Indian Forest Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2015

I

This notification introduces amendments to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, specifically regarding the pay scales for various posts within the Indian Forest Service in Punjab. The amendments detail new salary structures, including fixed amounts and pay bands with grade pays, for positions ranging from Principal Chief Conservator of Forests to Deputy Conservator of Forests in different regional divisions. These changes are effective from the date of their publication in the Official Gazette.

SOURCE PDF LINK :

Click to access GSR-709E-16092015-Hindi.pdf

Click to view full document content


85. 916 16.12 .89 131 139 27.04 .2002
86. 933 30.12 .89 132. 145 27.04 .2002
87. 590 22.9 .90 133. 147 27.04 .2002
88. 603 29.9 .90 134. 372 21.09 .2002
89. 728 8.12 .90 135. 173 26.04 .2003
90. 730 8.12 .90 136. 34 (E) 24.01 .2006
91. 125(E) 5.3 .91 137. 287(E) 16.05 .2006
92. 246 13.4 .91 138. 289 (E) 16.05 .2006
93. 473 24.8 .91 139. 562(E) 15.09 .2006
94. 527 14.9 .91 140. 564(E) 15.09 .2006
95. 565 5.10 .91 141. 566(E) 15.09 .2006
96. 584 19.10 .91 142. 724(E) 23.11 .2006
97. 538(E) 6.8 .93 143. 703(E) 12.08 .2007
98. 685(E) 4.11 .93 144. 765(E) 12.12 .2007
99. 687(E) 4.11 .93 145. 609(E) 26.08 .2008
100. 514 22.10 .94 146. 109(E) 21.02 .2008
101. 513 22.10 .94 147. 610(E) 26.08 .2008
102. 321 E 31.3 .95 148. 716(E) 03.10 .2008
103. 213 29.4 .95 149. 748(E) 21.10 .2008
104. 278 10.6 .95 150. 190(E) 24.03 .2009
105. 264 6.6 .95 151. 193(E) 24.03 .2009
106. 339 22.7 .95 152. 194(E) 24.03 .2009
107. 375 12.8 .95 153. 498(E) 07.07 .2009
108. 480 18.11 .95 154. 500(E) 07.07 .2009
109. 479 18.11 .95 155. 502(E) 07.07 .2009
110. 503 2.12 .95 156. 504(E) 07.07 .2009
111. 537 9.12 .95 157. 506(E) 07.07 .2009
112. 75E 5.2 .96 158. 503(E) 07.07 .2009
113. 77E 5.2 .96 159. 905(E) 18.12 .2009
114. 231 8.6 .96 160. 907(E) 18.12 .2009
115. 233 8.6 .96 161. 909(E) 18.12 .2009
116. 589E 26.12 .96 162. 911(E) 18.12 .2009
117. 587E 26.12 .96 163. 406(E) 14.05 .2010
118. 585E 26.12 .96 164. 673(E) 11.08 .2010
119. 17E 17.1 .97 165. 143(E) 16.03 .2012
120. 413 20.12 .97 166. 145(E) 16.03 .2012
121. 741E 31.12 .97 167. 216(E) 16.03 .2012
122. 40 29.1 .98 168. 218(E) 16.03 .2012
123. 617E 14.1 .98 169. 672(E) 06.09 .2012
124. 372 10.12 .99 170. 609E 06.09 .2013
125. 374 10.12 .99 171. 611E 06.09 .2013
126. 824E 21.10 .2000 172. 651E 24.09 .2013
127. 827E 21.10 .2000 173. 515E 18.07 .2014
128. 830E 21.10 .2000 174. 103E 16.02 .2015
129. 141 27.04 .2002 175. 520E 30.06 .2015
130. 143 27.04 .2002 176. 530E 02.07 .2015

अग्रिमूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2015 सा.का.नि. 709(ब).—अखिल भारतीय सेवाएं अग्रिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

  1. (i) इन नियमों की भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियमावली, 2015 कहा जाएगा। (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में, अनुसूची II में:-भाग क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में, तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली “पंजाब” प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टयों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “पंजाब
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल अध्यक्ष रूपए 80,000/-(नियत)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य संरक्षण एवं नॉडल अधिकारी एफसीए) एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन एवं समन्वय) एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/-
मुख्य वन संरक्षक (पहाड़ियां) वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (मैदान) वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना, निगरानी एवं मूल्यांकन) वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (एफसी एक्ट सह-नॉडल अधिकारी) वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (आईटी एवं शासन) वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10,000/-
वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/-
वन संरक्षक शिवालिक (क्षेत्रीय) मंडल वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/-
वन संरक्षक बिस्ट (क्षेत्रीय) मंडल वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/-
वन संरक्षक दक्षिण (क्षेत्रीय) मंडल वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/-
वन संरक्षक फिरोजपुर (क्षेत्रीय) वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/-
वन संरक्षक (वन्य जीव) शिवालिक मंडल वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/-
वन संरक्षक उत्तर क्षेत्रीय मंडल वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/-
वन संरक्षक (कार्य योजना) वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/-
वन संरक्षक, वन्य जीव पार्क एवं संरक्षित क्षेत्र वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/-

(ख) भाग-ख में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में, तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली “पंजाब” प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टयों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- उप वन संरक्षक, रोपड़ (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, होशियारपुर (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, दासुया (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, लुधियाना (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, जालंधर (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, अमृतसर (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, गुरदासपुर (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, फिरोजपुर (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, पटियाला (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, भटिण्डा (क्षेत्रीय)| उप वन संरक्षक, संगरूर (क्षेत्रीय) | |
| :–: | :–: |
| उप वन संरक्षक (वन्य जीव) पर्खनकोट | |
| उप वन संरक्षक (वन्य जीव) होलियारपुर | |
| उप वन संरक्षक (वन्य जीव) रोर्पाह | |
| उप वन संरक्षक, नवाशहर (क्षेत्रीय) | |
| उप वन संरक्षक, एस.ए.एम. नर्यर (क्षेत्रीय) | |
| उप वन संरक्षक, मुक्तसर (क्षेत्रीय) | |
| उप वन संरक्षक, पठानकोट (क्षेत्रीय) | |
| क्षेत्र निदेशक, चटबीर प्राणी उद्यान | |

[सं. 16016/01/2015 – अ.भा.से.-II(ख)]
राजीव जैन, अवर सचिव
टिप्पणीः मुख्य विनियम तारीख 21.02.2008 की सा.का.नि.सं. 109(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित तारीखों की सा.का.नि.सं. के तहत संशोधित किए गए:-

क्र.सं. सा.का.नि.सं. प्रकाशन की तारीख क्र.सं. सा.का.नि.सं. प्रकाशन की तारीख
1. 691(अ) 27.09.2008 11. 501(अ) 20.06.2012
2. 588(अ) 20.08.2009 12. 673(अ) 06.09.2012
3. 173(अ) 03.03.2010 13. 610(अ) 06.09.2013
4. 300(अ) 08.04.2010 14. 612(अ) 06.09.2013
5. 407 14.05.2010 15. 652(अ) 24.09.2013
6. 674 11.08.2010 16. 516(अ) 18.07.2014
7. 144(अ) 16.03.2012 17. 104(अ) 16.02.2015
8. 146(अ) 16.03.2012 18. 521(अ) 30.06.2015
9. 217(अ) 16.03.2012 19. 531(अ) 02.07.2015
10. 219(अ) 16.03.2012

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2015
G.S.R. 709(E).-In exercise of the poweRs. conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government in consultation with the Government of Punjab hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007 namely:-

  1. (i) These Rules shall be called the Indian Forest Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2015.
    (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007:-