The Indian government has implemented significant updates to the compensation structure for its Indian Forest Service (IFS) officers through the Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 2000. This official notification revises the existing 1968 rules, specifically modifying Schedule III to redefine the pay scales and deputation allowances for IFS personnel holding various central government posts. The amendments introduce new emoluments for a broad spectrum of positions, ranging from top-tier roles like Secretary and Director General of Forests to mid-level and junior positions across several departments, including the Ministry of Environment and Forests, the Indian Forest Survey, and the Indira Gandhi National Forest Academy, as well as those involved in wildlife projects. Notably, several senior positions now have a fixed pay with no additional deputation allowance, while other roles receive a percentage of their grade pay as an allowance, typically capped at a maximum amount. Key clarifications emphasize that the combined pay and deputation allowance must not exceed the maximum of the respective pay scale, and these allowances are only applicable for the standard deputation period. This move underscores the government’s ongoing commitment to regularly review and update the remuneration framework for its All India Services, ensuring fair and current compensation for their critical roles in public service and environmental stewardship.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 16017_3_98-AIS(II)%20(Hindi).pdf
Click to view full document content
भारत के राजपत्र के भाग-।।। खण्ड 3(1) में प्रकाशनार्थ
सं.16017/3/98-अ.भा.से.(iü)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक $6,9,2000$
अधिसूचना
सा.का.नि केन्द्र-सरकार, अखिल भारतीय
सेवाएं 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
-
- इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2000 है ।
- ये, शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम 1968 की अनुसूची ।।। में, “ग केन्द्र सरकार के अधीन समय-वेतनमान से अधिक अथवा समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त केन्द्रीय (कार्यावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ते वाले पद, जब सेवा के सदस्यों द्वारा धारित किए जाते हैं” शीर्षक तथा इसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-
“ग, केन्द्र-सरकार के अधीन समय वेतनमान से अधिक अथवा समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त केन्द्रीय ( कार्यावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ते वाले पद जब सेवा के सदस्यों द्वारा धारित किए जाते हों,”
कार्यालय | पद का नाम | वेतनमान (रूपए) | केन्द्रीय (प्रतिनियुक्ति |
---|---|---|---|
पर कार्यावधि) भत्ता | |||
भारत सरकार के | 26000 (नियत) | शून्य | |
सचिव | |भारत सरकार के 22400-525-24500 शून्य अपर सचिव |
भारत सरकार के 18400-550-22400 शून्य संयुक्त सचिव
भारत सरकार के 14300-400-18300 ग्रेड वेतन का पन्द्रह निदेशक प्रतिशत, अधिकतम एक हजार रूपए प्रतिमास
भारत सरकार के उप सचिव
14300-400-18300
अथवा
12000-375-16500
भारत सरकार के
अवर सचिव
ग्रेड वेतन का पन्द्रह प्रतिशत, अधिकतम एक हजार रूपए प्रतिमास . यदि वेतन कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में आहरित किया जाता है, तो वेतन और केन्द्रीय (कार्यावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता उस ग्रेड के अधिकतम से अधिक नहीं होगा ।
ग्रेड वेतन का पन्द्रह प्रतिशत अधिकतम 800 रूपए प्रति मास तथा आगे शर्त यह है कि वेतन और केन्द्रीय(कार्यावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता वेतन मान के अधिकतम से अधिक न हो ।पर्यावरण और वन
वन-महा-निदेशक
और विशेष सचिव
अपर-वन महा-
निदेशक
निदेशक, भारतीय
वन सर्वेक्षण
निदेशक, इन्दिरा
गांधी राष्ट्रीय वन
अकादमी
मुख्य-वन-संरक्षक
(क्षेत्रीय)
वन-महा-निरीक्षक
और निदेशक (बाघ
परियोजना)
वन-महा-निरीक्षक
और निदेशक (हाथी
परियोजना)
वन-महा-निरीक्षक
अपर निदेशक, इन्दिरा
गांधी राष्ट्रीय वन
अकादमी
उप-वन- महानिरीक्षक
(वन्य-जीवन)
उप-वन-महानिरीक्षक
16400-500-22400
शून्य
26000/- रूपए (नियत) शून्य
24050-650-26000 शून्य
22400-525-24500 शून्य
22400-525-24500 शून्य
18400-500-22400 शून्य
18400-500-22400 शून्य
18400-500-22400 शून्य
18400-500-22400 शून्य
18400-500-22400 शून्य
16400-450-20000 1000
16400-450-20000 . 1000प्राचार्य, इन्दिरा गांधी 16400-450-20000 1000 राष्ट्रीय वन अकादमी क्षेत्रीय-निदेशक 16400-450-20000 1000 भारतीय-वन-सर्वेक्षण
संयुक्त-निदेशक 16400-450-20000 1000 भारतीय-वन-सर्वेक्षण
वन-संरक्षक (केन्द्रीय) 16400-450-20000 1000
निदेशक-वन् (शिक्षा) 16400-450-20000 1000
प्रधानाचार्य, राज्य-वन 16400-450-20000 1000 सेवा-महाविद्यालय
निदेशक, राष्ट्रीय प्राणि 16400-450-20000 1000 उद्यान.
संयुक्त- निदेशक, राष्ट्रीय 10000-325-15200 800 प्राणि उद्यान, अथवा
नई दिल्ली 12000-375-16500 1000 अथवा
14300-400-18300 1000
सहायक-वन महा- 10000-325-15200 800
निरीक्षक अथवा
12000-375-16500 1000
अथवा
14300-400-18300 1000उप-निदेशक्-भारतीय 10000-325-15200 800
वन-सर्वेक्षण अथवा
12000-375-16500 1000
अथवा
14300-400-18300 1000
उप-वन-संरक्षक 10000-325-15200 800
(केन्द्रीय) अथवा
12000-375-16500 1000
अथवा
14300-400-18300 1000
उप-निदेशक, (वन्य 10000-325-15200 800
जीवन सुरक्षा) अथवा
12000-375-16500 1000
अथवा
14300-400-18300 1000
उप-निदेशक/संयुक्त 10000-325-15200 800
निदेशक (वन्य-जीवन) अथवा
12000-375-16500 1000
अथवा
14300-400-18300 1000
उप-निदेशक/संयुक्त- 10000-325-15200 800
निदेशक, (बाघ परियोजना) अथवा
12000-375-16500 1000
अथवा
14300-400-18300 1000
सह-प्राचार्य, इन्दिरा 10000-325-15200 800
गांधी राष्ट्रीय-वन- अथवा
अकादमी 12000-375-16500 1000
अथवा
14300-400-18300 1000| | व्याख्याता, राज्य-वन – सेवा-महाविद्यालय | 10000-325-15200 अथवा
12000-375-16500
अथवा
14300-400-18300 | $\begin{aligned} & 800 \ & 1000 \ & 1000 \end{aligned}$ |
| :–: | :–: | :–: | :–: |
| | प्रधानाचार्य,वन-रेंजरमहाविद्यालय | 10000-325-15200
अथवा
12000-375-16500
अथवा
14300-400-18300 | $\begin{aligned} & 800 \ & 1000 \ & 1000 \end{aligned}$ |
| | प्रशिक्षक, वन-रेंजरमहाविद्यालय | 10000-325-15200
अथवा
12000-375-16500
अथवा
14300-400-18300 | $\begin{aligned} & 800 \ & 1000 \ & 1000 \end{aligned}$ |
| योजना आयोग, उप-सलाहकार (वानिकी) | | 10000-325-15200
अथवा
12000-375-16500
अथवा
14300-400-18300 | $\begin{aligned} & 800 \ & 1000 \ & 1000 \end{aligned}$ |
| कृषि और सहकारिता मंत्रालय | अपर-आयुक्त
(वानिकी) | 16400-450-20000 | 1000 |
| ग्रामीण
विकास
मंत्रालय | सहायक-वन.
महानिरीक्षक | 10000-325-15200
अथवा
12000-375-16500
अथवा
14300-400-18300 | $\begin{aligned} & 800 \ & 1000 \ & 1000 \end{aligned}$ |$$
-7
$$
उप सलाहकार
(वानिकी)
$10000-325-15200$
अथवा
$12000-375-16500$
अथवा
$14300-400-18300$
1000
टिप्पणी 1:- वेतन और केन्द्रीय (कार्यावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता उस पद के वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं होगा जिसके साथ केन्द्रीय (कार्यावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता दिया जा रहा है ।
टिप्पणी 2 :- इस नियम में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय (कार्यावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता सेवा के सदस्य को केन्द्र-सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित प्रतिनियुक्ति की सामान्य कार्यावधि के दौरान ही अनुज्ञेय होगा ।
(यशपाल द्धोगड़ा)
भारत सरकार के अवर सचिवटिप्पणी :- मुख्य नियम, भारत के राजपत्र में दिनांक 2.3.1968 की अधिसूचना
m 2/11/56-अ.भा.से. (iv) $337-\&$
16 1968 की सा.का.नि. संख 482 के रूप में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे :-
| क्रम स | सा.का.नि.संख्या | प्रकाशन की तारीख |
| :–: | :–: | :–: |
| 1. | 1831 | 12.10.1968 |
| 2. | 1830 | 12.10.1968 |
| 3. | 124 | 18.1.69 |
| 4. | 770 | 15.3.69 |
| 5. | 1269 | 31.5.69 |
| 6. | 2176 | 13.9.69 |
| 7. | 603 | 11.4.70 |
| 8. | 750 | 9.5.70 |
| 9. | 103अ | 24.1.71 |
| 10. | 662 | 8.5.71 |
| 11. | 223 | 11.1.72 |
| 12. | 463 | 20.1.72 |
| 13. | 493 | 29.4.72 |
| 14. | 4013 | 2.9.72 |
| 15. | 1313 | 14.10.72 |
| 16. | 1157 | 27.10.73 |
| 17. | 344 | 6.4.74 |
| 18. | 4723 | 15.11.74 |
| 19. | 781 | 28.6.75 |
| 20. | 4083 | 16.6.75 |
| 21. | 2223 | 16.6.75 |
| 22. | 2513 | 3.8.76 |
| 23. | 2268 | 23.8.75 |
| 24. | 2558 | 26.10.75 |
| 25. | 8323 | 26.7.78 |
| 26. | 4453 | 6.7.76 |
| 27. | 1285 | 1.10 .77 || 28. | 6323 | 5.10 .77 |
| :–: | :–: | :–: |
| 29. | 143 | 6.1 .76 |
| 30. | 696 | 3.6.78 |
| 31. | 3613 | 13.7.78 |
| 32. | 3623 | 13.7.78 |
| 33. | 935 | 29.7.78 |
| 34. | 4373 | 29.8.78 |
| 35. | 773 | 9.6.79 |
| 36. | 4873 | 25.8.80 |
| 37. | 5633 | 30.9.80 |
| 38. | 5663 | 1.10 .80 |
| 39. | 1075 | 18.10.80 |
| 40. | 1035 | 1.11 .80 |
| 41. | 8273 | 3.11.80 |
| 42. | 6323 | 4.11.80 |
| 43. | 223 | 17.1.81 |
| 44. | 323 | 23.1.81 |
| 45. | 3613 | 23.5.81 |
| 46. | 3773 | 2.6.81 |
| 47. | 3873 | 9.6.81 |
| 48. | 6013 | 16.11.81 |
| 49. | 6063 | 17.11.81 |
| 50. | 6543 | 14.12.81 |
| 51. | 2953 | 1.4.82 |
| 52. | 3553 | 26.4.82 |
| 53. | 3573 | 27.4.82 |
| 54. | 4393 | 31.5.82 |
| 55. | 5313 | 20.8.82 |
| 56. | 253 | 12.1.83 |
| 57. | 4793 | 9.6.83 |
| 58. | 8383 | 8.11.83 |
| 59. | 32 | 21.1.84 |
| 60. | 119 | 11.1.84 |
| 61. | 943 | 19.2.85 |
| 62. | 1273 | 28.2.85 || 63. | 3093 | 26.3 .85 |
| :–: | :–: | :–: |
| 64. | 3283 | 29.3.85 |
| 65. | 4903 | 22.6.85 |
| 66. | 2043 | 14.2.86 |
| 67. | 267 | 12.1.86 |
| 68. | 665 | 30.8 .86 |
| 69. | 764 | 20.9.86 |
| 70. | 779 | 27.9.86 |
| 71. | 797 | 27.9.86 |
| 72. | 830 | 4.10 .86 |
| 73. | 838 | 4.10 .86 |
| 74. | 881 | 18.10.86 |
| 75. | 165 | 14.3.87 |
| 76. | 2863 | 13.3.87 |
| 77. | 408 | 30.5.87 |
| 78. | 618 | 15.8.87 |
| 79. | 801 | 31.10.87 |
| 80. | 827 | 7.11.87 |
| 81. | 837 | 14.10.87 |
| 82. | 838 | 14.11.67 |
| 83. | 4333 | 6.4.88 |
| 84. | 5473 | 4.5.88 |
| 85. | 8353 | 3.8.88 |
| 86. | 3533 | 10.3.89 |
| 87. | 553.37 | 16.5.89 |
| 88. | 455 | 1.7.89 |
| 89. | 833 | 11.11.89 |
| 90. | 917 | 16.12.89 |
| 91. | 934 | 30.12.80 |
| 92. | 265 | 5.5.90 |
| 93. | 589 | 22.9.90 |
| 94. | 604 | 29.9.90 |
| 95. | 727. | 8.12.90 |
| 96. | 729 | 8.12.90 |
| 97. | 1263 | 5.3.91 |98. 474
99. 526
-100. 564
101. 583
102. 22
103. 53931
104. 53731
105. 68631
106. 68831
107. 43831
108. 384
109. 515
110. 593
111. 265
112. 277
113. 340
114. 359
115. 376
116. 481
117. 504
118. 505
119. 551
120. 7631
121. 7831
122. 58631
123. 58831
124. 59031
125. 1831
126. 59831
127. 414
128. 41
129. 170
130. 187.
131. 61831
24.8.91
14.9.91
5.10.91
19.10.91
9.1.93
6.8.1993
6.8.1993
4.11.1993
4.11.1993
9.5.1994
30.7.1994
22.10.1994
3.12.1994
3.6.1995
10.6.1995
22.7.1995
29.7.1995
12.8.1995
18.11.1995
2.12.1995
2.12.1995
16.12.1995
5.2.1996
5.2.1996
26.12.1996
26.12.1996
26.12.1996
17.1.1997
17.10.1997
20.12.1997
21.2.1998
29.8.1998
26.9.1998
14.10.1998| 132. | 03 | 2.1.1999 |
| :– | :– | :– |
| 133. | 85 | 20.3 .1999 |
| 134. | 373 | 10.12 .1999 |
| 135. | 375 | 10.12 .1999 |
| 136. | 144 | 5.4 .2000 |
| 137 | $825(\mathrm{~g})$ | 21.10 .2000 |
| 138. | $828(\mathrm{~g})$ | 21.10 .2000 |
| 139. | $831(\mathrm{~g})$ | 21.10 .2000 |
(यशपाल ढीगड़ा)
भारत सरकार के अवर सचिव
सेवा में,
प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी
नई दिल्ली ।