This document details amendments to the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1955, specifically concerning the Odisha cadre. It outlines the number of senior duty posts within the Odisha state government across various departments, including revenue, agriculture, and police. The notification specifies reservation percentages for different recruitment sources – direct recruitment, state deputation, central deputation, and training reserve. It also details the number of posts filled through promotion versus direct recruitment, culminating in a total authorized strength of 237 posts for the Odisha cadre of the Indian Administrative Service. The document also lists previous notifications that have modified these rules over time.
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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 527] | नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 13, 2014/आल्विन 21, 1936 |
|---|---|
| No. 527] | NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2014/ASVINA 21, 1936 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 719(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ओडिशा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—
- (i) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) खठा संशोधन नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।
- (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में ‘ओडिशा’ शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:
“ओडिशा
| राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद | 129 |
|---|---|
| सरकार के मुख्य सचिव और मुख्य विकास आयुक्त | 1 |
| सदस्य, राजस्व बोर्ड | 1 |
| मुख्य प्रशासक, केवीके | 1 |
| कृषि उत्पादन आयुक्त | 1 |
| सरकार के प्रधान सचिव | 7 |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी | 1 |
| अपर विकास आयुक्त एवं सरकार में योजना और समन्वय विभाग के सचिव | 1 |
| महानिदेशक, प्रशिक्षण समन्वयन, गोपबंधु प्रशासन अकादमी, भुवनेश्वर | 1 |
| राजस्व मंडलीय आयुक्त | 3 |
| आयुक्त, वाणिज्यिक कर | 1 |
| परिवहन आयुक्त | 1 |
| आयुक्त-सह-राज्यपाल के सचिव | 1 |
|---|---|
| आयुक्त-सह-मुख्यमंत्री के सचिव | 1 |
| आयुक्त-सह-सचिव/सरकार के विशेष सचिव | 30 |
| विशेष राहत आयुक्त | 1 |
| आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली | 1 |
| सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव | 20 |
| सचिव, राजस्व बोर्ड | 1 |
| पंजीयक, सहकारी समिति | 1 |
| निदेशक, अ.ज.जा. और अ.जा. विकास | 1 |
| निदेशक, पंचायती राज | 1 |
| उद्योग निदेशक | 1 |
| रोजगार निदेशक | 1 |
| पंजीयन महानिरीक्षक | 1 |
| उत्पाद शुल्क आयुक्त | 1 |
| श्रम आयुक्त | 1 |
| पर्यटन निदेशक | 1 | |
|---|---|---|
| बख एवं हृथकरघा निदेशक | 1 | |
| निदेशक, सामाजिक कल्याण | 1 | |
| निदेशक, विशेष परियोजना | 1 | |
| जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर | 30 | |
| अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप-कलेक्टर, ग्रेड-I/परियोजना प्रशासक, आई.टी.डी.ए. | 5 | |
| निदेशक, प्रारंभिक एवं जन शिक्षा | 1 | |
| निदेशक, माछ्यमिक शिक्षा | 1 | |
| निदेशक, एनआरएलएम | 1 | |
| निदेशक, एनआरएचएम | 1 | |
| निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण | 1 | |
| निदेशक, कृषि एवं खाद्य उत्पादन | 1 | |
| निदेशक, पशुपालन और पशुविकित्सा सेवाएं | 1 | |
| निदेशक, मत्स्यपालन | 1 | |
| 1. | कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद | 129 |
| 2. | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम $40 \%$ । | 51 |
| 3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम $25 \%$ । | 32 |
| 4. | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम $3.5 \%$ । | 4 |
| 5. | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम $16.5 \%$ | 21 |
| 6. | भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति
द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद $1,2,3$ और 4 का अधिकतम $331 / 3 \%$ । | 72 |
| — | — | — |
| 7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें $1+2+3+4+5-6$ ) | 165 |
| | कुल प्राधिकृत पद संख्या | $237^{*}$ |
[फा. सं. 11031/03/2014-अ.भा.से.-II(क)] दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (सेवाएं) टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व ओडिशा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 226 थी। टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की एसआरओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् इन्हें ओडिशा संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया:-
| क्रम सं. | सा.का.नि. सं. | तारीख | क्रम सं. | सा.का.नि. सं. | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 | 22.03 .75 | 11 | 294 | 12.06 .93 |
| 2 | $574(\mathrm{~m})$ | 08.12 .78 | 12 | 469 | 25.09 .93 |
| 3 | 619 | 28.04 .79 | 13 | $319(\pi)$ | – 31.03 .95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 770 | 09.06 .79 | 14 | $739(\pi)$ | 31.12 .97 |
| 5 | 598 | 27.06 .81 | 15 | $477(\pi)$ | 29.06 .99 |
| 6 | 776 | 18.09 .82 | 16 | 246 | 22.06 .2000 |
| 7 | 470 | 20.06 .87 | 17 | $80(\pi)$ | 08.02 .2008 |
| 8 | 659 | 23.11 .91 | 18 | $855(\pi)$ | 12.12 .2008 |
| 9 | 438 | 03.10 .92 | 19 | $188(\pi)$ | 24.03 .2009 |
| 10 | 85 | 13.02 .93 |