All India Services (Pay) Fourth Amendment Rules, 2013

A

This document details the fourth amendment to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, concerning pay scales for officers under the governments of Tripura and Manipur. It specifies revised pay structures, including grade pay, for various positions within the administrative services of these states. The notification references previous amendments and acts related to the reorganization of the North Eastern Region and the establishment of separate cadres for the Indian Administrative, Police, and Forest Services for Manipur and Tripura.

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अधिसूचना
नई दिल्ली . 6 सितम्बर, 2013
सा.का.सि.604(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम. 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली. 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

  1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियमावली. 2013 कहा जा सकेगा।
    (2) ये नियम 24.12 .2007 को प्रवृत्त होंगे।
  2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली. 2007:-
    (क) अनुसूची-11-क में, तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतनमान के वेतन वाले पदों में, प्रथम कॉलम में ‘मणिपुर-क्रिपुरा’ प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-| सरकार के मुख्य सचिव | 80,000/- रूपए । नियत। |
    | :–: | :–: |
    | सरकार के प्रधान सचिव | एच.ए.जी.वेतनमान $67,00 /-$ – पए $13 \%$ की वार्षिक वेतन वृद्धि। $79,003 /-$ |
    | महानिदेशक, राज्य लोक प्रशासन एवं यामीण विकास संस्थान | एच.ए.जी.वेतनमान $67,000 /-$ – पए $13 \%$ की वार्षिक वेतन वृद्धि। $79,003 /-$ |
    | राज्यपाल, विपुरा के प्रधान सचिव | एच.ए.जी.वेतनमान $67,000 /-$ – पए $13 \%$ की वार्षिक वेतन वृद्धि। $79,0001 /-$ |
    | प्रधान आवासीय आयुक्त, विपुरा भवन, नई दिल्ली | एच.ए.जी.वेतनमान $67,000 /-$ – पए $13 \%$ की वार्षिक वेतन वृद्धि। $79,0011 /-$ |
    | सरकार के सचिव | पीबी-4+रू. $10000 /-$ चैड पे |
    | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद | पीबी-4+रू. $10000 /-$ चैड पे |
    | आवासीय आयुकृत, विपुरा | पीबी-4+रू. $10000 /-$ चैड पे |
    | मुख्यमंत्री के सचिव | पीबी-4+रू. $10000 /-$ चैड पे |
    | विभागीय जांच आयुक्त | पीबी-4+रू. $10000 /-$ चैड पे |

(ख) “अनुसूची-II-भाग ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में ‘मणिपुर-निपुरा’ शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा. अर्थात्:-

विपुरा

सचिव लोक सेवा आयोग
सरकार के अपर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव
जिलाधीश एवं समाहर्ता
उच्च शिक्षा निदेशक
स्कूल शिक्षा निदेशक
सतर्कता निदेशक
सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा निदेशक
खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निदेशक
भूमि अभिलेख एवं बन्दोबस्त निदेशक
सूचना, सांस्कृतिक मामले एवं पर्यटन निदेशक
सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार
श्रमायुक्त
युवा मामले एवं खेल निदेशक
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, निदेशक
अनुसूचित जातियों, अ.पि.व. एवं धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के निदेशक
उत्पाद एवं कर निदेशक
उद्य्योग एवं वाणिज्यक निदेशक
सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक
हथकरघा, हस्तशिल्प एवं रेशमी कीट पालन, निदेशक
निदेशक, योजना एवं समन्वय

[सं.11031/04/2013-अ.भा.से.-II(ख)।” मनोज कुमार द्‌विवेदी, निदेशक । सेवाएं।पाद टिप्पणी: पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में संशोधन के पश्चात् मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अलग संवर्ग, भारतीय पुलिस सेवा का एक अलग संवर्ग, भारतीय वन सेवा का एक अलग संवर्ग, विधि एवं न्याय (विधिक विभाग) मंत्रालय की दिनांक 24.12.2012 की अधिसूचना द्वारा गठित किया गया है।
टिप्पणी : मुखध नियम दिनांक 20.3 .2008 की सा.का.नि. सं. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123 (अ) दिनांक 15.04.2009, सा.का.नि. सं. 542(अ) दिनांक 21.07.2009, सा.का.नि. सं. 572(अ) दिनांक 13.08.2009, सा.का.नि. सं. 820 दिनांक 12.11.2009, सा.का.नि. सं. 72 (अ) दिनांक 10.02.2010, सा.का.नि. सं. 102 (अ) दिनांक 25.02.2010,सा.का.नि. सं. 191 (अ) दिनांक 12.03.2010 एवं सा.का.नि. सं. 298(अ) दिनांक 08.4.2010, सा.का.नि. सं. 397(अ) दिनांक 11.5.2010, सा.का.नि. सं. 404(अ) दिनांक 13.05.2010, सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 17.05.2010, सा.का.नि. सं. 432(अ) दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि. सं. 434(अ) दिनांक 20.5.2010, सा.का.नि. सं. 451(अ) दिनांक 26.05.2010,सा.का.नि. सं. 689(अ) दिनांक 19.08.2010, सा.का.नि. सं. 836(अ) दिनांक 13.10.2010, सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 09.11.2010, और सा.का.नि. सं. 954(अ) दिनांक 06.12.2010, सा.का.नि. सं. 920(अ) दिनांक 30.12.2011, सा.का.नि. सं. 922(अ) दिनांक 20.12.2011, सा.का.नि. सं. 94(अ) दिनांक 16.02.2012, सा.का.नि. सं. 115(अ) दिनांक 28.03.2012, सा.का.नि. सं. 325(अ) दिनांक 26.04.2012 एवं सा.का.नि. सं. 941(अ) दिनांक 28.12.2012,सा.का.नि. सं. 55(अ) दिनांक 30.01.2013, सा.का.नि. सं. 104(अ) दिनांक 18.02.2013 द्वारा संशोधित किए गए।