This document details the approval of the Central Government for the inter-cadre deputation of Shri Santosh Kumar, an Indian Administrative Service officer, from the Maharashtra cadre to the Jharkhand cadre. The approval extends the ‘cooling off’ period and allows for the deputation for a period of three years or until further orders. It also outlines necessary actions for relevant authorities, including communication with the Chief Secretaries of Maharashtra and Jharkhand, Accountant Generals, and the officer’s salary arrangements during the deputation. The document specifies that the officer will be eligible for disciplinary and service matters during the deputation period.
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(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-II में प्रकाशनार्थ)
संख्या 13017/15/2010-अ.भा.से.(1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
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नॉर्थ ब्लॉक, मई दिल्ली
दिनांक : 25 जून, 2010
अधिसूचना
केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली,1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र और झारखण्ड सरकारों की सहमति से, श्री सन्तोष कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम-1 : 94) के मामले में “कूलिंग ऑफ” अवधि के अधिन्याज को एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है और उनकी महाराष्ट्र संवर्ग से झारखण्ड संवर्ग में अन्तर्सवर्ग प्रतिनियुक्ति को उनके कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए अनुमोदन प्रदान करती है ।
(आर. के. गुसा)
उप सचिव, भाíते सरकार
दूरभाष : 23093063
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)संख्या 13017/15/2010-अ.भा.से.(1)
आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति अग्रेषित :-
- मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उनके पत्र सं. डीईपी1010/सी.आर.103/2310/x, दिनांक 26.03 .2010 के संबंध में ।
- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची, उनके पत्र सं. 1/सी-207/2010 वे.ए. 2531, दिनांक 04.05 .2010 के संबंध में ।
- महालेखाकार, महाराष्ट्र, मुम्बई ।
- महालेखाकार, झारखण्ड, रांची – इस अनुरोध के साथ कि अधिकारी का वेतन, प्रतिनियुक्ति की अवधि से आगे न आहरित किया जाए ।
- श्री सन्तोष कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महा.94), उपभोक्ता मामले खाद्य एवं लोक वितरण, मंत्री के वैयक्तिक सचिव, अनुशासनात्मक और सेवा में व्यवधान के लिए हकदार होगा, यदि वह अनुमोदित प्रतिनियुक्ति की अवधि की समासि पर प्रभार नहीं सौंपता है (उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के सचिव द्वारा) ।
- उप सचिव (एस.एम.), उनकी टिप्पणी सं. 37/18/2010-ई.ओ: (एस.एम.-1) के संबंध में, दिनांक 18.06 .2010
- गार्ड फाइल ।
(आर. के. र.सा)
उप सचिव, भार: सरकार
दूरभाष : 23 ) 93063
आंतरिक वितरण :-
ए.आई.एस.(II)/ए.आई.एस.(III)/अ.अधि.(सी.एम)/ई.ओ.(पी.आर.)/ई.ओ.(एस.एम-1)/ एन.आई.सी. (अधिसूचना को सरकारी वेबसाइट पर डालने के लिए)