Amendment to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007 for Bihar

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The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions has issued an amendment to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, specifically for the state of Bihar. This amendment, called the Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 2015, revises the pay scales and designations for various positions within the Indian Forest Service in Bihar. It outlines new salary structures for roles such as Principal Chief Conservator of Forests, Head of Forest Force, and other senior forest officials. The revised pay scales are detailed for posts like Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Head of Department, and for various Forest Conservator positions across different districts and specialized roles. The notification also references previous amendments made to these rules, indicating a continuous process of updating the pay structure for the Indian Forest Service.

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[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-11, खण्ड-3 (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी, 2015

अधिसूचना

सा.का.नि. सं. ………………………अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य सरकार से परामर्श करके भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदवारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (i) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2015 कहा जाएगा। (ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-

(क) तालिका में “अनुसूची II-क में राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा में समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में” प्रथम कॉलम में आने वाली “बिहार प्रविष्टि और दिवितीय कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“बिहार”

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और फारेस्ट.फोर्स प्रमुख 80,000/-रू.(नियत)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) एचएजी+:75500रू.(वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-80000/-रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह-मुख्य वन्यजीव वार्डन एचएजी वेतनमान: 67000 रू . (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए)-सह नोडल अधिकारी एचएजी वेतनमान: 67000 रू . (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रू.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य-योजना, अनुसंधान और विस्तार) एचएजी वेतनमान: 67000 रू . (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रू.
मुख्य वन संरक्षक, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर पीबी-4+जीपी-10000/-रू. || निदेशक पारिस्थितिकी और पर्यावरण | पीबी-4+जीपी-10000/-रू.
मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) पीबी-4+जीपी-10000/-रू.
मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) पीबी-4+जीपी-10000/-रू.
मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन) पीबी-4+जीपी-10000/-रू.
वन संरक्षक, भागलपुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, पूर्णिया पीबी-4+जीपी-8900/-रू.
वन संरक्षक सह क्षेत्रीय निदेशक, वाल्मिकी टाईगर रिजर्व बेतिया) पीबी-4+जीपी-8900/-रू.
वन संरक्षक कार्य-योजना, अनुसंधान और विस्तार पीबी-4+जीपी-8900/-रू.
वन संरक्षक (वन्यजीव), पटना पीबी-4+जीपी-8900/-रू.
वन संरक्षक (मुख्यालय) पीबी-4+जीपी-8900/-रू.
वन संरक्षक (मॉनिटरिंग और मूल्यांकन) पीबी-4+जीपी-8900/-रू.

(ख) अनुसूची II-ख में: ‘बिहार’ प्रविष्टि के लिए समय वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन लिए हुए पर्दो सहित राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पर्दो के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : “उप वन संरक्षक, बंका वन प्रभाग, गया वन प्रभाग, मुंगेर वन प्रभाग, रोहतास वन प्रभाग, कैमुर वन प्रभाग, जमुई वन प्रभाग, औरंगाबाद वन प्रभाग, नवादा वन प्रभाग, मिथोला वन प्रभाग, पूर्णिया वन प्रभाग, सारण वन प्रभाग, तिरहूट वन प्रभाग, बेगुसराय वन प्रभाग, पटना वन प्रभाग उप निदेशक, टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण प्रभाग उप निदेशक, टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण प्रभाग ।। उप वन संरक्षक (कार्य-योजना), पटना निदेशक, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क उप वन संरक्षक, नालंदा वन प्रभाग, भोजपुर वन प्रभाग, गोपालगंज वन प्रभाग, अररिया वन प्रभाग, अनुसंधान, प्रशिक्षण और जनसंपर्क प्रभाग”

सं.16016/2/2011-अ.भा.से.-II(ख) (जिश्नु वंस्ता संयुक्त सचिव (सेवा \& सतर्कता-।।)

टिप्पणी: मुख्य नियम सा.का.नि.सं.109(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् सा.का.नि.सं. 691(अ) दिनांक 27.09.2008, सा.का.नि.सं. 588(अ) दिनांक 20.08.2009, सा.का.नि.सं. 173(अ) दिनांक 03.03.2010, सा.का.नि.सं. 300(अ) दिनांक 08.04.2010, सा.का.नि.सं. 407 दिनांक 14.05.2010 और सा.का.नि.सं. 674 दिनांक 11.08.2010, सा.का.नि.सं. 144(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि.सं. 146(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि.सं. 217(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि.सं. 219(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि.सं. 501(अ) दिनांक 20.06.2012, सा.का.नि.सं. 673(अ) दिनांक 06.09.2012, सा.का.नि.सं. 610(अ) दिनांक 06.09.2013, सा.का.नि.सं. 612(अ) दिनांक 06.09.2013, सा.का.नि.सं. 652(अ) दिनांक 24.09.2013, सा.का.नि.सं. 516(अ) दिनांक 18.07.2014 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

सेवा में : प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली ।