This document details amendments to the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and the Indian Administrative Service (Cadre Strength) Regulations, 1955, concerning the allocation of cadre posts. It specifically addresses the reorganization of Andhra Pradesh and the creation of Telangana, outlining the revised number of senior duty posts for each state. The notification also includes a historical list of previous amendments to these rules. It establishes the new cadre strength for both Andhra Pradesh and Telangana, specifying the distribution of posts including central deputation reserves, state deputation reserves, training reserves, and reserved posts for promotion.
SOURCE PDF LINK :
Click to access GSR-511E-AIS-II-A-18072014-Hindi.pdf
Click to view full document content


असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 373] | नई दिल्ली, सुक्रवार, जुलाई 18, 2014/आबाह 27, 1936 |
|---|---|
| No. 373] | NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2014/ASADHA 27, 1936 |
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014
सा.का.नि. 511(अ)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परंतुक एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 के साथ पाँच अधिसूचना प्रथम भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 76 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शासित प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्—
(1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पंचम संशोधन विनियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।
(2) ये विनियम शासित राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में, अनुसूची में,
(i) “आंध्र प्रदेश” शीर्षक और इसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:—
“आन्या प्रदेश
| राज्य सरकार के अधीन बरिष्ठ ड्यूटी पद | 115 | |
|---|---|---|
| मुख्य सचिव | 1 | |
| अपर मुख्य सचिव | 2 | |
| प्रधान सचिव/प्रधान सचिव- सह आयुक्त | 12 | |
| सरकार के सचिव | 11 | |
| सचिव-सह-आयुक्त | 23 | |
| सचिव, सीसीएलए | 1 | |
| क्लेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट | 13 | |
| ज्वाइंट क्लेक्टर | 13 | |
| पीओ, आईटीडीए/पीडी, डीआरडीए/सीईओ, जेडपी | 8 | |
| संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त-वाणिज्यिक कर | 2 | |
| मुख्य राशन अधिकारी | 1 |
| निदेशक | 22 | |
|---|---|---|
| सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव | 6 | |
| 1. | कुल बरिष्ठ ड्यूटी पद | 115 |
| 2. | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम $40 \%$ । | 46 |
| 3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम $25 \%$ । | 28 |
| 4. | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम $3.5 \%$ । | 4 |
| 5. | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम $16.5 \%$ | 18 |
| 6. | भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के $33.3 \%$ से अधिक नहीं। | 64 |
| 7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6) | 147 |
| कुल प्राधिकृत पद संख्या | $211^{*}$; |
(11) “तमिलनाडु” शीर्षक और इसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत: :-
| “तेलंगाना | |
|---|---|
| राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद | 89 |
|---|---|
| मुख्य सचिव | 1 |
| अपर मुख्य सचिव | 1 |
| प्रधान सचिव/प्रधान सचिव- सह आयुक्त | 10 |
| सरकार के सचिव | 5 |
| सचिव-सह-आयुक्त | 22 |
| सचिव, सीसीएलए | 1 |
| क्लेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट | 10 |
| ज्वाइंट क्लेक्टर | 10 |
| पीओ, आईटीडीए/पीडी, डीआरडीए/सीईओ, जेडपी | 6 |
| संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त-वाणिज्यिक कर | 2 |
| मुख्य राशन अधिकारी | 1 |
| निदेशक | 16 |
| सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव | 4 |
| 1. | कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद | 89 |
|---|---|---|
| 2. | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 40%। | 35 |
| 3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 25%। | 22 |
| 4. | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 3.5%। | 3 |
| 5. | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 16.5% | 14 |
| 6. | भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं। | 49 |
| 7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6) | 114 |
| कुल प्राधिकृत पद संख्या | 163″. |
[फा. सं. 11031/6/2014-अ.भा.से.-II(क)]
दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (सेवाएं)
टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व आन्ध्र प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 376 थी।
टिप्पणी 2: मुख्य विनियम दिनांक 22.10 .1955 की का.नि.आ. सं. 3350, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक सेवा के आन्ध्र प्रदेश संवर्ग के संवर्ग में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था :-
| क्रम
संख्या | सा.का.नि. संख्या | तारीख | क्रम संख्या | सा.का.नि. संख्या | तारीख |
| — | — | — | — | — | — |
| 1. | 663 | 29.06 .1974 | 13. | 412 | 07.06 .1986 |
| 2. | 1201 | 16.11 .1974 | 14. | 765 | 20.09 .1986 |
| 3. | 94 | 25.01 .1975 | 15. | 646 | 02.09 .1989 |
| 4. | 433 | 05.04 .1975 | 16. | 647 | 02.10 .1990 |
| 5. | $51(\mathrm{~m})$ | 01.02 .1977 | 17. | $755(\mathrm{~m})$ | 15.12 .1993 |
| 6. | $544(\mathrm{~m})$ | 29.07 .1977 | 18. | $573(\mathrm{~m})$ | 13.07 .1994 |
| 7. | 44 | 14.01 .1978 | 19. | $319(\mathrm{~m})$ | 31.03 .1995 |
| 8. | 469 | 14.01 .1978 | 20. | 304 | 22.07 .1997 |
| 9. | 846 | 14.07 .1978 | 21. | 171 | 09.05 .2000 |
| 10. | 1237 | 14.10 .1978 | 22. | $786(\mathrm{~m})$ | 24.12 .2007 |
| 11. | $289(\mathrm{~m})$ | 10.05 .1979 | 23. | $862(\mathrm{~m})$ | 18.12 .2008 |
| 12. | 616 | 24.07 .1982 | 24. | $919(\mathrm{~m})$ | 30.12 .2011 |