Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2013

I

This document details amendments to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, specifically concerning pay scales for various positions within the Gujarat state administration. It outlines revised pay structures, including fixed amounts and annual increases, for roles such as Chief Secretary, Additional Chief Secretary, Principal Secretary, Commercial Tax Commissioner, and various other administrative positions. The notification also includes amendments to the pay scales for positions in Schedule II – Part B, covering Additional/Joint/Deputy Secretaries, Collectors, and other related roles.

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अधिसूचना नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2013

साआ.नि. 55(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एततद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2013 होगा । (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
  2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-

“अनुसूची 11-भाग क” में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों” की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली “गुजरात” प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“गुजरात
सरकार के मुख्य सचिव 80,000/- रू. (नियत)
सरकार के अपर मुख्य सचिव 80,000/- रू. (नियत)
सरकार के प्रधान सचिव एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
वाणिज्यिक कर आयुक्त एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
प्रधान रेजिडेंट आयुक्त, नई दिल्ली एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
महा निदेशक, एसपीआईपीए एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात राज्य एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
ग्रामीण विकास आयुक्त एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि || | $3 \%$ की दर पर) 79000/-
सरकार के सचिव पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
विकास आयुक्त पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
उद्योग आयुक्त पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
निपटान आयुक्त एवं भूमि अभिलेख निदेशक पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, भूमि सुधार पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त परिवहन पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त उच्च शिक्षा पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, मत्स्य पालन पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, महिला एवं बाल विकास पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त भू-विज्ञान एवं खनन पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
राज्यपाल के प्रधान सचिव पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, विद्यालय पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
मुख्यमंत्री के सचिव पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
श्रम आयुक्त पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, लोक उद्यम ध्यूरी पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
सूचना आयुक्त पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
राहत आयुक्त पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, जनजातीय विकास पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, राजस्व निरीक्षण पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, युवा खेल तथा युवा सेवाएं पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
राज्यपाल के सचिव पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0

(ख) ” अनुसूची II- भाग ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष भर्त्ता वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में ‘गुजरात’ के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव कलैक्टर्स जिला विकास अधिकारी निदेशक, नगरपालिका रजिस्ट्रार, सहकारी समिति आयुक्त, मनोरंजन कर उप महानिदेशक, एसपीआईपीएनिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
निदेशक, नागरिक आपूर्ति
निदेशक, अनुसूचित जाति कल्याण
अपर आयुक्त, उद्योग
अपर विकास आयुक्त
अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर
अपर ग्रामीण विकास आयुक्त
स्टाम्पस अधीक्षक एवं पंजीकरण महानिरीक्षक
आयुक्त, मिड-डे-मील
निदेशक, आईसीडीएस
अपर ग्रामीण विकास आयुक्त (एमएनआरईजीए) ”

[सं. 11031/5/2011-अ.भा.से-II (ख)]
दीप्ति उभाशंकर, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य नियम, 20.03.2008 की जीएसआर संख्या 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में जीएसआर संख्या 665(अ), दिनांक 19.09.2008, 123(अ) दिनांक 15.04.2009, जीएसआर सं.542(अ) दिनांक 21.07.2009, जीएसआर सं.572(अ) दिनांक 13.08.2009, जीएसआर सं. 820 दिनांक 12.11.2009, जीएसआर सं. 72 (अ) दिनांक 10.02.2010, जीएसआर सं. 102 (अ) दिनांक 25.2.2010, जीएसआर सं. 191 (अ) दिनांक 12.03.2010, जीएसआर सं. 298 (अ) दिनांक 08.04.2010, जीएसआर सं. 397 (अ) दिनांक 11.05.2010, जीएसआर सं. 404 (अ) दिनांक 13.05.2010, जीएसआर सं. 413 (अ) दिनांक 17.05.2010, जीएसआर सं. 432 (अ) दिनांक 20.05.2010, जीएसआर सं. 434 (अ) दिनांक 20.05.2010, जीएसआर सं. 451 (अ) दिनांक 26.05.2010, जीएसआर सं. 689 (अ)दिनांक 19.08.2010, जीएसआर सं. 836 (अ)दिनांक 13.10.2010, जीएसआर सं. 899(अ) दिनांक 09.11.2010, जीएसआर सं. 954(अ) दिनांक 06.12.2010, जीएसआर सं. 920(अ) दिनांक 30.12.2011, जीएसआर सं. 922(अ) दिनांक 30.12.2011 जीएसआर सं. 94(अ) दिनांक 16.02.2012, जीएसआर सं. 115(अ) दिनांक 28.03.2012, जीएसआर सं. 325(अ) दिनांक 26.04.2012 और जीएसआर सं. 944(अ) दिनांक 28.12.2012.. द्वारा संशोधित किए गए ।

423 4013-3