This notification announces the approval of the central government for the inter-cadre deputation of Shri Jitendra Yadav, IAS (AGMUT: 2010) from the AGMUT cadre to the Haryana cadre. The deputation is approved for a period of three years from the date of assumption of charge, or until further orders, whichever comes first. This decision is made under the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.
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(भारत के राजपत्र के भाग – । खंड II में प्रकाशनार्थ)
सं. 13017/48/2018-अ.भा.से.(1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 09 जुलाई, 2019
अधिसूचना
भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री जितेन्द्र यादव, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2010) की वैयक्तिक आधार पर ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग से हरियाणा संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक अनुमोदन प्रदान करती है।
(उदय भान सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड,
नई दिल्ली।