Inter-Cadre Deputation of Smt. Nidhi Mani Tripathi, IAS

I

This document details the approval for extending the inter-cadre deputation of Smt. Nidhi Mani Tripathi, an Indian Administrative Service (IAS) officer, from the Manipur/Tripura cadre to the Uttarakhand cadre. The extension is for a period of four years, from May 15, 2010, to May 14, 2014, or until further orders. The notification also outlines responsibilities regarding salary payments post-deputation and disciplinary actions if the officer fails to relieve her charge upon completion of the deputation period. Copies of this notification have been sent to relevant government officials in Manipur, Tripura, and Uttarakhand, as well as to the officer herself and the Director (SM), DoPT, for necessary action.

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(भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग


नई दिल्ली, दिनांक 15.06.2010.

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर त्रिपुरा एवं उत्तरा खंड की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार एतदद्वारा सूची निधि मणि त्रिपाठी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम.टी. : 01) की मणिपुर त्रिपुरा के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से उत्तराखण्ड के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में अन्तर संवर्ग प्रतिनियुक्ति को 15.05.2010 से 4 वर्ष की अगली अवधि के लिए अर्थात 14.05.2014 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, बढ़ाने हेतु अनुमोदन करती है ।

(आर.के.गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दरभाष 23093063

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

सं. 13017/32/2008 – अ.भा.से. (1)
प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित :-

  1. मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार, इम्फाल को उनके दिनांक 12.05.2010 के पत्र सं. ए/68/2002 – आई.ए.एस./डी.पी. के संदर्भ में ।
  2. मुख्य सचिव, त्रिपुरा, अगरतला को उनके दिनांक 17.05.2010 के पत्र सं. 10)7)/जी.ए.)पी.एण्ड.टी.)84(वोल्यूम.II), के संदर्भ में ।3. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, को उनके दिनांक 20.01.2010 के पत्र सं. 2358/थर्टी-1-2010-1(4)/2005 के संदर्भ में ।
  3. महालेखाकार, मणिपुर सरकार, इम्फाल ।
  4. महालेखाकार, त्रिपुरा सरकार, अगरतला, ।
  5. महालेखाकार, उत्तराखंड सरकार, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि चेतन प्रतिनियुक्ति की अनुमोदित अवधि के बाद किसी भी अवधि के लिए चेतन का भुगतान न किया जाए ।
  6. सुश्री निधि मणि त्रिपाठी, भा.प्र.से. (एम.टी. : 01)(मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से) । वे अनुशासनिक कार्रवाई तथा सर्विस में रेक के लिए उत्तरदायी होंगी यदि वे प्रतिनियुक्ति की अनुमोदित अवधि समाप्त हो जाने पर कार्यभार नहीं सौंपती हैं ।
  7. निदेशक (एस.एम.) डी.ओ.पी.टी. को उनके दिनांक 11/06/2010 के नोट संख्या 37/24/2008-ई.ओ.(एस.एम.1) के संदर्भ में ।

अव्वर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23093063

आन्तरिक वितरण

ए.आई.एस.(II)/ए.आई.एस.(III)/आर.ओ.(सी.एम.)/ई.ओ.(पी.आर.),एन.आई.सी.(अधिसू चना को सरकारी वेबसाइट पर डालने के लिए)।