Amendments to Indian Police Service Pay Rules, 2010

A

Exciting news for police professionals across the nation! Recent updates aim to enhance the career progression and financial stability of officers. These new provisions, effective retrospectively from January 1, 2006, ensure equitable treatment and upward mobility. A significant highlight is the non-functional financial upgradation mechanism, which allows officers to receive a higher grade in their state cadre when their counterparts from the administrative service are deployed at the Centre in specific senior pay scales. This ensures that dedicated service and experience are duly recognized, even when an officer has not yet formally advanced to that grade. Pay fixation for newly promoted or selected officers is also being streamlined, with a 3% increment on their current pay, rounded up for better benefit. Furthermore, a key change for the Delhi region sees the top police position officially redesignated, reflecting a modern approach to governance. These comprehensive revisions are designed to positively impact police personnel without any adverse effects on their existing service terms, reinforcing a commitment to their welfare and professional growth.

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कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2010

साः का. नि. 172(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 को उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श करके भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

  1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2010 है । (ii) ये 1 जनवरी, 2006 को लागू हुए समझे जाएंगे ।

  2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3 के उप-नियम (1) में (इसके आगे उपर्युक्त नियमों के रूप में संदर्भित) टिप्पणी 3 के लिए, निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“टिप्पणी 3 : जब कभी किसी बैच विशेष के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पी.बी.-3 या पी.बी.-4 या एच.ए.जी. वेतनमान में विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले किसी ग्रेड विशेष में केन्द्र में तैनात किया जाता है, सेवा के सदस्य, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारी से दो या उससे अधिक वर्षों तक वरिष्ठ हैं और जिन्हें उस ग्रेड विशेष में अब तक पदोन्नत नहीं किया गया है, उसे उस ग्रेड विशेष में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी की तैनाती को तारीख से उनके संबंधित राज्य संवर्गों में गैर-कार्यात्मक आधार पर वही ग्रेड दिया जाएगा ।

सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने के समय केन्द्र में तैनात हैं, वेतन बैंड में उनका वेतन, वेतन बैंड या गैर-कार्यात्मक उन्नयन के वेतनमान के न्यूनतम के अध्ययनित वेतन बैंड और विद्यमान ग्रेड वेतन में विद्यमान वेतन के 3% की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए नियत किया जाएगा तथा उन्हें उच्चतर ग्रेड वेतन या वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, नहीं दिया जाएगा । ऐसे अधिकारी उस पद, जिस पर उन्हें केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत केन्द्र में नियुक्त किया गया है, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल भत्ता, जहां लागू हो, सहित ग्रेड वेतन लेते रहेंगे ।”

  1. उपर्युक्त नियमों की अनुसूची 1 में, पैराग्राफ (1) के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1) नियम 3 के उप नियम (1) में प्रथम परन्तुक तथा उसके नीचे टिप्पणियों में किसी बात के होते हुए भी, पदोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, जैसी स्थिति हो, का आरंभिक वेतन, वेतन बैंड और लागू येड वेतन में वेतन की राशि के $3 \%$ के बराबर एक वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4 में नियत किया जाएगा, जो 10 के अगले गुणज में पूरा होगा और इसके अतिरिक्त, राज्य सेवा में वेतनमान या येड वेतन में तदनुरूप वरिष्ठ समय वेतनमान या कनिष्ठ प्रशासनिक येड या चयन येड का येड वेतन दिया जाएगा ।

परन्तु यह कि चयन येड में सम्मिलित येड वेतन लागू वेतन बैंड-4 में वेतन के साथ ही दिया जाएगा।”
4. उपर्युक्त नियमों की अनुसूची-11.क में, “दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)” प्रविष्टि के कॉलम (2) में आने वाली प्रविष्टियों “पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल के प्रमुख)” के लिए “पुलिस आयुक्त (पुलिस बल के प्रमुख)” प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी :
[फा.सं. 14021/3/2008-अ.भा.से. (II)-क]
यश पात, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 108(अ), तारीख 21 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :

सा.का.नि. संख्या तारीख
$692(अ)$ $27 / 09 / 2008$
$189(अ)$ $24 / 03 / 2009$
$231(अ)$ $01 / 04 / 2009$
$497(अ)$ $07 / 07 / 2009$
$589(अ)$ $20 / 08 / 2009$
$771(अ)$ $20 / 10 / 2009$
$894(अ)$ $11 / 12 / 2009$

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी की, उस येड विशेष में, तैनाती से सम्बद्ध, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को, उनके संबंधित राज्य संवर्गों में वेतन बैंड


3 या वेतन बैंड 4 या एच.ए.जी. वेतनमान में गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है । भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2007 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संशोधित किए जा रहे हैं ।

प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से भारतीय पुलिस सेवा के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।