This document details an amendment to the Indian Administrative Service (Seniority) Rules, 1955, specifically concerning the allocation of posts in the Gujarat cadre. It outlines the total number of senior duty posts, the distribution among different ranks (CDRs, SDRs, TRs, LRs/JRs), and the number of posts filled through promotion versus direct recruitment. The notification also includes a historical record of previous amendments to these rules, listing the corresponding notifications and dates. It clarifies that prior to this amendment, the total authorized strength of the Gujarat cadre was 260 positions.
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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 48] | नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2013/माघ 10, 1934 |
|---|---|
| No. 48] | NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2013/MAGHA 10, 1934 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2013
सा.का.नि. 54(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पवित्र अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदृद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2013 होगा ।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 को अनुसूची में “गुजरात” शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
| “गुजरात | |
|---|---|
| राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद | |
| सरकार के मुख्य सचिव | |
| सरकार के अपर मुख्य सचिव | |
| सरकार के प्रधान सचिव | |
| वाणिज्यिक कर आयुक्त | |
| प्रधान रेजिडेंट आयुक्त, नई दिल्ली | |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | |
| महा निदेशक, एसपीआईपीए | |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात राज्य | |
| ग्रामीण विकास आयुक्त | |
| मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव | |
| सरकार के सचिव | |
| विकास आयुक्त | |
| उद्योग आयुक्त |
| लिपटान आयुक्त एवं भूमि अभिलेख लिदेशक | 1 | |
|---|---|---|
| आयुक्त, भूमि सुधार | 1 | |
| आयुक्त, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग | 1 | |
| आयुक्त परिवहन | 1 | |
| आयुक्त उच्च शिक्षा | 1 | |
| आयुक्त, मत्स्य पालन | 1 | |
| आयुक्त, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा | 1 | |
| आयुक्त, महिला एवं बाल विकास | 1 | |
| आयुक्त भू-विज्ञान एवं खनन | 1 | |
| राज्यपाल के प्रधान सचिव | 1 | |
| विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर | 1 | |
| आयुक्त, विद्यालय | 1 | |
| मुख्यमंत्री के सचिव | 1 | |
| श्रम आयुक्त | 1 | |
| आयुक्त, लोक उद्यम ब्यूरो | 1 | |
| सूचना आयुक्त | 1 | |
| राहत आयुक्त | 1 | |
| आयुक्त, जनजातीय विकास | 1 | |
| आयुक्त, तकनीकी शिक्षा | 1 | |
| आयुक्त, राजस्व निरीक्षण | 1 | |
| आयुक्त, युवा खेल तथा युवा सेवाएं | 1 | |
| राज्यपाल के सचिव | 1 | |
| सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव | 25 | |
| कलैक्टर्स | 26 | |
| जिला विकास अधिकारी | 26 | |
| लिदेशक, नगरपालिका | 1 | |
| रजिस्ट्रार, सहकारी समिति | 1 | |
| आयुक्त, मनोरंजन कर | 1 | |
| उप महानिदेशक, एसपीआईपीए | 1 | |
| लिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण | 1 | |
| लिदेशक, नागरिक अपूर्ति | 1 | |
| लिदेशक, अनुसूचित जाति कल्याण | 1 | |
| अपर आयुक्त, उद्योग | 1 | |
| अपर विकास आयुक्त | 1 | |
| अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर | 1 | |
| अपर ग्रामीण विकास आयुक्त | 1 | |
| स्टाम्पस अधीक्षक एवं पंजीकरण महानिरीक्षक | 1 | |
| आयुक्त, मिड-डे-मील | 1 | |
| लिदेशक, आईसीडीएस | 1 |
| अपर यामीण विकास आयुक्त (एमएनआरईजीए) | 1 | |
|---|---|---|
| 1. | कुल वरिष्ठ इयूटी पद | 162 |
| 2. | सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नही | 64 |
| 3. | एसडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नही | 40 |
| 4. | टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नही | 5 |
| 5. | एलआर और जेआर उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नही | 26 |
| 6. | पदोन्नति पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नही | 90 |
| 7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6) | 207 |
| कुल प्रधिकृत पद संब्या | 297 |
[सं. 11031/5/2011-अ.भा.से-II (क)] दीप्ति उमाशंकर, निर्देशक (सेवाएं)
टिप्पणी (1) : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, गुजरात संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संब्या 260 थी । टिप्पणी (2) : मुख्य विलियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की एस आर औ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात्, ये गुजरात संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संब्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख | क्र.सं. | सा.का.न्.सं. | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | 29.04.1960 | 13 | 639 | 11.07.1981 |
| 2 | 979 | 27.08.1960 | 14 | 37 | 18.01.1986 |
| 3 | 226 | 24.02.1962 | 15 | 190 | 26.03.1988 |
| 4 | 163 | 02.02.1963 | 16 | 419 | 17.06.1989 |
| 5 | 435 | 14.03.1964 | 17 | 271 | 06.06.1992 |
| 6 | 1715 | 27.11.1964 | 18 | 654 (अ) | 15.10.1993 |
| 7 | 1275 | 04.09.1965 | 19 | 297 | 25.06.1994 |
| 8 | 1231 | 13.08.1966 | 20 | 319 (अ) | 31.03.1995 |
| 9 | 1116 | 29.07.1967 | 21 | 754 (अ) | 04.11.1999 |
| 10 | 308 | 08.03.1975 | 22 | 140 | 29.03.2000 |
| 11 | 1251 | 21.10.1978 | 23 | 706 (अ) | 16.11.2006 |
| 12 | 221 (अ) | 21.04.1980 | 24 | 188 (अ) | 24.03.2009 |