Indian Administrative Service (Cadre Strength) Amendment Regulations, 2014

I

This document details amendments to the Indian Administrative Service (Cadre Strength) Regulations, 1955, specifically concerning the cadre strength in Uttar Pradesh. It outlines the number of posts for various positions within the Uttar Pradesh administration, including Chief Secretary, District Magistrates, and various Commissioners and Directors. The regulations specify the total number of senior duty posts, the percentage limits for different categories of posts (CDRs, SDRs, TRs, LRs), and the number of posts filled by promotion. It also provides a historical record of previous amendments to these regulations. The notification aims to revise and update the cadre strength to reflect the current administrative needs of Uttar Pradesh.

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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, चुधवार, दिसम्बर 31, 2014/ पौष 10, 1936 No. 710] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014/PAUSHA 10, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 938(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियमों को बनाती है, अर्थात् :-

  1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियमावली, 2014 होगा।
  2. (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “उत्तर प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद 337
मुख्य सचिव 1
अध्यक्ष, राजस्व तथा सलाहकार बोर्ड, भूमि सुधार 1
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण और अध्यक्ष, सतर्कता आयोग 1
सदस्य, राजस्व बोर्ड 2
महानिदेशक, प्रशिक्षण 1
कृषि उत्पादन आयुक्त 1
औद्योगिक विकास आयुक्त 1

मण्डलायुक्त (आगरा, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर) 6
सरकार के प्रधान सचिव 25
आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली 1
राज्यपाल के प्रधान सचिव 1
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव 1
महानिदेशक, ग्रामीण विकास राज्य संस्थान 1
समाज-कल्याण आयुक्त 1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी 1
मण्डल आयुक्त 12
सरकार के सचिव 44
मुख्य मंत्री के सचिव 2
खाद्य एवं औषध प्रशासन आयुक्त 1
बिक्री कर आयुक्त 1
ग्रामीण विकास आयुक्त 1
परिवहन आयुक्त 1
आवास आयुक्त 1
डेयरी विकास आयुक्त 1
पंजीयक, सहकारी समितियां 1
निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान 1
उद्योग निदेशक 1
आवकारी आयुक्त 1
निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र 1
गन्ना आयुक्त 1
आयुक्त एवं सचिव, राजस्व बोर्ड 1
महानिदेशक, कारावास 1
महानिदेशक, पर्यटन 1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा 1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा 1
श्रमायुक्त 1
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण II 1
सदस्य (न्यायिक) राजस्व बोर्ड 2
खाद्य आयुक्त 1
मनोरंजन कर आयुक्त 1
पंजीकरण और स्टाम्प महानिरीक्षक 1
चकबंदी आयुक्त 1

मुख्य सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी 1
निदेशक, संस्कृति 1
जिलाधीश 75
संयुक्त विकास आयुक्त/सीडीओ/अपर/संयुक्त परियोजना प्रशासक, क्षेत्र विकास 25
सरकार के विशेष सचिव 84
अपर/संयुक्त धमायुक्त 1
निर्यात आयुक्त, सामान/सेवा 2
अपर पंजीयक, सहकारी समितियां 3
अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास 1
अपर/संयुक्त बिक्री-कर आयुक्त 1
निदेशक, पंचायत 1
निदेशक, सूचना 1
निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार 1
निदेशक, समाज कल्याण 1
सचिव, लोक सेवा आयोग 1
राहत आयुक्त 1
निदेशक, स्थानीय निकाय 1
क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक 2
निदेशक, (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 1
अपर आयुक्त एवं अपर सचिव, राजस्व बोर्ड 1
निदेशक, लोक उद्यम ब्यूरो और सरकार के संयुक्त/विशेष सचिव 1
निदेशक (प्रशासन), एसजीपीजीआई 1
अपर निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान 1
अपर आवासीय आयुक्त 1
1. कुल वरिष्ठ ब्युटी पद 337
2. सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं 134
3. एसडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं 84
4. टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं 11
5. एलआर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से 55
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के $331 / 3$ प्रतिशत से अधिक नहीं 188
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद $1+2+3+4+5-6$ ) 433
कुल प्राधिकृत पद संख्या 621.”

[सं.-11031/05/2014-अ.भा.से.II-क] दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (सेवाएं) टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, उत्तर प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 592 थी। टिप्पणी 2: मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की एसआरओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ये उत्तर प्रदेश संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :


क्र.सं. सा.का.नि.सं. तारीख क्र.सं. सा.का.न्.सं. तारीख
1 426 16.10 .74 12 125 06.03 .93
2 946 24.12 .76 13 319(अ) 31.03 .1995
3 1279 28.10 .78 14 739(अ) 31.12 .1997
4 471 08.08 .79 15 230(अ) 30.04 .1998
5 446 24.07 .80 16 805(अ) 21.10 .2000
6 324 28.03 .81 17 806(अ) 21.10 .2000
7 750 15.08 .81 18 290 03.09 .2005
8 900(अ) 20.12 .83 19 13(अ) 13.01 .2006
9 961 26.12 .87 20 188(अ) 24.03 .2009
10 190 26.03 .88 21 412(अ) 17.05 .2010
11 526 28.11 .92 22 953(अ) 06.12 .2010