Indian Administrative Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2009 – Jammu and Kashmir

I

This document details amendments to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, specifically concerning pay scales for positions within the Jammu and Kashmir administration. It outlines revised pay structures, including fixed amounts and annual increments, for various roles such as Chief Secretary, Finance Commissioner (Revenue), Principal Secretary, and various Commissioners and Directors. The notification also references previous amendments to the rules and specifies the authority under which these changes are implemented – the All India Services Act, 1951. The changes are effective from the date of publication in the Official Gazette.

SOURCE PDF LINK :

Click to access 11031_07_2008-AIS-II(B)-Hindi.pdf

Click to view full document content



2007 में आगे और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियमावली, 2009 है।
    (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनकें प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
  2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में, “अनुसूची II-क में,रान्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में समय वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों” में, प्रथम कॉलम में “जम्मू और कश्मीर” के नीचे आने वाली प्रविष्टियों और दूसरे कॉलम में तद्तुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

जम्मू और कश्मीर

मुख्य सचिव
रु. 80,000 (नियत)
वित्त आयुक्त, राजस्व
रु. 80,000 (नियत)
प्रधान सचिव
एचएजी वेतनमान $67,000-79000$
( $3 \%$ की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर एचएजी वेतनमान $67,000-79,000$
विशेष अधिकरण
( $3 \%$ की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव
एचएजी वेतनमान $67,000-79,000$
( $3 \%$ की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
रान्यपाल के प्रधान सचिव
एचएजी वेतनमान $67,000-79,000$
( $3 \%$ की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
प्रधान स्थानिक आयुक्त
एचएजी वेतनमान $67,000-79,000$
( $3 \%$ की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
सरकार के आयुक्त और सचिव वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
मंडलीय आयुक्त
वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
परिवहन आयुक्त
वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
आयुक्त वाणिज्यिक कर
वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
उत्पाद शुल्क आयुक्त
वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
पंजीयक, सहकारिता सोसायटीज वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
(ख) “अनुसूची II-भाग ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में “जम्मू और कश्मीर” के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

उपायुक्त
निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्यनिदेशक, उपभोक्ता कार्य एवं सार्वजनिक वितरण
सरकार के सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव
श्रम आयुक्त
पुनर्वास आयुक्त
अपर उपायुक्त
अपर जिला विकास आयुक्त
[फा. सं. 11031/07/2008-अ.भा.से. (II)ख]
हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी
टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 20-3-2008 की सं. सा.का.नि. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में, दिनांक 19-9-2008 की सं. सा.का.नि. 665(अ) तथा दिनांक 15-4-2009 की सं. सा.का.नि. 123(अ) द्वारा संशोधित किए गए ।