This document details amendments to the Indian Administrative Service (Seniority) Rules, 1955, concerning the allocation of posts by reservation for various states and union territories. It specifies the percentage of posts reserved for Central deputation, state deputation, training, leave, and junior service reserves for each state/region. The amendments aim to adjust these reservations based on administrative needs and regional representation. The notification outlines the revised percentages for each state, ensuring a balanced distribution of administrative officers across different categories and locations. It also includes a list of previous notifications that have modified these rules over time.
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REG.D.NO.D.L.-33004/99
प्रारंभ का प्रारंभ
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 166] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2009/चैत्र 3, 1931
No. 166] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2009/CHAITRA 3, 1931
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009
सा.का.नि. 188(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—
- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2009 है।
(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 को अनुसूची में :
(i) “आंध्र प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मुद्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(ii) “अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(iii) – “आसाम-मेघालय” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(iv) “बिहार” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(v) “छत्तीसगढ़” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(vi) “गुजरात” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(vii) “हरियाणा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(viii) “हिमाचल प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(ix) “जम्मू और कश्मीर” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(x) “झारखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे
सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xi) “कर्नाटक” श्पेषक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xii) “केरल” शेषक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xiii) “मध्य प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xiv) “महाराष्ट्र” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xv) “मणिपुर-त्रिपुरा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xvi) “नागालैण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xvii) “उड़ीसा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xviii) “पंजाब” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xix) “राजस्थान” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xx) “सिक्किम” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xxi) “तमिलनाडु” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xxii) “उत्तराखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xxiii) “उत्तर प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xxiv) “पश्चिम बंगाल” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं । राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं । छुट्टी रिजर्व और कतिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
[सं. 11033/03/2006-अ.भा.से. 11 (क)] हरोश सी. राय, डेस्क अधिकारी
टिप्पणी-1 : उपर्युक्त विनियम 2 मई, 2006 से लागू होंगे, जैसा कि ये सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस दिन से कार्यान्वित कर दिए गए हैं ।
टिप्पणी-2 : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 22.10.1955 के एस.आर.ओ. संख्या-3350 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे ।
आंध्र प्रदेश:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1 | 663 | 29.06.1974 | 6 | 54431. | 29.07.1977 |
2 | 1201 | 16.11.1974 | 7 | 44 | 14.01.1978 |
3 | 94 | 25.01.1975 | 8 | 40 | 14.01.1978 |
4 | 433 | 05.04.1975 | 9 | 845 | 14.07.1978 |
5 | 51अ. | 01.02.1977 | 10 | 1237 | 14.10.1978 |
11 | 2893 . | 10.05 .1979 | 18 | 5733 . | 13.07 .1994 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 616 | 24.07 .1972 | 19 | 3193 . | 31.03 .1995 |
13 | 412 | 07.06 .1986 | 20 | 304 | 22.07 .1997 |
14 | 765 | 20.09 .1986 | 21 | 171 | 09.05 .2000 |
15 | 646 | 02.09 .1989 | 22 | 7863 . | 24.12 .2007 |
16 | 647 | 02.10 .1990 | 23 | ||
17 | 7553 . | 15.12 .1993 |
आसाम-मेघालय:
क.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 503 . | 26.02 .74 | 8. | 450 | 10.10 .92 |
2. | 2783 . | 03.04 .76 | 9. | 3193 . | 31.03 .95 |
3. | 9533 . | 22.12 .76 | 10. | 477 | 18.11 .95 |
4. | 1538 | 12.11 .77 | 11. | 7393 . | 31.12 .97 |
5. | 511 | 05.06 .82 | 12. | 4493 . | 08.07 .99 |
6. | 676 | 17.09 .83 | 13. | 7653 . | 03.11 .2008 |
7. | 21 | 10.01 .87 |
अगसूट:
क.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1065 | 5.10 .74 | 11. | 1069 | 13.12 .66 |
2. | 92 | 25.1 .75 | 12. | 190 | 26.03 .83 |
3. | 2863 . | 6.4 .76 | 13. | 12243 . | 28.12 .68 |
4. | 1323 | 8.10 .77 | 14. | 479 | 4.8 .90 |
5. | 1280 | 28.10 .78 | 15. | 309 | 2.7 .94 |
6. | 1037 | 11.8 .79 | 16. | 3193 . | 31.03 .55 |
7. | 5293 . | 8.9 .80 | 17. | 7393 . | 31.12 .97 |
8. | 229 | 28.2 .81 | 18. | 339 | 09.10 .04 |
9. | 4463 . | 24.5 .83 | 19. | 763 . | 08.02 .2008 |
10. | 7753 . | 17.11 .84 |
बिहार:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3059 | 12.12 .1956 | 10. | 393 | 30.06 .1990 |
2. | 481 | 30.04 .1960 | 11. | 342 M . | 29.03 .1994 |
3. | 1147 | 14.08 .1965 | 12. | 319 M . | 31.03 .1995 |
4. | 349 | 16.03 .1967 | 13. | 739 M . | 31.12 .1997 |
5. | 375 M . | 26.08 .1971 | 14. | 209 | 31.10 .1998 |
6. | 60 M . | 31.01 .1975 | 15. | 429 | 18.12 .2004 |
7. | 649 M . | 27.11 .1979 | 16. | 170 M . | 02.03 .2007 |
8. | 106 | 02.02 .1985 | 17. | 279 M . | 10.04 .2007 |
9. | 1007 | 31.12 .1988 | 18 | 898 M . | 30.12 .2008 |
छत्त्तीसगढ:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 811 M . | 21.10 .2000 | 3. | 427 | 18.12 .2004 |
2. | 812 M . | 21.10 .2000 | 4. | 230 M . | 27.03 .2008 |
गुजरात:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | 29.04 .1960 | 13 | 639 | 11.07 .1981 |
2 | 979 | 27.08 .1960 | 14 | 37 | 18.01 .1986 |
3 | 226 | 24.02 .1962 | 15 | 190 | 26.03 .1988 |
4 | 163 | 02.02 .1963 | 16 | 419 | 17.06 .1989 |
5 | 435 | 14.03 .1964 | 17 | 271 | 06.06 .1992 |
6 | 1715 | 27.11 .1964 | 18 | 654 M . | 15.10 .1993 |
7 | 1275 | 04.09 .1965 | 19 | 297 | 25.06 .1994 |
8 | 1231 | 13.08 .1966 | 20 | 319 M . | 31.03 .1995 |
9 | 1116 | 29.07 .1967 | 21 | 754 M . | 04.11 .1999 |
10 | 308 | 08.03 .1975 | 22 | 140 | 29.03 .2000 |
11 | 1251 | 21.10 .1978 | 23 | 706 M . | 16.11 .2006 |
12 | 221 M . | 21.04 .1980 |
हरियाणा:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1089 | 6.10 .1973 | 13 | 310 | 6.5 .1989 |
2 | 980 | 14.9 .1974 | 14 | 45 M. | 1.2 .1990 |
3 | 471 M. | 29.8 .1975 | 15 | 479 | 31.10 .1992 |
4 | 782 M. | 31.8 .1976 | 16 | 98 | 20.2 .1993 |
5 | 126 | 29.1 .1977 | 17 | 280 | 5.6 .1993 |
6 | 1125 | 16.1978 | 18 | 656 M. | 15.10 .1993 |
7 | 1277 | 28.10 .1978 | 19 | 319 M. | 31.3 .1995 |
8 | 160 | 3.2.1979′ | 20 | 444 M. | 27.9.1996 |
9 | 700 M. | 17.12 .1980 | |||
10 | 614 | 4.7.1981 | |||
11 | 931 | 10.12 .1983 | |||
12 | 190 | 26.3 .1988 |
हिमाचल प्रदेश:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 457 M. | 22.8 .75 | 6. | 528 | 06.06 .1981 |
2. | 788 M. | 07.09 .76 | 7. | 944 | 24.10 .1981 |
3. | 940 | 23.07 .1977 | 8. | 27 | 09.01 .1982 |
4. | 289 M. | 05.06 .1980 | 9. | 917 M. | 24.12 .1983 |
5. | 951 | 20.09 .1980 | 10. | 638 | 06.07 .1985 |
11. | 51 | 23.01 .1988 | 17. | 234 | 08.06 .1996 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 873 | 12.11 .1988 | 18. | 739 | 31.12 .1997 |
13. | 190 | 26.03 .1988 | 19. | 206 M. | 15.03 .1999 |
14. | 732 | 07.10 .1989 | 20. | 391 M. | 23.05 .2007 |
15. | 597 M. | 08.09 .1993 | 21. | 438 M. | 18.06 .2007 |
16. | 319 M. | 31.03 .1995 |
जस्मू और कश्मीर:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 429-3. | 17.10 .1974 | 4. | 333 | 04.07 .1994 |
2. | 97 | 08.02 .1986 | 5. | 739 M. | 31.12 .1997 |
3. | 505 | 18.08 .1990 | 6. | 362 M. | 17.05 .2007 |
झारखण्ड:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 808 H. | 21.10 .2000 | 3. | 443 | .03 .12 .2004 |
2. | 809 H. | 21.10 .2000 | 4. | 78 H. | 08.02 .2008 |
कर्नाटक:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 377 H. | 26.8 .74 | 16. | 841 | 14.11 .87 |
2. | 1349 | 21.12 .74 | 17. | 716 | 1.12 .90 |
3. | 228 | 22.2 .75 | 18. | 646 | 9.11 .91 |
4. | 292 H. | 23.5 .75 | 19. | 193 | 9.5 .92 |
5. | 7 H. | 1.1 .76 | 20. | 587 | 26.12 .92 |
6. | 25 H. | 17.1 .76 | 21. | 94 H. | 11.2 .94 |
7. | 821 H. | 27.9 .76 | 22. | 442 | 3.9 .94 |
8. | 23 H. | 30.1 .80 | 23. | 319 H. | 31.3 .95 |
9. | 219 H. | 21.4 .80 | 24. | 554 | 14.12 .96 |
10. | 46 H. | 5.2 .81 | 25. | 739 H. | 31.12 .97 |
11. | 925 | 17.10 .81 | 26. | 461 H. | 25.6.1999 |
12. | 332 H. | 15.4 .83 | 27. | 381 | 29.10 .2004 |
13. | 34 | 21.1 .84 | 28. | 415 H. | 05.06 .2007 |
14. | 1277 H. | 27.12 .86 | 29. | 900 H. | 31.12 .2008 |
15. | 89 | 14.2 .87 |
केरल:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 269 | 16.03 .74 | 9. | 884 | 18.10 .86 |
2. | 344 H. | 25.06 .75 | 10. | 506 | 18.08 .90 |
3. | 505 | 10.04 .76 | 11. | 27 | 08.01 .94 |
4. | 436 | 02.04 .77 | 12. | 319 H. | 31.03 .95 |
5. | 596 H. | 30.10 .79 | 13. | 739 H. | 31.12 .97 |
6. | 487 | 23.05 .81 | 14. | 426 H. | 10.06 .99 |
7. | 630 H. | 29.10 .82 | 15. | 471 H. | 05.07 .2007 |
8. | 509 | 16.03 .83 | 16. | 553 H. | 16.08 .2008 |
मध्य प्रदेश:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 777 | 27.7 .74 | 10. | 204 | 7.4 .90 |
2. | 848 M. | 15.10 .76 | 11. | 198 | 9.5 .92 |
3. | 119 M. | 23.2 .77 | 12. | 19 | 9.1 .93 |
4. | 43 | 14.11 .78 | 13. | 319 M. | 31.3 .95 |
5. | 292 M. | 15.4 .81 | 14. | 34 | 27.1 .96 |
6. | 898 M. | 20.12 .83 | 15. | 739 M. | 31.12 .97 |
7. | 684 M. | 14.12:87 | 16. | 75 | 4.4 .98 |
8. | 190 | 26.3 .88 | 17. | 425 | 18.12 .2003 |
9. | 491 | 22.7 .89 | 18. | 774 M. | 29.12 .2006 |
महाराष्ट्र:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 185 M. | 25.04 .1974 | 12. | 190 | 26.03 .1988 |
2. | 1299 | 07.12 .1974 | 13. | 658 | 20.08 .1988 |
3. | 465 M. | 23.07 .1976 | 14. | 1003 | 31.12 .1988 |
4. | 158 | 09.02 .1980 | 15. | 340 M. | 03.03 .1989 |
5. | 294 M. | 15.04 .1981 | 16. | 69 | 22.02 .1992 |
6. | 788 | 29.08 .1981 | 17. | 33 | 16.01 .1993 |
7. | 320 M. | 08.04 .1983 | 18. | 319 M. | 31.03 .1995 |
8. | 588 | 13.08 .1983 | 19. | 283 | 12.07 .1997 |
9. | 568 M. | 15.07 .1985 | 20. | 45 | 12.01 .2001 |
10. | 919 | 05.10 .1985 | |||
11. | 835 | 07.09 .1985 |
मणिपुर-त्रिपुरा:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 12.01 .1974 | 5 | 867 | 09.07 .1977 |
2 | 724 | 13.07 .1974 | 6 | 665 | 27.05 .1978 |
3 | 233 M. | 17.03 .1976 | 7 | 1325 | 11.11 .19788 |
4 | 44 M. | 28.01 .1977 | 8 | 471 | 31.03 .1979 |
9 | 769 | 26.07 .1980 | 14 | 5 | 09.12 .1993 |
10 | 702 M. | 17.12 .1980 | 15 | 21 M. | 05.01 .2000 |
11 | 609 | 17.07 .1982 | 16 | 230 | 12.06 .2000 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1242 | 15.12 .1984 | 17 | 232 M. | 27.03 .2008 |
13 | 294 | 16.04 .1988 |
नागानैण्ड:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 329 M . | 11.05 .1976 | 7. | 319 M. | 31.03 .1995 |
2. | 524 M . | 08.09 .1980 | 8. | 276 | 05.07 .1997 |
3. | 957 | 04.12 .1982 | 9. | 739 M. | 31.12 .1997 |
4. | 399 | 21.04 .1984 | 10. | 222 | 09.07 .2005 |
5. | 296 | 16.04 .1988 | 11. | 77 M. | 08.02 .2008 |
6. | 108 | 07.03 .1992 |
उड़ीसा:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 329 M . | 11.05 .1976 | 8. | 276 | 05.07 .1997 |
2. | 524 M . | 08.09 .1980 | 9. | 739 M. | 31.12 .1997 |
3. | 957 | 04.12 .1982 | 10. | 477 M. | 29.06 .1999 |
4. | 399 | 21.04 .1984 | 11. | 246 | 22.06 .2000 |
5. | 296 | 16.04 .1988 | 12. | 80 M. | 08.02 .2008 |
6. | 108 | 07.03 .1992 | 13. | 855 M. | 12.12 .2008 |
7. | 319 M. | 31.03 .1995 |
पंजाब:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. |
दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. |
दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1251 | 29.10 .1960 | 15. | 1371 | 17.11 .1979 |
2. | 1417 | 03.12 .1960 | 16. | 202 | 23.02 .1980 |
3. | 78 | 21.01 .1961 | 17. | 808 | 05.09 .1981 |
4. | 629 | 05.05 .1962 | 18. | 203 | 12.03 .1983 |
5. | 926 | 14.07 .1962 | 19. | 249 | 09.03 .1985 |
6. | 279 | 16.02 .1963 | 20. | 901 | 05.12 .1987 |
7. | 1637 | 21.11 .1964 | 21. | 1043 M. | 06.12 .1989 |
8. | 59 | 08.01 .1966 | 22. | 223 | 16.05 .1992 |
9. | 1364 | 10.09 .1966 | 23. | 404 | 12.09 .1992 |
10. | 261 | 04.03 .1967 | 24. | 319 M. | 31.03 .1995 |
11. | 385 | 25.03 .1967 | 25. | 739 H. | 31.12 .1997 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 227 | 22.02 .1975 | |||
13. | 416 H. | 22.06 .1976 | |||
14. | 155 | 05.02 .1977 |
राजस्थान:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 890 | 24.8 .1974 | 11. | 493 | 7.09 .1991 |
2. | 978 | 14.09 .1974 | 12. | 238 | 23.05 .1992 |
3. | 1152 | 2.11 .1974 | 13. | 319 H. | 31.03 .1995 |
4. | 369 | 22.3 .1975 | 9. | 763 H. | 18.12 .1982 |
5. | 72 H. | 10.02 .1976 | 10. | 768 | 17.10 .1987 |
6. | 588 H. | 23.8 .1977 | 14. | 286 | 12.7.1997 |
7. | 807 | 24.06 .1978 | 15. | 739 H. | 31.12 .1997 |
8. | 628 H. | 17.11 .1979 |
सिक्किम:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 404 H. | 16.06 .1976 | 7. | 319 H. | 31.03 .1995 |
2. | 419 | 08.05 .1982 | 8. | 739 H. | 31.12 .1997 |
3. | 123 | 15.02 .1986 | 9. | 367 H. | 19.05 .1999 |
4. | 190 | 26.03 .1988 | 10. | 224 | 09.07 .2005 |
5. | 872 | 12.11 .1988 | 11. | 79 H. | 08.02 .2008 |
6. | 237 | 15.05 .1993 |
तमिलनाड:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 547 | 08.06 .1974 | 16. | 1055 | 13.10 .1984 |
2. | 1012 | 21.09 .1974 | 17. | 709 | 03.08 .1986 |
3. | 226 | 22.02 .1975 | 18. | 52 | 24.01 .1987 |
4. | 235 H. | 17.03 .1976 | 19. | 760 H. | 30.06 .1988 |
5. | 602 | 01.05 .1976 | 20. | 867 | 25.11 .1989 |
6. | 990 | 10.07 .1976 | 21. | 105 | 07.03 .1992 |
7. | 1156 | 07.08 .1976 | 22. | 225 | 16.05 .1992 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 544 | 29.04 .1978 | 23. | 406 | 12.09 .1992 |
9. | 585 | 06.05 .1978 | 24. | 319 M. | 31.03 .1995 |
10. | 287 M. | 05.06 .1980 | 25. | 67 M. | 25.01 .1996 |
11. | 115 | 08.11 .1980 | 26. | 739 | 31.12 .1997 |
12. | 674 M. | 01.12 .1980 | 27. | 192 M. | 20.04 .1998 |
13. | 488 | 23.05 .1981 | 28. | 48 | 27.01 .1999 |
14. | 421 | 08.05 .1982 | 29. | 519 M. | 14.07 .2008 |
15. | 476 | 19.05 .1984 |
उत्तराखण्ड:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. |
दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. |
दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | $805($ M. $)$ | 21.10 .2000 | 3. | 347 | 04.10 .2004 |
2. | $806($ M. $)$ | 21.10 .2000 | 4. | 231 M. | 27.03 .2008 |
उत्तर प्रदेश*
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. |
दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 426 | 16.10 .74 | 6. | 324 | 28.03 .81 |
2. | 946 | 24.12 .76 | 7. | 750 | 15.08 .81 |
3. | 1279 | 28.10 .78 | 8. | 900 M. | 20.12 .83 |
4. | 471 | 08.08 .79 | 9. | 961 | 26.12 .87 |
5. | 446 | 24.07 .80 | 10. | 190 | 26.03 .88 |
11. | 526 | 28.11 .92 | 16. | 805 M. | 21.10 .2000 |
12. | 125 | 06.03 .93 | 17. | 806 M. | 21.10 .2000 |
13. | 319 M. | 31.03 .95 | 18. | 290 | 03.09 .2005 |
14. | 739 M. | 31.12 .97 | 19. | 13 M. | 13.01 .2006 |
15. | 230 M. | 30.04 .98 |
पभ्चिम बंनाल:
क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
1. | 450 M | 22.09 .73 | 12. | 17 M. | 10.01 .83 |
2. | 373 M. | 26.03 .74 | 13. | 50 | 19.01 .85 |
3. | 95 H. | 25.01 .75 | 14. | 834 | 07.09 .85 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 424 H. | 25.06 .76 | 15. | 795 H. | 18.09 .87 |
5. | 654 H. | 28.10 .77 | 16. | 744 | 24.09 .88 |
6. | 951 | 29.07 .78 | 17. | 393 | 10.06 .89 |
7. | 176 | 16.02 .80 | 18. | 258 | 29.05 .93 |
8. | 104 H. | 10.03 .80 | 19. | 319 H. | 31.03 .95 |
9. | 571 H. | 07.10 .80 | 20. | 312 | 27.07 .96 |
10. | 618 H. | 20.10 .82 | 21. | 739 | 31.12 .97 |
11. | 787 | 31.12 .98 | 22. | 259 | 07.08 .2004 |