Haryana Administrative Service – Revision of Pay Scale and Allowances

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This document details revisions to the pay scales of various administrative positions within the Haryana government. It outlines specific salary adjustments for roles like Chief Secretary, Financial Commissioner, Principal Secretary, and various Directors across departments including Agriculture, Industry, Urban Planning, and more. The notification also references amendments to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, specifying changes to allowances and pay structures for different levels of administrative officers. It essentially provides a comprehensive update on the compensation structure for key administrative roles in Haryana.

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प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों की तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली “हरियाणा” प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

हरियाणा

सरकार के मुख्य सचिव 80,000 रुपये (नियत)
वित्तीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव 80,000 रुपये (नियत)
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव 80,000 रुपये (नियत)
वित्तीय आयुक्त/प्रधान सचिव/
सदस्य, बिक्री कर अधिकरण पी.बी.-4+जीपी 12000 रु.
सरकार के सचिव पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
राज्यपाल के सचिव पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
पंजीयक, सहकारी समितियां पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
राज्य परिवहन नियंत्रक पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
प्रभागों के आयुक्त पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
परिवहन आयुक्त पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
निषेधाज्ञा, आबकारी और कराधान पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
आयुक्त
स्थानिक आयुक्त, हरियाणा भवन, पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
नई दिल्ली
निदेशक, कृषि पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
निदेशक, उद्योग पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
निदेशक, नगर और देहात योजना पी.बी.-4+जीपी 10000 रु.
सह-शहरी सम्पदा और उपनिवेशन
निदेशक, उच्चतर शिक्षा पी.बी.-4+जीपी 10000 रु

[फा. सं. 11031/03/2008-अ.भा.से. II (ख)] हरीश चंद्र राय, डेस्क अधिकारी (ख) “अनुसूची II-भाग ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष भले वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में ‘हरियाणा’ शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

सरकार के संयुक्त सचिव/उप सचिव श्रम आयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक खाद्य और आपूर्ति निदेशक, जन सम्पर्क, शिकायत और सांस्कृतिक कार्य निदेशक, आर्थित्य और पर्यटन निदेशक, चकबंदी, भूमि रिकार्ड और विशेष जिलाधीश निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा अनुसूचित जाति और अन्य पिछडे वर्ग का कल्याण निदेशक, महिला और बाल विकासनिर्देशक, औद्योगिक प्रशिक्षण
निर्देशक, पर्यावरण
निर्देशक, खेल
निर्देशक, विकास और पंचायत
निर्देशक, ग्रामीण विकास और सांस्थानिक वित्त
निर्देशक, आपूर्ति और निपटान
निर्देशक, शहरी विकास
उपायुक्त
अपर उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण /अपर जिलाधीश

टिप्पणी: मुख्य नियम 20-03-2007 की सा. का. नि. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में 10-1-2008 की सा. का. नि. 23(अ) 19-9-2008 की सा. का. नि. संख्या 665(अ) तथा दिनांक 15-4-2009 की सा. का. नि. संख्या 253(अ) द्वारा संशोधित किए गए।