This notification details amendments to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007. Key changes include the introduction of “Telangana” as a new state and modifications to the pay scales for various positions within the Indian Forest Service. Specifically, the pay for the Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force) and Principal Chief Conservator of Forests has been revised. The notification also updates the pay for Additional Principal Chief Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests, and Conservator of Forests. These amendments are effective from the date of their publication in the Official Gazette. The document also includes a list of previous notifications that amended the principal rules.
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अभियुक्ता
नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014 सा.का.नि. 518(अ)-अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में और संशोधन करने के लिए पलद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :-
- (1) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा। (2) ये विनियम शासकीय राजपथ में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में, अनुसूची II में,- (I) भाग क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों से संबंधित, तालिका में,- (क) प्रथम कॉलम में आने वाली “आंध्र प्रदेश” प्रविष्टि तथा द्वितीय कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टयों के लिए, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :-
| “आंध्र प्रदेश | |
|---|---|
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) | रुपए 80,000 (नियत) |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक | एचएजी+रुपए 75500 (वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\%) रुपए 80000 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक | एचएजी वेतनमान-रूपए 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धी $3 \%$ से अधिक नहीं हो) रुपए 79000 |
| मुख्य वन संरक्षक | पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000 रुपए |
| वन संरक्षक | पीबी-4+ग्रेड वेतन 8900 रुपए’, |
(ख) प्रथम कॉलम में आने वाली “तमिलनाडु” प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, नामत: :-
| “तेलंगाना | |
| — | — |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) | रुपए 80,000 (नियत) |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक | एचएजी+रूपए 75500 (वार्षिक वेतनवृद्धि @
3\%) रुपए 80000 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक | एचएजी वेतनमान-रूपए 67000 (वार्षिक
वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं हो)
रूपए 79000 || मुख्य वन संरक्षक | पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000 रूपए |
| — | — |
| वन संरक्षक | पीबी-4+ग्रेड वेतन 8900 रूपए”. |
(ii) भाग “ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित, तालिका में,- (क) “आंध्र प्रदेश” के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः— “उप वन संरक्षक”; (ख) “तमिलनाडु” प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित को रखा जाएगा, नामतः— “तेलंगाना उप वन संरक्षक”. [फा. सं. 16016/1/2014-अ.भा.से.-II(अ)] दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (सेवाएं) टिप्पणीः प्रधान नियमों को सा.का.नि.सं. 109(अ) दिनांक 21.02.2008 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा बाद में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं एवं तिथिओं द्वारा संशोधित किया गया-
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | प्रकाशन की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | $691(\mathrm{~m})$ | 27.09 .2008 |
| 2 | $588(\mathrm{~m})$ | 20.08 .2009 |
| 3 | $173(\mathrm{~m})$ | 03.03 .2010 |
| 4 | $300(\mathrm{~m})$ | 08.04 .2010 |
| 5 | 407 | 14.05 .2010 |
| 6 | 674 | 11.08 .2010 |
| 7 | $144(\mathrm{~m})$ | 16.03 .2012 |
| 8 | $146(\mathrm{~m})$ | 16.03 .2012 |
| 9 | $217(\mathrm{~m})$ | 16.03 .2012 |
| 10 | $219(\mathrm{~m})$ | 16.03 .2012 |
| 11 | $501(\mathrm{~m})$ | 20.06 .2012 |
| 12 | $673(\mathrm{~m})$ | 06.09 .2012 |
| 13 | $652(\mathrm{~m})$ | 24.09 .2013 |