This document details amendments to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, concerning pay scales for various positions within the Maharashtra state government. It specifies revised pay structures, including fixed amounts and annual increments, for roles ranging from Chief Secretary to Mandal Commissioner. The notification outlines changes to both the senior pay scale and positions with additional special allowances. It also references previous notifications that have modified the original 2007 rules.
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भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, ई फरवरी, 2015
अधिसूचना सा.का.नि…………अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :- 1. (i) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2015 कहा जा सकेगा। (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में:
अनुसूची-II – भाग क” में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों, तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली “महाराष्ट्र” प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : “महाराष्ट्र
| सरकार के मुख्य सचिव | 80000/-रु. (नियत) |
| — | — |
| सरकार के अपर मुख्य सचिव | 80000/-रु. (नियत) |
| सरकार के प्रधान सचिव | एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (3\% की वार्षिक वेतन वृद्धि) –
79000/- |
| प्रधान सचिव एवं विशेष जांच अधिकारी | एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (3\% की वार्षिक वेतन वृद्धि) –
79000/- |
| प्रधान सचिव एवं मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी | एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (3\% की वार्षिक वेतन वृद्धि) –
79000/- |
| प्रधान सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी | एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (3\% की वार्षिक वेतन वृद्धि) –
79000/- |
| प्रधान सचिव सह-आयुक्त | एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (3\% की वार्षिक वेतन वृद्धि) –
79000/- || गंडल आयुक्त | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| — | — |
| सरकार के सचिव | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| राज्यपाल के सचिव | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| बिक्रीकर आयुक्त | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| बन्दोबस्त आयुक्त एवं निदेशक, भू-अभिलेख | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| शर्करा आयुक्त | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| सहकारिता आयुक्त और पंजीयक, सहकारी समिति | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| विकास आयुक्त, उद्योग | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| आयुक्त, उत्पाद शुल्क | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| मुख्यमंत्री के सचिव | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| आवासीय आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| परिवहन आयुक्त | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| डेयरी विकास आयुक्त | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| कृषि आयुक्त | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| जनजातीय विकास आयुक्त | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| आयुक्त, रोजगार एवं स्वरोजगार | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| आयुक्त, लघु बचत एवं राज्य लॉटरी | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| आयुक्त, पशुपालन | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| आयुक्त, महिला और बाल कल्याण | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| श्रम आयुक्त | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| आयुक्त, एकीकृत बाल विकास स्कीम | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| निदेशक, नगरपालिका प्रशासन | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| सचिव-सह-आयुक्त/अपर आयुक्त | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| आयुक्त, शिक्षा | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
| महानिरीक्षक, पंजीयन | पीबी-4+येड वेतन 10000/-रु. |
(ख) अनुसूची-II -भाग ख” में राज्य सरकारों के अधीन वेतन के अतिरिक्त विशेष क्षता लेने वाले पदों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन लेने वाले पदों, महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा; नामतः :-
| संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव | |
|---|---|
| समाहर्ता (कलेक्टर) | |
| मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | |
| विशेष आयुक्त, बिक्री कर | |
| संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर | || मिदेशक, समाज कल्याण | |
| — | — |
| अपर मंडल आयुक्त | |
| मिदेशक, वस्त्र | |
| नियंत्रक, राशनिंग | |
| अपर आयुक्त जनजातीय विकास | |
| आयुक्त, खेल और युवा सेवाएं | |
| महानिदेशक, सूचना और सार्वजनिक संबंध | |
| आयुक्त, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति |
फा.सं. 11031/02/2014-अ.भा.से.-II(ख)
(जिश्नु बब्आ) संयुक्त सचिव(एस & वी-II)
टिप्पणी:- मूल अधिनियम दिनांक 20.03.2007 की सा.का.नि. सं. 213(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं एवं तिथियों के तहत संशोधित किए गए थे सा.का.नि. सं.665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123(अ) दिनांक 15.04.2009, सा.का.नि. सं.542(अ) दिनांक 21.07.2009, सा.का.नि. सं.572(अ) दिनांक 13.08.2009, सा.का.नि. सं. 820 दिनांक 12.11.2009, सा.का.नि. सं. 72 (अ) दिनांक 10.02.2010, सा.का.नि. सं.102 (अ) दिनांक 25.2.2010, सा.का.नि. सं. 191 (अ) दिनांक 12.03.2010, सा.का.नि. सं. 298 (अ) दिनांक 08.04.2010, सा.का.नि. सं. 397 (अ) दिनांक 11.05.2010, सा.का.नि. सं. 404 (अ) दिनांक 13.05.2010, सा.का.नि. सं. 413 (अ) दिनांक 17.05.2010, सा.का.नि. सं. 432 (अ) दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि. सं. 434 (अ) दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि. सं. 451 (अ) दिनांक 26.05.2010, सा.का.नि. सं. 689 (अ) दिनांक 19.08.2010, सा.का.नि. सं. 836 (अ) दिनांक 13.10.2010, सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 09.11.2010, सा.का.नि. सं. 954(अ) दिनांक 06.12.2010, सा.का.नि. सं. 920(अ) दिनांक 30.12.2011, सा.का.नि. सं. 922(अ) दिनांक 30.12.2011 सा.का.नि. सं. 94(अ) दिनांक 16.02.2012, सा.का.नि. सं. 115(अ) दिनांक 28.03.2012, सा.का.नि. सं. 325(अ) दिनांक 26.04.2012, सा.का.नि. सं. 941(अ) दिनांक 28.12.2012, सा.का.नि. सं. 55(अ) दिनांक 31.01.2013, सा.का.नि. सं. 104(अ) दिनांक 18.02.2013, सा.का.नि. सं. 602(अ) दिनांक 06.09.2013, सा.का.नि. सं. 604(अ) दिनांक 06.09.2013, सा.का.नि. सं. 45(अ) दिनांक 22.01.2014, सा.का.नि. सं.47(अ) दिनांक 22.01.2014 सा.का.नि. सं.302 (अ) दिनांक 29.04.2014, सा.का.नि. सं.384 (अ) दिनांक 18.07.2014, सा.का.नि. सं.720 (अ) दिनांक 13.10.2014 एवं सा.का.नि. सं.939 (अ) दिनांक 31.12.2014
सेवा में: प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली।