This document details amendments to the Indian Police Service (Cadre Strength Determination) Regulations, 1955, specifically concerning the Manipur-Tripura cadre. It outlines the revised cadre strength and composition for the Indian Police Service in Tripura, including various positions from Director General to Superintendent of Police. The regulations are being updated in accordance with the North-Eastern Areas (Reorganisation) Amendment Act, 2012, and the All India Services Act, 1951. Previously, the total authorized strength for the Manipur-Tripura joint cadre was 156. This amendment revises the allocation of posts within the Tripura cadre, specifying numbers for senior duty posts and other leadership roles. The document also references prior notifications and amendments related to this cadre.
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आवश्यकतायें नई दिल्ली, 6 सितंबर, 2013 सा.का.नि.607(अ).-भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्संयठन) संशोधन अधिनियम, 2012 की धारा 61 (3) के साथ पठित अखिल भारतीय संक्ल अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) दूधारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का निवतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत :-
- (1) इस नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का निवतन) दवितीय संशोधन विनियमावली, 2013 कहा जा सकेगा । (2) ये विनियम 24.12.2012 को क्यूत होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का निवतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “मणिपुर-विपुरा” शीर्षक में उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
विपुरा
| विपुरा सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद | 36 | |
|---|---|---|
| पुलिस महानिदेशक, विपुरा | 1 | |
| पुलिस अपर महानिदेशक | 1 | |
| पुलिस अपर महानिदेशक-सशस्त्र पुलिस | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक-प्रशासन | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक-कानून एवं व्यवस्था | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक-प्रशिक्षण | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक-टीएसआर तथा प्रथालन | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना | 1 | |
| पुलिस उप-महानिरीक्षक-(ए.पी.) | 2 | |
| पुलिस उप-महानिरीक्षक-(मुख्यालय) | 1 || | पुलिस उप-महामिरीक्षक-(सी.आई.डी) | 1 | |
| — | — | — |
| पुलिस उप-महामिरीक्षक-(दक्षिणी रेंज) | 1 | |
| पुलिस उप-महामिरीक्षक-(होम माईस) | 1 | |
| पुलिस उप-महामिरीक्षक-(प्रशिक्षण) | 1 | |
| पुलिस उप-महामिरीक्षक-(उत्तरी क्षेत्र) | 1 | |
| पुलिस उप-महामिरीक्षक-पपी(ओपीएस-1) | 1 | |
| पुलिस उप-महामिरीक्षक-पपी(ओपीएस-11) | 1 | |
| पुलिस उप-महामिरीक्षक-ट्रैफिक(यातायात) | 1 | |
| पुलिस सहायक महामिरीक्षक-मुख्यालय | 1 | |
| पुलिस सहायक महामिरीक्षक-प्रचालन | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक-जिला (दक्षिणी त्रिपुरा) | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक-जिला (परिधानी त्रिपुरा) | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक-जिला (उत्तरी त्रिपुरा) | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक-जिला (डालाई) | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक-विशेष शाखा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक-सतर्कता | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक-मोबाईल टास्क फोर्स | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक-सीआईडी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक-प्रवर्तन | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक-प्रापण | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक-पुलिस नियंत्रण | 1 | |
| कमांडेंट-होम माईस | 1 | |
| प्रिंसीपल-प्रशिक्षण कॉलेज | 1 | |
| पुलिस अपर अधीक्षक-विशेष शाखा | 1 | |
| पुलिस अपर अधीक्षक-ग्रामीण | 1 | |
| 1 | कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद | 36 |
| 2 | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 40 प्रतिशत | 14 |
| 3 | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 25 प्रतिशत | 9 |
| 4 | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 3.5 प्रतिशत | 1 |
| 5 | अवकाश रिजर्व और कमिश्त पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 16.5 प्रतिशत | 5 |
| 6 | भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पर्दाम्नति | 20 |
| द्धारा भरे जाने वाले पद | ||
| उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे | ||
| 7 | सीधी भर्ती द्धारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6) | 45 |
| कुल प्राधिकृत संख्या | 65 |
(सं.11052/02/2013-अ.भा.से.-II(क))” ममोज कुमार द्रविबेदी, निदेशक (सेवाएं) पाद टिप्पणी : पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 में संशोधन के परिणामस्वरूप विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के दिनांक 24.12.2012 की अधिसूचना के तहत मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक विशेष संवर्ग, भारतीय पुलिस सेवा के एक विशेष संवर्ग और भारतीय वन सेवा के एक विशेष संवर्ग का गठन किया गया ।दिप्यणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय पुलिस सेवा मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 156 थी।
दिप्यणी (2): प्रमुख विनियम दिनांक 22.10 .1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियाँ द्वारा संशोधित किए गए :
| क.सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख | क.सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1182 | 0311.73 | 9 | 320 M | 31.03 .95 |
| 2 | 928 | 1712.76 | 10 | 309 | 16.08 .97 |
| 3 | 369 | 1003.71 | 740 M | 31.12 .97 | |
| 4 | 698 M | 171281 | 12 | 194 M | 2004.98 |
| 5 | 730 | 081061 | 13 | 430 | 13.12 .03 |
| 6 | 489 | 270687 | 14 | 192 M | 240309 |
| 7 | 446 | 040688 | 192 M | 240309 | |
| 8 | 124 | 170388 | 241 M | 300310 |