This notification introduces amendments to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016, effective from January 1, 2016. Key changes include the substitution of sub-clause (xi) in Rule 2 to define ‘Level in the Pay Matrix’ and the replacement of Rule 7 concerning the protection of pay for officers on central deputation. The revised Rule 7 ensures that if an officer’s pay on central deputation is less than what they would have earned in their parent cadre, the difference will be protected as personal pay from January 1, 2016.
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भारतीय वान सेवा निधन (The Gazette of India)
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 4721 | नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2017/न्येष्ठ 22, 1939 |
|---|---|
| No. 4721 | NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2017/JYAISTHA 22, 1939 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (प्रशिक्षण और कार्मिक विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 जून, 2017
साः का.नि. 573(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के अनुच्छेद 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारतीय वान सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत :—
- (1) इस नियमावली की भारतीय वान सेवा नियमावली संशोधन (वेतन), 2017 कहा जाएगा।
- (2) यह नियमावली 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी मानी जाएगी।
- भारतीय वान सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में —
(i) नियम 2 में उपबंध (xi) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: —
“(xii) ‘वेतन मैट्रिक्स में लेवल’ का अभिप्राय परिशिष्ट-1 में वेतन मैट्रिक्स में उल्लिखित मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान से संबंधित लेवल से होगा।
(ii) नियम 7 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—
“7. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के वेतन का संरक्षण.—इस नियमावली अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए पद पर वेतन को विनियमित करने वाले ऐसे अनुदेशों द्वारा संशोधित वेतन संरचना में अधिकारियों का वेतन निर्धारित करने के पश्चात, यदि केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन उस वेतनमान से कम होता है जिसके वे हकदार होते यदि वे अपने मूल संवर्ग में होते और जिसे वे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं होने पर प्राप्त करते, तो वेतन में ऐसे अंतर को 1 जनवरी, 2016 से वैयक्तिक वेतन के रूप में सुरक्षा प्रदान की जाएगी।”
[फा. सं. 14021/5/2016-एआईएम-II]
राजेश कुमार यादव, अवर सचिव
नोट : ये मूल नियम दिनांक 28 सितम्बर, 2016 के अधिसूचना सं. साः का.नि. 924(अ) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।
परिशिष्ट-1
बेतन मैट्रिक्स (दिनांक 01.01.2016 मे प्रभावी)
| वेतन बैंड | 15600-39100 | $\begin{gathered} 37400- \ 67000 \end{gathered}$ | 37400-67000 | 67000-79000 | $\begin{gathered} 75500- \ 80000 \end{gathered}$ | 80000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हेड | 5400 | $\begin{gathered} 6600 \ \text { (एसटीएम) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 7600 \ \text { (बेएजी) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 8700 \ \text { (चयन हेड) } \end{gathered}$ | 8900 | 10000 | – | – | – |
| लेवल | 10 | 11 | 12 | 13 | 130 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 56100 | 67700 | 78800 | 123100 | 131100 | 144200 | 182200 | 205400 | 225000 |
| 2 | 57800 | 69700 | 81200 | 126800 | 135000 | 148500 | 187700 | 211600 | |
| 3 | 59500 | 71800 | 83600 | 130600 | 139100 | 153000 | 193300 | 217900 | |
| 4 | 61300 | 74000 | 86100 | 134500 | 143300 | 157600 | 199100 | 224400 | |
| 5 | 63100 | 76200 | 88700 | 138500 | 147600 | 162300 | 205100 | ||
| 6 | 65000 | 78500 | 91400 | 142700 | 152000 | 167200 | 211300 | ||
| 7 | 67000 | 80900 | 94100 | 147000 | 156600 | 172200 | 217600 | ||
| 8 | 69000 | 83300 | 96900 | 151400 | 161300 | 177400 | 224100 | ||
| 9 | 71100 | 85800 | 99800 | 155900 | 166100 | 182700 | |||
| 10 | 73200 | 88400 | 102800 | 160600 | 171100 | 188200 | |||
| 11 | 75400 | 91100 | 105900 | 165400 | 176200 | 193800 | |||
| 12 | 77700 | 93800 | 109100 | 170400 | 181500 | 199600 | |||
| 13 | 80000 | 96600 | 112400 | 175500 | 186900 | 205600 | |||
| 14 | 82400 | 99500 | 115800 | 180800 | 192500 | 211800 | |||
| 15 | 84900 | 102500 | 119300 | 186200 | 198300 | 218200 | |||
| 16 | 87400 | 105600 | 122900 | 191800 | 204200 | ||||
| 17 | 90000 | 108800 | 126600 | 197600 | 210300 | ||||
| 18 | 92700 | 112100 | 130400 | 203500 | 216600 | ||||
| 19 | 95500 | 115500 | 134300 | 209600 | |||||
| 20 | 98400 | 119000 | 138300 | 215900 | |||||
| 21 | 101400 | 122600 | 142400 | ||||||
| 22 | 104400 | 126300 | 146700 | ||||||
| 23 | 107500 | 130100 | 151100 | ||||||
| 24 | 110700 | 134000 | 155600 | ||||||
| 25 | 114000 | 138000 | 160300 | ||||||
| 26 | 117400 | 142100 | 165100 | ||||||
| 27 | 120900 | 146400 | 170100 | ||||||
| 28 | 124500 | 150800 | 175200 | ||||||
| 29 | 128200 | 155300 | 180500 | ||||||
| 30 | 132000 | 160000 | 185900 | ||||||
| 31 | 136000 | 164800 | 191500 | ||||||
| 32 | 140100 | 169700 | 197200 | ||||||
| 33 | 144300 | 174800 | 203100 | ||||||
| 34 | 148600 | 180000 | 209200 | ||||||
| 35 | 153100 | 185400 | |||||||
| 36 | 157700 | 191000 | |||||||
| 37 | 162400 | 196700 | |||||||
| 38 | 167300 | 202600 | |||||||
| 39 | 172300 | 208700 | |||||||
| 40 | 177500 | ||||||||