The Government of India has approved the extension of the inter-cadre deputation period of Shri Anjaney Kumar Singh, IAS (Sikkim:2005), from the Sikkim cadre to the Uttar Pradesh cadre for another year, effective from 14.08.2024. This decision is made under the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, with a relaxation of policy.
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(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)
सं. 13017/42/2014-अ.भा.से.-I भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 20 अगस्त, 2024
अधिसूचना
भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतदद्वारा श्री ऑन्जनेय कुमार सिंह, आईएएस (सिक्किम:2005) की सिक्किम संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति की अवधि को, नीति में छूट प्रदान करते हुए, 14.08.2024 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु सहमति प्रदान करती है।
(संजय कुमार चौरसिया)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली