This notification introduces amendments to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, specifically regarding the pay scales for various posts within the Indian Forest Service in Punjab. The amendments detail new salary structures, including fixed amounts and pay bands with grade pays, for positions ranging from Principal Chief Conservator of Forests to Deputy Conservator of Forests in different regional divisions. These changes are effective from the date of their publication in the Official Gazette.
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| 85. | 916 | 16.12 .89 | 131 | 139 | 27.04 .2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86. | 933 | 30.12 .89 | 132. | 145 | 27.04 .2002 |
| 87. | 590 | 22.9 .90 | 133. | 147 | 27.04 .2002 |
| 88. | 603 | 29.9 .90 | 134. | 372 | 21.09 .2002 |
| 89. | 728 | 8.12 .90 | 135. | 173 | 26.04 .2003 |
| 90. | 730 | 8.12 .90 | 136. | 34 (E) | 24.01 .2006 |
| 91. | 125(E) | 5.3 .91 | 137. | 287(E) | 16.05 .2006 |
| 92. | 246 | 13.4 .91 | 138. | 289 (E) | 16.05 .2006 |
| 93. | 473 | 24.8 .91 | 139. | 562(E) | 15.09 .2006 |
| 94. | 527 | 14.9 .91 | 140. | 564(E) | 15.09 .2006 |
| 95. | 565 | 5.10 .91 | 141. | 566(E) | 15.09 .2006 |
| 96. | 584 | 19.10 .91 | 142. | 724(E) | 23.11 .2006 |
| 97. | 538(E) | 6.8 .93 | 143. | 703(E) | 12.08 .2007 |
| 98. | 685(E) | 4.11 .93 | 144. | 765(E) | 12.12 .2007 |
| 99. | 687(E) | 4.11 .93 | 145. | 609(E) | 26.08 .2008 |
| 100. | 514 | 22.10 .94 | 146. | 109(E) | 21.02 .2008 |
| 101. | 513 | 22.10 .94 | 147. | 610(E) | 26.08 .2008 |
| 102. | 321 E | 31.3 .95 | 148. | 716(E) | 03.10 .2008 |
| 103. | 213 | 29.4 .95 | 149. | 748(E) | 21.10 .2008 |
| 104. | 278 | 10.6 .95 | 150. | 190(E) | 24.03 .2009 |
| 105. | 264 | 6.6 .95 | 151. | 193(E) | 24.03 .2009 |
| 106. | 339 | 22.7 .95 | 152. | 194(E) | 24.03 .2009 |
| 107. | 375 | 12.8 .95 | 153. | 498(E) | 07.07 .2009 |
| 108. | 480 | 18.11 .95 | 154. | 500(E) | 07.07 .2009 |
| 109. | 479 | 18.11 .95 | 155. | 502(E) | 07.07 .2009 |
| 110. | 503 | 2.12 .95 | 156. | 504(E) | 07.07 .2009 |
| 111. | 537 | 9.12 .95 | 157. | 506(E) | 07.07 .2009 |
| 112. | 75E | 5.2 .96 | 158. | 503(E) | 07.07 .2009 |
| 113. | 77E | 5.2 .96 | 159. | 905(E) | 18.12 .2009 |
| 114. | 231 | 8.6 .96 | 160. | 907(E) | 18.12 .2009 |
| 115. | 233 | 8.6 .96 | 161. | 909(E) | 18.12 .2009 |
| 116. | 589E | 26.12 .96 | 162. | 911(E) | 18.12 .2009 |
| 117. | 587E | 26.12 .96 | 163. | 406(E) | 14.05 .2010 |
| 118. | 585E | 26.12 .96 | 164. | 673(E) | 11.08 .2010 |
| 119. | 17E | 17.1 .97 | 165. | 143(E) | 16.03 .2012 |
| 120. | 413 | 20.12 .97 | 166. | 145(E) | 16.03 .2012 |
| 121. | 741E | 31.12 .97 | 167. | 216(E) | 16.03 .2012 |
| 122. | 40 | 29.1 .98 | 168. | 218(E) | 16.03 .2012 |
| 123. | 617E | 14.1 .98 | 169. | 672(E) | 06.09 .2012 |
| 124. | 372 | 10.12 .99 | 170. | 609E | 06.09 .2013 |
| 125. | 374 | 10.12 .99 | 171. | 611E | 06.09 .2013 |
| 126. | 824E | 21.10 .2000 | 172. | 651E | 24.09 .2013 |
| 127. | 827E | 21.10 .2000 | 173. | 515E | 18.07 .2014 |
| 128. | 830E | 21.10 .2000 | 174. | 103E | 16.02 .2015 |
| 129. | 141 | 27.04 .2002 | 175. | 520E | 30.06 .2015 |
| 130. | 143 | 27.04 .2002 | 176. | 530E | 02.07 .2015 |
अग्रिमूचना
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2015 सा.का.नि. 709(ब).—अखिल भारतीय सेवाएं अग्रिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
- (i) इन नियमों की भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियमावली, 2015 कहा जाएगा। (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में, अनुसूची II में:-भाग क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में, तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली “पंजाब” प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टयों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “पंजाब
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल अध्यक्ष | रूपए 80,000/-(नियत) |
|---|---|
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य संरक्षण एवं नॉडल अधिकारी एफसीए) | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन एवं समन्वय) | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (पहाड़ियां) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10,000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (मैदान) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10,000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना, निगरानी एवं मूल्यांकन) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10,000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (एफसी एक्ट सह-नॉडल अधिकारी) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10,000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (आईटी एवं शासन) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10,000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10,000/- |
| वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/- |
| वन संरक्षक शिवालिक (क्षेत्रीय) मंडल | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/- |
| वन संरक्षक बिस्ट (क्षेत्रीय) मंडल | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/- |
| वन संरक्षक दक्षिण (क्षेत्रीय) मंडल | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/- |
| वन संरक्षक फिरोजपुर (क्षेत्रीय) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/- |
| वन संरक्षक (वन्य जीव) शिवालिक मंडल | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/- |
| वन संरक्षक उत्तर क्षेत्रीय मंडल | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/- |
| वन संरक्षक (कार्य योजना) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/- |
| वन संरक्षक, वन्य जीव पार्क एवं संरक्षित क्षेत्र | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8,900/- |
(ख) भाग-ख में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में, तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली “पंजाब” प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टयों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- उप वन संरक्षक, रोपड़ (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, होशियारपुर (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, दासुया (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, लुधियाना (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, जालंधर (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, अमृतसर (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, गुरदासपुर (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, फिरोजपुर (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, पटियाला (क्षेत्रीय) उप वन संरक्षक, भटिण्डा (क्षेत्रीय)| उप वन संरक्षक, संगरूर (क्षेत्रीय) | |
| :–: | :–: |
| उप वन संरक्षक (वन्य जीव) पर्खनकोट | |
| उप वन संरक्षक (वन्य जीव) होलियारपुर | |
| उप वन संरक्षक (वन्य जीव) रोर्पाह | |
| उप वन संरक्षक, नवाशहर (क्षेत्रीय) | |
| उप वन संरक्षक, एस.ए.एम. नर्यर (क्षेत्रीय) | |
| उप वन संरक्षक, मुक्तसर (क्षेत्रीय) | |
| उप वन संरक्षक, पठानकोट (क्षेत्रीय) | |
| क्षेत्र निदेशक, चटबीर प्राणी उद्यान | |
[सं. 16016/01/2015 – अ.भा.से.-II(ख)]
राजीव जैन, अवर सचिव
टिप्पणीः मुख्य विनियम तारीख 21.02.2008 की सा.का.नि.सं. 109(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित तारीखों की सा.का.नि.सं. के तहत संशोधित किए गए:-
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | प्रकाशन की तारीख | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | प्रकाशन की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 691(अ) | 27.09.2008 | 11. | 501(अ) | 20.06.2012 |
| 2. | 588(अ) | 20.08.2009 | 12. | 673(अ) | 06.09.2012 |
| 3. | 173(अ) | 03.03.2010 | 13. | 610(अ) | 06.09.2013 |
| 4. | 300(अ) | 08.04.2010 | 14. | 612(अ) | 06.09.2013 |
| 5. | 407 | 14.05.2010 | 15. | 652(अ) | 24.09.2013 |
| 6. | 674 | 11.08.2010 | 16. | 516(अ) | 18.07.2014 |
| 7. | 144(अ) | 16.03.2012 | 17. | 104(अ) | 16.02.2015 |
| 8. | 146(अ) | 16.03.2012 | 18. | 521(अ) | 30.06.2015 |
| 9. | 217(अ) | 16.03.2012 | 19. | 531(अ) | 02.07.2015 |
| 10. | 219(अ) | 16.03.2012 |
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th September, 2015
G.S.R. 709(E).-In exercise of the poweRs. conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government in consultation with the Government of Punjab hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007 namely:-
- (i) These Rules shall be called the Indian Forest Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2015.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007:-