Amendment to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007

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This document details an amendment to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, made by the Central Government in consultation with the Bihar Government. It revises the pay structure for various positions within the Indian Administrative Service in Bihar, specifying pay scales for roles like Chief Secretary, Development Commissioner, Principal Secretaries, and various secretaries and commissioners. The amendment also outlines changes to the pay structure for positions like District Magistrate, Cooperative Registrar, and other administrative roles. It includes a schedule detailing the revised pay for each position, specifying fixed amounts and annual increases. The notification also references previous amendments to the rules.

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अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014
सा.का.नि. 47(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, बिहार सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एततद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियमावली, 2014 कहलाएंगे।
    (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
  2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-“अनुसूची II, भाग क” में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों” की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली ‘बिहार’ प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:- “बिहार
मुख्‍य सचिव 80,000/- रु. (नियत)
अध्‍यक्ष-सह-सदस्‍य, राजस्‍व बोर्ड 80,000/- रु. (नियत)
विकास आयुक्‍त 80,000/- रु. (नियत)
कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त 80,000/- रु. (नियत)
मुख्‍य सलाहकार, बिहार राज्‍य योजना बोर्ड 80,000/- रु. (नियत)
प्रधान सचिव(वित्‍त) एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव(गृह) एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, सतर्कता विभाग एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, जल संसाधन एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, राजस्‍व और भूमि सुधार एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, उद्‍योग एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, बिहार एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/-
महानिदेशक, बिहार लोक प्रशा0 और यामीण विकास, पटना संस्‍धान एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान निवासी आयुक्‍त, बिहार भवन, नई दिल्‍ली एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/-
मुख्‍य मंत्री के प्रधान सचिव एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, जीएडी एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक || | वेतनवृद्धि 3\% से अधिक नही) 79000/- | |
:–: :–: | :–: | :–:
प्रधान सचिव, स्‍वास्‍थ्‍य विभाग एचएजी वेतनमान- | 67000/(वार्षिक |
वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नही) 79000/- | |
अध्‍यक्ष, बिहार चयन आयोग एचएजी वेतनमान- | 67000/(वार्षिक |
वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नही) 79000/- | |
विभागीय जांच आयुक्‍त, जीएडी एचएजी वेतनमान- | 67000/(वार्षिक |
वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नही) 79000/- | |
राज्यपाल के प्रधान सचिव एचएजी वेतनमान- | 67000/(वार्षिक |
वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नही) 79000/- | |
प्रधान सचिव एचएजी वेतनमान- | 67000/(वार्षिक |
वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नही) 79000/- | |
सरकार के सचिव पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
सचिव, संसदीय कार्य विभाग पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
सचिव, कृषि विभाग पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
सलाहकार, बिहार राज्‍य योजना बोर्ड पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
निवासी आयुक्‍त, बिहार भवन, नई दिल्‍ली पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
सदस्‍य, राजस्‍व बोर्ड पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
राज्यपाल के सचिव पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
मुख्‍य मंत्री के सचिव पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
सचिव, खाद्‍य और उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
सचिव, ऊर्जा विभाग पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
प्रभागीय आयुक्‍त पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
सचिव, विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
सचिव, भवन निर्माण विभाग पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
सचिव, पीएचई विभाग पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
लोकायुक्‍त के सचिव पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
सचिव, पंजीयक, उत्‍पाद-शुल्‍क और निषेध विभाग पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
सचिव, मंत्रिमण्‍डल सचिवालय पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
आईजी कारावास पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
परियोजना निदेशक, बिहार एड्स समिति पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |
राजस्‍व बोर्ड के अपर सदस्‍य पीबी-4 + जीपी 10000/- रु. | |

(ख) ” अनुसूची II- भाग ख” में वेतन के अतिरिक्‍त विशेष भत्‍ते वाले पर्दो सहित राज्‍य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्‍ठ वेतनमान वाले पर्दो में ‘बिहार’ शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्‍थान पर निम्‍नलिखित प्रतिस्‍थापित किया जाएग्‍ा, अर्थात् :-
विशेष/अपर/संयुक्‍त/उप सचिव
295 GI) $14-6$जिला मजिस्‍ट्रेट और कलेक्‍टर/अपर डीएम
पंजीयक, सहकारी समितियां
सचिव, राजस्‍व बोर्ड
राज्‍य परिवहन आयुक्‍त
श्रम आयुक्‍त
गन्‍ना आयुक्‍त
सीईओ सह नगरपालिका आयुक्‍त, पटना नगर निगम
आयुक्‍त, एमएनआरईजीए
उत्‍पाद-शुल्‍क आयुक्‍त-सह-आईजी पंजीकरण
निदेशक
[सं.11031/9/2013-अ.भा.से.-II(ख) “]
मनोज कुमार द्‍विवेदी, निदेशक (सेवाएं)
टिप्पणी :-मुख्य नियम 20.03.2008 की जी.एस.आर. 213 (अ) द्‍वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में जी.एस.आर. सं. 665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123(अ) दिनांक 15.04.2009, जी.एस.आर. सं. 542(अ) दिनांक 21.07.2009, जी.एस.आर. सं. 572(अ) दिनांक 13.08.2009, जी.एस.आर. सं. 820 दिनांक 12.11.2009, जी.एस.आर. सं. 72(अ) दिनांक 10.02.2010, जी.एस.आर. सं. 102(अ) दिनांक 25.2.2010, जी.एस.आर. सं. 191(अ) दिनांक 12.03.2010, जी.एस.आर. सं. 298(अ) दिनांक 08.04.2010, जी.एस.आर. सं. 397(अ) दिनांक 11.05.2010, जी.एस.आर. सं. 404(अ) दिनांक 13.05.2010, जी.एस.आर. सं. 413(अ) दिनांक 17.05.2010, जी.एस.आर. सं. 432(अ) दिनांक 20.05.2010, जी.एस.आर. सं. 434(अ) दिनांक 20.05.2010, जी.एस.आर. सं. 451(अ) दिनांक 26.05.2010, जी.एस.आर. सं. 689(अ) दिनांक 19.08.2010, जी.एस.आर. सं. 836(अ) दिनांक 13.10.2010, जी.एस.आर. सं. 899(अ) दिनांक 09.11.2010, जी.एस.आर. सं. 954(अ) दिनांक 06.12.2010, जी.एस.आर. सं. 920(अ) दिनांक 30.12.2011, जी.एस.आर. सं. 94(अ) दिनांक 16.02.2012, जी.एस.आर. सं. 115(अ) दिनांक 28.03.2012, जी.एस.आर. सं. 325(अ) दिनांक 26.04.2012, जी.एस.आर. सं. 941(अ) दिनांक 28.12.2012, जी.एस.आर. सं. 55(अ) दिनांक 31.01.2013, जी.एस.आर. सं. 104(अ) दिनांक 18.02.2013, जी.एस.आर. सं. 602(अ) दिनांक 06.09.2013 और जी.एस.आर. सं. 604(अ) दिनांक 06.09.2013 द्‍वारा संशोधित किए गए ।