A recent notification from the government brings an important update to the compensation structure for a key position within the Indian Police Service. These new regulations, officially known as the Indian Police Service (Pay) Eleventh Amendment Regulations, 1976, are notably effective retrospectively from November 3, 1973. Specifically, the pay scale for the Inspector General of Police in Meghalaya has been revised to 2500-125/2-2750. This adjustment aligns with the recommendations put forth by the Third Central Pay Commission, which had set its effective date from January 1, 1973. A significant benefit of this retrospective application is the assurance that no officer will face any adverse impact due to these changes, ensuring a smooth transition for all involved.
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क्या 14021/1/76-2040000(11)9 भारत सरकार मंत्रिमंडल सर्विवालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली-110001, दिनांक जून, 1976 अधिसूचना
साल्वा०नि० सँ० . अप्रिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए . केन्द्रीय सरकार सम्बन्ध सरकारों के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-
1 (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 1976 है ।
(2) ये विनियम 3 नवम्बर, 1973 से प्रवृत्त माने जाएँगे ।
2 भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के साथ उलग्न अनुसूची-1111 के में-
(क) राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में वेतन
के समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद ” शौक के अधीन”
“असम मेघालय” प्रविष्टि के आगे, पहले कातम में मेघालय के सामने दूसरे तथा तीसरे कालमें में दो गहँ तत्कालीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमश: प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-
” पुलिस महानिरीक 2500-125/2-2750 ”
(पी ०००वेरियन)
केक-वार्ष्ट का रॉ)
सटीकाक ज्ञापन
इस पद के वेतनमान का पुनरीक्षित तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है । चूँकि आयोग की सिफारिशें । जनवरी, 1973 से माना गई है इसलिए पुलिस मद मेघालय का वेतनमान । 1973 से जून कर 2500-125/2-2750 किया जा रहा है ।
इन नियमों की भूतलक्ष प्रभाव दिए जाने के कारण किसी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड्ना- संपादन नहीं है ।