The central government has approved the extension of the inter-cadre deputation of Shri Zubair Ali Hashmi, IAS (TR 2008), from Tripura to Uttar Pradesh. Initially approved for three years on medical grounds, the deputation has been extended for one year beyond October 13, 2017, with the consent of the governments of Uttar Pradesh and Tripura. This decision is made under Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954.
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(भारत के राजपत्र के भाग । खण्ड ॥ में प्रकाशनार्थ)
स. 13017/37/2012-अ.भा.से.-(I)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 9 अक्तूबर, 2017
अधिसूचना
केन्द्र सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार की सहमति से भी जुबैर अली हाशमी, आई.ए.एस. (टी.आर. 2008) को त्रिपुरा से उत्तर प्रदेश संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को, जो कि आरंभ में चिकित्सा कठिनाई के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित थी, 13.10.2017 के बाद एक वर्ष की अवधि के विस्तार को अनुमोदन प्रदान करती है।
(उदय भान सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद,
(हरियाणा)