Amendments to Indian Police Service (Cadre Strength and Deputation) Rules, 1955

A

This document introduces amendments to the Indian Police Service (Cadre Strength and Deputation) Rules, 1955, with the “Indian Police Service (Cadre Strength and Deputation) Amendment Rules, 2009.” These amendments, effective from their publication in the Official Gazette, revise the allocation percentages for various reserves (Central deputation, State deputation, training, leave, and junior cadre) within the Indian Police Service cadres for several states and Union Territories. For each state/UT listed, specific percentages are set for each reserve category, ensuring that the total does not exceed certain limits and that at least one post is maintained for each reserve. The document also lists past amendments to the main rules for various states dating back to 1972.

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अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009

सा.का.नि. 192(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2009 होगा ।
    (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
  2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में
    (i) “आन्ध्र प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
    “केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
    राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
    प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
    छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(ii) “अरूणाचल प्रदेश-गोवा-निजोरम और संघ राज्य क्षेत्र ” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही । राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही। प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(iii) “असम-मेघालय” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(iv) “बिहार” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(v) “छत्तीसगढ़” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही।प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(vi) “गुजरात” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(vii) “हरियाणा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(viii) “हिमाचल प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(ix) “जम्मू और कश्मीर” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(x) “झारखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(xi) “कर्नाटक” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xii) “केरल” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्यत्प्री मदों तथा उनसे सम्यत्पित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xiii) “मध्य प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्यत्प्री मदों तथा उनसे सम्यत्पित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xiv) “महाराष्ट्र” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्यत्प्री मदों तथा उनसे सम्यत्पित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”( $x v$ ) “मणिपुर-त्रिपुरा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम-से कम एक पद होगा ।”
(xvi) “नगालैंड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xvii) “उड़ीसा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”(xviii) “पंजाब” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा।”
(xix) “राजस्थान” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा।”
(xx) “सिक्किम” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा।”(xxi) “तमिलनाडु” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xxii) “उत्तराखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xxiii), “उत्तर प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”(xxiv) “पश्चिम बंगाल” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही । राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही। प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कक्ष से कम एक पद होगा ।”

[सं. 11033/03/2006-अ.भा.से. 11 (ख) ] हरोश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1: उपर्युक्त विनियम दिनांक 2 मई. 2006 से लागू होंगे क्योंकि ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर उसी दिन से कार्यान्वित हो गए हैं ।

टिप्पणी 2: मुख्य विनियम दिनांक 22.10 .1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात्:-

आन्ध्र-पदेश

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1 856 M 30.11 .76 9 193 25.03 .89
2 1536 12.11 .77 10 100 20.02 .93
3 580 M 19.10 .79 11 446 11.09 .93
4 396 18.04 .81 12 385 30.07 .94
5 623 M 21.10 .82 13 320 M 31.03 .95
6 344 M 20.04 .83 14 187 12.04 .97
7 787 28.07 .84 15 208 M 24.04 .98
8 999 31.12 .88 16 422 13.12 .03 |असम-मेघालय :
क.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 42 M 20.01 .72
2. 542 29.04 .78
3. 198 M 16.07 .82
4. 765 M 18.12 .82
5. 1005 31.12 .88
6. 41 01.02 .92
7. 113 M 03.03 .98
8. 108 06.04 .02

एजीएमयूदी :

क.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1 661 29.06 .74 8 429 21.07 .90
2 294 M 14.01 .76 9 532 24.06 .94
3 349 M 01.07 .78 10 320 M 31.03 .95
4 402 M 11.07 .80 11 740 M 31.12 .97
5 658 24.04 .83 12 109 M 0.03 .98
6 380 31.05 .86 13. 254 30.07 .05
7 1222 M 28.12 .88 14. 722 M 23.11 .06

बिहार :

क.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 32 17.01 .74 11 197 09.05 .92
2. 665 29.06 .74 12 195 09.05 .92
3. 765 M 25.08 .76 13 222 16.05 .92
4. 596 27.06 .81 14 97 20.02 .93
5. 478 29.05 .82 15 622 17.12 .94
6. 23 10.01 .87 16 320 M 31.03 .95
7. 329 09.05 .87 17 740 M 31.12 .97
8. 446 04.06 .88 18 184 M 16.04 .98
9. 364 20.05 .89 19 818 M 21.10 .2000
10 587 19.10 .9 i 20 435 18.12 .04 |# छत्तीसगढ :
क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 820 H 21.10 .2000
2. 821 H 21.10 .2000
3. 431 18.12 .04

गुजरात :

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1 505 29.04 .60 6 706 28.08 .82
2 1639 28.11 .64 7 162 14.03 .87
3 348 H 25.06 .75 8 912 16.12 .89
4 609 H 21.11 .81 9 210 H 24.04 .98
5 498 H 16.07 .82 10 433 18.12 .04

हरियाणा :

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1 1406 29.12 .73 6 318 03.05 .90
2 50 18.01 .75 7 626 H 16.10 .98
3 351 H 15.05 .76 8 228 10.04 .01
4 651 H 10.12 .81 9. 424 H 13.06 .07
5 05 13.12 .87 10. 562 H 29.07 .08

हिमाचल प्रदेश :

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 455 H 22.08 .75 7. 243 23.05 .94
2. 607 H 12.09 .77 8. 320 H 31.03 .95
3. 344 H 20.04 .83 9. 740 H 31.12 .97
4. 158 18.02 .84 10. 96 H 27.02 .98
5. 891 19.11 .88 11. 47 12.01 .01
6. 537 21.09 .91 12. 89 H 16.02 .07 |# जम्मू और कश्मीर :
क.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1 597 16.03 .86 5 740 H 31.12 .97
2. 586 19.10 .91 6 560 H 04.09 .98
3. 320 H 31.03 .95 7. 424 13.12 .03
4. 346 04.10 .97

झारखण्ड :

क.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 817 H 21.10 .2000
2. 818 H 21.10 .2000
3. 437 18.12 .2004

कर्नाटक :

क.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 346 H 25.06 .75 9. 320 H 31.03 .95
2. 708 H 22.12 .80 10. 770 H 16.12 .95
3. 344 H 20.04 .83 11. 740 H 31.12 .97
4. 730 06.09 .86 12. 270 H 25.05 .98
5. 699 19.09 .87 13. 364 14.07 .01
6. 589 23.07 .88 14. 479 23.11 .02
7. 42 22.01 .94 15. 795 H 31.12 .07
8. 887 H 29.12 .94

केरल :

क.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 540 27.10 .75 9. 90 04.03 .95
2. 812 12.06 .76 10. 320 (H) 31.03 .95
3. 455 (H) 30.07 .80 11. 294 24.06 .95
4. 1008( H ). 14.11 .81 12. 740 (H) 31.12 .97
5. 344 (H) 20.04 .83 13. 212 (H) 24.04 .98
6. 646 30.06 .84 14. 195 07.04 .01
7. 187 26.03 .88 15 902 30.12 .08
8. 403 13.07 .91 |# मध्य-प्रदेश :
क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 894 H 23.11 .78 6. 250 30.05 .92
2. 398 18.04 .81 7. 320 H 31.03 .95
3. 344 H 20.04 .83 8. 740 H 31.12 .97
4. 691 07.07 .84 9. 98 H 22.02 .98
5. 1001 31.12 .88

महाराष्ट्र :

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 340 H 15.05 .76 7. 237 23.05 .92
2. 1534 12.11 .77 8. 507 16.10 .93
3. 654 H 30.11 .79 9. 320 H 31.03 .95
4. 344 H 20.04 .83 10. 740 H 31.12 .97
5. 197 25.02 .84 11. 484 H 07.08 .98
6. 34 25.01 .92 12 428 13.12 .03

मणिपुर त्रिपुरा :

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1 1182 03.11 .73 8 729 17.09 .88
2 928 17.12 .76 9 699 21.12 .91
3 369 10.03 .79 10 320 H 31.03 .95
4 698 H 17.12 .80 11 309 16.08 .97
5 730 08.10 .83 12 740 H 31.12 .97
6 489 27.06 .87 13 194 H 20.04 .98
7 446 04.06 .88 14 430 13.12 .03 |# नगालैण्ड :
क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 315 M 24.02 .96 6. 320 M 31.03 .95
2. 446 04.06 .88 7. 740 M 31.12 .97
3. 805 04.11 .89 8. 214 M 24.04 .98
4. 645 20.10 .90 9. 508 13.12 .2000
5. 540 05.11 .94 10. 21 M 12.01 .07

ऽडीसा:

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 790 M 07.09 .76 7. 309 06.05 .89
2. 621 M 06.05 .89 8. 340 M 29.03 .94
3. 344 M 29.03 .94 9. 320 M 31.03 .95
4. 430 05.05 .84 10. 740 31.12 .97
5. 446 04.06 .88 11. 115 M 03.03 .98
6. 27 29.01 .89 12. 20.04 .01

पंजाब :

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 1016 22.09 .73 8. 386 31.07 .93
2. 438 M 03.07 .76 9. 387 31.07 .93
3. 610 M 25.10 .80 10. 320 M 31.03 .95
4. 169 13.03 .82 11. 176 15.04 .95
5. 833 04.10 .86 12. 740 M 31.12 .97
6. 510 18.08 .90 13. 216 M 24.04 .98
7. 411 19.09 .92 14. 432 13.12 .03 |# राजस्थान :
क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 70 H 10.02 .76 9. 102 20.02 .88
2. 503 10.04 .76 10. 622 26.10 .91
3. 1333 18.09 .76 11. 118 27.02 .93
4. 591 H 25.08 .77 12. 320 H 31.03 .95
5. 1504 23.12 .78 13. 344 04.10 .97
6. 399 H 09.07 .80 14. 740 H 31.12 .97
7. 509 16.07.83′ 15. 196 H 20.04 .98
8. 674 17.09 .83 16 150 H 10.03 .06

सिक्किम :

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 400 H 16.06 .76 5. 320 H 31.03 .95
2. 699 03.06 .78 6. 740 H 31.12 .97
3. 882 18.10 .86 7. 111 H 03.03 .98
4. 365 22.06 .91 8. 511 21.12 .02

तमिलनाड :

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 350 H 25.5 .75 11. 221 16.5 .92
2. 1369 25.9 .76 12. 396 H 2.4 .94
3. 252 H 17.3 .79 13. 500 8.10 .94
4. 895 6.9 .80 14. 320 H 31.3 .95
5. 344 H 20.4 .83 15. 740 H 31.12 .97
6. 335 31.3 .84 16. 100 H 27.2 .98
7. 1016 29.9 .84 17. 228 9.6.2000
8. 446 4.6 .88 18. 359 H 18.05 .07
9. 421 17.6 .89 19. 560 H 29.07 .08
10. 884 1.12 .89 |# उत्तरांचल:
क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. $814(3)$ 21.10 .2000
2. $815(3)$ 21.10 .2000

उत्तर-प्रदेश :

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 426 16.10 .74 10. 190 26.03 .88
2. 946 24.12 .76 11. 526 28.11 .92
3. 1279 28.10 .78 12. 125 06.03 .93
4. 471 08.08 .79 13. 3193 31.03 .95
5. 446 24.07 .80 14. 7393 31.12 .97
6. 324 28.03 .81 15. 2303 30.04 .98
7. 750 15.08 .81 16. 8053 21.10 .2000
8. 9003 20.12 .83 17. 8063 21.10 .2000
9. 961 26.12 .87 18. 290 03.09 .05

पश्चिम बंगाल :

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. 7523 04.08 .76 8. 6823 14.02 .87
2. 5273 08.09 .80 9. 654 16.11 .91 || 3. | 971 | 11.12 .82 | 10. | 320 H | 31.03 .95
4. 344 H 20.04 .83 11. 87 H 21.02 .97
5. 678 17.09 .83 12. 513 21.12 .02
6. 610 29.06 .85 13 426 13.12 .03
7. 1140 14.12 .85