टाइगर रिजर्व पीबी-4+जीपी-10000 रू.
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व पीबी-4+जीपी-10000 रू.
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, बिलासपुर पीबी-4+जीपी-10000 रू.
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, रायपुर पीबी-4+जीपी-10000 रू.
वन संरक्षक, विकास, योजना और परियोजना निरुपण (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, प्रशासन/राजपत्रित और समन्वय (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, संरक्षण (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, उत्पादन (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, जेएफएम और नीति विक्षेपण (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, मानीटरिंग और मूल्यांकन (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, भूमि प्रबंधन और वन संरक्षण (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, वन्यजीवन (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, कार्य योजना (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, सीएएमपीए (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक (कार्य योजना) रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर तथा सरगुजा पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, प्रोजेक्ट ऐलीफेंट, सरगुजा पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, एफएमआईएम डिवीजन, रायपुर पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, प्रज्ञा./गैर-राजपत्रित (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, सतर्कता (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
वन संरक्षक, बजट, लेखा और लेखापरीक्षा (एच क्यू) पीबी-4+जीपी-8900 रू.
अपर निदेशक, एमएफआरटीआई, रायपुर पीबी-4+जीपी-8900 रू.

(ख) अनुभूची II-ख में: ‘छत्तीसगढ़’ प्रविष्टि के लिए समय वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन लिए हुए पदों सहित राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय): बिलासपुर, मरवाही, कोरबा, राजगढ़, कटघोरा, धरमजयगढ़, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, कबर्घा, राजनांदगांव, खैरागढ़, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, उत्तर कोंडागांव, दक्षिण कोंडागांव, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, कोरिया, जशपुर, मनेन्द्रगढ़, बलौदा बाजार, गरिआबंद, बलरामपुर, सरगुजा, सुरजपुर, बालोद, मुंगेली
निदेशक, कांगेरघाटी नेशनल पार्क जगदलपुर
निदेशक, गुरु घासीदास नेशनल पार्क बैकुंठपुर
जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग, बिलासपुर
जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग, जगदलपुर
उप निदेशक, इंद्रावती नेशनल पार्क, बीजापुर
उप निदेशक, अचानकमार टाइगर रिजर्व, बिलासपुरउप निदेशक, उद्देवी-गीतानदी टाइगर रिजर्व, रायपुर
उप निदेशक, ऐलीफेंट रिजर्व, सरगुजा
[सं.16016/3/2013-अ-.से.भा.II(ख)]*
मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)
टिप्पणी: मुख्य नियम सा.का.नि.सं.109(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् सा.का.नि.सं.691(अ) दिनांक 27.09.2008, सा.का.नि.सं.588(अ) दिनांक 20.08.2009 और सा.का.नि.सं.173(अ) दिनांक 03.03.2010, सा.का.नि.सं.300(अ) दिनांक 08.04.2010, सा.का.नि.सं.407(अ) दिनांक 14.05.2010, सा.का.नि.सं.674(अ) दिनांक 11.08.2010, सा.का.नि.सं.144(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि.सं.146(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि.सं.217(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि.सं.219(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि.सं.501(अ) दिनांक 20.06.2012, सा.का.नि.सं.673(अ) दिनांक 06.09.2012 द्वारा संशोधित किए गए थे।