This document details amendments to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, effective January 1, 2016. Key changes include defining ‘Pay Level’ within the Pay Matrix and outlining the protection of pay for officers on central deputation. The amendments specify how pay will be determined for officers on deputation, ensuring that if their deputation pay is less than what they would earn in their parent cadre, the difference will be protected as personal pay from January 1, 2016. The document also includes detailed pay matrix tables outlining various pay levels and corresponding amounts.
SOURCE PDF LINK :
Click to access GSR-575E-12062017-Hindi.pdf
Click to view full document content

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 474] | नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2017/ न्यू. 22, 1939 |
|---|---|
| No. 474] | NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2017/ JYAISTHA 22, 1939 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 जून, 2017
साः का.नि. 575(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के अनुच्छेद 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-
- (1) इस नियमावली की भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2017 कहा जाएगा।
- (2) यह नियमावली 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी मानी जाएगी।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में—
- (i) नियम 2 में उपबंध (xi) के लिए निम्नलिखित की प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-
- (xi) “वेतन मैट्रिक्स में लेवल” का अभिप्राय परिशिष्ट-I में वेतन मैट्रिक्स में उल्लिखित मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान से संबंधित लेवल से होगा।
- (ii) नियम 7 के लिए निम्नलिखित की प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-
- केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के वेतन का संरक्षण – इस नियमावली अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किए गए पद पर वेतन की विनियमित करने वाले ऐसे अनुदेशों द्वारा संशोधित वेतन संरचना में अधिकारियों का वेतन निर्धारित करने के पश्चात, यदि केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन उस वेतनमान से कम होता है जिसके वे हकदार होते यदि वे अपने मूल संवर्ग में होते और जिमे वे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं होने पर प्राप्त करते, तो वेतन में ऐसे अंतर की 01 जनवरी, 2016 से वैयक्तिक वेतन के रूप में सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
[पा. सं. 14021/1/2016-एआईएम II]
राजेश कुमार यादव, अवर सचिव
नोट: ये मूल नियम दिनांक 8 सितम्बर, 2016 के अधिसूचना सं. सा. का. नि. 870(अ) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे। 3680 GI/2017 (1)
परिशिष्ट-I
बेतन मैट्रिक्स (दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी)
| वेतन बैंड | 15600-39100 | | | 37400-67000 | | $\begin{aligned} & 67000- \ & 79000 \end{aligned}$ | 80000 | 90000 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ग्रेड वेतन | 5400 | 6600
(एसटीएम) | 7600
(जेएजी) | 8700
(चयन ग्रेड) | 10000 | | | |
| वेतन
मैट्रिक्स
सेवत | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| 1 | 56100 | 67700 | 78800 | 123100 | 144200 | 182200 | 225000 | 250000 |
| 2 | 57800 | 69700 | 81200 | 126800 | 148500 | 187700 | | |
| 3 | 59500 | 71800 | 83600 | 130600 | 153000 | 193300 | | |
| 4 | 61300 | 74000 | 86100 | 134500 | 157600 | 199100 | | |
| 5 | 63100 | 76200 | 88700 | 138500 | 162300 | 205100 | | |
| 6 | 65000 | 78500 | 91400 | 142700 | 167200 | 211300 | | |
| 7 | 67000 | 80900 | 94100 | 147000 | 172200 | 217600 | | |
| 8 | 69000 | 83300 | 96900 | 151400 | 177400 | 224100 | | |
| 9 | 71100 | 85800 | 99800 | 155900 | 182700 | | | |
| 10 | 73200 | 88400 | 102800 | 160600 | 188200 | | | |
| 11 | 75400 | 91100 | 105900 | 165400 | 193800 | | | |
| 12 | 77700 | 93800 | 109100 | 170400 | 199600 | | | |
| 13 | 80000 | 96600 | 112400 | 175500 | 205600 | | | |
| 14 | 82400 | 99500 | 115800 | 180800 | 211800 | | | |
| 15 | 84900 | 102500 | 119300 | 186200 | 218200 | | | |
| 16 | 87400 | 105600 | 122900 | 191800 | | | | |
| 17 | 90000 | 108800 | 126600 | 197600 | | | | |
| 18 | 92700 | 112100 | 130400 | 203500 | | | | |
| 19 | 95500 | 115500 | 134300 | 209600 | | | | |
| 20 | 98400 | 119000 | 138300 | 215900 | | | | |
| 21 | 101400 | 122600 | 142400 | | | | | |
| 22 | 104400 | 126300 | 146700 | | | | | |
| 23 | 107500 | 130100 | 151100 | | | | | |
| 24 | 110700 | 134000 | 155600 | | | | | |
| 25 | 114000 | 138000 | 160300 | | | | | |
| 26 | 117400 | 142100 | 165100 | | | | | |
| 27 | 120900 | 146400 | 170100 | | | | | |
| 28 | 124500 | 150800 | 175200 | | | | | |
| 29 | 128200 | 155300 | 180500 | | | | | |
| 30 | 132000 | 160000 | 185900 | | | | | |
| 31 | 136000 | 164800 | 191500 | | | | | |
[ भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
| 32 | 140100 | 169700 | 197200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 144300 | 174800 | 203100 | |||||
| 34 | 148600 | 180000 | 209200 | |||||
| 35 | 153100 | 185400 | ||||||
| 36 | 157700 | 191000 | ||||||
| 37 | 162400 | 196700 | ||||||
| 38 | 167300 | 202600 | ||||||
| 39 | 172300 | 208700 | ||||||
| 40 | 177500 |