This notification details amendments to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, specifically impacting pay scales and positions within the service in Madhya Pradesh. The amendments adjust the pay structure for various roles, including Principal Chief Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests (Wildlife), and other conservator-level positions, outlining specific pay ranges and annual increment rates. The notification also lists revised pay scales for Deputy Conservator of Forests and Forest Conservator roles across different regions and specializations within Madhya Pradesh, superseding previous regulations and providing a comprehensive update on the pay structure for forest service personnel in the state.
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अखिसूचना
नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015 सा.का.नि. 531(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन), नियम 2007 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (i) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 2015 कहा जाएगा। (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 में:- “अनुसूची ॥-क में राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा में समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में”, तालिका के प्रथम कॉलम में आने वाली मध्य प्रदेश प्रविष्टि के लिए तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरु पी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“मध्य प्रदेश
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल अध्यक्ष | 80000/-रु 0(नियत) |
| — | — |
| प्रधान मुख्य वन जैव विविधता संरक्षक (वन्य जीव) और मुख्य वन्य जीव
वार्डन | एचएजी + 75500 (वार्षिक वेतन वृद्धि
@ 3\%) 80000/- |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना एवं वन्य भूमि अभिलेख | एचएजी + 75500 (वार्षिक वेतन वृद्धि
@ 3\%) 80000/- |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार एवं लोक वानिकी | एचएजी + 75500 (वार्षिक वेतन वृद्धि
@ 3\%) 80000/- |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन | एचएजी + 75500 (वार्षिक वेतन वृद्धि
@ 3\%) 80000/- || अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास और योजना | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| — | — |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन । | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संरक्षण | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन ।। | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीवन प्रबंधन, योजना और परिस्थितिकी पर्यटन | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता और शिकायतें | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भूमि प्रबंधन | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वित्त एवं बजट | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जे.एफ.एम और एफ.डी.ए. | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, समन्वय | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, निगरानी एवं मूल्याकंन | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एचआरडी | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन भूमि रिकॉर्ड | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना-मुख्यालय | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना-क्षेत्रीय, भोपाल, जबलपुर और इंदौर | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्षिक | वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- | |||
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अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सम्पर्क, नई दिल्ली | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्यिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- | ||||
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव संरक्षण | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्यिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- | ||||
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सीएएमपीए | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्यिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- | ||||
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ग्रीन इंडिया मिशन | एचएजी स्केल: रु . 67000 (वार्यिक वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक,, फॉरेस्ट रेंजरस कॉलेज, बालाघाट | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) रीवा, शहडोल, बालाघाट, शिवनी, छिंदवाडा, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, छत्तरपुर और बेतूल | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र-निदेशक: कान्हा टाइगर रिजर्व, माण्डला; बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, रीवा; उमारिया; पेंच टाइगर रिजर्व, शिवनी, संजय टाइगर रिजर्व, रीवा; पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना; मतपुडा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी और माधव राष्ट्रीय पार्क, शिवपुरी | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, सिंह परियोजना, ग्वालियर और वन विहार राष्ट्रीय पार्क, भोपाल | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) रीवा, शिवनी, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, बेतूल और रतलाम | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) जबलपुर, भोपाल और इंदौर | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव) मुख्यालय | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, वन नियम | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, कृषि | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, मनरेगा और आजीविका परियोजना | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, नीति अनुसंधान और विशलेषण | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, बाह्य सहायता परियोजना | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, कौशल विकास | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, कार्यरत योजना-क्षेत्रीय, रीवा | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना-क्षेत्रीय, ग्वालियर | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, शहरी वानिकी | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव अपराध संरक्षण | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
मुख्य वन संरक्षक, आरईडीडी+ | पीवी-4 + जीपी रु . 10000/- | ||||
वन संरक्षक, (कार्य योजना) रीवा, शहडोल, बालाघाट, शिवनी, छिंदवाडा, खंडवा, होशंगाबाद, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, छत्तरपुर और बेतूल | पीवी-4 + जीपी रु . 8900/- | ||||
वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सिहोर, छत्तरपुर, दमोह, देवास, गुना, खंडवा, नरसिंहपुर, सतना, शिवपुरी, विदिशा, होशंगाबाद, दिनदोरी, उमरिया और कटनी | पीवी-4 + जीपी रु . 8900/- | वन संरक्षक, मुख्यालय | पीबी-4 + जीपी रु . 8900/- | ||
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संयुक्त निदेशक, टाइगर परियोजना) कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ टाइगर रिजर्व, सतपुडा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व |
पीबी-4 + जीपी रु . 8900/- | ||||
वन संरक्षक (आर एंड ई), झाबुआ | पीबी-4 + जीपी रु . 8900/-“ |
(ख) “अनुसूची II-भाग ख” में – वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, ‘मध्य प्रदेश’ शीर्षक के तहत् आने वाली प्रतिष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) बदवाडा, बदवाहा, बुरहानपुर, धार, पूर्वी छिंदवाडा, पूर्वी माण्डला, सीधी, हरदा, खरगांव, मंदसौर, मुरैना, नीमच, उत्तरी बालाघाट, उत्तरी बेतूल, उत्तरी पन्ना, उत्तरी सागर, उत्तरी शिवनी, उत्तरी शहडोल, दक्षिणी शहडोल, अबदुल्लगंज, रायसेन, राजघाट, रतलाम, रीवा, सेंधवा, शिवपुर, दक्षिणी बालाघाट, दक्षिणी बेतूल, दक्षिणी पन्ना, दक्षिणी सागर, दक्षिणी शिवनी, दक्षिणी छिंदवाडा, शाजापुर, दतिया, अनूपपुर, अशोकनगर, उज्जैन, पश्चिमी छिंदवाडा, पश्चिमी माण्डला, पश्चिमी बेतूल, सिंगररौली, भिंड, होशंगाबाद, झाबुआ, और अलीराजपुर
उप वन संरक्षक (उत्पादन) छिंदवाडा, दिनदोरी, माण्डला, दक्षिणी बालाघाट, उत्तरी बालाघाट) शिवनी, बेतुल, देवास और रायसेन
उप वन संरक्षक (वन्य जीव/टाइगर रिजर्व) पलपुर कुनो और नौरादेही
उप वन संरक्षक (दिल्ली डिपो) दिल्ली
उप वन संरक्षक, फॉरेस्ट रैंजर्स महाविद्यालय, बालाघाट
उप वन संरक्षक, मुख्यालय ”
[सं.16016/3/2014-अ.भा.से.-II(ख)]
राजीव जैन, अवर सचिव
टिप्पणी : प्रधान नियम, 21.02.2008 की जीएसआर संख्या 109(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में जीएसआर संख्या जीएसआर सं..691(अ) तारीख 27.09.2008, जीएसआर सं..588(अ) तारीख 20.08.2009, जीएसआर सं..173(अ) तारीख 03.03.2010, जीएसआर सं..जीएसआर सं..300(अ) तारीख 08.04.2010, जीएसआर सं.. 407 तारीख 14.05.2010 तथा जीएसआर सं.. 674 तारीख 11.08.2010, जीएसआर सं..144(अ) तारीख 16.03.2012, जीएसआर सं..146(अ) तारीख 16.03.2012, जीएसआर सं..217(अ) तारीख 16.03.2012, जीएसआर सं..219(अ) तारीख 16.03.2012, जीएसआर सं..501(अ) तारीख 20.06.2012, जीएसआर सं..673(अ) तारीख 06.09.2012, जीएसआर सं..610(अ) तारीख 06.09.2013, जीएसआर सं..612(अ) तारीख 06.09.2013, जीएसआर सं..652(अ) तारीख 24.09.2013 और जीएसआर सं..516(अ) तारीख 18.07.2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।