This notification introduces amendments to the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, specifically addressing the pay scales for certain senior positions within the service. The amendments, effective from their publication in the Official Gazette, update the pay structure for Superintendents of Police in various districts of Kerala, including the introduction of rural designations for these roles. This notification also references a comprehensive list of previous amendments made to the principal rules since their initial publication.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2013
सा.का.नि. 654( अ).-केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल सरकार भारतीय पुलिस सेवा(वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
- (1) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2013 कहलाएंगे।
(2) इन्हें शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हुआ समझा जाएगा। - भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में:-
(ख) अनुसूची-II-ख में, सारणी में राज्य सरकारों के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा में प्रथम स्तम्भ में आने वाले वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों (समय मान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित) ‘केरल’ प्रविष्टि में एवं द्वितीय स्तम्भ में समकक्ष प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-
| पुलिस अधीक्षक, कोजीकोड |
|---|
| पुलिस अधीक्षक, विशुर |
| पुलिस अधीक्षक, एरनाकुलम |
| पुलिस अधीक्षक, कोल्लम |
| पुलिस अधीक्षक, तिरुवन्तपुरम |
द्वारा
पुलिस अधीक्षक, कोजीकोड (ग्रामीण)
पुलिस अधीक्षक, विशुर (ग्रामीण)| पुलिस अर्धीक्षक, एरनाकुलम (ग्रामीण) |
| :– |
| पुलिस अर्धीक्षक, कोल्लम (ग्रामीण) |
| पुलिस अर्धीक्षक, तिरुबन्नपुरम (ग्रामीण) |
[सं.11052/3/2013-अ.भा.से.-II(ख)]
मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)
टिप्पणीः मुख्य नियम राजपत्र में सा.का.नि.सं. 108 व्र दिनांक द्वारा प्रकाशित किए गए थे एवं इसके पश्चात निम्नलिखित सा.का.नि. स. 692(अ) दिनांक 27.09.2008, सा.का.नि. स. 589(अ) दिनांक 20.09.2009, सा.का.नि. स.172(अ) दिनांक 03.03.2010, सा.का.नि. स. 228(अ), 230(अ), 232(अ), 234(अ), 236(अ), 238(अ), 240(अ), 242(अ), 246(अ), 248(अ), 250(अ), 252(अ), दिनांक 30.03.2010, सा.का.नि. स. 229(अ) दिनांक 08.04.2010, सा.का.नि. स. 510(अ) दिनांक 16.06.2010, सा.का.नि. स. 512(अ) दिनांक 16.06.2010, सा.का.नि. स. 514(अ) दिनांक 16.06.2010, सा.का.नि. स. 516(अ) दिनांक 16.06.2010, सा.का.नि. स. 620(अ) दिनांक 23.07.2010, सा.का.नि. स. 622(अ) दिनांक 23.07.2010, सा.का.नि. स. 624(अ) दिनांक 23.07.2010, सा.का.नि. स. 626(अ) दिनांक 23.10.2010, सा.का.नि. स. 628(अ) दिनांक 23.10.2010, सा.का.नि. स. 725(अ) दिनांक 01.09.2010, सा.का.नि. स. 29(अ) दिनांक 17.01.2011, सा.का.नि. स. 204(अ) दिनांक 08.03.2011, सा.का.नि. स. 320(अ) दिनांक 13.04.2011, सा.का.नि. स. 763(अ) दिनांक 18.10.2011 और सा.का.नि. स. 500(अ) दिनांक 20.06.2012 द्वारा संशोधित किए गए थे।