Amendment to Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016

A

This notification introduces amendments to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016, effective from January 1, 2016. Key changes include the substitution of sub-clause (xi) in Rule 2 to define ‘Level in the Pay Matrix’ and the replacement of Rule 7 concerning the protection of pay for officers on central deputation. The revised Rule 7 ensures that if an officer’s pay on central deputation is less than what they would have earned in their parent cadre, the difference will be protected as personal pay from January 1, 2016.

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भारतीय वान सेवा निधन (The Gazette of India)

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4721 नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2017/न्येष्ठ 22, 1939
No. 4721 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2017/JYAISTHA 22, 1939

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (प्रशिक्षण और कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2017

साः का.नि. 573(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के अनुच्छेद 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारतीय वान सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत :—

  1. (1) इस नियमावली की भारतीय वान सेवा नियमावली संशोधन (वेतन), 2017 कहा जाएगा।
  2. (2) यह नियमावली 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी मानी जाएगी।
  3. भारतीय वान सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में —

(i) नियम 2 में उपबंध (xi) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: —

“(xii) ‘वेतन मैट्रिक्स में लेवल’ का अभिप्राय परिशिष्ट-1 में वेतन मैट्रिक्स में उल्लिखित मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान से संबंधित लेवल से होगा।

(ii) नियम 7 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

“7. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के वेतन का संरक्षण.—इस नियमावली अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए पद पर वेतन को विनियमित करने वाले ऐसे अनुदेशों द्वारा संशोधित वेतन संरचना में अधिकारियों का वेतन निर्धारित करने के पश्चात, यदि केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन उस वेतनमान से कम होता है जिसके वे हकदार होते यदि वे अपने मूल संवर्ग में होते और जिसे वे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं होने पर प्राप्त करते, तो वेतन में ऐसे अंतर को 1 जनवरी, 2016 से वैयक्तिक वेतन के रूप में सुरक्षा प्रदान की जाएगी।”

[फा. सं. 14021/5/2016-एआईएम-II]

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

नोट : ये मूल नियम दिनांक 28 सितम्बर, 2016 के अधिसूचना सं. साः का.नि. 924(अ) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।


परिशिष्ट-1

बेतन मैट्रिक्स (दिनांक 01.01.2016 मे प्रभावी)

वेतन बैंड 15600-39100 $\begin{gathered} 37400- \ 67000 \end{gathered}$ 37400-67000 67000-79000 $\begin{gathered} 75500- \ 80000 \end{gathered}$ 80000
हेड 5400 $\begin{gathered} 6600 \ \text { (एसटीएम) } \end{gathered}$ $\begin{gathered} 7600 \ \text { (बेएजी) } \end{gathered}$ $\begin{gathered} 8700 \ \text { (चयन हेड) } \end{gathered}$ 8900 10000
लेवल 10 11 12 13 130 14 15 16 17
1 56100 67700 78800 123100 131100 144200 182200 205400 225000
2 57800 69700 81200 126800 135000 148500 187700 211600
3 59500 71800 83600 130600 139100 153000 193300 217900
4 61300 74000 86100 134500 143300 157600 199100 224400
5 63100 76200 88700 138500 147600 162300 205100
6 65000 78500 91400 142700 152000 167200 211300
7 67000 80900 94100 147000 156600 172200 217600
8 69000 83300 96900 151400 161300 177400 224100
9 71100 85800 99800 155900 166100 182700
10 73200 88400 102800 160600 171100 188200
11 75400 91100 105900 165400 176200 193800
12 77700 93800 109100 170400 181500 199600
13 80000 96600 112400 175500 186900 205600
14 82400 99500 115800 180800 192500 211800
15 84900 102500 119300 186200 198300 218200
16 87400 105600 122900 191800 204200
17 90000 108800 126600 197600 210300
18 92700 112100 130400 203500 216600
19 95500 115500 134300 209600
20 98400 119000 138300 215900
21 101400 122600 142400
22 104400 126300 146700
23 107500 130100 151100
24 110700 134000 155600
25 114000 138000 160300
26 117400 142100 165100
27 120900 146400 170100
28 124500 150800 175200
29 128200 155300 180500
30 132000 160000 185900
31 136000 164800 191500
32 140100 169700 197200
33 144300 174800 203100
34 148600 180000 209200
35 153100 185400
36 157700 191000
37 162400 196700
38 167300 202600
39 172300 208700
40 177500