This official communication details significant adjustments to the pay structure for officers in the Indian Administrative Service. These revisions, known as the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2009, specifically address the emoluments for those promoted to the Super Time Scale and the Higher Administrative Grade within Pay Band-4. Key changes include a refined method for calculating annual increments, set at a 3% rate, ensuring a structured progression within the pay scales. The revised rules also specify new pay ranges, for instance, replacing the previous Pay Band-4 structure with a consolidated range from ₹67,000 (with 3% annual increment) to ₹79,000 for HAG. Notably, these amendments are retrospectively effective from January 1, 2006, ensuring that the changes apply to past service. The comprehensive update aims to streamline and enhance the compensation framework for senior administrative personnel.
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असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 450] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2009/श्रावण 22, 1931 |
|---|---|
| No. 450] | NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2009/SRAVAN 22, 1931 |
कार्यिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2009
सा.का.नि. 572(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्
- (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2009 के नाम से जाने जाएँ।
(2) ये 01 जनवरी, 2006 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 (इसमें आगे उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 3 में, उप नियम (1) के भाग घ के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
“(i) एच ए जी वेतनमान : 67000/-रूपए (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) – 79000/-रूपए
2. उपर्युक्त नियमावली के नियम 4 में, उप नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्
“(7) चयन येड में सेवा के किसी सदस्य का वेतन सुपर टाइम वेतनमान में पदोन्नति होने पर, वेतन बैंड-4 में वेतन और विपमान येड वेतन के कुल का $3 \%$ की दर के बराबर एक वेतनवृद्धि की गणना करके उसे अगले 10 के गुणात्मक अंक में पूर्ण करते हुए जोडकर नियत किया जाएगा तथा वेतन बैंड-4 में विपमान वेतन और सुपर समय वेतनमान के सइश येड वेतन के लिए वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त स्वीकृत किया जाएगा ;
(7क) सुपर समय वेतन मान में सेवा के किसी सदस्य का एच ए जी वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन निम्नलिखित तरीके से नियत किया जाएगा ।
वेतन येड-4 में वेतन का कुल तथा विपमान येड वेतन के $3 \%$ की दर के बराबर एक वेतनवृद्धि की गणना करके उसे 10 के अगले गुणात्मक अंक में पूर्ण करते हुए जोडने के बाद वेतन बैंड-4 में वेतन के विपमान कुल तथा सुपर समय वेतनमान के येड वेतन के लिए कुल 2000/-रूपए की राशि को उस एच.ए.जी. वेतनमान में जोडकर नए मूल वेतन में निकालने के लिए जोड़ा जाएगा जो अधिकतम 67000/-रूपए के अध्यधीन होगा । एच ए जी वेतनमान में मूल वेतन अधिकतम वेतनमान 79000/-रूपए से अधिक नहीं होगा ।
4. उपर्युक्त नियमावली की अनुसूची-।। में
(क) भाग-क में, “वेतन बैंड-4 : 37400-67000/-रूपए जमा येड वेतन 12000/-रूपए”, शब्दों और अंकों जहां कहीं वे घटित हों, के स्थान पर “67000/-रूपए ( $3 \%$ की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)-79000/रूपए” शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ख) भाग-ग में, वेतनमान के संबंध में तालिका के कॉलम (2) में, “वेतनबैंड-4 : 37400-67000/-रूपए तथा येड वेतन 12000/रूपए” शब्दों और अंकों के स्थान पर “67000/-रूपए-(3\% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) – 79000/-रूपए” शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
टिप्पणी – मूल नियम दिनांक 20 मार्च, 2007 के सा.का.नि. संख्या 213 (अ) के अंतर्गत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में उन्हें निम्नलिखित संख्याओं के अंतर्गत संशोधित किया गया :
| सा.का.नि. संख्या | दिनांक |
|---|---|
| $23(\mathrm{~m})$ | 10.01 .2008 |
| $665(\mathrm{~m})$ | 19.09 .2008 |
| $253(\mathrm{~m})$ | 15.04 .2009 |
| फा.सं. 11031/03/2008-अ.भा.से.-।।(ख) | 21.07 .2009 |
व्याख्यात्मक ज्ञापन
केन्द्र सरकार ने वेतनबैंड-4 : 37400-67000/-रूपए जमा ग्रेड वेतन 12000/रूपए को 67000/-रूपए ( $3 \%$ की दर से वेतनवृद्धि) – 79000/-रूपए के एच ए जी वेतनमान द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर समय वेतनमान के ऊपर लागू है, से बदलने का निर्णय लिया है । भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 , तदनुसार 01 जनवरी, 2006 से संशोधित की जा रही है ।
प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी भी सदस्य को इन नियमों का भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है । [ फा. सं. 20011/5/2009-अ.भा.से.-II-(क)] हरजोत कौर, निदेशक