Indian Administrative Service (Seniority) Rules, 1954 – Amendments

I

This document details amendments to the Indian Administrative Service (Seniority) Rules, 1955, concerning the allocation of posts by reservation for various states and union territories. It specifies the percentage of posts reserved for Central deputation, state deputation, training, leave, and junior service reserves for each state/region. The amendments aim to adjust these reservations based on administrative needs and regional representation. The notification outlines the revised percentages for each state, ensuring a balanced distribution of administrative officers across different categories and locations. It also includes a list of previous notifications that have modified these rules over time.

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REG.D.NO.D.L.-33004/99

प्रारंभ का प्रारंभ

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2009/चैत्र 3, 1931

No. 166] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2009/CHAITRA 3, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009

सा.का.नि. 188(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

  1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2009 है।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

  1. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 को अनुसूची में :

(i) “आंध्र प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मुद्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।


बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(ii) “अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(iii) – “आसाम-मेघालय” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(iv) “बिहार” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।


छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(v) “छत्तीसगढ़” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(vi) “गुजरात” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(vii) “हरियाणा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-


“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(viii) “हिमाचल प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(ix) “जम्मू और कश्मीर” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(x) “झारखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे


सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xi) “कर्नाटक” श्पेषक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xii) “केरल” शेषक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”


(xiii) “मध्य प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xiv) “महाराष्ट्र” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xv) “मणिपुर-त्रिपुरा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।


बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xvi) “नागालैण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xvii) “उड़ीसा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xviii) “पंजाब” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।


बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xix) “राजस्थान” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xx) “सिक्किम” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xxi) “तमिलनाडु” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।


छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xxii) “उत्तराखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xxiii) “उत्तर प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xxiv) “पश्चिम बंगाल” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-


केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कतिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

[सं. 11033/03/2006-अ.भा.से. 11 (क)] हरोश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी-1 : उपर्युक्त विनियम 2 मई, 2006 से लागू होंगे, जैसा कि ये सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस दिन से कार्यान्वित कर दिए गए हैं ।

टिप्पणी-2 : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 22.10.1955 के एस.आर.ओ. संख्या-3350 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे ।

आंध्र प्रदेश:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1 663 29.06.1974 6 54431. 29.07.1977
2 1201 16.11.1974 7 44 14.01.1978
3 94 25.01.1975 8 40 14.01.1978
4 433 05.04.1975 9 845 14.07.1978
5 51अ. 01.02.1977 10 1237 14.10.1978

11 2893 . 10.05 .1979 18 5733 . 13.07 .1994
12 616 24.07 .1972 19 3193 . 31.03 .1995
13 412 07.06 .1986 20 304 22.07 .1997
14 765 20.09 .1986 21 171 09.05 .2000
15 646 02.09 .1989 22 7863 . 24.12 .2007
16 647 02.10 .1990 23
17 7553 . 15.12 .1993

आसाम-मेघालय:

क.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 503 . 26.02 .74 8. 450 10.10 .92
2. 2783 . 03.04 .76 9. 3193 . 31.03 .95
3. 9533 . 22.12 .76 10. 477 18.11 .95
4. 1538 12.11 .77 11. 7393 . 31.12 .97
5. 511 05.06 .82 12. 4493 . 08.07 .99
6. 676 17.09 .83 13. 7653 . 03.11 .2008
7. 21 10.01 .87

अगसूट:

क.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 1065 5.10 .74 11. 1069 13.12 .66
2. 92 25.1 .75 12. 190 26.03 .83
3. 2863 . 6.4 .76 13. 12243 . 28.12 .68
4. 1323 8.10 .77 14. 479 4.8 .90
5. 1280 28.10 .78 15. 309 2.7 .94
6. 1037 11.8 .79 16. 3193 . 31.03 .55
7. 5293 . 8.9 .80 17. 7393 . 31.12 .97
8. 229 28.2 .81 18. 339 09.10 .04
9. 4463 . 24.5 .83 19. 763 . 08.02 .2008
10. 7753 . 17.11 .84

बिहार:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 3059 12.12 .1956 10. 393 30.06 .1990
2. 481 30.04 .1960 11. 342 M . 29.03 .1994
3. 1147 14.08 .1965 12. 319 M . 31.03 .1995
4. 349 16.03 .1967 13. 739 M . 31.12 .1997
5. 375 M . 26.08 .1971 14. 209 31.10 .1998
6. 60 M . 31.01 .1975 15. 429 18.12 .2004
7. 649 M . 27.11 .1979 16. 170 M . 02.03 .2007
8. 106 02.02 .1985 17. 279 M . 10.04 .2007
9. 1007 31.12 .1988 18 898 M . 30.12 .2008

छत्त्तीसगढ:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 811 M . 21.10 .2000 3. 427 18.12 .2004
2. 812 M . 21.10 .2000 4. 230 M . 27.03 .2008

गुजरात:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1 505 29.04 .1960 13 639 11.07 .1981
2 979 27.08 .1960 14 37 18.01 .1986
3 226 24.02 .1962 15 190 26.03 .1988
4 163 02.02 .1963 16 419 17.06 .1989
5 435 14.03 .1964 17 271 06.06 .1992
6 1715 27.11 .1964 18 654 M . 15.10 .1993
7 1275 04.09 .1965 19 297 25.06 .1994
8 1231 13.08 .1966 20 319 M . 31.03 .1995
9 1116 29.07 .1967 21 754 M . 04.11 .1999
10 308 08.03 .1975 22 140 29.03 .2000
11 1251 21.10 .1978 23 706 M . 16.11 .2006
12 221 M . 21.04 .1980

हरियाणा:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1 1089 6.10 .1973 13 310 6.5 .1989
2 980 14.9 .1974 14 45 M. 1.2 .1990
3 471 M. 29.8 .1975 15 479 31.10 .1992
4 782 M. 31.8 .1976 16 98 20.2 .1993
5 126 29.1 .1977 17 280 5.6 .1993
6 1125 16.1978 18 656 M. 15.10 .1993
7 1277 28.10 .1978 19 319 M. 31.3 .1995
8 160 3.2.1979′ 20 444 M. 27.9.1996
9 700 M. 17.12 .1980
10 614 4.7.1981
11 931 10.12 .1983
12 190 26.3 .1988

हिमाचल प्रदेश:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 457 M. 22.8 .75 6. 528 06.06 .1981
2. 788 M. 07.09 .76 7. 944 24.10 .1981
3. 940 23.07 .1977 8. 27 09.01 .1982
4. 289 M. 05.06 .1980 9. 917 M. 24.12 .1983
5. 951 20.09 .1980 10. 638 06.07 .1985
11. 51 23.01 .1988 17. 234 08.06 .1996
12. 873 12.11 .1988 18. 739 31.12 .1997
13. 190 26.03 .1988 19. 206 M. 15.03 .1999
14. 732 07.10 .1989 20. 391 M. 23.05 .2007
15. 597 M. 08.09 .1993 21. 438 M. 18.06 .2007
16. 319 M. 31.03 .1995

जस्मू और कश्मीर:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 429-3. 17.10 .1974 4. 333 04.07 .1994
2. 97 08.02 .1986 5. 739 M. 31.12 .1997
3. 505 18.08 .1990 6. 362 M. 17.05 .2007

झारखण्ड:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 808 H. 21.10 .2000 3. 443 .03 .12 .2004
2. 809 H. 21.10 .2000 4. 78 H. 08.02 .2008

कर्नाटक:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 377 H. 26.8 .74 16. 841 14.11 .87
2. 1349 21.12 .74 17. 716 1.12 .90
3. 228 22.2 .75 18. 646 9.11 .91
4. 292 H. 23.5 .75 19. 193 9.5 .92
5. 7 H. 1.1 .76 20. 587 26.12 .92
6. 25 H. 17.1 .76 21. 94 H. 11.2 .94
7. 821 H. 27.9 .76 22. 442 3.9 .94
8. 23 H. 30.1 .80 23. 319 H. 31.3 .95
9. 219 H. 21.4 .80 24. 554 14.12 .96
10. 46 H. 5.2 .81 25. 739 H. 31.12 .97
11. 925 17.10 .81 26. 461 H. 25.6.1999
12. 332 H. 15.4 .83 27. 381 29.10 .2004
13. 34 21.1 .84 28. 415 H. 05.06 .2007
14. 1277 H. 27.12 .86 29. 900 H. 31.12 .2008
15. 89 14.2 .87

केरल:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 269 16.03 .74 9. 884 18.10 .86
2. 344 H. 25.06 .75 10. 506 18.08 .90
3. 505 10.04 .76 11. 27 08.01 .94
4. 436 02.04 .77 12. 319 H. 31.03 .95
5. 596 H. 30.10 .79 13. 739 H. 31.12 .97
6. 487 23.05 .81 14. 426 H. 10.06 .99
7. 630 H. 29.10 .82 15. 471 H. 05.07 .2007
8. 509 16.03 .83 16. 553 H. 16.08 .2008

मध्य प्रदेश:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 777 27.7 .74 10. 204 7.4 .90
2. 848 M. 15.10 .76 11. 198 9.5 .92
3. 119 M. 23.2 .77 12. 19 9.1 .93
4. 43 14.11 .78 13. 319 M. 31.3 .95
5. 292 M. 15.4 .81 14. 34 27.1 .96
6. 898 M. 20.12 .83 15. 739 M. 31.12 .97
7. 684 M. 14.12:87 16. 75 4.4 .98
8. 190 26.3 .88 17. 425 18.12 .2003
9. 491 22.7 .89 18. 774 M. 29.12 .2006

महाराष्ट्र:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 185 M. 25.04 .1974 12. 190 26.03 .1988
2. 1299 07.12 .1974 13. 658 20.08 .1988
3. 465 M. 23.07 .1976 14. 1003 31.12 .1988
4. 158 09.02 .1980 15. 340 M. 03.03 .1989
5. 294 M. 15.04 .1981 16. 69 22.02 .1992
6. 788 29.08 .1981 17. 33 16.01 .1993
7. 320 M. 08.04 .1983 18. 319 M. 31.03 .1995
8. 588 13.08 .1983 19. 283 12.07 .1997
9. 568 M. 15.07 .1985 20. 45 12.01 .2001
10. 919 05.10 .1985
11. 835 07.09 .1985

मणिपुर-त्रिपुरा:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1 21 12.01 .1974 5 867 09.07 .1977
2 724 13.07 .1974 6 665 27.05 .1978
3 233 M. 17.03 .1976 7 1325 11.11 .19788
4 44 M. 28.01 .1977 8 471 31.03 .1979
9 769 26.07 .1980 14 5 09.12 .1993
10 702 M. 17.12 .1980 15 21 M. 05.01 .2000

11 609 17.07 .1982 16 230 12.06 .2000
12 1242 15.12 .1984 17 232 M. 27.03 .2008
13 294 16.04 .1988

नागानैण्ड:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 329 M . 11.05 .1976 7. 319 M. 31.03 .1995
2. 524 M . 08.09 .1980 8. 276 05.07 .1997
3. 957 04.12 .1982 9. 739 M. 31.12 .1997
4. 399 21.04 .1984 10. 222 09.07 .2005
5. 296 16.04 .1988 11. 77 M. 08.02 .2008
6. 108 07.03 .1992

उड़ीसा:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 329 M . 11.05 .1976 8. 276 05.07 .1997
2. 524 M . 08.09 .1980 9. 739 M. 31.12 .1997
3. 957 04.12 .1982 10. 477 M. 29.06 .1999
4. 399 21.04 .1984 11. 246 22.06 .2000
5. 296 16.04 .1988 12. 80 M. 08.02 .2008
6. 108 07.03 .1992 13. 855 M. 12.12 .2008
7. 319 M. 31.03 .1995

पंजाब:

क्र.सं. सा.का.नि.
सं.
दिनांक क्र.सं. सा.का.नि.
सं.
दिनांक
1. 1251 29.10 .1960 15. 1371 17.11 .1979
2. 1417 03.12 .1960 16. 202 23.02 .1980
3. 78 21.01 .1961 17. 808 05.09 .1981
4. 629 05.05 .1962 18. 203 12.03 .1983
5. 926 14.07 .1962 19. 249 09.03 .1985
6. 279 16.02 .1963 20. 901 05.12 .1987
7. 1637 21.11 .1964 21. 1043 M. 06.12 .1989
8. 59 08.01 .1966 22. 223 16.05 .1992
9. 1364 10.09 .1966 23. 404 12.09 .1992
10. 261 04.03 .1967 24. 319 M. 31.03 .1995

11. 385 25.03 .1967 25. 739 H. 31.12 .1997
12. 227 22.02 .1975
13. 416 H. 22.06 .1976
14. 155 05.02 .1977

राजस्थान:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 890 24.8 .1974 11. 493 7.09 .1991
2. 978 14.09 .1974 12. 238 23.05 .1992
3. 1152 2.11 .1974 13. 319 H. 31.03 .1995
4. 369 22.3 .1975 9. 763 H. 18.12 .1982
5. 72 H. 10.02 .1976 10. 768 17.10 .1987
6. 588 H. 23.8 .1977 14. 286 12.7.1997
7. 807 24.06 .1978 15. 739 H. 31.12 .1997
8. 628 H. 17.11 .1979

सिक्किम:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 404 H. 16.06 .1976 7. 319 H. 31.03 .1995
2. 419 08.05 .1982 8. 739 H. 31.12 .1997
3. 123 15.02 .1986 9. 367 H. 19.05 .1999
4. 190 26.03 .1988 10. 224 09.07 .2005
5. 872 12.11 .1988 11. 79 H. 08.02 .2008
6. 237 15.05 .1993

तमिलनाड:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 547 08.06 .1974 16. 1055 13.10 .1984
2. 1012 21.09 .1974 17. 709 03.08 .1986
3. 226 22.02 .1975 18. 52 24.01 .1987
4. 235 H. 17.03 .1976 19. 760 H. 30.06 .1988
5. 602 01.05 .1976 20. 867 25.11 .1989
6. 990 10.07 .1976 21. 105 07.03 .1992

7. 1156 07.08 .1976 22. 225 16.05 .1992
8. 544 29.04 .1978 23. 406 12.09 .1992
9. 585 06.05 .1978 24. 319 M. 31.03 .1995
10. 287 M. 05.06 .1980 25. 67 M. 25.01 .1996
11. 115 08.11 .1980 26. 739 31.12 .1997
12. 674 M. 01.12 .1980 27. 192 M. 20.04 .1998
13. 488 23.05 .1981 28. 48 27.01 .1999
14. 421 08.05 .1982 29. 519 M. 14.07 .2008
15. 476 19.05 .1984

उत्तराखण्ड:

क्र.सं. सा.का.नि.
सं.
दिनांक क्र.सं. सा.का.नि.
सं.
दिनांक
1. $805($ M. $)$ 21.10 .2000 3. 347 04.10 .2004
2. $806($ M. $)$ 21.10 .2000 4. 231 M. 27.03 .2008

उत्तर प्रदेश*

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि.
सं.
दिनांक
1. 426 16.10 .74 6. 324 28.03 .81
2. 946 24.12 .76 7. 750 15.08 .81
3. 1279 28.10 .78 8. 900 M. 20.12 .83
4. 471 08.08 .79 9. 961 26.12 .87
5. 446 24.07 .80 10. 190 26.03 .88
11. 526 28.11 .92 16. 805 M. 21.10 .2000
12. 125 06.03 .93 17. 806 M. 21.10 .2000
13. 319 M. 31.03 .95 18. 290 03.09 .2005
14. 739 M. 31.12 .97 19. 13 M. 13.01 .2006
15. 230 M. 30.04 .98

पभ्चिम बंनाल:

क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक क्र.सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
1. 450 M 22.09 .73 12. 17 M. 10.01 .83
2. 373 M. 26.03 .74 13. 50 19.01 .85

3. 95 H. 25.01 .75 14. 834 07.09 .85
4. 424 H. 25.06 .76 15. 795 H. 18.09 .87
5. 654 H. 28.10 .77 16. 744 24.09 .88
6. 951 29.07 .78 17. 393 10.06 .89
7. 176 16.02 .80 18. 258 29.05 .93
8. 104 H. 10.03 .80 19. 319 H. 31.03 .95
9. 571 H. 07.10 .80 20. 312 27.07 .96
10. 618 H. 20.10 .82 21. 739 31.12 .97
11. 787 31.12 .98 22. 259 07.08 .2004