This notification details amendments to the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, specifically concerning appointments and transfers. The key change introduces a Civil Service Board to make recommendations for all cadre appointments. For transfers, the Civil Service Board will consider cases before the stipulated minimum tenure is completed, especially when necessitated by vacancies or other circumstances. The Board’s recommendations will be crucial, though the competent authority can override them with recorded reasons. The structure of the Civil Service Board, comprising officials like the Chief Secretary, senior officers, and the Secretary of the Personnel Department, is also outlined. Furthermore, the notification specifies the procedures for the Board to process transfer recommendations, including obtaining justifications and submitting quarterly reports to the Central Government.
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अघिसूचना
नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2014 सा.का.नि. 69(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से एतद्वारा भारतीय बन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 में पुन: संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का नाम भारतीय बन सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2014 होगा। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय बन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 में, — (क) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: — “7 नियुक्तियां.- (1) संवर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियां इन नियमों में अनुबंधित अनुसूची में निर्धारित किए अनुसार सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश के अनुसार की जाएंगी। (2) उप-नियम (1) में उल्लिखित संवर्ग पदों पर सभी नियुक्तियां- (क) राज्य संवर्ग के मामले में राज्य सरकार द्वारा; और (ख) संयुक्त संवर्ग के मामले में, संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी:
बशर्ते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अवकाश रिक्तियां भरने हेतु या तीन महीनों से कम अवधि हेतु अस्थाई व्यवस्था करने के उद्देश्य से संवर्ग अधिकारी का स्थानांतरण कर सकती है या संवर्ग पदों पर नियुक्तियां करने हेतु विभागाध्यक्षों को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती हैं। (3) किसी संवर्ग पद पर नियुक्त संवर्ग अधिकारी का इस दौरान पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा दो महीनों से अधिक प्रशिक्षण आदि को छोड़कर उनका कम से कम दो वर्षों का कार्यकाल होगा। (4) किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त संवर्ग अधिकारी का इस दौरान पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा दो महीनों से अधिक प्रशिक्षण आदि को छोड़कर, उक्त पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई अवधि का कार्यकाल रहेगा। (5) जैसा कि इन नियमों में अनुबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी संवर्ग अधिकारी को सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश पर न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरित कर सकती है :
बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी इसके कारणों को रिकार्ड करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को रद्द कर सकता है।” (ख) अघिसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—
अनुसूची [नियम 7(1) और (5) देखें]
- सिविल सेवा बोर्ड की संरचना:
प्रत्येक राज्य सरकार एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन करेगी जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी—
| (i) | मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| — | — | — |
| (ii) | वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या
समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी | सदस्य |
| (iii) | राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रमुख सचिव या सचिव | सदस्य सचिव |
| (iv) | प्रधान सचिव या सचिव, वन | सदस्य |
| (v) | प्रधान मुख्य संरक्षक, वन | सदस्य |1. कार्यकरण.- (क) सिविल सेवा बोर्ड संबर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियों हेतु सिफारिशें करेगा। (ख) सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 7 के उप नियम (3) और (4) में यथानिर्धारित न्यूनतम कार्यकाल के पूरा होने से पहले स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित अधिकारियों के मामलों की जांच करेगा। (ग) सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 7 के उप नियम (3) और (4) में निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरण कर उन अपेक्षित परिस्थितियों के आधार पर विचार करेगा जिन्हें सिविल सेवा बोर्ड उचित समझता है। (घ) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किए जाने वाले अधिकारियों के नाम लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करेगा।
2. प्रक्रिया.- (क) सिविल सेवा बोर्ड निर्धारित कार्यकाल से पहले किसी अधिकारी के स्थानांतरण हेतु सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य प्राप्त करेगा। (ख) सिविल सेवा बोर्ड— (i) अन्य बिल्वस्त स्रोतों से उसको प्राप्त अन्य निविद्दियों सहित प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट पर विचार करेगा; (ii) बोर्ड के पास स्थानांतरित किए जाने हेतु प्रस्तावित अधिकारी से प्रस्ताव के औचित्य के रूप में बोर्ड को प्रस्तुत की गई परिस्थितियों के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त करेगा; (iii) समयपूर्व स्थानांतरण के संबंध में कारणों से संतुष्ट हुए बिना इस प्रकार के स्थानांतरण की सिफारिश नहीं करेगा। (ग) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरण हेतु अनुशंसित अधिकारियों का स्पष्ट विवरण और उसके कारणों सहित उसके द्वारा उचित समझे गए प्रारूप में केन्द्र सरकार को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :
बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को रद्द कर सकता है। [फा. सं. 11033/1(ग)/2014-अ.भा.से.-II] मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवा ) टिप्पणी: मुख्य नियम भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 01 सितम्बर, 1966 को सा.का.नि. 1337 के तहत प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए।
| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | 2440 | 25 अक्तूबर, 1969 |
| 2. | 485 | 21 मार्च, 1970 |
| 3. | 315 | 18 मार्च, 1972 |
| 4. | 385 ई | 06 जुलाई, 1974 |
| 5. | 1466 | 16 अक्तूबर, 1976 |
| 6. | 124 | 29 जनवरी, 1977 |
| 7. | 102 ई | 26 फरवरी, 1985 |
| 8. | 1062 ई | 04 नवंबर, 1988 |
| 9. | 379 ई | 19 अर्देश, 1993 |
| 10. | 130 ई | 10 मार्च, 1995 |
| 11. | 291 | 05 अगस्त, 2000 |
| 12. | 504 ई | 24 अगस्त, 2006 |