The central government has introduced updated pay regulations for the Indian Administrative Service, effective from January 1, 2016. These new rules supersede the 2007 framework, bringing in a comprehensive revised pay structure and a detailed pay matrix. The regulations clarify various pay components, including basic pay, pay bands, and grade pay, and establish clear guidelines for pay fixation. Significant changes include specific criteria for promotions, which now incorporate benchmark scores and mandatory mid-career training programs. The new system also specifies revised dates for annual increments, enhancing transparency in career progression. Special provisions have been outlined for pay protection and fixation for officers serving on central deputation or foreign service. Additionally, the updated rules detail the specific pay matrix levels for numerous administrative posts across various states and union territories, aiming to standardize civil service remuneration nationwide.
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कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2016
सं. 632] नई दिल्ली, बहुस्यतिवार, सितम्बर 8, 2016/भाद्र 17, 1938
No. 632] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/BHADRA 17, 1938
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2016
सामान्य: 870(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई बातों अथवा हटाए जाने वाली बातों से संबंधित को छोड़कर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के अधिसूचना में, केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:
- लघु शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
(2) इन्हें 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए माना जाएगा। -
परिभाषाएं: उन नियमों, जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित नहीं हो :-
(i) संशोधित वेतन संरचना में “मूल वेतन” का अर्थ होगा वेतन मैट्रिक्स से विनिर्दिष्ट स्तर में आहरित किया गया वेतन;
(ii) “बेंचमार्क स्कोर” का अर्थ होगा ऐसी समग्र ग्रेडिंग के लिए न्यूनतम गणितीय महत्व के उपाय स्कोर पर पहुंचना जिससे ऊपर किसी अधिकारी को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति अथवा नामांकन, जैसा भी मामला हो, के लिए योग्य के रूप में माना जाएगा;
(iii) “संवर्ग” एवं “संवर्ग पदों” का क्रमश: अर्थ वहीं होगा जो उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 में प्रदान किया गया था;
(iv) “विभागीय परीक्षा” का अर्थ होगा ऐसी परीक्षा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सेवा के सदस्यों के लिए समय-समय पर राज्य के संवर्ग में आवंटित अथवा प्रशिक्षण के लिए उस राज्य में तैनात किए गए सदस्यों के लिए निर्धारित की जाएगी;
(v) “सीधी भर्ती” का अर्थ होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 7 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
(vi) “मौजूदा मूल वेतन” का अर्थ होगा मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा मौजूदा वेतनमान में आहरित वेतन
(vii) “मौजूदा परिलब्धियों” का अर्थ होगा (i) मौजूदा मूल वेतन तथा (ii) 1 जनवरी, 2016 तक की स्थिति के अनुसार औसत सूचकांक में मौजूदा महंगाई भत्ता;
(viii) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन” का अर्थ होगा इन नियमों की अधिसूचना के तत्काल पूर्व तारीख को सेवा के किसी सदस्य द्वारा धारित पद चाहे वह पद मूल क्षमता में हो अथवा स्थापन्न क्षमता में, लिए लागू वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन में वेतन;
(ix) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “मौजूदा वेतन संरचना” का अर्थ होगा इन नियमों की अधिसूचना इन नियमों की अधिसूचना के तत्काल पूर्व तारीख को सेवा के किसी सदस्य द्वारा धारित पद चाहे वह पद मूल क्षमता में हो अथवा स्थापन्न क्षमता में, लिए लागू वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन में वर्तमान प्रणाली;
(x) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “मौजूदा वेतनमान” का अर्थ होगा इन नियमों के प्रकाशन के तत्काल पूर्व तारीख को सेवा के सदस्य द्वारा उच्च प्रशासनिक ग्रेड, शीर्ष वेतनमान में धारित पद के लिए लागू वेतनमान और जो मंत्रिमंडल सचिव चाहे मूल अथवा स्थानापन्न क्षमता में हो, के लिए लागू;
(xi) “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” का अर्थ होगा मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा अनुसूची III में वेतन मैट्रिक्स में विनिर्दिष्ट वेतनमान के अनुरूप स्तर;
(xii) “लियन” का अर्थ होगा कि नियमित आधार पर चाहे अवधि के तत्काल अथवा समापन पर अथवा अनुपस्थिति की अवधियों पर, कोई पद, जिसमें ऐसा कालिक पद भी शामिल है जिसमें उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है तथा जिस पर वह परिर्वीक्षा पर नहीं है, धारण करने वाला सेवा का कोई सदस्य का शीर्षक;
(xiii) “सेवा का सदस्य” का अर्थ होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य;
(xiv) “गैर राज्य सिविल सेवा” का वह अर्थ होगा जो उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) में प्रदान किया गया है;
(xv) ‘चयन द्वारा नियुक्त अधिकारी’ से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
(xvi) “स्थानापन्न” का अर्थ होगा कोई अधिकारी जो ऐसे पद के कर्त्तव्यों का निष्पादन कर रहा है जिनपर सेवा के अन्य सदस्य का लियन बना हुआ है और उसमें सरकार द्वारा किसी ऐसे रिक्त पद में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी शामिल होगा जिसमें सेवा का कोई अन्य सदस्य लियन नहीं रखता हो;
(xvii) “स्तर में वेतन” का अर्थ होगा वेतन मैट्रिक्स में विनिर्दिष्ट अनुसार स्तर के उपयुक्त सेल में आहरित वेतन;
(xviii) “वेतन मैट्रिक्स” का अर्थ होगा तदनुरूपी मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेडवेतन अथवा वेतनमान को प्रदान किए गए अनुसार उद्योगामी सेल में व्यवस्थित वेतन के स्तरों सहित अनुसूची III में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स;
(xix) ‘वैयक्तिक वेतन’, से सेवा के किसी सदस्य को अनुदत्स अतिरिक्त वेतन अभिप्रेत है;
(क) वेतन के पुनरीक्षण के कारण या ऐसे अद्विवी वेतन में किसी कटौती के कारण किसी अनुशासनिक कटौती के रूप में कालावधि पद से भिन्न किसी स्थायीपद के संबंध में उसके अधिष्ठायी वेतन में उसे हानि बचाने के लिए; या
(ख) किसी वैयक्तिक प्रतिफल पर आपवादिक परिस्थितियों में;
(xx) ‘प्रोन्नत अधिकारी’ से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उपनियम (1) के अनुसार किसी राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
(xxi) ‘प्रोन्नति’ से उस श्रेणी, जिसमें वह संगत समय पर कार्यरत् है, से अगली उच्चतर श्रेणी की सेवा में किसी सदस्य की नियुक्ति अभिप्रेत है;
(xxii) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी पद के संबंध में ‘संशोधित वेतन संरचना’ का अर्थ होगा मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा पद के वेतनमान के तदनुरूपी उसमें विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स एवं स्तर, जब तक उस पद के लिए भिन्न संशोधित स्तर अलग से अधिसूचित न किया गया हो;
(xxiii) “संशोधित परिलब्धियां” का अर्थ होगा संशोधित वेतन संरचना में सेवा के किसी सदस्य के वेतन के स्तर में वेतन अथवा शीर्ष वेतनमान एवं मंत्रिमंडल सचिव के वेतनमान में मूल वेतन;
[ भाग II-खण्ड 3(i) ]
(xxiv) ‘अनुसूची’ से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;
(xv) ‘सेवा’ से भारतीय प्रशासनिक सेवा अभिप्रेत है;
(xvi) ‘राज्य’ से संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई राज्य अभिप्रेत है और उसमें संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है;
(xvii) ‘राज्य काडर और संयुक्त काडर’ के क्रमशः वही अर्थ हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में उनके अर्थ हैं;
(xviii) ‘राज्य सिविल सेवा’ का वही अर्थ है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में उसका है; और
(xix) किसी संयुक्त काडर के संबंध में ‘संबंधित राज्य सरकार’ से संयुक्त काडर प्राधिकारी अभिप्रेत है;
टिप्पणी 1 :- बेचमार्क स्कोर को काडर के भीतर प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा पैनल के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। सरकार द्वारा तल चिन्हों (बेचमार्क) के पुनरीक्षण के अविष्कर्षों पर प्रभावित हो पाया।
टिप्पणी 2 :- श्रेणी में कनिष्ठतम व्यक्ति निम्नलिखित श्रेणी में प्रत्यावर्तित किए जाने के दायाँ होंगे यदि नियमित पदों को धारण करने के लिए हकदार सेवा के सदस्यों की संख्या उस श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक है;
- वेतन मैट्रिक्स में स्तर एवं इन स्तरों पर नियुक्ति – (1) वेतन मैट्रिक्स – (1) सेवा के किसी सदस्य के लिए देय वेतन मैट्रिक्स में स्तर और 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ माना जाएगा।
(क) कनिष्ठ वेतनमान –
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10
(ख) वरिष्ठ वेतनमान –
(1) वरिष्ठ समयबद्ध वेतनमान – वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी)
(2) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी)
(3) चयन ग्रेड : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी)
(ग) सुपर टाइम स्केल : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(घ) सुपर टाइम स्केल से अधिक :
(i) एचएजी वेतनमान : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(ii) शीर्ष वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(iii) मंत्रिमंडलीय सचिव वेतनमान (भारत सरकार में मंत्रिमंडल सचिव के पद के लिए): वेतन मैट्रिक्स में स्तर 18
टिप्पणी 1- समय वेतनमान (टाइम स्केल) और उससे ऊपर के वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति को भारतीय प्रशासनिक सेवा में कतिपय श्रेणियों में प्रोन्नति की बावन मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। परंतु सेवा का कोई सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 6क के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी सेवा के चार वर्ष पूरा होने पर वरिष्ठ समय वेतनमान में नियुक्ति किए जाने के लिए और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उसकी सेवा के 9 वर्ष पूरा होने पर चयन श्रेणी में सेवा के 13 वर्ष पूरे होने पर और सुपर टाइम स्केल में सेवा के 16 वर्ष पूरा होने पर नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।
टिप्पणी 2- इन नियम में सेवा के चार वर्षों, नौ वर्षों, तेरह वर्षों और सोलह वर्षों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (ज्येष्ठता विनियमन) नियम, 1997 के नियम 3 के अधीन उसको आवंटित वर्ष से संगणित किया जाएगा।
टिप्पणी 3 – चिकित्सीय प्रमाणपत्र से भिन्न या संबंधित राज्य सरकार द्वारा सेवा के सदस्य के नियंत्रण के परे के किसी कारण से ली गई, समझी गई या आगे अध्ययन के लिए असाधारण छुट्टी की, जो लोकहित में है और जो अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम,
1960 के अधीन अनुज्ञेय से अन्यथा है, इन श्रेणियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित सेवा की पात्रता अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण 1 – इस नियम के परंतुक के अधीन विद्यमान वेतनमान बनाए रखने का विकल्प, केवल किसी विद्यमान वेतनमान के संबंध में अनुज्ञेय होगा।
स्पष्टीकरण 2 – उक्त विकल्प, 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को अनुज्ञेय नहीं होगा और उसे केवल पुनरीक्षित वेतनमान अनुज्ञेय होगा।
स्पष्टीकरण 3 – जहां, सेवा का कोई सदस्य, उस वेतनमान के विनियमन के प्रयोजन सेनियमित आधार पर किसी स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारित पद के संबंध में, विद्यमान पद धारण करने के लिए इस नियम के परंतुक के अधीन कोई विकल्प देता है, जहां उसका अधिष्ठायी वेतन, वह अधिष्ठायी वेतन होगा जो उसने तब लिया होता जब वह स्थायी पद पर विद्यमान को धारण करता जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या वह तब धारणाधिकार लियन रखता जब उसे निलंबित न किया जाता या स्थानापन्न पद का वेतन, जो उसने तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश के अनुसार अधिष्ठायी वेतनमान का स्वरूप अर्जित कर लिया होता, इसमें से जो भी अधिक हो।
(2) (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन ग्रेड तथा चयन ग्रेड से ऊपर वेतन वाले पदों पर नियुक्ति परिश्रता का उपयुक्त ध्यान रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मानदंड के अनुसार, मेरिट (योग्यता) पर चयन द्वारा की जाएगी।
(ii) चयन ग्रेड तथा ऊपर के स्तर पर सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति उन ग्रेडों में रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यक्षीन होगी और इस उद्देश्य के लिए राज्य संवर्गों या संयुक्त संवर्ग प्राधिकारियों, जो भी मामला हो, के लिए प्रत्येक ग्रेड में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर केन्द्र की पूर्व-स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, एवं भारत सरकार की पूर्व-स्वीकृति लिए बिना की नई कोई भी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
(iii) केन्द्र सरकार, ऐसे संदर्भ प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसी स्वीकृति प्रदान करेगी और यदि केन्द्र सरकार उस तीन दिनों की अवधि के भीतर मंजूरी प्रदान नहीं करती है तो रिक्तियों की उपलब्धता पर मंजूरी प्रदान किया हुआ माना जाएगा तथा इस खंड की वजह से उत्पन्न होने वाली स्थिति को इन ग्रेडों में पदोन्नति पर विचार किए जाने के लिए जांच समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) की होने वाली बैठक के समक्ष रखा जाएगा:
बशर्ते कि सेवा के सदस्य को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जब उसने सुपर टाइम स्केल में नियुक्ति हेतु पात्र होने की तारीख से फेज-III का अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया हो यदि अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नहीं हो,
बशर्ते कि सेवा के सदस्य को सुपर टाइम स्केल में केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जब उसने सुपर टाइम स्केल में नियुक्ति हेतु पात्र होने की तारीख से फेज-IVअनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया हो यदि अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं हो।
बशर्ते यह भी कि सेवा के ऐसे सदस्य जिसकी उस वर्ष, जिसमें उसे मध्य करिअर प्रशिक्षण के फेज-III, फेज-IV या फेज-V करने के लिए पंक्तिबद्ध किया गया है, के पश्चात तीन वर्ष से कम की सेवा हो; को अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य रूप से नहीं जाएगा।
4. संशोधित वेतन ढांचे में वेतन का नियतन- सेवा का कोई सदस्य जो इन नियमों के अनुसार, 1 जनवरी, 2016 को अथवा बाद की किसी तारीख को संशोधित वेतन ढांचे के अनुसार विकल्प देता है अथवा विकल्प दिया हुआ समझा जाता है तो उसके आरम्भिक वेतन का, उसके उस स्थायी पद जिस पर उसका पुनर्प्रहणाधिकार (लियन) रहता है और वह पद जिस पर उसका पुनर्प्रहणाधिकार रहता यदि वह निलंबित न हो गया होता, के वास्तिविक वेतन के अनुसार उस तारीख से अलग से पुनः निर्धारित किया जाएगा और उसके द्वारा धारित पद स्थानापन्न वेतन के संबंध में निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:-
(क) सेवा के सभी सदस्यों के मामलों में-
(i) वेतन मैट्रिक्स में स्वीकार्य स्तर में वेतन वह वेतन होगा जो मौजूदा मूल वेतन को 2.57 से गुणा करने पर, निकटतम रुपये पर समाप्त करने पर प्राप्त संख्या होगी, तथा इस संख्या को वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर पर रखा जाएगा तथा यदि वह समान संख्या वेतन मैट्रिक्स के किसी स्वीकार्य स्तर के किसी सेल के समवर्ती होती है तो वह ही वेतन होगा तथा स्वीकार्य स्तर में ऐसा कोई सेल नहीं होता तो वेतन उस वेतन मैट्रिक्स के उस स्वीकार्य स्तर में अगले उड्ड सेल में नियत किया जाएगा;
(ii) यदि स्वीकार्य स्तर में न्यूनतम वेतन या प्रथम सेल उपयुक्त (i) के अनुसार आई राशि से अधिक हो जाता है, तो वेतन को स्वीकार्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर या उसके प्रथम सेल पर नियत किया जाएगा।
(क) जहां, वेतन के निर्धारण में, सेवा के सदस्य संशोधन पूर्व वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान, जैसा भी मामला हो, में दो या अधिक स्तरों पर वेतन प्राप्त कर रहे हों, वेतन मैट्रिक्स से लागू स्तर पर उसी सेल में उनका वेतन निर्धारित कर दिया जाता है, तो प्रत्येक दो चरणों वाले बंष के लिए एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाएगी और संशोधन पूर्व ढांचे में उड्ड वेतन आहरित करने वाले सेवा के सदस्य का वेतन लागू स्तर में अगले वर्टिकल सेल में निर्धारित किया जाएगा।
(ख) इस प्रयोजनार्थ, किसी निष्पित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान जहां उड्ड वेतन निम्न वेतन से न्यूनतम $3 \%$ अधिक हो, में सेवा के दो सदस्यों द्वारा आहरित वेतन दो चरण बनाएगा। $3 \%$ से कम के अन्तर का वेतन आहरित करने वाले अधिकारी इस हितलाभ के लिए अधिकारी नहीं होंगे। (उदाहरण अनुसूची-I से पूर्व है)
(ग) उपर्युक्त ढंग से वेतन बर्धन से किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन ढांचे की उस अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि अगली उड्ड अवस्था अथवा अवस्थाओं वाले संशोधित ढांचे वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा जब तक की वह पिछले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो।
(ख) सेवा का सदस्य, जो भारत के बाहर 1 जनवरी, 2016 को प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा विदेश सेवा पर था अथवा जो उड्डतर पद पर कार्य करने के अलावा एक या अधिक निम्नतर पदों पर उस तारीख को कार्य किया होता, के मामले में “विद्यमान वेतन” ढांचे में, उस पद जिस पर वह उड्डतरपद पर कार्य करने के अलावा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा विदेश सेवा अथवा जैसा भी मामला हो, के लिए लागू वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन शामिल हैं।
(ग) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि मौजूदा वेतन ढांचे में वेतन के अलावा विशेष वेतन अथवा भत्ताप्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके लिए स्थानापत्र तौर पर किसी विशेष वेतन या भत्तों के बिना ही कोई वेतन मैट्रिक्स के स्वीकार्य स्तर में वेतन दिया जाएगा ऐसे सदस्य का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में ऊपर (क) के उपखंड में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा
(घ) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि वर्तमान वेतन ढांचे में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन संरचना प्राप्त कर रहे हैं जैसे कि छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, केंद्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, आदि तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर सादृश्य भत्ता अथवा वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचा लागू कर लिया गया है, के मामले में संशोधित वेतन उपयुक्त ढांचा उपर्युक्त धारा (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होंगे ऐसे मामलों में संस्तुत नई दरों पर, भत्ते, इन बातों से संबंधित वैयक्तिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मिलेंगे।
टिप्पणी-1निलंबित सेवा का सदस्य वेतन के विद्यमान वेतन ढांचे पर आधारित निर्वाह भत्ता लेता रहेगा और संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनिक कार्यवाहियों पर अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगा।
टिप्पणी-2 सेवा के किसी सदस्य की “मौजूदा परिलब्धियां” संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।
टिप्पणी-3 जहां उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में सेवा का कोई सदस्य जो मौजूदा वेतन ढांचे में 1 जनवरी, 2016 से तत्काल पूर्व समान कैदर के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन ढांचे में उसी अवस्था में बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो।
टिप्पणी-4 जहां सेवा का कोई सदस्य इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड़ कर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो गया हो, तो उस अंतर को वेतन में होने वाली वृद्धियों में उस सेवा के किसी सदस्य के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।
टिप्पणी-5 उस सेवा के सदस्य के मामले में जो 1 जनवरी, 2016 के पूर्व “हिन्दी शिक्षण योजना” के अंतर्गत हिन्दी प्राप्त और ऐसी अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है, उनका यह अव्यक्तिगत वेतन संशोधित वेतन वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 2016 से या उससे आगे की अवधि के लिए संशोधित वेतन ढांचे में उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतन ढांचे का निर्धारण न होने की दशा में प्राप्त करते। ऐसा व्यक्तिगत वेतन, निर्धारण की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन वृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा जिस अवधि तक अधिकारी उसे प्राप्त करना जारी रखता।
टिप्पणी-6 जहां दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पूर्व किसी उड्डतर पद पर पर्दाप्रत किया गया सेवा का कोई वरिष्ठ सदस्य अपने से कनिष्ठ सदस्य से पुनरीक्षित वेतनमान में कम वेतन प्राप्त करता है, जो 1 जनवरी, 2016 को या उसके पचासु उड्डतर पद पर पर्दाप्रत किया गया है वहां सेवा के वरिष्ठ सदस्य का संशोधित वेतन संरचना में वेतन उड्ड पद पर उसके कनिष्ठ के लिए निर्धारित वेतन के बराबर होगा और
वेतन के बढ़ाए (स्टेप-अप) जाने की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन सेवा के कनिष्ठ सदस्य की पदोन्नति की तारीख से प्रभावी किया जाएगा अर्थात्:-
(क) सेवा के कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों सदस्य उसी काडर के होने चाहिए और वे पद जिन पर उन्हें पदोन्नत किया गया है उसी काडर के पद के सदृश होने चाहिए;
(ख) निम्नतर या उड्डतर पदों का मौजूदा वेतन ढांचा संशोधित वेतन ढांचा जिसमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, एक समान होंगे;
(ग) पदोन्नति के समय सेवा का वरिष्ठ सदस्य कनिष्ठ के बराबर या अधिक वेतन पा रहा हो और;
(घ) विसंगति, इस उप नियम के उपबंधों के लागू करने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः तौर पर हुई हो;
(ङ) यहां तक की यदि निम्नतर पद के कनिष्ठ अधिकारी उसकी अनुदत्त किन्हीं अग्रिम वेतनवृद्धियों के कारण वरिष्ठ व्यक्ति से मौजूदा वेतन ढांचे में अग्रिम वेतन प्राप्त कर रहा था, तो इस टिप्पणी के प्रावधानों को सेवा के वरिष्ठ सदस्य के वेतन को बढ़ाने के लिए विखंडित किए जाने की आवश्यकता है।
टिप्पणी-7 उपरोक्त उपबंधों के अनुसरण में सेवा के वरिष्ठ सदस्य के वेतन में पुनः नियतन से संबंधित आदेश सुसंगत नियमों के अधीन जारी किया जाएगा और सेवा का वरिष्ठ सदस्य वेतन के पुनः नियतन की तारीख से उसके द्वारा अपेक्षित सेवा पूरी करने पर अगली वेतनवृद्धि का हकदार होगा।
(ड.) दिनांक 1 जनवरी, 2016 के बाद संशोधित वेतन ढांचा के वेतन का निर्धारण- जहां सेवा का कोई सदस्य मौजूदा वेतन ढांचामें वेतन आहरित करना जारी रखता है और 1 जनवरी, 2016 के बाद किसी तारीख से संशोधित वेतन ढांचे का विकल्प देता है तो संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन, बाद वाली तारीख से इन्हीं नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा और इस प्रयोजन से मौजूदा वेतनमान में उसका वेतन खंड (क), (ग) अथवा (घ) जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार यथापरिकलित मौजूदा परिलब्धियों के मामले में बराबर होगा, परंतु इस शर्त के अध्यक्षीन कि बाद वाली तारीख में मूल वेतन और जहां सेवा का सदस्य सेवा विशेष भत्ता प्राप्त कर रहा है, उसका वेतन इस प्रकार परिकलित परिलब्धियों के उपयुक्त संशोधित दरों पर विशेष भत्ते के समान धनराशि की उन परिलब्धियों में से घटाकर नियत किया जाएगा।
5. आरंभित वेतन का निर्धारणः- (1) सीधी भर्ती से आए अधिकारी का प्रारंभिक वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के न्यूनतम या प्रथम सेल पर निर्धारित किया जाएगाः
बशर्ते कि यदि सीधी भर्ती का कोई अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उस पर लागू नियमों के तहत लियन रखता है, अथवा लियन रखता यदि उसका लियन स्थायी आधार पर निलंबित न कर दिया गया होता, तो उसका आरंभिक वेतन निम्नलिखित तारीके से विनियमित किया जाएगा अर्थात्:
(क) वह, परिवीक्षा की अवधि के दौरान स्थायी पद का वेतन आहरित करेगा, यदि यह कनिष्ठ वेतनमान और भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायीकरण होने पर उसके वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है;
(ख) यदि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति से पूर्व किसी समूह ‘क’ के पद को धारण किए हुए था, तो उसका वेतन, उस स्तर पर निर्धारित किया जाएगा जैसा कि वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में समूह ‘क’ के लिए किया जाएगा; और
(ग) यदि वह समूह ‘क’ के किसी निम्नतर पद को धारण किए हुए था तो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में उसका वेतन ऐसे निम्नतर पद के लिए लागू वेतन मैट्रिक्स में स्वीकार्य स्तर के उर्ध्वगामी सेल में यथाविनिर्दिष्ट एक वेतन वृद्धि द्वारा निम्नतर पद के संबंध उसके वेतन में वृद्धि करते हुए आए वेतन परे निर्धारित किया जाएगा और यदि एक वेतनवृद्धि जोड़ने के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स में उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के न्यूनतम वेतन या प्रथम सेल से कम है तो उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के न्यूनतम स्तर पर नियत किया जाएगा;
(घ) तथापि, कनिष्ठ वेतनमान से वह कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि अपनी सेवा अवधि के हिसाब से वह किसी उड्डतर वेतन के लिए पात्र नहीं बन जाता
(2) संशोधित वेतन ढांचे में कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ समयमान के पद में सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति के मामले में उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगाः-
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में जिसमे सेवा के सदस्य की पदोन्नति हुई है, एक पदोन्नति दी जाएगी तथा प्राप्त हुई संख्या के समान संख्या में उसे पदोन्नत किए गए पद के वरिष्ठ समयमान के समवर्ती वेतन मैट्रिक्स के स्तर-II में रखा जाएगा और यदि पदोन्नत हुए स्तर में ऐसा कोई सेल नहीं है तो उस स्तर में अगले उड्ड सेल में रखा जाएगा और तत्पश्चात् जिस नए स्तर में उसे पदोन्नत किया गया है, में
वृद्धि के आधार पर दो सेल नीचे करते हुए जिस स्तर में उसे पदोन्नत किया गया है, में मूल वेतन में दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएगी।
(3) राज्य सिविल सेवा के किसी अधिकारी का आरंभिक वेतन, यथास्थिति, सेवा में उसकी नियुक्ति पर या भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अनुसार किसी स्थानापत्र हैसियत में किसी काडर पद पर नियुक्ति पर अनुसूची-1 के अधिकचित सिद्धांतों के अनुसार नियत किया जाएगा। वेतन और वेतनवृद्धि लाभ अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन उससे प्रोद्भूत होंगे।
(4) इस सेवा में चयन द्वारा नियुक्त किए गए या स्थानापन क्षमता में किसी संबर्ग पद पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी का आरंभिक वेतन, केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संबर्ग) नियम, 1954के नियम 9 के अनुसार अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट रीति से निर्धारित किया जाएगा। आगे का वेतन और वेतनवृद्धि संबंधी लाभ अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत प्रोद्भूद होंगे।
(5) वरिष्ठ समयमान में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति पर सेवा के सदस्य का वेतन वेतन मैट्रिक्स में उसी रीति से स्तर 12 में निर्धारित किया जाएगा जैसा कि कनिष्ठ समयमान में वरिष्ठ समयमान में पदोन्नति के मामले में उस वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में एक वेतन वृद्धि जोडकर किया जाता है जिससे सेवा सदस्य पदोन्नत किया गया है, उसे पदोन्नत होने वाले पद स्तर के आँकड़े के सेल के समान रखा जाएगा और यदि उस स्तर में जिसमें उसकी पदोन्नति हुई है ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं हो तो उसे उस स्तर के अगले उड्डतर सेल पर रखा जाएगा और इसके पथ्रात उस स्तर के मूल वेतन में दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी जिस पर सेवा सदस्य को नए स्तर में दो सेल नीचे करने पर उसे पदोन्नत किया गया है।
(6) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के सदस्य की चयन ग्रेड में पदोन्नति पर उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 पर उस वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में एक वेतन वृद्धि जोडकर निर्धारित किया जाएगा जिससे सेवा सदस्य की पदोन्नति की गई है। उसे पदोन्नत होने वाले पद स्तर के आँकड़े के सेल के समान रखा जाएगा और यदि उस स्तर में जिसमें उसकी पदोन्नति हुई है ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं हो तो उसे उस स्तर के अगले उड्डतर सेल पर रखा जाएगा और इसके पथ्रात उस स्तर के मूल वेतन में दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी जिस पर सेवा सदस्य को नए स्तर में दो सेल नीचे करने उसे पदोन्नत किया गया है।
(7) चयन ग्रेड में सेवा सदस्य की सुपर समयमान में पदोन्नति पर उसका वेतनमान वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 जिससे सेवा सदस्य पदोन्नत किया गया है में एक वेतन वृद्धि जोडकर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 पर निर्धारित किया जाएगा और इस तरह से प्राप्त आँकड़े उस पद के स्तर में स्थापित किए जाएंगे जिस पर उसकी पदोन्नति की गई है और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर के किसी सेल में कोई समकक्ष आँकड़ा मिलता-जुलता है तो वही वेतन होगा और यदि लागू स्तर में ऐसा कोई सेल उपलब्ध न हो तो उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में अगले उड्डतर स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
(8) सुपर समय वेतनमान की सेवा सदस्य का वेतन उड्डतर प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति पर उस स्तर में जिससे सेवा सदस्य पदोन्नत किया गया है में एक वेतन वृद्धि प्रदान करके वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 पर निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते कि न्यूनतम 182200/ हो। इस तरह से प्राप्त आँकड़े उस पद के स्तर में स्थापित किए जाएंगे जिस पर उसकी पदोन्नति की गई है और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर के किसी सेल में कोई समकक्ष आँकड़ा मिलता-जुलता है तो वही वेतन होगा और यदि लागू स्तर में ऐसा कोई सेल उपलब्ध न हो तो उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में अगले उड्डतर स्तर पर निर्धारित किया जाएगा और उड्डतर प्रशासनिक ग्रेड में वेतन अधिकतम स्तर 224100/- से अधिक नहीं होगा।
(9) सेवा के एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति होने पर सेवा के सदस्य के पास उच्च पद के स्तर पर अपने वेतन को नियत करवाने का विकल्प उपलब्ध होगा और वह अपनी पदोन्नति के तारीख से अथवा निचले वेतनमान में पदोन्नति प्राप्त करने की तारीख से उपरोक्त संगत उप नियम में दी गई रीति से ऐसा करवा सकेगा। बाद वाले मामले में पदोन्नति की तारीख को वेतन मैट्रिक्स स्तर पर वेतन निचले पद पर नियत किए जाने के समान ही वेतन नियत किया जाएगा जिसका पुन: निर्धारण निचले वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करने अर्थात 01 जनवरी या 01 जुलाई से संगत उप नियमों में दी गई रीति से किया गया है।
6. विकल्प का चयन
(1) इन नियमों के परिशिष्ट में जुडे प्रथम (विकल्प का प्रपत्र) में लिखित रूप में यह विकल्प दिया जाएगा ताकि इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के भीतर के उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच सके या इस आदेश के तीन माह के भीतर इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बाद मौजूदा वेतन संरचना में कोई संशोधन होता है:
बशर्ते कि:-
i. सेवा का सदस्य जो ऐसी अधिसूचना की तारीख पर, जैसी कि मामला हो, ऐसे आदेश की तारीख पर, छुट्टी या प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा या सक्रिय सेवा के कारण भारत से बाहर होता है तो उस्त विकल्प लिखित में दिया जाएगा ताकि उसके भारत में पद ग्रहण करने के तीन माह के भीतर उस्त प्राधिकारी के पास यह पहुंच सके; और
ii. जहां सेवा का सदस्य 1 जनवरी, 2016 को निलम्बनाधीन है तो उसके कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के भीतर विकल्प दिया जा सकता है यदि इस उप नियम में निर्धारित तिथि के बाद की तारीख होती है।
बशर्ते कि सेवा का कोई भी सदस्य तब तक मौजूदा वेतन संरचना में वेतन आहरित करने का विकल्प दे सकता है जब तक वह अपना अमला या कोई बाद की वेतनवृद्धि अर्जित नहीं करता है या जब तक वह अपना पद खाली छोड़ता है या उस वेतन संरचना में वेतन आहरित नहीं करता है:
बशर्ते यह भी कि ऐसे मामले में जहां सेवा का सदस्य 1जनवरी, 2016 के और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच पदोन्नति के उचयन के कारण उद्धतर वेतन माह में रखा गया है सेवा का सदस्य ऐसी पदोन्नति या उचयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना, जैसी की मामला हो का विकल्प दे सकता है।
(2) यह विकल्प सेवा सदस्य द्वारा इन नियमों के परिशिष्ट प्रपत्र में शपथपत्र सहित नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।
(3) यदि प्राधिकारी को उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विकल्प के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सेवा सदस्य द्वारा 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित करने के लिए चयनित किया हुआ माना जाएगा।
(4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।
टिप्पण1:सेवा सदस्य जिसकी सेवाएं 1 जनवरी, 2016 को या इसके बाद बर्खास्त की गई थीं और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र अनुशासनिक कारणों से बर्खास्त करने के कारण विकल्प नहीं दे सका, वह उप नियम (1) के अधीन विकल्प देने का हकदार होगा।
टिप्पण2: -सेवा सदस्य जिसकी 1 जनवरी, 2016 को या इसके बाद मृत्यु हो गई और जो निर्धारित समय के भीतर अपना विकल्प नहीं दे सका, उसके द्वारा 1 जनवरी, 2016 या बाद की ऐसी तारीख जो उसके आचितों के लिए लाभदेय हो, यदि संशोधित वेतन संरचना अधिक समर्थनकारी हो, संशोधित वेतन संरचना का विकल्प दिया माना जाएगा और ऐसे मामलों में कार्याध्यक्ष द्वारा बकाया भुगतान की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
टिप्पण3: -सेवा सदस्य जो 1 जनवरी, 2016 को अर्जित या अन्य कोई छुट्टी अर्जित करता है जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाती है, वह उप नियम (i) के अधीन विकल्प देने का हकदार होगा।
7. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को वेतन संरक्षण:-
यदि केन्द्रीय सरकार में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन, इन नियमों के अधीन संशोधित वेतन संरचना में निर्धारण करने पर या उस पद जिस पर वे प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, के वेतन निर्धारण के अनुदेशों के अनुसार निर्धारण पर उनके मूल संवर्ग के पद जिस पर वे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर न होते हुए आहरित करने से कम होता है तो इस संबंध में सरकार के संकल्प की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 25 जुलाई, 2016 से उनके वैयक्तिक वेतन संरक्षित के रूप में ऐसे अंतराल का भुगतान किया जाएगा
इसके अतिरिक्त, यदि सेवा सदस्य को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर होने के दौरान पदोन्नति की जाती है तो वेतन अंतराल जो वह अधिकारी आहरित करता जब तक मूल संवर्ग में होता और उसके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की राशि को सरकार के संकल्प की अधिसूचना जारी होने की तारीख से वैयक्तिक वेतन के रूप में संरक्षित किया जाएगा।
(8) वेतन वृद्धि विनियमन:- (i) (क) वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर के उध्ध्वंगामी कक्षों के अनुसार विनिर्दिष्ट होगी। (ख) वेतन वृद्धि के लिए दो तारीखें होंगी अर्थात् मौजूदा 1 जुलाई की बजाए प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई।
बशर्ते कि सेवा का सदस्य अपनी नियुक्ति प्रदान किए जाने के तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।
बशर्ते यह भी कि सेवा के ऐसे सदस्यों के मामले में जो दिनांक 01.01.2016 को दो वर्ष से अधिक समय से लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान, जो भी मामला हो, में अधिकतम वेतन ले रहे हों, उन्हें गतिरोध के प्रत्येक दो वर्षों के लिए उक्त वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान के अधिकतम के रूप में दिनांक 01.01 .2016 को वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में एक वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) प्रदान करना इस शर्त के अध्यक्षीन होगा कि ऐसी वेतनवृद्धि प्रदान करने के पश्चात मिलने वाला वेतन, वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो।(उदाहरण अनुसूची-1 से पूर्व है)
(ग) ऐसा सेवा का सदस्य जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोच्रति के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोच्रति के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी
बशर्ते कि सेवा का सदस्य अपनी नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के आधार पर 1 जनवरी या 1 जुलाई को एक ही वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होगा।
(2) चिकित्सा प्रमाण पत्र से भिन्न ली गई असाधारण द्वारा छुट्टी पर जाते समय उसकी छुट्टियों के सिवाय सेवा सदस्य द्वारा धारित पद के लिए वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में वेतन वृद्धि के लिए है गिनी जाएगी:-
बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार संतुष्ट हो कि असाधरण छुट्टी सेवा सदस्य के नियन्त्रण से बाहर किसी कारण से या जनहित में उज्जतर वैज्ञानिक या तकनीकी अध्ययन के लिए ली गई, जिसके लिए अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन अध्ययन छुट्टी स्वीकार्य हो,ऐसी असाधारण छुट्टी इस उप नियम के अधीन वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाएगी।
(3) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि को भी इस प्रकार गणना में लिया जाएगा और वेतन वृद्धि के लिए उस अवधि की गणना इस शर्त के अधीन रहते हुए की जाएगी की सेवा का सदस्य उस पद को धारण करना जारी रखता, यदि वह ऐसी छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर भारत के बाहर जाने के लिए न जाता;
परंतु जहां इस नियम के अंतर्गत छुट्टी वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती है वहां इसे अंतर्वलित अवधि की सीमा तक अगली वेतन वृद्धि तक आस्थगित करने के लिए प्रभावी किया जाएगा।
(4) नियम 3 के उपनियम 1 में यथा विनिर्दिष्ट किसी सेवा के सदस्य को अनुज्ञेय वेतनवृद्धियां उसकी सेवा की अवधि जिसमें वेतनमान में सेवा की खंडित तथा पूर्ण सेवा यदि कोई होके स्तर पर वेतन स्तर या वेतन बैंड में वेतन और पूर्व सेवा यदि कोई हो के अनुसार नियमित होंगी तथा इसकी भी वेतनवृद्धि के लिए गणना की जाएगी। यदि यह-
(i) किसी काडर पद की सेवा हो; अथवा
(ii) उक्तस्तरया उसमे उज्जतर वेतनमान में स्थायी या अस्थायी सेवा हो (जिसमें पूर्णतः या सारवान रूप से सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन निगमित किया अनिगमित किसी निकाय में कोई पद सम्मिलित है।)
बशर्ते कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सेवा सहित काडर के बाहर के पद पर सेवा की गणना काडर में वापस जाने पर वेतनवृद्धि के लिए निम्न शर्तों के अधीन की जाएगी, अर्थात्-
(क) उस वेतनमान में पदों पर नियुक्ति के लिए जिस राज्य सरकार के काडर से सेवा का सदस्य संबंधित है उस राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया हो;
(ख) काडर में उसके सभी वरिष्ठ, उनके सिवाय जिन्हें ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, उस वेतनमान के वेतन पाने वाले हैं ऐसे पदों पर सेवारत थे जिनमें लाभ की अनुमति है या उज्ज पदों पर कार्य कर रहे थे और कम से कम एक कनिष्ठ व्यक्ति काडर पद धारण किए हुए था या राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व के अंतर्गत अनुज्ञेय काडर बाह्य पद या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञेय समय से अधिक के लिए प्रयोग किए गए राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व राज्य काडर जिसमें वह हो, की राज्य सरकार के अधीन वेतनमान के वेतन वाले पद पर था।
(ग) सेवा की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उसके कनिष्ठ की प्रोच्रति हुई और लाभ उस अवधि तक सीमित होगा जिस के दौरान वह राज्य सरकार जिस काडर से वह संबंधित है, के अंतर्गत किसी पद पर रहा होता।
(5) सेवा का कोई सदस्य जो केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसा काडर बाह्य पद, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के अधीन पद भी उस काडर में जिससे वह संबंधित है राज्य सरकार द्वारा नियम 3 में विनिर्दिष्ट समय वेतनमान से ऊपर थे, वेतनमान में किसी पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति दी जा सकेगी।
(6) यदि सेवा के किसी सदस्य कोसुपर टाइम स्केल अनुमति मिल गई हो और उपरोक्त सुपर टाइम स्केल संवर्ग में वापस आने पर उस वेतनमान में किसी पद पर नियुक्ति होने पर प्रोफार्मा पदोन्नति की सेवा अवधि वेतन और पदोन्नति के आरंभिक नियतन के लिए गणना निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी।
(i) संबंधित सेवा के सदस्य को संगत अवधि के दौरान उस स्तर में लिए नियुक्ति का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया हो
(ii) उसके सभी (अनुपयुक्त पाए व्यक्तियों को छोड़कर) अधिकारियों ने उस स्तर में उस तारीख को या उससे पूर्व से जब उसे प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई हो वेतन लेना आरंभ कर दिया हो।
(iii) उस अधिकारी के ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी ने भी (या, यदि वह अक्षमता, अनुपयुक्तता होने या अवकाश पर रहने या सामान्य पंक्ति के बाहर किसी पद पर सेवारत होने के कारण या उस श्रेणी में अपनी इच्छा से प्रोचति न लेने के कारण पीछे रह गया हो, उससे ठीक नीचे का कनिष्ठ अधिकारी इस प्रकार पीछे न रह गया हो) उस तारीख से वही स्तर आहरित करना आरंभ कर दिया हो तथा उस पद पर उसकी नियुक्ति आपात स्थिति में न की गई हो।
(iv) ऐसा लाभ ‘एक के लिए एक’ आधार दिया जाना चाहिए।
(7) जब सेवा का कोई सदस्य काडर-बाह्य पद ऐसे काल वेतनमान में धारण करता हो जो उसके द्वारा पूर्व अवसर पर में धारित किसी काडर बाह्य पद काल वेतनमान के समान हो, तो पथात् कठित काडर बाह्य पद पर उसका आरंभिक वेतन उस वेतन से कम नहीं होगा जितना वह आहरित करता था तथा वह, उस अवधि, जिसके दौरान उसने वह अंतिम वेतन तथा उस वेतन के समान वेतनमान स्तर में किसी अन्य अवसर पर वेतन आहरित करता था, की गणना करेगा और इस प्रकार की गई सेवा, उसके उस काडर में वापस आने पर की गणना तथा उसका आरंभिक वेतन उप नियम (4) में दी गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए नियत किया जाएगा।
(8) जहां सेवा का कोई सदस्य अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन अध्ययन छुट्टी से भिन्न उस तारीख को, अवकाश पर है जिस पर उसकी वेतनवृद्धि देय हो, तो उसे उसका लाभ, उस तारीख से, जिससे वह अपना कार्यभार संभालता है, मिलेगा यदि इस नियम के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय है परंतु इससे भविष्य में उसकी सामान्य वेतनवृद्धि की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी।
(9) सेवा का एक सदस्य 28 वर्ष की सेवा पूरी करने के पथात् वेतनवृद्धि आहरित करने का तब पात्र होगा जब उसने यथाविहित मध्य सेवा अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का चरण-V पूरा कर लिया हो।
9. वेतनवृद्धि रोकना.- राज्य सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त या भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी, जो विभागीय परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर आयोजित परीक्षाओं में असफल हो जाता है, की कोई वेतनवृद्धि उस समय के लिए रोक सकेगी जितने समय के लिए वह निदेश दे, लेकिन ऐसी वेतनवृद्धि को रोके जाने का कोई संचयी प्रभाव नहीं होगा।
10. अग्रिम वेतनवृद्धियों का दिया जाना.-
भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 13 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सीधी भर्ती किए गए अधिकारी को सेवा की अवधि जिसके पथात वह वेतन मैट्रिक्स के स्तर में अपनी हैसियत के अनुरूप दरों पर वेतन आहरित करने का हकदार होगा, उसकी सेवा अवधि पर ध्यान दिए बिना उसे देय दूसरी और तीसरी वेतनवृद्धि मंजूर करेगी ज्यों ही वह विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण करता है,
परंतु इस नियम के अधीन तीसरी वेतनवृद्धि यथास्थिति विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने या विहित विभागीय परीक्षाओं में से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, जैसा भी मामला हो, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने तथा पुष्टि हो जाने पर की तारीख से भूतलक्षी रूप से मंजूर की जाएगी;
परंतु यह और सीधे भर्ती किया गया ऐसा व्यक्ति जिसे यथास्थिति विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भाग लेने से इस कारण से छूट प्राप्त है कि उस सदस्य ने सेवा में आने के पहले ही ऐसी परीक्षा या परीक्षाएं या इसका भाग उत्तीर्ण कर लिया है के बारे यह समझ लिया जाएगा कि इस नियम के लिए उसने यथास्थिति विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं या उसका भाग, ऐसी सबसे पहले की परीक्षा, परीक्षाओं या इसके भाग में जिस तारीख से वह उनमें बैठा था उसने उन्हें सेवा का सदस्य बनने के पथात् उत्तीर्ण कर लिया है।
11. अनुसूची-II में सम्मिलित पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का वेतन.-
अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्त सेवा का सदस्य, जब तक वह उस पद को धारण करता है, उस्त अनुसूची में पद के लिए उपदर्शित वेतनमान तथा विशेष भत्ते या केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, जहां अनुज्ञेय हो, आहरित करने का हकदार होगा।
परंतु ऐसा वेतन किसी भी समय इन नियमों के नियम 5 और नियम 8 के अधीन अनुज्ञेय वेतन से कम नहीं होगा।
- अनुसूची-II में सम्मिलित न किए गए पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का वेतन।
(1) सेवा का कोई भी सदस्य अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी भी पद से भिन्न अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित राज्य सरकार यथास्थिति अपने नियंत्रणाधीन पदों के बारे में या केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रणाधीन पदों के बारे में, यह घोषणा नहीं कर देती कि उपर्युक्त पद उपर्युक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद के स्तर और उत्तरदायित्व के समतुल्य है।
(2) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद के अलावा किसी अन्य पद पर नियुक्त सेवा के सदस्यों का वेतन उतना होगा जितने के लिए वह हकदार होता यदि वह उस पर नियुक्त किया गया होगा जिसे समतुल्य पद घोषित किया गया हो।
(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद से भिन्न अन्य पद में उस निकाय के पद सम्मिलित हैं नियमित हो अथवा नहीं जो पूर्ण रूप से अथवा सारवान रूप से सरकार से स्वामित्व या नियंत्रणाधीन हो, का पद शामिल हैं।
(4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संबंधित राज्य सरकार अपने नियंत्रणाधीन किन्हीं पदों या केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रणाधीन किन्हीं पदों के संबंध में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पर्याय कारणों से, जहां समीकरण संभव नहीं है, यह घोषणा किए बिना किसी ऐसे पद पर सेवा के किसी सदस्य को नियुक्त कर सकती है कि उपर्युक्त पद अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद के स्तर और उत्तरदायित्व के समतुल्य है।
(5) उप नियम (4) में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्त सेवा का कोई सदस्य, जिसके बारे में वेतन मैट्रिक्स में कोई वेतन विहित नहीं किया गया है, ऐसी दर पर वेतन का आहरण करेगा जो पद से संबद्ध कर्तव्यों की प्रकृति और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अधीन आने वाले पद की दशा में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से और केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पद की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाएगा।
(6) इस उप नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्त होने पर सेवा का कोई सदस्य, जिसके संबंध में कोई वेतन या वेतन मैट्रिक्स में स्तर विहित है, विहित वेतन तथा विहित वेतन मैट्रिक्स में स्तरआहरित करेगा, वेतन की ऐसी दर यथास्थिति राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियत, वेतन मैट्रिक्स में स्तर में अधिकतम से अधिक नहीं होगी।
इस उप नियम और उप नियम (5) के अधीन किसी अधिकारी को दिया जाने वाला वेतन किसी भी समय उस वेतन से कम नहीं होगा जो वह उस समय आहरित करता होगा यदि वह उप-नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्त न हुआ होता।
(7) किसी भी समय उप-नियम (1) और उप-नियम (4) में निर्दिष्ट काडर पदों से भिन्न अन्य पदों जिनका वेतन $2,25,000 /-$ रूपए प्रतिमास है और जिनकी राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व पर गणना की जाती है, को धारण करने के लिए नियुक्त किए गए सेवा के सदस्यों की संख्या केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना राज्य काडर में वेतन के उस स्तर पर यथास्थिति काडर पदों, संयुक्त संवर्ग से अधिक नहीं होगी।
13. एक से अधिक पदों को धारण करने वाले सदस्यों का वेतन.- एक समय में एक से अधिक पदों पर कार्य करने वाले सेवा के किसी सदस्य को अतिरिक्त वेतन की मंजूरी विनियमित की जाएगी;
(क) संघ के कामकाज से संबंधित सेवारत के ऐसे सदस्य की दशा में जो केन्द्रीय सिविल सेवा – समूह ‘क’ के अधिकारियों के लिए लागू नियमों; विनियमों और आदेशों द्वारा
(ख) किसी राज्य के कामकाज से संबंधित सेवारत सेवा के ऐसे सदस्यों की दशा में जो राज्य सिविल सेवा वर्ग I के अधिकारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमों और आदेशों द्वारा
14. संयुक्त काडर से संबंधित नियम 9 , नियम 10 और नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकरण -(1)संयुक्त काडर से सेवा आरंभ करने वाले सेवा के सदस्य की दशा में नियम 9 और नियम 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग संयुक्त काडर प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
(2) संयुक्त काडर के सेवा के सदस्यों और पदों के संबंध में नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
उदाहरण
(1) संशोधित वेतन संरचना में चरणों को एक साथ (बंचिंग) करना :
यदि सेवा के रु. $53,000 /-$ और रु. $54,590 /-$ आहरित करने वाले ग्रेड-वेतन रु. $10,000 /-$ वाले दो सदस्यों को नए वेतन मैट्रिक्स में समायोजित किया जाता है तो रु. $53,000 /-$ आहरित करने वाले सदस्यों को, 2.57 से गुणा करने पर रु. $1,36,210 /-$ वेतन की अपेक्षा होगी और रु. $54,590 /-$ आहरित करने वाले सेवा के सदस्य के, 2.57 से गुणा करने पर रु. $1,40296 /-$ वेतन की अपेक्षा होगी। दोनों का संशोधित वेतन रु. $1,44,200 /-$ के वेतन के स्तर 14 के प्रथम सेल में निर्धारित किया जाना आदर्श स्थिति होगा लेकिन इनको एक साथ
(बंचिंग) करने से बचने के लिए रु. 54,590/- आहरित करने वाले सेवा सदस्य का वेतन रु. $1,48,500 /-$ वेतन के स्तर 14 के द्वितीय सेल में निर्धारित किया जाएगा।[नियम 4 (क)(ii) के अधीन परंतुक] (2) वेतन-बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतनमान के अधिकतम पर गतिरोध के लिए अतिरिक्त वेतन बुद्धि :
| वेतन-बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतनमान | पीबी-4 (37,400-67,000) ग्रेड-वेतन
10,000 | एचएजी
79,000) |
| — | — | — |
| लागू वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतन मान का अधिकतम | 77,000 | रु. 79,000 |
| जिस तारीख को अधिकतम लागू वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतनमान
निर्धारित किया गया | 01.07 .2014 | 01.07 .2013 |
| नए वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर में संशोधित वेतन | $1,99,600$ | $2,05,100$ |
| दिनांक 01.01.2016 को पूरे किए गए अधिकतम वर्ष | 1 वर्ष और 6 माह | 2 वर्ष और 6 माह |
| 01.01.2016 को प्रदान की जाने वाली वेतनवृद्धि की संख्या | शून्य | 01 |
| दिनांक 01.01.2016 को वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने पर संशोधित वेतन | 199600 | 2011300 |
दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण किए जाने पर, जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, वेतन वृद्धि की तारीख आईएएस (वेतन) नियम, 2016 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी।[नियम 8 (1)(बी) के अधीन परंतुक]
अनुसूची-I
नियम 5 के उप नियम (3) और नियम (4) के अंतर्गत आने वाले मामलों में वेतन के नियतन के सिद्धांत इस अनुसूची में,- (i) “वास्तविक वेतन” पद से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जिसका यथास्थिति राज्य सिविल सेवा/गैर-राज्य सिविल सेवा का सदस्य उस सेवा के काहर में नियुक्ति की अधिकारी हैसियत के कारण या लगातार अस्थायी रूप में या तीन वर्ष तक उड्डतर पद पर स्थानापत्र क्षमता में कार्य करने के कारण परंतु यह जबकि राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा के लिए लागू वेतनमान में 1 जनवरी, 2016 के पथ्रात् संशोधन न किया हो। यदि वेतनमानों में 1 जनवरी, 2016 के पथ्रात् संशोधन होते हैं तो राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2016 के पथ्रात् महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अंतरिम या अतिरिक्त राहत मंजूर हुआ है तथा संशोधित वेतनमान में समामेलित कर लिया गया है तो इसे ‘वास्तविक वेतन’ से अपवर्जित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी अन्य मौजूदा छूट को भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतन के नियतन से अपवर्जित कर दिया जाएगा। (ii) ‘अनुमानित वेतन’ पद से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जो यथास्थिति राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा जैसा हो, का सदस्य अपनी सेवा के वेतनमान में आहरित करता जिसमें वह स्थायी होता या जिसमें उसने लगातार अस्थायी रूप से या स्थानापत्र क्षमता में तीन वर्ष की अवधि या निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यरत होता परंतु यह तब जब कि राज्य सरकार ने यथास्थिति राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा के लिए लागू वेतनमानों में 1 जनवरी, 2016 के पथ्रात संशोधन किया हो। यदि 1 जनवरी, 2016 पथ्रात वेतनमान संशोधित किए गए हों तो 1 जनवरी, 2016 के पथ्रात राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई और संशोधित वेतनमानों में महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अंतरिम या अतिरिक्त राहत को पुनरीक्षण वेतनमान में समायोजित कर लिया जाना है या अपवर्जित कर दिया जाएगा। (1) नियम 3 के उप नियम (1) के प्रथम परंतुक और उसके नीचे के टिप्पण में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति प्रोच्रत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी का प्रारंभिक वेतन उसके वास्तविक वेतन के ठीक ऊपर के ज्येष्ठ वेतनमान के स्तर पर नियत किया जाएगा:
लेकिन यह भी शर्त होगी की यदि इस वेतनमान के विभिन्न संघटकों के लिए सामान्य हो तो वेतन ज्येष्ठ वेतनमान के निरंतर या निम्नतर संघटकों पर नियत किया जाएगा। (2) किसी प्रोच्रत अधिकारी या भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षा पर चयन द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी की दशा में उसके वास्तविक वेतन में या कल्पित वेतन में वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप हुई वृद्धि या वेतन वृद्धि के लिए हकदार होने या
परिवीक्षा होने या परिवीक्षा को अवधि के दौरान जब तक कि परिवीक्षा की अवधि भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम के नियम 3 के उप-नियम (3) के बहाई न जाए, राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा के उड्डतर वेतनमान में स्थायीकरण हो, की स्थिति में वह राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा जैसा भी मामला हो, में बड़े हुए अपने वेतन के आधार पर इस अनुसूची में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार अपने वेतन की पुनसंगणना उस तरीके से करवाने का हकदार होगा जैसा कि वह ऐसी वृद्धि की तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोचत हुआ था।
(3) यदि कोई यथास्थिति प्रोचत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त अधिकारी जैसा भी मामला हो, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा, यथास्थिति हो, में परिवीक्षा अवधि के दौरान, जब तक कि उसकी परिवीक्षा को भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) 1954 नियम के नियम 3 के उप-नियम (3) के अर्थातर्गत में विस्तारित न की जाए भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से स्थायी किया जाता है और इस प्रकार से वहां पर उसके वास्तविक वेतन या कल्पित वेतन में की गई वृद्धि की प्रभावी तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में बर्खित उसके वेतन के आधार पर इस अनुसूची में विहित सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।
(4) ऐसे मामलों में जिनमें यथास्थिति कोई प्रोचत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी हो, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति की तारीख को किसी ऐसे पद पर लगातार पदधारण कर रहा था/रहा है जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या विदेश सेवा के अंतर्गत आने वाले पदों से भिन्न पद है:-
(क) किस काडर पद के समय वेतनमान के समान वेतनमान में है; या
(ख) किसी काडर पद के स्तर और दायित्वों के समतुल्य और संबंधित राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को उसके काडर पद से भिन्न किसी अन्य पद पर नियुक्ति के तीन मास के भीतर या चयन सूची में काडर पद पर नियुक्त होने वाले चयन सूची के अगले कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की तारीख के तीन मास के भीतर इनमें से जो भी पद्यातवर्ती हो, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती है कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अंतर्गत उस काडर पद पर कार्य कर होगा किन्तु काडर से भिन्न खंड ‘क’ के अधीन किसी अन्य पद पर उसकी नियुक्ति के संबंध में एक वर्ष से अनधिक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए या खंड ज्येष्ठकाल (ख) पद के संबंध में तीन वर्ष अनधिक के लिए उसका खंड (1) के अनुसार ज्येष्ठ काल वेतनमान में नियत किया गया उसका प्रारंभिक वेतन उक्त गैर-काडर पद में उसके द्वारा आहरित किए गए या आहरित किए जा रहे वेतन से कम नहीं होगा।
परंतु यह कि ऐसे अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में प्रमाण-पत्र एक समय में चालू होगा वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अंतर्गत अनुज्ञेय चयन सूची की अधिकतम आकार के आधे से अधिक नहीं होगा और इसमें उसी क्रम पालन का किया जाएगा जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में दिए गए हैं।
परंतु यह और कि ऐसे प्रमाण-पत्र केवल तभी दिया जाएगा जब चयन सूची में किसी गैर-काडर पद पर नियुक्त किए गए प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी, जिसके संबंध में प्रमाण-पत्र दिया जाता है, चयन सूची में ऐसे प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन किसी वरिष्ठ पद पर एक कनिष्ठ चयन सूची का अधिकारी कार्य कर रहा हो।
परंतु यह भी कि ऐसे अधिकारियों के जिनके संबंध में प्रमाण-पत्र दिया जाता है पदों की संख्या उन पदों से अधिक नहीं होगी जिनके द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन गैर-काडर पदों पर कार्यरत काडर अधिकारियों की संख्या भारतीय प्रशासिनक सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनिमय, 1955 की अनुसूची के अधीन स्वीकृत प्रतिनियुक्ति रिजर्व से कम रह जाती है।
(5) यथास्थिति, किसी प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, का वेतन किसी भी दशा में ज्येष्ठ काल वेतनमान के न्यूनतम से कम पर नियत नहीं किया जाएगा।
(6) यदि यथास्थिति किसी प्रेन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के काडर स्थानापन्न के बाद सेवा में नियुक्ति होती है तो ऐसी नियुक्ति के समय वेतन को नियतन करते समय उसको स्थानापन्न के दौरान नियत किए गए वेतन को ध्यान में रखा जाएगा।
(7) इस नियमों में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति प्रेन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी का वेतन कभी भी उसके, उस मूल वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए जो उसे उस तारीख को सीधी भर्ती के रूप में मिल रहा था जिसको वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यथास्थिति राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा के किसी राजपत्रित पद पर नियुक्त किया गया था।
(8) राज्य सिविल सेवा और गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति या भारतीय प्रशासनिक सेवा के काडर पद पर स्थानापन्न करने हेतु नियुक्त होने पर उनके वेतन का नियतन प्रपत्र ‘क’ और ‘ख’ में किया जाएगा।
अनुसूची-II
(भाग-क)
राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद (01.01.2006 की स्थिति के अनुसार अस्तित्व में)
| आंध्र प्रदेश | ||
|---|---|---|
| 1. | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| 2. | अपर मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| 3. | प्रधान सचिव/प्रधान सचिव सह आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| 4. | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| 5. | सचिव सह आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-मंच राज्य क्षेत्र | ||
|---|---|---|
| अरूणाचल प्रदेश सरकार के अधीन पद | ||
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (3) | आयुक्त-सह-सचिव (पीडब्ल्यूडी/आरडब्लूडी) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (4) | आयुक्त-सह-सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (5) | आयुक्त-सह-सचिव (गृह) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (6) | आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (7) | आयुक्त-सह-सचिव (विद्युत और जल संसाधन) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (8) | आयुक्त-सह-सचिव (कार्मिक) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (9) | आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| गोवा सरकार के अधीन पद | ||
| (1) | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (3) | आयुक्त/सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (4) | आयुक्त/सचिव (शिक्षा एवं स्वास्थ्य) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| मिजोरम सरकार के अधीन पद | ||
| (1) | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
|---|---|---|
| (3) | आयुक्त एवं सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (4) | आयुक्त एवं सचिव (राजस्व) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (5) | आयुक्त एवं सचिव (गृह) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (6) | आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (7) | आयुक्त एवं सचिव (शिक्षा) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| अडंमान और निकोबार प्रशासन के अधीन पद | ||
| (1) | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (2) | विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (3) | आयुक्त-सह-सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (4) | आयुक्त-सह-सचिव (जहाज एवं ट्रांसपोर्ट) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| चंडीगढ प्रशासन के अधीन पद | ||
| (1) | प्रशासक के सलाहकार, चंडीगढ | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (2) | सचिव (गृह) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (3) | सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| दमन, दीव तथा दादर और नागर हवेली प्रशासन के अधीन पद | ||
| (1) | विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (2) | वित्त सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के अधीन पद | ||
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | वित्त आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | प्रधान सचिव (गृह) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (4) | प्रधान सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (5) | प्रधान सचिव (शहरी विकास) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | प्रधान सिचव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | प्रधान सचिव (पीडब्लयू/एलएंडवी) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (8) | प्रधान सचिव (परिवहन) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (9) | प्रधान सचिव (शिक्षा) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (10) | अध्यक्ष, डीएमएमएमबी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
|---|---|---|
| (11) | प्रधान सचिव, उप राज्यपाल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (12) | मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (13) | आयुक्त-सह-सचिव (पर्यावरण और वन तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | आयुक्त-सह-सचिव (पर्यटन, संस्कति, पुरातत्व और अकादमी) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | आयुक्त एवं सचिव (विकास) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | आयुक्त एवं सचिव (उद्योग) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (17) | आयुक्त एवं सचिव (खाद्य एवं पूर्ति) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (18) | आयुक्त एवं सचिव (योजना एवं अवसंरचना) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (19) | आयुक्त एवं सचिव (जल एवं संसाधान) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (20) | मंडल आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (21) | निदेशक (सतर्कता) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (22) | निदेशक, शिक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (23) | आयुक्त (व्यापार एवं कर) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (24) | आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (25) | आयुक्त-सह-सचिव (टीटीई) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (26) | आयुक्त-सह-सचिव (जीएडी एवं एआर) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (27) | आयुक्त-सह-सचिव (समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (28) | आयुक्त एवं सचिव (सेवा एवं प्रशिक्षण) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (29) | आयुक्त (उत्पाद शुल्क एवं मनोरजन) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (30) | आयुक्त (श्रम) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (31) | विशेष आयुक्त (परिवहन) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (32) | विशेष आयुक्त (व्यापार एवं कर) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (33) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (34) | महानिरीक्षक, पंजीकरण (राजस्व विभाग) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (35) | रजिस्ट्रार सहकारी समिति | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (36) | निदेशक (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (37) | निदेशक (उच्च शिक्षा) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (38) | सीईओ (आपदा प्रबंधन) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन पद | ||
| (1) | विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| पांडिचेरी सरकार के अधीन पद | ||
| (1) | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (2) | सचिव (योजना)-सह-विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (3) | आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा और कल्याण) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (4) | आयुक्त-सह-सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| असम-मेषालय | ||
| असम | ||
| (1) | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अध्यक्ष, असम प्रशासनिक अधिकरण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | अपर मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (4) | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (5) | कृषि उत्पादन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | प्रिंसपिल रेजीडेंट कमिश्नर, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | अध्यक्ष, राजस्व मंडल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (8) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (9) | मंडल आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (10) | आयुक्त एवं सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (11) | कर आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | उद्योग आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | आयुक्त, पीएचेआरडी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | महानिदेशक, असम प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| मेषालय | ||
| (1) | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अध्यक्ष, प्रशासनिक सुधार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (4) | आयुक्त एवं सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (5) | मंडल आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| (6) | आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (7) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| बिहार | ||
| (1) | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अद्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व मंडल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (4) | कृषि उत्पादन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (5) | मुख्य सलाहकार, बिहार राज्य योजना बोर्ड) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (6) | प्रधान सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | प्रधान सचिव, (गृह) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (8) | प्रधान सचिव, सतर्कता विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (9) | प्रधान सचिव, जल संसाधन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (10) | प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि मृधार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (11) | प्रधान सचिव, उद्योग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (12) | प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (13) | प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (14) | प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (15) | महानिदेशक, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास बिहार संस्थान, पटना | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (16) | प्रधान निवास आयुक्त, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (17) | प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (18) | प्रधान सचिव, जीएडी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (19) | प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (20) | अद्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (21) | विभागीय जांच आयुक्त, जीएडी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (22) | राज्यपाल के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (23) | प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (24) | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
|---|---|---|
| (25) | सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (26) | सचिव, संसदीय मामले विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (27) | सचिव, कृषि विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (28) | सलाहकार, बिहार राज्य योजना बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (29) | रेजीडेंट कमिश्नर, बिहार भवन, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (30) | सदस्य, राजस्व मंडल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (31) | सचिव, राज्यपाल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (32) | सचिव, मुख्यमंत्री | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (33) | सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता उत्पादन विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (34) | सचिव, ऊर्जा विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (35) | मंडल आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (36) | सचिव, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (37) | सचिव, भवन निर्माण विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (38) | सचिव, पीएचई विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (39) | सचिव, लोकयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (40) | सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क एवं मद्य निषेध विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (41) | सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (42) | आईजी, कारागार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (43) | योजना निदेशक, बिहार एआईडीएस सोसाइटी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (44) | अतिरिक्त सदस्य, राजस्व मंडल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| छत्तीसगढ़ | ||
| (1) | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अध्यक्ष, राजस्व मंडल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (4) | कृषि उत्पादन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (5) | महानिदेशक प्रशासनिक अकदमी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (7) | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (8) | सदस्य, राजस्व मंडल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| (9) | आयुक्त, वाणिज्यिक कर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (10) | आयुक्त, छत्तीसगड सरकार, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (11) | रजिस्ट्रार, की-ओपरेटिव सोसाइटी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | राज्यपाल के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | मुख्यमंत्री के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | श्रमायुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | उत्पाद शुल्क आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | आयुक्त, जनजातीय विकास | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (17) | आयुक्त, उद्योग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (18) | विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (19) | मंडल आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (20) | कृषि आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (21) | परिवाहन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| गुजरात | ||
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | सरकार के अपर सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (4) | व्यावसायिक कर आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (5) | प्रिंसिपल रेजीडेंट कमिश्नर, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुजराज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | महानिदेशक, एसपीआईपीए | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (8) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात राज्य | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (9) | ग्रामीण विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (10) | प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (11) | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | उद्योग आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | आयुक्त, बंदोबस्त एवं निदेशक, भूमि सुधार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | आयुक्त, भूमि सुधार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| (16) | आयुक्त, कपास एवं ग्रामीण उद्योग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (17) | आयुक्त, परिवहन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (18) | आयुक्त, उच्च शिक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (19) | आयुक्त, मत्स्य पालन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (20) | आयुक्त, स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (21) | आयुक्त, महिला एवं बाल विकास | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (22) | आयुक्त, भूगर्भ विज्ञान और खनन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (23) | राज्यपाल के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (24) | विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (25) | विद्यालय आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (26) | मुख्यमंत्री के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (27) | थमायुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (28) | आयुक्त, लोक उद्यम ब्यूरो | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (29) | सूचना आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (30) | राहत आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (31) | जनजातीय विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (32) | तकनीकी शिक्षा आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (33) | राजस्व, जांच आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (34) | आयुक्त, युवा, खेल एवं युवा सेवा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (35) | सचिव, राज्यपाल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| हरियाणा | ||
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | वित्त आयुक्त-सह-प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (4) | वित्त आयुक्त/प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (5) | अपर प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | सरकार के सचिव/विशेष सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (7) | राज्यपाल के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (8) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| (9) | रजिस्ट्रार, को-ओपरेटिव सोसाइटी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (10) | महानिदेशक, राज्य परिवहन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (11) | मंडल आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | परिवहन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | मद्य निषेध, आबकारी और कराधान आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | रेजीडेंट कमिश्नर, हरियाणा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | महानिदेशक, कृषि | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | महानिदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कम अरबन एस्टेट एंड कोलनाइजेशन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (17) | महानिदेशक, उच्च शिक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (18) | महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (19) | महानिदेशक/आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (20) | जिला आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| हिमाचल प्रदेश | ||
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अपर मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (4) | वित्त आयुक्त (अपील) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (5) | वित्त आयुक्त-सह-प्रधान सचिव (राजस्व) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | प्रिंसिपल रेजीडेंट कमिश्नर, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | मंडल आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (8) | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (9) | सचिव (लोकायुक्त) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (10) | मुख्य चुनाव अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (11) | निदेशक, उद्योग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | निदेशक, पर्यटन और नागरिक उड्डयन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | निदेशक, सतर्कता | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| जम्मू और कश्मीर | ||
|---|---|---|
| (1) | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | वित्तीय आयुक्त, राजस्व | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (4) | अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर विशेष ट्विन्यूनल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (5) | मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | राज्यपाल के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | प्रधान आवासीय आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (8) | राज्य के आयुक्त एवं सचिव सरकार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (9) | मंडल आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (10) | परिवहन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (11) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | आयुक्त, वाणिज्यिक कर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | उत्पाद शुल्क | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | रजिस्ट्रार सहकारी समिति | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| झारखंड | ||
|---|---|---|
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | सदस्य, राजस्व बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (4) | महानिदेशक, लोक प्रशासन श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (5) | प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | राज्यपाल के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (8) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (9) | कृषि उत्पादन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (10) | मंडल आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (11) | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| कर्नाटक | ||
|---|---|---|
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अपर मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (4) | अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (5) | अपर मुख्य सचिव, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (6) | अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
|---|---|---|
| (7) | अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (8) | अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (9) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी और डीपीएआर (निर्वाचन) सरकार के प्रमुख सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (10) | मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (11) | आवासीय आयुक्त, कर्नाटक भवन, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (12) | महानिदेशक, ए आर एंड टीआरजी, एटीआई, मैसूर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (13) | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (14) | प्रबंध निदेशक, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (15) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (16) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (17) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (18) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (19) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य वित्त निगम | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (20) | आयुक्त, ब्रुहट बंगलौर महानगर पालिका | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (21) | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (22) | आयुक्त, वाणिज्यिक कर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (23) | पंजीकरण के आईजी और आयुक्त स्टैम्प | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (24) | आयुक्त, उत्पाद शुल्क | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (25) | औद्योगिक विकास और उद्योग एवं वाणिज्य के निदेशक के लिए आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (26) | राज्यपाल के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (27) | सहकारिता के रजिस्ट्रार: समितियों और सहकारी लेखा परीक्षा के निदेशक | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (28) | खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (29) | परिवहन और सड़क सुरक्षा के लिए आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (30) | लोक शिक्षण के लिए आयुक्त, बैंगलोर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (31) | कॉलेजिएट शिक्षा के लिए आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| (32) | कृषि के लिए आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (33) | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के लिए आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (34) | वाटरशेड विकास और ई ओ / सचिव के लिए आयुक्त। कृषि एवं बागवानी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (35) | श्रम आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (36) | समाज कल्याण के लिए आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (37) | रोजगार एवं प्रशिक्षण के लिए आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (38) | सदस्य, कैट | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (39) | आयुक्त बेंगलूर विकास प्राधिकरण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (40) | आयुक्त, कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (41) | आयुक्त, ग्रामीण विकास | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (42) | अध्यक्ष, बंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (43) | रजिस्टर लोकायुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (44) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (45) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (46) | प्रबंध निदेशक, बैंगलोर महानगर परिवहन निगम | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| केरल | ||
|---|---|---|
| $(1)$ | मुख्यमचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| $(2)$ | सरकार के अपर मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| $(3)$ | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| $(4)$ | कृषि उत्पादन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| $(5)$ | आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| $(6)$ | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| $(7)$ | आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| $(8)$ | मुख्यमंत्री के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| $(9)$ | आयुक्त, कृषि | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| $(10)$ | राज्यपाल के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| $(11)$ | निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| $(12)$ | रजिस्ट्रार सहकारी समितियां | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | महानिदेशक, सरकारी प्रबंधन संस्थान | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| (14) | कार्यकारी निदेशक, राज्य गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ (कुटुम्बधी) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | आयुक्त, भू-राजस्व | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | आयुक्त, आपदा प्रबंधन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| मध्य प्रदेश | ||
|---|---|---|
| (1) | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | महानिदेशक आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (4) | अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (5) | उपाध्यक्ष, एनवीडीए | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (6) | कृषि उत्पादन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (7) | मध्य प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (8) | प्रशासनिक सदस्य, राजस्व बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (9) | विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (10) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (11) | मंडल आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | सदस्य, राजस्व बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | आयुक्त, वाणिज्यिक कर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | आयुक्त, भूमि रिकार्ड और बंदोबस्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | आयुक्त, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (17) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (18) | राज्यपाल,मध्य प्रदेश के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (19) | मुख्यमंत्री के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (20) | निदेशक, आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (21) | आयुक्त, उद्योग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (22) | श्रम आयुक्त, इंदौर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (23) | आयुक्त, महिला एवं बाल विकास | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (24) | सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (25) | पंजीकरण महानिरीक्षक और अधीक्षण, स्टैम्प | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (26) | उत्पाद शुल्क आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (27) | आयुक्त, जनजातीय विकास | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (28) | आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| (29) | आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (30) | आयुक्त, लोक शिक्षण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (31) | आयुक्त, उडू शिक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (32) | आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (33) | आयुक्त, कोषागार एवं लेखा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (34) | आयुक्त, लोकसम्पर्क | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (35) | आयुक्त, शहरी एंड राष्ट्र आयोजना | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (36) | सदस्य, पुनर्वास, एनवीडीए | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (37) | आयुक्त-सह-निदेशक, पुरातत्व और संग्रहालय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (38) | आयुक्त, नगरीय प्रशासन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (39) | आयुक्त, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति और उपभोक्ता सुरक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (40) | आयुक्त, कृषि विपणन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (41) | आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (42) | निदेशक, संस्थागत वित्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (43) | आयुक्त, फील्ड एनवीडीए, इंदौर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (44) | सदस्य सचिव, राज्य आयोजना बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (45) | राहत आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (46) | पुनर्वास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (47) | आयुक्त, पर्यावरण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (48) | नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (49) | आयुक्त-सह-निदेशक हथकरघा और हस्तशिल्प | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (50) | आयुक्त, पंचायती राज | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (51) | आयुक्त, सामाजिक न्याय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (52) | अपर विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| महाराष्ट्र | ||
|---|---|---|
| $(1)$ | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| $(2)$ | सरकार के अपर मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| $(3)$ | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| $(4)$ | प्रमुख सचिव और विशेष पूछताछ अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| $(5)$ | प्रमुख सचिव एवं मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| $(6)$ | प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | प्रधान संयुक्त सह आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
|---|---|---|
| (8) | मंडल आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (9) | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (10) | राज्यपाल के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (11) | आयुक्त, बिक्री कर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | बंदोबस्त आयुक्त और निदेशक, भू-अभिलेख | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | आयुक्त, चीनी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | सहकारिता आयुक्त और के रजिस्ट्रार सहकारी समितियां | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | विकास आयुक्त, उद्योग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | आयुक्त, उत्पाद शुल्क | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (17) | मुख्यमंत्री के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (18) | आवासीय आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (19) | परिवहन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (20) | डेयरी विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (21) | आयुक्त, खाद्य और औपधि प्रशासन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (22) | आयुक्त, कर्मचारिय राज्य बीमा योजना | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (23) | कृषि आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (24) | आयुक्त, जनजातीय विकास | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (25) | आयुक्त, रोजगार एवं स्वरोजगार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (26) | आयुक्त, लघु बचत और राज्य लॉटरी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (27) | आयुक्त, पशुपालन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (28) | आयुक्त, महिला एवं बाल कल्याण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (29) | आयुक्त, श्रम | Level 14, of the Pay Matrix |
| (30) | आयुक्त एकीकृत बाल विकास योजना | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (31) | निदेशक, नगर निगम प्रशासन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (32) | सचिव -सह-आयुक्त/अपर आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (33) | आयुक्त, शिक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (34) | महानिरीक्षक, पंजीकरण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| मणिपुर | ||
|---|---|---|
| $(1)$ | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| $(2)$ | सरकार के अपर मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| $(3)$ | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (4) | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| (5) | आवासीय आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (6) | महानिदेशक, प्रशिक्षण राज्य अकादमी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (7) | राज्यपाल के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (8) | मुख्यमंत्री के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (9) | सचिव, लोक सेवा आयोग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (10) | आयुक्त, विभागीय पूखताख | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| नागालैंड | ||
|---|---|---|
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अपर प्रमुख सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (3) | प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (4) | आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (5) | निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (6) | आयुक्त, वाणिज्यिक कर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (7) | आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (8) | आयुक्त एवं सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (9) | गृह आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (10) | वित्त आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (11) | विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | कृषि उत्पादन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| ओडीसा | ||
|---|---|---|
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव एवं मुख्य विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | सदस्य, राजस्व बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | मुख्य प्रशासक, केबीके | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (4) | कृषि उत्पादन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (5) | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | अपर विकास आयुक्त एवं सचिव सरकारी योजना एवं समन्वय विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (8) | महानिदेशक, प्रशिक्षण समन्वय, प्रशासन, भुवनेश्वर गोपाबंधु अकादमी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (9) | संभागीय राजस्व आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (10) | आयुक्त, वाणिज्यिक कर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| (11) | परिवहन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | राज्यपाल के आयुक्त-सह-सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | मुख्यमंत्री के आयुक्त-सह-सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | सरकार के आयुक्त-सह-सचिव/विशेष सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | विशेष राहत आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| पंजाब | ||
|---|---|---|
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | वित्त आयुक्त (विकास) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | वित्त आयुक्त (राजस्व) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (4) | वित्तीय आयुक्त / प्रमुख सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (5) | वित्तीय आयुक्त (अपील -1) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | प्रभाग के आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (8) | आयुक्त, आबकारी एवं कराधान | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (9) | राज्यपाल के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (10) | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (11) | सचिव, मुख्यमंत्री | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | आयुक्त, राज्य परिवहन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | निदेशक, लोक प्रशासन के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | रजिस्ट्रार केसहकारी समितियों | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | सरकार के सचिव, संस्थागत वित्त और बैंकिंग तथा सार्वजनिक उद्यम-सह-सचिव के ब्यूरो। |
वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (17) | आवासीय आयुक्त, पंजाब सरकार, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (18) | आयुक्त, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (19) | आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| राजस्थान | ||
|---|---|---|
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (4) | अपर मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, एचसीएमआरआईपीए | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
|---|---|---|
| (5) | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | अध्यक्ष, राजस्थान टैक्स बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | निदेशक, एचसीएमआरआईपीए | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (8) | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (9) | मंडलआयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (10) | आयुक्त, विभागीय पूछताछ | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (11) | आयुक्त, वाणिज्यिक कर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | सदस्य, राजस्व बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | आयुक्त, कमान क्षेत्र विकास | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | परिवहन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | आयुक्त, श्रम एवं रोजगार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (17) | आयुक्त, कृषि | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (18) | आयुक्त, आबकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (19) | आयुक्त, उद्योग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (20) | महानिरीक्षक, पंजीकरण और स्टैम्प | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (21) | आयुक्त, पर्यटन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (22) | सदस्य, राजस्थान टैक्स बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (23) | आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (24) | आवासीय आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| सिक्किम | ||
|---|---|---|
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अपर मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (3) | प्रमुख सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (4) | आयुक्त-सह-सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| तमिलनाडू | ||
|---|---|---|
| (1) | प्रमुख सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अपर मुख्य सचिव / सतर्कता आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | अपर मुख्य सचिव / आयुक्त राजस्व प्रशासन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (4) | विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (5) | सरकार के अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण और वन) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (6) | सरकार के अपर मुख्य सचिव (घर) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (7) | सरकार के अपर मुख्य सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (8) | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
|---|---|---|
| (9) | प्रमुख सचिव-मह-आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (10) | अनुशासनात्मक कार्रवाई आयुक्त, चेन्नई | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (11) | सचिवों / विशेष आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | राज्यपाल के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | आयुक्त, चीनी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | आयुक्त, शहरी पंचायती | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | आयुक्त, दूध उत्पादन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (17) | श्रम आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (18) | आयुक्त, ग्रामीण विकास | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (19) | अध्यक्ष, शिक्षक भर्ती बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (20) | सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (21) | आयुक्त, तकनीकी शिक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (22) | आयुक्त, विकलांगों | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (23) | आयुक्त, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं कल्याण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (24) | महानिरीक्षक, पंजीकरण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (25) | कृषि आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (26) | आयुक्त, सर्वेक्षण और बस्तियों | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (27) | आयुक्त, रोजगार और प्रशिक्षण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (28) | पुनर्वास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (29) | आयुक्त, हथकरघा और कपडा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (30) | आयुक्त, मत्स्य पालन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (31) | आयुक्त, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (32) | आयुक्त, भूविज्ञान और खनन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (33) | परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (34) | आयुक्त, पुरातत्व | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (35) | परियोजना निदेशक, आईएएमडब्ल्यूएआरएम | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (36) | आयुक्त, खाद्य सुरक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (37) | आयुक्त, स्कूल शिक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (38) | आयुक्त, कालेज शिक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (39) | अध्यक्ष, एमएमआरबी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (40) | मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (41) | सीईओ, तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| (42) | अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (43) | आयुक्त, बागवानी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (44) | आयुक्त, संग्रहालय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (45) | आयुक्त, मानव संसाधन और सीई | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (46) | आयुक्त, भारतीय चिकित्सा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (47) | सचिव, राज्य योजना आयोग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (48) | आयुक्त, अभिलेखागार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (49) | निदेशक, टीडब्ल्यूएडीबोर्ड व विशेष पदेन सचिव के प्रबंध | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| तेलंगाना | ||
|---|---|---|
| $(1)$ | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| $(2)$ | विशेष मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| $(3)$ | प्रधानसचिव / प्रधानसचिव-सह-आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| $(4)$ | सरकार के सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| $(5)$ | सचिव-सह-आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| त्रिपुरा | ||
|---|---|---|
| (1) | सरकार के मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (3) | महानिदेशक, लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास राज्य संस्थान | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (4) | राज्यपाल के प्रधान सचिव, त्रिपुरा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (5) | प्रधान आवासीय आयुक्त, त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | सचिव, सरकार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (7) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद |
वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (8) | आवासीय आयुक्त, त्रिपुरा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (9) | सचिव, मुख्यमंत्री | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (10) | विभागीय जांच आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| उत्तराखंड | ||
|---|---|---|
| (1) | मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष यूजेवीएनएल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अपर मुख्य सचिव एवं आईडीसी / एफआरडीसी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (4) | प्रधान सचिव, कार्मिक, जीएडी, एसएडी, मानव संसाधन विकास, सतर्कता एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
|---|---|---|
| (5) | प्रधान सचिव, गृह कारावास एवं होमगार्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (6) | अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | प्रधान सचिव वन एवं ग्रामीण विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (8) | प्रधान सचिव, उद्योग वाणिज्य एवं नागर विमानन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (9) | प्रधान सचिव, समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक कल्याण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (10) | आवासीय आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (11) | सचिव, सरकार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (12) | सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (13) | सचिव, गृह एवं आपदा प्रबंधन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (14) | सचिव, वन एवं वाटरशेड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (15) | सचिव, आईटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | सचिव, पीडब्ल्यूडी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (17) | सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (18) | सचिव, परिवहन, शहरी विकास एवं आवास | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (19) | सचिव, खेल एवं युवा कल्याण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (20) | सचिव, सिंचाई लघु सिंचाई और पीने का पानी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (21) | सचिव, राज्यपाल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (22) | सचिव, मुख्यमंत्री | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (23) | आयुक्त, गडवाल एवं ग्रामीण विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (24) | आयुक्त, कुमाऊं एवं निदेशक एटीआई | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (25) | सचिव, वित्त एवं उत्पाद शुल्क | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (26) | सचिव, विद्युत | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (27) | सचिव, पर्यटन और पर्यावरण पर्यटन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| उत्तर प्रदेश | ||
|---|---|---|
| (1) | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड और सलाहकार, भूमि सुधार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | अध्यक्ष, प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अध्यक्ष, सतर्कता आयोग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (4) | सदस्य, राजस्वबोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (5) | महानिदेशक, प्रशिक्षण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (6) | कृषि उत्पादन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (7) | औद्योगिक विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (8) | संभागीय आयुक्त (आगरा, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (9) | सरकार के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
|---|---|---|
| (10) | आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (11) | राज्यपाल के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (12) | मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (13) | महानिदेशक, ग्रामीण विकास राज्य संस्थान | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (14) | समाज कल्याण आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (15) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (16) | संभागीय आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (17) | सचिव, सरकार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (18) | सचिव, मुख्यमंत्री | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (19) | खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (20) | बिक्री कर आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (21) | ग्रामीण विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (22) | परिवहन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (23) | आवास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (24) | डेयरी विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (25) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (26) | निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (27) | निदेशक, उद्योग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (28) | उत्पाद शुल्क आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (29) | निदेशक, हथकरघा और बख | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (30) | गधा आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (31) | आयुक्त एवं सचिव, राजस्व मंडल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (32) | महानिदेशक, कारागार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (33) | महानिदेशक, पर्यटन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (34) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (35) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (36) | श्रम आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (37) | अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायाधिकरण II | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (38) | सदस्य (न्यायिक) राजस्व मंडल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (39) | आयुक्त, खाद्य | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (40) | मनोरंजन कर आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (41) | महानिरीक्षक, पंजीकरण और स्टॉप्स | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (42) | आयुक्त, चकबंदी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (43) | मुख्य सचिव केप्रधान स्टाफ अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (44) | निदेशक, संस्कृति | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| पब्धिम बंगाल | ||
|---|---|---|
| (1) | मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (2) | अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (3) | अपर मुख्य सचिव, वन विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (4) | अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (5) | अपर मुख्य सचिव, विकास एवं योजना विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| (6) | प्रधान सचिव, वित्त विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (7) | भूमि सुधार आयुक्त एवं प्रधान सचिव. भूमि एवं भूमि सुधार विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (8) | प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (9) | प्रधान सचिव, कृषि विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (10) | प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (11) | प्रधान सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (12) | प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (13) | खाद्य आयुक्त एवं प्रधान सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (14) | प्रधान सचिव, उड्ड शिक्षा विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (15) | प्रधान सचिव, श्रम विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (16) | प्रधान सचिव, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम और वस्त्र विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (17) | प्रधान सचिव, विद्युत एवं गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (18) | प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (19) | प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (20) | प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (21) | प्रधान सचिव, परिवहन विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (22) | प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (23) | प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (24) | प्रधान आवासीय आयुक्त, पब्धिम बंगाल सरकार, नई दिल्ली | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (25) | महानिदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (26) | आयुक्त, जलपाईगुड़ी डिवीजन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| (27) | सचिव, कृषि विपणन विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (28) | सचिव, पशु संसाधन विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (29) | सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (30) | सचिव, सहकारिता विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (31) | सचिव, नागरिक सुरक्षा विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (32) | सचिव, सुधारक प्रशासन विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (33) | सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग और राहत आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (34) | सचिव, पर्यावरण विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (35) | सचिव, उत्पाद शुल्क विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| (36) | सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (37) | सचिव, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (38) | सचिव, मत्स्य पालन विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (39) | सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (40) | सचिव, पर्वतीय मामले विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (41) | सचिव, सूचना एवं सांस्कृतिक मामले विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (42) | सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (43) | सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (44) | सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण और सार्वजनिक उद्यम विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (45) | सचिव, अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (46) | सचिव, नगरीय मामले विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (47) | सचिव, जन शिक्षा विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (48) | सचिव, उत्तर बंगाल विकास विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (49) | सचिव, पब्धिमांचल उष्मयन विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (50) | सचिव, शरणार्थी, राहत एवं पुनर्वास विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (51) | सचिव, स्वयं सहायता समूह एवं स्व रोजगार विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (52) | सचिव, सुंदरबन मामले विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (53) | सचिव, खेल विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (54) | सचिव, युवा सेवाएं विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (55) | सचिव, पर्यटन विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (56) | सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (57) | सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (58) | सचिव, जल संसाधन अन्वेषण एवं विकास विभाग | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (59) | सरकार के सचिव/विशेष सचिव | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (60) | संभागीय आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (61) | आयुक्त, सामाज कल्याण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (62) | आयुक्त, वाणिज्य कर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (63) | श्रम आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (64) | आयुक्त, पंचायत | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (65) | परिवार कल्याण आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (66) | आयुक्त, स्कूल शिक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (67) | उत्पाद शुल्क आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (68) | प्रधान सचिव, गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (69) | नगर आयुक्त, कोलकाता नगर निगम | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (70) | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
|---|---|---|
| (71) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (72) | आयुक्त, मनरेगा कार्यक्रम | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (73) | प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (74) | आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (75) | महानिदेशक, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (76) | महानिरीक्षक, पंजीकरण एवं आयुक्त स्टाम्प राजस्व | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (77) | परिवहन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (78) | सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (79) | आयुक्त,वस्त्र और रेशम उत्पादन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (80) | एमडी, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (81) | सचिव, शहरी विकास और प्रबंध निदेशक हाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (82) | विशेष आयुक्त, वाणिज्य कर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| (83) | पश्चिम बंगाल सरकार के विशेष आवासीय आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
भाग-ख
वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते के पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान के पद। (1) राज्य काडर की चयन श्रेणी में पदों की संख्या, राज्य में ज्येष्ठ पदों के न्यूनतम $15 \%$ के अदीन रहते हुए राज्य में ज्येष्ठ वेतनमान में पदों की सख्या में कमी करके राज्य में ज्येष्ठ पदों की कुल संख्या में $20 \%$ के बराबर होगी।
(2) संबंधित राज्य सरकार अनुसूची के इस भाग में विनिर्दिष्ट किसी भी पद के लिए व्यैक्तिक रूप में अथवा ऐसे पदों के समूह अथवा श्रेणी के काडर में विशेष भत्ता मंजूर करने के लिए सक्षम होंगे।
(3) किसी विशेष भत्ते की रकम जो खण्ड (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाए, कनिष्ठ समय वेतनमान के पदों के लिए 400/-रु. ज्येष्ठ समय वेतनमान के पदों के लिए 600/-रु. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पदों के लिए 800/-रु. और चयन श्रेणी के पदों के लिए 1000/-रु. होगी।
(4) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान के पद अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं किन्तु ऐसे पदों से संबंधित किसी भी विशेष भत्ते की स्वीकृति के लिए यह संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकार के भीतर होगा।
| क्र. सं. | आंध्र प्रदेश |
|---|---|
| (1) | सचिव, सीसीएलए |
| (2) | कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट |
| (3) | संयुक्त कलेक्टर |
| (4) | पीओ,आईटीडीए/पीडी, डीआरडीए/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद |
| (5) | संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त वाणिज्यिक कर |
| (6) | मुख्य राशन अधिकारी |
| (7) | निदेशक |
| (8) | सरकार केअपर/संयुक्त/ उप सचिव |
| अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ शासित प्रदेश | |
|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | |
| (1) | सचिव (उद्योग) |
| (2) | सचिव (आपूर्ति एवं परिवहन) |
| (3) | सचिव (द्वामीण विकास) |
| (4) | मुख्यमंत्री के सचिव |
| (5) | राज्यपाल के सचिव |
| (6) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां |
| (7) | निदेशक (परिवहन) |
| (8) | निदेशक, नागरिक आपूर्ति |
| (9) | निदेशक (शिक्षा) |
| (10) | निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं) |
| (11) | आवासीय आयुक्त |
| (12) | उपायुक्त (जिला) |
| गोवा | |
| (1) | राज्यपाल के सचिव |
| (2) | मुख्यमंत्री के सचिव |
| (3) | सरकार के सचिव |
| (4) | आयुक्त (वैट) |
| (5) | उद्योग एवं खनन निदेशक |
| (6) | कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट |
| (7) | उत्पाद शुल्क आयुक्त |
| (8) | निदेशक (शिक्षा) |
| (9) | निदेशक (पर्यटन) |
| (10) | आवासीय आयुक्त |
| मिजोरम | |
| (1) | सचिव |
| (2) | राज्यपाल के सचिव |
| (3) | मुख्यमंत्री के सचिव |
| (4) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां |
| (5) | विशेष सचिव |
| (6) | निदेशक (खाद्य और आपूर्ति) |
| (7) | निदेशक (उद्योग) |
| (8) | निदेशक (शिक्षा) |
|---|---|
| (9) | उपायुक्त (जिला) |
| (10) | आवासीय आयुक्त |
| अंडमान और निकोबारद्वीप | |
| (1) | सचिव, लेफ्टिनेंट गवर्नर |
| (2) | उपायुक्त (जिला) |
| (3) | सचिव (कार्मिक) |
| (4) | सचिव (पर्यटन) |
| (5) | सचिव (स्वास्थ्य) |
| (6) | सचिव (शिक्षा) |
| (7) | सचिव (आरडी / एलएसजीव पीडब्ल्यूडी) |
| (8) | आवासीय आयुक्त |
| चंडीगढ़ | |
| (1) | उपायुक्त (जिला) |
| (2) | संयुक्त सचिव (वित्त) |
| (3) | सचिव |
| (4) | अपर सचिव |
| (5) | अपर उपायुक्त |
| दमन और दीव / दादरा और नगर हवेली | |
| (1) | कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट (दमण, दीव और दादरा एवं नगर हवेली) |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली | |
| (1) | उप आयुक्त (जिला) |
| (2) | प्रशिक्षण निदेशक (यूटीसीएस) |
| (3) | निदेशक, समाज कल्याण |
| (4) | निदेशक, कृषि विपणन |
| (5) | विशेष सचिव (वित्त) |
| (6) | अपर निदेशक, शिक्षा (प्रशासन) |
| (7) | विशेष सचिव (योजना एवं निगरानी और आईएसएचण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) |
| (8) | विशेष सचिव (सेवाएं) |
| (9) | विशेष सचिव (एनसीआर) |
| (10) | विशेष सचिव (वृडी) |
| (11) | विशेष सचिव (पीडब्ल्यूडी) |
|---|---|
| (12) | उपराज्यपाल के विशेष सचिव |
| (13) | निदेशक, महिला एवं बाल विकास |
| लक्षद्वीप | |
| (1) | कलेक्टर सह जिला मजिस्ट्रेट |
| पुडुचेरी | |
| (1) | सरकार के सचिव |
| (2) | आवासीय आयुक्त |
| (3) | सचिव, लेफ्टिनेंट गवर्नर |
| (4) | सचिव, मुख्यमंत्री |
| (5) | कलेक्टर |
| असम-मेघालय | |
| असम | |
| (1) | मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी |
| (2) | सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव |
| (3) | परिवहन आयुक्त |
| (4) | उत्पाद शुल्क आयुक्त |
| (5) | निदेशक, भू-अभिलेख |
| (6) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां |
| (7) | उपायुक्त |
| (8) | सदस्य, राजस्वबोर्ड |
| (9) | निदेशक, समाज कल्याण |
| (10) | श्रम आयुक्त |
| (11) | सीईओ, जिला परिषद |
| मेघालय | |
| (1) | सचिव/अपर सचिव / संयुक्त सचिव/उप सचिव |
| (2) | निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले |
| (3) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां |
| (4) | उपायुक्त |
| (5) | निदेशक, सी एंड आरडी |
| (6) | कर आयुक्त |
| (7) | उत्पाद शुल्क आयुक्त |
| (8) | एडीसी/डीपीओ |
| बिहार | |
|---|---|
| (1) | विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव |
| (2) | जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर / एडीशनल डीएम |
| (3) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां |
| (4) | सचिव-राजस्व बोर्ड |
| (5) | राज्य परिवहन आयुक्त |
| (6) | श्रम आयुक्त |
| (7) | गधा आयुक्त |
| (8) | सीईओ-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम |
| (9) | आयुक्त, मनरेगा |
| (10) | उत्पाद शुल्क आयुक्त-सह-आईजी पंजीकरण |
| (11) | निदेशक |
| छत्तीसगढ़ | |
| (1) | कलेक्टर |
| (2) | कार्यकारी निदेशक, डीआरडीए तथा पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत |
| (3) | एडीशनल कलेक्टर |
| (4) | सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव |
| (5) | निदेशक, सार्वजनिक निर्देश |
| (6) | निदेशक, महिला एवं बाल विकास |
| (7) | निदेशक, भू-अभिलेख |
| (8) | निदेशक, शहरी प्रशासन |
| (9) | निदेशक, पंचायत एवं समाज कल्याण |
| (10) | निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्तिऔर उपभोक्ता संरक्षण |
| (11) | सचिव, लोक सेवा आयोग |
| (12) | निदेशक, कोषागार एवं लेखा |
| (13) | निदेशक, संस्थागत वित्त |
| (14) | निदेशक, बजट |
| (15) | निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा |
| (16) | अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली |
| गुजरात | |
| (1) | सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव |
| (2) | कलेक्टर |
| (3) | जिला विकास अधिकारी |
| (4) | नगर पालिकाओं के निदेशक |
|---|---|
| (5) | सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार |
| (6) | आयुक्त, मनोरंजन कर |
| (7) | उप महानिदेशक, एसपीआईपीए |
| (8) | रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक |
| (9) | नागरिक आपूर्ति के निदेशक |
| (10) | अनुसूचित जाति कल्याण के निदेशक |
| (11) | उद्योग अपर आयुक्त |
| (12) | अपर विकास आयुक्त |
| (13) | वाणिज्यिक कर अपर आयुक्त |
| (14) | अपर ग्रामीण विकास आयुक्त |
| (15) | टिकटों अक्षीक्षक व महानिरीक्षक पंजीकरण |
| (16) | मिड-डे मील आयुक्त |
| (17) | निदेशक, आईसीडीएम |
| (18) | अपर ग्रामीण विकास आयुक्त (मनरेगा) |
| हरियाणा | |
| (1) | संयुक्त सचिव / उप सचिव / विशेष कार्य अधिकारी |
| (2) | श्रम आयुक्त |
| (3) | निदेशक / परियोजना निदेशक |
| (4) | मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव |
| (5) | अपर आवासीय आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली। |
| (6) | अपर श्रम आयुक्त |
| (7) | अपर निदेशक |
| (8) | सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग |
| (9) | सचिव, स्कूल शिक्षा, बोर्ड हरियाणा भिवानी |
| (10) | उपायुक्त |
| (11) | अपर उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी / अपर समाहर्त्ता |
| हिमाचल प्रदेश | |
| (1) | सचिव / विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव |
| (2) | सचिव, लोक सेवा आयोग |
| (3) | निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सीए |
| (4) | ग्रामीण विकास निदेशक एवं पीआर |
| (5) | श्रम आयुक्त सह निदेशक रोजगार और प्रशिक्षण |
| (6) | निदेशक, परिवहन |
|---|---|
| (7) | बन्दोबस्त अधिकारी |
| (8) | उपायुक्त |
| (9) | आयुक्त, विभागीय पूछताख |
| (10) | अपर उपायुक्त |
| (11) | उद्योग, अपर निदेशक |
| (12) | भू-अभिलेख निदेशक |
| (13) | शहरी विकास निदेशक |
| (14) | निदेशक, आईटी |
| (15) | निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मामले, हिमाचल प्रदेश |
| (16) | निदेशक, ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश |
| (17) | निदेशक,महिला एवं बाल विकास, एच पी |
| (18) | निदेशक,शहरी एवं नियोजन, हिमाचल प्रदेश |
| (19) | निदेशक, लोक वित्त एवं लोक उद्यम |
| (20) | निदेशक, एचआईपीए |
| जम्मू और कश्मीर | |
| (1) | उपायुक्त |
| (2) | निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य |
| (3) | निदेशक, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण |
| (4) | सचिव / विशेष सचिव / सरकार के अपर सचिव |
| (5) | श्रम आयुक्त |
| (6) | बन्दोबस्त आयुक्त |
| (7) | अपर उपायुक्त |
| (8) | अपर जिला विकास आयुक्त |
| झारखंड | |
| (1) | विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव |
| (2) | जन जाति कल्याण आयुक्त |
| (3) | उद्योग, निदेशक |
| (4) | महानिरीक्षक, जेल |
| (5) | महानिरीक्षक पंजीकरण |
| (6) | राज्य परिवहन आयुक्त |
| (7) | श्रम आयुक्त |
| (8) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां |
| (9) | जिलाधीश/समाहर्ता/डीसी/एडीसी |
|---|---|
| (10) | बन्दोबस्त अधिकारी/डीडीसी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| (11) | आयुक्त, वाणिज्यिक कर |
| (12) | निदेशक, पंचायती राज |
| (13) | निदेशक, नगर निगम प्रशासन |
| (14) | निदेशक, भूमि अधिग्रहण और भूमि रिकार्ड |
| (15) | मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन |
| (16) | निदेशक, सर्व शिक्षाअभियान |
| (17) | आयुक्त, मनरेगा |
| (18) | प्रशासक, स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना |
| (19) | निदेशक, प्राथमिक शिक्षा |
| (20) | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा |
| (21) | निदेशक, समाज कल्याण |
| (22) | निदेशक, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास |
| (23) | निदेशक, खेल |
| (24) | निदेशक, पर्यटन |
| कर्नाटक | |
| (1) | सचिव, केपीएससी |
| (2) | कृषि विपणन, निदेशक |
| (3) | पीयू, शिक्षा निदेशक |
| (4) | नगरपालिका प्रशासन निदेशक |
| (5) | धार्मिक और चैरिटेबलयोजना आयुक्त |
| (6) | उप सचिव, डीपीएआर (सेवा) डीपीएआर व उप सचिव (बजट और संसाधन) वित्त विभाग |
| (7) | निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग |
| (8) | निदेशक, आईटी एवं बीटी |
| (9) | निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता एजेंसी और ईओ अपर/संयुक्त सचिव, सरकार आरडी एंड पीआर विभाग |
| (10) | उपायुक्त |
| (11) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत |
| (12) | निदेशक, ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम व ईओ एएस/जेएस/डीएस सरकार आरडीपीआर विभाग |
| (13) | मिशन निदेशक, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन और ईओ के रूप में/जेएस/डी एस सरकार की। आरडीपीआर |
| (14) | बागवानी निदेशक एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन निदेशक और ईओ/जे एस / डी एस सरकार, बागवानी विभाग |
| (15) | निदेशक खनन एवं भूविज्ञान और ई/ओ/जे एस/ डी एस सरकार सी और आई विभाग |
|---|---|
| (16) | प्रबंध निदेशक, राजीव गांधी ग्रामीण आवास निगम लिमिटेड |
| (17) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार कार्यक्रम |
| (18) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड |
| (19) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य लघु उद्योग विकास निगम |
| (20) | प्रबंध निदेशक, मैसूर मिनरल्स लिमिटेड |
| (21) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक हथकरघा विकास निगम |
| (22) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निगम |
| (23) | प्रबंध निदेशक, कमान क्षेत्र निदेशालय विकास प्राधिकरण |
| (24) | प्रबंध निदेशक, कावेरी नीरावेरी निगम लिमिटेड |
| (25) | प्रबंध निदेशक, कावेरी जल भाग्य निगम लिमिटेड |
| (26) | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम |
| (27) | प्रबंध निदेशक, बीईएससीओएम |
| (28) | प्रबंध निदेशक, एचईएससीओएम |
| (29) | प्रबंध निदेशक, जीईएससीओएम |
| (30) | प्रबंध निदेशक, सीएचईएससीओएम |
| (31) | निदेशक, नगरपालिका प्रशासन |
| (32) | निदेशक, पर्यटन |
| (33) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड |
| (34) | आयुक्त, हुबली-धारवाड़ नगरपालिका निगम |
| (35) | आयुक्त, मैसूर नगरपालिका निगम |
| केरल | |
| (1) | सरकार के विशेष सचिव अपर / संयुक्त / उप सचिव |
| (2) | संयुत्त और उपायुक्त |
| (3) | सचिव, भूमि बोर्ड |
| (4) | निदेशक, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान |
| (5) | पंजीकरण महानिरीक्षक |
| (6) | मत्स्य पालन निदेशक |
| (7) | पंचायतों निदेशक |
| (8) | निदेशक, शहरी मामले |
| (9) | जन सम्पर्क, निदेशक |
| (10) | पर्यटन निदेशक |
| (11) | खेल एवं युवा मामला, निदेशक |
| (12) | समाज कल्याण निदेशक |
|---|---|
| (13) | निदेशक, अनुसूचित जाति विकास विभाग |
| (14) | श्रम आयुक्त |
| (15) | रोजगार और प्रशिक्षण निदेशक |
| (16) | नागरिक आपूर्ति निदेशक |
| (17) | जिला समाहर्त्ता |
| (18) | उद्योग एवं वाणिज्य अपर निदेशक |
| (19) | सर्वेक्षण और भूमि रिकार्ड निदेशक |
| (20) | निदेशक, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग |
| (21) | निदेशक योजना अधिकारी/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र/ परियोजना अधिकारी डीआरडीए/ इलायची बंदोबस्त अधिकारी/ उप समाहर्त्ता ग्रेड-आई |
| (22) | आयुक्त, ग्रामीण विकास |
| (23) | आयुक्त, प्रवेश परीक्षा |
| (24) | आयुक्त, गृह |
| (25) | अपर आवासीय आयुक्त, केरल हाउस, नई दिल्ली। |
| (26) | निदेशक, कॉलेज शिक्षा |
| (27) | निदेशक, लोक अनुदेश |
| (28) | निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी |
| (29) | निदेशक, एनओआरकेए (अनिवासी केरलाइट मामलें) |
| (30) | अपर निदेशक (सामान्य), पर्यटन |
| (31) | निदेशक, पहाडी क्षेत्र विकास |
| (32) | निदेशक, तटीय क्षेत्र विकास |
| (33) | मुख्य सचिव के कार्यकारी सहायक |
| (34) | निदेशक, उज्रुतर माध्यमिक शिक्षा |
| मध्य प्रदेश | |
| (1) | समाहर्त्ता |
| (2) | अपर आयुक्त, राजस्व |
| (3) | कार्यकारी निदेशक, डीआरडीए तथा पदेन सीईओ जिला पंचायत |
| (4) | अपर/उप सचिव, भारत सरकार भारत सरकार |
| (5) | निदेशक, कौशल विकास |
| (6) | सचिव, लोक सेवा आयोग |
| (7) | अपर आयुक्त, बिक्री कर |
| (8) | अपर आयुक्त, जनजातीय विकास |
| (9) | निदेशक, चिकित्सा और होम्योपैथी की भारतीय प्रणाली |
|---|---|
| (10) | निदेशक, एबीडीए |
| (11) | निदेशक, जनजातीय क्षेत्र विकास एवं नियोजन |
| (12) | आबकारी अपर आयुक्त |
| (13) | सचिव, राजस्व बोर्ड, ग्वालियर |
| (14) | निदेशक, महिला एवं बाल विकास |
| (15) | निदेशक, गैस दावे |
| (16) | अपर आयुक्त, जन अनुदेश |
| (17) | सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग |
| (18) | राज्यपाल के अपर सचिव |
| (19) | सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड |
| (20) | अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां |
| (21) | निदेशक, बागवानी |
| (22) | निदेशक, सम्पदा |
| (23) | निदेशक, ग्रामीण रोजगार |
| (24) | संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी |
| (25) | सचिव, राज्य सूचना आयोग |
| (26) | निदेशक, पंचायती राज |
| (27) | निदेशक एमसीआईआरटी |
| महाराष्ट्र | |
| (1) | संयुक्त सचिव / अपर सचिव / विशेष सचिव |
| (2) | समाहर्त्ता |
| (3) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद |
| (4) | बिक्री कर विशेष आयुक्त |
| (5) | बिक्री कर संयुक्त आयुक्त |
| (6) | समाज कल्याण निदेशक |
| (7) | अपर प्रभागीय आयुक्त |
| (8) | निदेशक, बख |
| (9) | राशन नियंत्रक |
| (10) | अपर आयुक्त जनजातीय विकास |
| (11) | आयुक्त खेल एवं युवा सेवाएं |
| (12) | महानिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क |
| (13) | आयुक्त, शारीरिक विकलांग व्यक्ति |
| मणिपुर | |
|---|---|
| (1) | विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव |
| (2) | उपायुक्त |
| (3) | आबकारी आयुक्त |
| (4) | कर आयुक्त |
| (5) | सतर्कता निदेशक |
| (6) | खाद्य और नागरिक आपूर्ति निदेशक |
| (7) | रजिस्ट्रार सहकारी समिति |
| (8) | बन्दोबस्त और भू-अभिलेख निदेशक |
| (9) | पर्यटन निदेशक |
| (10) | सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक |
| (11) | बाणिज्य एवं उद्योग, निदेशक |
| (12) | परिवहन निदेशक |
| (13) | आदिवासी विकास एवं पिछड़ा वर्ग निदेशक |
| (14) | नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास निदेशक |
| (15) | युवा मामले एवं खेल निदेशक |
| (16) | उड्ड शिक्षा, निदेशक |
| (17) | स्कूल शिक्षा, निदेशक |
| नागालैंड | |
|---|---|
| (1) | सरकार के सचिव |
| (2) | निदेशक |
| (3) | प्रधान निदेशक, स्कूल शिक्षा |
| (4) | उपायुक्त |
| (5) | अपर उपायुक्त |
| ओडिशा | |
| (1) | सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव |
| (2) | सचिव,राजस्व बोर्ड |
| (3) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां |
| (4) | निदेशक, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास |
| (5) | निदेशक, पंचायती राज |
| (6) | उद्योग निदेशक |
| (7) | रोजगार निदेशक |
| (8) | पंजीकरण महानिरीक्षक |
|---|---|
| (9) | आबकारी आयुक्त |
| (10) | श्रम आयुक्त |
| (11) | पर्यटन निदेशक |
| (12) | कपड़ा और हथकरघा निदेशक |
| (13) | निदेशक, समाज कल्याण |
| (14) | निदेशक, विशेष परियोजना |
| (15) | जिलाधीश और समाहर्त्ता |
| (16) | अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप-कलेक्टर, ग्रेड-आई/परियोजना प्रशासक, आईटीडीए |
| (17) | निदेशक, प्राथमिक और जन शिक्षा |
| (18) | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा |
| (19) | निदेशक, एनआरएलएम |
| (20) | निदेशक, एनआरएचएम |
| (21) | निदेशक, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण |
| (22) | निदेशक, कृषि और खाद्य उत्पादन |
| (23) | निदेशक, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा |
| (24) | निदेशक, मलयपालन |
| पंजाब | |
| (1) | विशेष /अपर / संयुक्त सचिव सरकार |
| (2) | निदेशक, सूचना और जन सम्पर्क |
| (3) | राज्य परिवहन निदेशक |
| (4) | उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक |
| (5) | ग्रामीण विकास और पंचायत निदेशक |
| (6) | भू-अभिलेख और बन्दोबस्त और समेकन और भूमि अधिग्रहण निदेशक |
| (7) | स्थानीय शासन निदेशक |
| (8) | श्रम आयुक्त |
| (9) | रोजगार के निदेशक |
| (10) | अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण, निदेशक |
| (11) | निदेशक, महिला एवं बाल विकास |
| (12) | निदेशक, सूचना और प्रौद्योगिकी |
| (13) | निदेशक, स्कूल शिक्षा |
| (14) | अपर उद्योग निदेशक |
| (15) | सहकारिता समितियों के अपर रजिस्ट्रार |
| (16) | निदेशक, आबकारी एवं कराधान |
|---|---|
| (17) | निदेशक, शिकायत और पेंशन |
| (18) | उपायुक्त |
| (19) | अपर उपायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, एकीकृत ग्रामीण विकास/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या विकास अपर उपायुक्त |
| (20) | अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी |
| राजस्थान | |
| (1) | सरकार के विशेष सचिव |
| (2) | सरकार के उप सचिव |
| (3) | बन्दोबस्त आयुक्त और पदेन समेकन निदेशक |
| (4) | समाहर्त्ता/जिलाधीश |
| (5) | निदेशक, जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण |
| (6) | निदेशक, माश्र्यमिक शिक्षा |
| (7) | निदेशक, महिला एवं बाल विकास |
| (8) | निदेशक, राज्य बीमा और पीएफ |
| (9) | सीईओ, जिला परिषद |
| (10) | अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर |
| (11) | अपर रजिस्ट्रार, सहकारिता समितियां |
| (12) | राजस्व बोर्ड, रजिस्ट्रार |
| (13) | अपर आयुक्त, खाद्य |
| (14) | निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क |
| (15) | निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी |
| (16) | सचिव, आरपीएससी |
| (17) | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, निदेशक |
| (18) | पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, निदेशक |
| (19) | खनन एवं भूविज्ञान विभाग, निदेशक |
| (20) | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मिशन निदेशक |
| (21) | मिड-डे-मील, आयुक्त |
| (22) | आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना |
| (23) | निदेशक, प्राथमिक शिक्षा |
| (24) | आयुक्त, औपनिवेशीकरण |
| (25) | अपर आयुक्त, औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो |
| सिक्किम | |
|---|---|
| (1) | सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिवों को |
| (2) | जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों |
| तमिलनाडु | |
| (1) | सरकार के अपर / संयुक्त / उप सचिव |
| (2) | आदि द्रविदार और जनजाति कल्याण के निदेशक |
| (3) | उप / संयुक्त / अपर आयुक्त |
| (4) | लघु बचत और रैफल्स के निदेशक |
| (5) | स्टेशनरी और मुद्रण निदेशक |
| (6) | पिछड़ा वर्ग निदेशक |
| (7) | समाहर्त्ता |
| (8) | भूमि सुधार निदेशक |
| (9) | सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग |
| (10) | अति पिछड़े वर्गों और डी-अधिसूचित समुदाय निदेशक |
| (11) | कृषि विपणन निदेशक |
| (12) | कोषागार एवं लेखा निदेशक |
| (13) | सांख्यिकी निदेशक |
| (14) | सहकारी सोसायटी के अपर रजिस्ट्रार |
| (15) | सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक |
| (16) | रेशम उत्पादन निदेशक |
| (17) | समाज कल्याण निदेशक |
| (18) | उप कलेक्टरों / अपर समाहर्त्ता / अपर कलेक्टर (विकास) |
| (19) | सचिव, टीएनपीएससी |
| (20) | अनुशासनिक कार्रवाई आयुक्त (मदुरै / कोयंबटूर) |
| (21) | परीक्षा नियंत्रक, टीएनपीएससी |
| (22) | शहरी भूमि सीलिंग निदेशक |
| (23) | मुख्यमंत्री के उप सचिव / संयुक्त सचिव / अपर सचिव |
| (24) | निदेशक, डाटा सेंटर |
| (25) | निदेशक, पशुपालन |
| (26) | संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्वीप) |
| (27) | पी.डी. तमिलनाडु स्वास्थ्य सोसायटी |
| (28) | निगम (मदुरै / कोयंबटूर) के आयुक्त |
| (29) | निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण |
| (30) | निदेशक, ई-गवर्नेंस सह पदेन संयुक्त सचिव / अपर सचिव |
| तेलंगाना | |
|---|---|
| $(1)$ | सीसीएल के सचिव |
| $(2)$ | समाहर्ता और जिला मजिस्ट्रेट |
| $(3)$ | संयुत्त समाहेता |
| $(4)$ | पीओ, आईटीडीए / पीडी, डीआरडीए / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद |
| $(5)$ | संयुत्त आयुत्त / उप आयुत्त वाणिज्यिक कर |
| $(6)$ | मुख्य राजनिंग अधिकारी |
| $(7)$ | निदेशकों |
| $(8)$ | सरकार के अपर / संयुत्त / उपसचिवों |
| त्रिपुरा | |
|---|---|
| $(1)$ | सचिव, लोक सेवा आयोग |
| $(2)$ | सरकार के अपर सचिव / उप सचिव / संयुत्त सचिव |
| $(3)$ | जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर |
| $(4)$ | निदेशक, उड्ड शिक्षा |
| $(5)$ | निदेशक, स्कूली शिक्षा |
| $(6)$ | निदेशक, सतर्कता |
| $(7)$ | निदेशक, समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा |
| $(8)$ | निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति |
| $(9)$ | निदेशक, भू-अभिलेख और बंदोबस्त |
| $(10)$ | निदेशक, सूचना, सांस्कृतिक मामले और पर्यटन |
| $(11)$ | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां |
| $(12)$ | श्रमायुक्त |
| $(13)$ | निदेशक, युवा मामले और खेल |
| $(14)$ | अनुसूचित जनजातियों के कल्याण निदेशक |
| $(15)$ | निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण |
| $(16)$ | निदेशक, सीमा शुल्क और कर |
| $(17)$ | निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य |
| $(18)$ | निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी |
| $(19)$ | निदेशक, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन |
| $(20)$ | निदेशक, योजना और समन्वय |
| उत्तराखंड | |
|---|---|
| (1) | निदेशक, उद्योग एवं प्रबंध निदेशक सिद्दकुल |
| (2) | आयुक्त, श्रम एवं निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार एवं महानिदेशक, शिक्षा |
| (3) | निदेशक, सांस्कृतिक और खेल |
| (4) | परिवहन आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक परिवहन निगम |
| (5) | महानिदेशक, सूचना और सार्वजनिक संबंध (डीआईपीआर) |
| (6) | रजिस्ट्रार, सहकारिता, आयुक्त उत्पाद, करों और आईजी टिकटें और पंजीकरण |
| (7) | जिला मजिस्ट्रेट |
| (8) | अपर सचिव |
| (9) | बाइस चेयरमैन, एमडीडीए (ममूरी देहरादून विकास प्राधिकरण) |
| (10) | मुख्य विकास अधिकारी |
| (11) | नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून |
| उत्तर प्रदेश | |
|---|---|
| (1) | जिला मजिस्ट्रेट |
| (2) | संयुक्त विकास आयुक्त / सीडीओ / अपर / संयुक्त परियोजना प्रशासक, क्षेत्र विकास |
| (3) | विशेष सचिव, सरकार |
| (4) | अपर / संयुक्त श्रमायुक्त |
| (5) | निर्यात आयुक्त, माल / सेवाएं |
| (6) | अपर पंजीयक, सहकारी समितियां |
| (7) | अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास |
| (8) | अपर / संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर |
| (9) | निदेशक, पंचायत |
| (10) | निदेशक, सूचना |
| (11) | निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार |
| (12) | निदेशक, समाज कल्याण |
| (13) | सचिव, लोक सेवा आयोग |
| (14) | राहत आयुक्त |
| (15) | निदेशक, स्थानीय निकाय |
| (16) | क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक |
| (17) | निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| (18) | अपर आयुक्त और अपर सचिव, राजस्व मंडल |
| (19) | निदेशक, लोक उद्यम ब्यूरो और संयुक्त / विशेष सचिव, सरकार के |
| (20) | निदेशक (प्रशासन), एमजीपीजीआई |
| (21) | अपर निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान |
| (22) | अपर आवासीय आयुक्त |
| पब्धिम बंगाल | |
|---|---|
| (1) | निदेशक, एसयूडीए |
| (2) | निदेशक, भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण |
| (3) | आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण |
| (4) | अपर सचिव / संयुक्त सचिव |
| (5) | निदेशक, कुटीर एवं लघु उद्योग |
| (6) | निदेशक, जिला वितरण खरीद और आपूर्ति |
| (7) | सचिव, सतर्कता आयोग |
| (8) | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां |
| (9) | निदेशक, मलय पालन |
| (10) | निदेशक, ईएसआई |
| (11) | आयुक्त, कृषि आयकर और व्यवसाय कर |
| (12) | सलाहकार, उद्योग एवं अपर आवासीय आयुक्त |
| (13) | निदेशक, उद्योग |
| (14) | सचिव, केएमडीए |
| (15) | नगर आयुक्त |
| (16) | विशेष नगर आयुक्त, कोलकाता नगर निगम |
| (17) | अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी |
| (18) | मिशन निदेशक, शिक्षा |
| (19) | जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर |
| (20) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण |
| (21) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिलीमुडी जलपाईमुडी विकास प्राधिकरण |
| (22) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हल्दिया विकास प्राधिकरण |
| (23) | अपर जिला मजिस्ट्रेट / डीएलएलआरओ / एईओजेडपी |
| (24) | मुख्य सचिव के ओएसडी |
| (25) | प्रधान निदेशक, एसआईपीएआरडीकल्याणी |
भाग-ग
केन्द्रीय सरकार के अधीन पद जब सेवा के सदस्य द्वारा धारित किए जाते हैं।
सारणी
| पद का नाम | वेतनमान | केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| मंत्रिमंडल सचिव | स्तर 18, रू. 2,50,000 | —- |
| सचिव, भारत सरकार/विशेष सचिव, भारत सरकार |
स्तर 17, रू. 2,25,000 | — |
| अपर सचिव, भारत सरकार | स्तर 15, (रू. 1,82,200-2,24,100) | — |
| संयुत्त सचिव, भारत सरकार | स्तर 14, (रू. 1,42,000-2,18,200) | — |
| निदेशक, भारत सरकार | स्तर 13, (रू. 1,18,500- 2,14,100) | अधिकतम चार हजार रूपए प्रति माह के अध्याधीन मूल वेतन का 10 प्रतिशत* |
| उप सचिव, भारत सरकार | चयन श्रेणी: स्तर 13, (रू. 1,18,500- 2,14,100) या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड: स्तर 12, (रू. 78,800- 2,09,200) |
अधिकतम चार हजार रूपए प्रति माह के अध्याधीन मूल वेतन का 10 प्रतिशत* |
| अबर सचिव, भारत सरकार | कनिष्ठ प्रशासनिक स्तर 12, (रू. 78,800- 2,09,200) Or वरिष्ठ वेतनमान स्तर 11, (रू. 67,700- 2,08,700) |
अधिकतम चार हजार रूपए प्रति माह के अध्याधीन मूल वेतन का 10 प्रतिशत* |
*उक्त उद्देश्यों के लिए मठित समिति द्वारा जब तक सीडीटीए पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक सीडीटीए को मौजूदा वेतनमान में मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाएगा जैसा कि दिनांक 1 जनवरी, 2016 से वेतन का संशोधन नहीं हुआ है।
अनुसूची – III
वेतन मैट्रिक्स (दिनांक 01.01.2016 ते प्रभावी)
| वेतन बैंड | 15600-39100 | | | $\begin{gathered} 37400- \ 67000 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 37400- \ 67000 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 67000- \ 79000 \end{gathered}$ | 80000 | 90000 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ग्रेड वेतन | 5400 | $\begin{aligned} & 6600 \ & \text { (एमटीएम) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 7600 \ & \text { (जेएजी) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 8700 \ & \text { (चयन ग्रेड) } \end{aligned}$ | 10000 | – | – | – |
| वेतन मैट्रिक्स
में स्तर | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| 1 | 56100 | 67700 | 78800 | 118500 | 144200 | 182200 | 225000 | 250000 |
| 2 | 57800 | 69700 | 81200 | 122100 | 148500 | 187700 | | |
| 3 | 59500 | 71800 | 83600 | 125800 | 153000 | 193300 | | |
| 4 | 61300 | 74000 | 86100 | 129600 | 157600 | 199100 | | |
| 5 | 63100 | 76200 | 88700 | 133500 | 162300 | 205100 | | |
| 6 | 65000 | 78500 | 91400 | 137500 | 167200 | 211300 | | |
| 7 | 67000 | 80900 | 96900 | 141600 | 172200 | 217600 | | |
| 8 | 69000 | 83300 | 99800 | 145800 | 177400 | 224100 | | |
| 9 | 71100 | 85800 | 102800 | 150200 | 182700 | | | |
| 10 | 73200 | 88400 | 105900 | 154700 | 188200 | | | |
| 11 | 75400 | 91100 | 109100 | 159300 | 193800 | | | |
| 12 | 77700 | 93800 | 112400 | 164100 | 199600 | | | |
| 13 | 80000 | 96600 | 115800 | 169000 | 205600 | | | |
| 14 | 82400 | 99500 | 119300 | 174100 | 211800 | | | |
| 15 | 84900 | 102500 | 122900 | 179300 | 218200 | | | |
| 16 | 87400 | 105600 | 126600 | 184700 | | | | |
| 17 | 90000 | 1108800 | 130400 | 190200 | | | | |
| 18 | 92700 | 112100 | 134300 | 195900 | | | | |
| 19 | 95500 | 115500 | 138300 | 201800 | | | | |
| 20 | 98400 | 119000 | 142400 | 207900 | | | | |
| 21 | 101400 | 122600 | 146700 | 214100 | | | | |
| 22 | 104400 | 126300 | 151100 | | | | | |
| 23 | 107500 | 130100 | 155600 | | | | | |
| 24 | 110700 | 134000 | 160300 | | | | | |
| 25 | 114000 | 138000 | 165100 | | | | | |
| 26 | 117400 | 142100 | 170100 | | | | | |
| 27 | 120900 | 146400 | 175200 | | | | | |
| 28 | 124500 | 150800 | 180500 | | | | | |
| 29 | 128200 | 155300 | 185900 | | | | | |
| 30 | 132000 | 160000 | 191500 | | | | | |
| 31 | 136000 | 164800 | 203100 | | | | | |
| 32 | 140100 | 169700 | 209200 | | | | | |
| 33 | 144300 | 174800 | | | | | | |
| 34 | 148600 | 180000 | | | | | | |
| 35 | 153100 | 185400 | | | | | | |
| 36 | 157700 | 191000 | | | | | | |
| 37 | 162400 | 196700 | | | | | | |
| 38 | 167300 | 202600 | | | | | | |
| 39 | 172300 | 208700 | | | | | | |
| 40 | 177500 | | | | | | | |
निर्वाचन फार्म
[नियम 6 देखें]
*1. मैं, $\qquad$ एतद्द्वारा 1 जनवरी, 2016 की तारीख से संशोधित वेतन का चयन करता हूं।
*2. मैं $\qquad$ एतद्द्वारा निम्नलिखित यूनिट में उल्लिखित अपने मूल/ कार्यवाहक पद पर वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जारी रखना चाहता हूं।
* $\qquad$ पद के लिए पदोन्नति/उच्रयन जिससे मेरा वेतन पदोन्नति/उन्नयन पर बढ़कर $\qquad$
के पद के समकक्ष हो जाएगा।
मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन $\qquad$
हस्ताक्षर $\qquad$
नाम $\qquad$
पदनाम $\qquad$
कार्यालय जहां कार्यरत है $\qquad$
* यदि लागू न हो, तो काट दें।
बचन
मैं एतद्वारा यह बचन देता हूं कि इन नियमों में दिए गए प्रावधानों से असंगत रीति से नियत किए जाने पर, बाद में ध्यान में आने पर इस प्रकार मुझे किया गया भुगतान मुझे देय भावी भुगतान के लिए समायोजन कर या अन्यथा मेरे द्वारा सरकार को वापस कर दिया जाएगा।
हस्ताक्षर $\qquad$
नाम $\qquad$
पदनाम $\qquad$
दिनांक:
स्थान:
प्रोफार्मा-क
भारतीय प्रशासनिक सेवा काडर पदों पर कार्य करने के लिए नियुक्त या भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतन के नियतन के बाबत प्रोफार्मा
- अधिकारी का नाम:
- भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति/किसी काडर पद पर कार्य करने के लिए नियुक्ति की तारीख:
- भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित पद का नाम:
- भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति या किसी काडर पद में कार्य करने हेतु नियुक्ति की तारीख का राज्य सिविल सेवा में वेतनमान और आहरित वेतन।
- क्या अधिकारी क्रम संख्या 3 के ऊपर उल्लिखित पद पर अधिकारी रूप से या स्थानापन्न रूप से कार्यरत था:
- यदि तीन वर्षों से कम अवधि के लिए स्थानापन्न आधार पर कार्य कर रहा था तो अधिकारी का पद क्या था?
- अधिकारी पद या वह पद जिस पर वह तीन वर्षों या अधिक के लिए निरंतर और विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् स्थानापन्न रूप से कार्यरत था, का वेतन और वेतनमान:
- इस सेवा में नियुक्ति से पहले अधिकारी द्वारा धारित सभी पदों के ब्यौरे इन पदों पर आहरित वेतन और वेतनमान:
- क्या क्रम संख्या 4 और 7 पर निर्दिष्ट वेतनमान 1.1.2016 को लागू थे:
- यदि ऐसा है तो निम्नलिखित के संदर्भ में अनुज्ञेय महंगाई भत्ता कितना था
(क) अधिकारी पद
(ख) स्थानापन्न पद
(1.1.2016 को लागू महंगाई भत्ते की दर से न कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थानापन्न करने हेतु नियुक्त होने की तारीख को लागू महंगाई की दर से)
- यदि क्रम संख्या 9 का उत्तर नहीं में है तो 1.1.2016 के पश्चात् पहली बार वेतनमान कब संशोधित किया गया था और क्रम संख्या 7 निर्दिष्ट पद का संशोधन पूर्व वेतनमान क्या था?
- 1.1.2016 के पश्चात् अनुज्ञेय महंगाई भत्ता/महंगाई वेतन/अंतरिम राहत की मात्रा और क्रम संख्या 7 निर्दिष्ट पद के वेतनमान में इसे आमेलित करने की मात्रा कितनी थी?
- राज्य सिविल सेवा के श्रेणी-1 या समूह ‘क’ की सेवा में पूरे किए गए वर्षो की संख्या।
- वेतन नियत करने के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव और उसका आधार।
प्रपत्र ‘ख’
भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किए गए गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के वेतन के नियतन हेतु प्रपत्र
- अधिकारी का नाम:
- सेवा में नियुक्ति की तारीख:
- सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित पद का पदनाम:
- क्रम संख्या 3 निर्दिष्ट पद का वेतन और वेतनमान:
- क्या वेतन अधिकारी या स्थानापत्र आधार पर था:
- यदि 3 वर्ष से कम अवधि के लिए स्थानापत्र रूप से कार्य किया है तो मूल वेतन क्या था ?
- उस पद का पदनाम और वेतनमान क्या था जिस पर अधिकारी अधिकारी से कार्यरत था:
- इस सेवा में नियुक्ति से पहले अधिकारी द्वारा धारित सभी पदों का विस्तृत ब्यौरा इन पदों के वेतनमान और आहरित वेतन:
- उल्लेख करें कि क्या अधिकारी अधिकारी पद और वह पद और जिन पर अधिकारी तीन वर्षो या अधिक के लिए वेतनमान में स्थानापत्र के रूप में कार्य कर रहा था, के वेतनमान 1.1.2016 को लागू थे:
- यदि उपर्युक्त क्रम संख्या 9 के लिए उत्तर ‘हां’ है तो 1.1.2016 की अधिकारी को अनुज्ञेय लागू दर से महंगाई भत्ता क्या था ?
(क) अधिकारी पद
(ख) स्थानापत्र पद - यदि उपर्युक्त क्रम संख्या 9 के लिए दिया गया उत्तर ‘नहीं’ है तो उन पदों का संशोधन-पूर्व वेतनमान क्या था जिन पर अधिकारी कार्यरत था-
(क) अधिकारी पद
(ख) स्थानापत्र पद - पुनरीक्षित वेतनमान में समाकलित महंगाई भत्ते की क्या मात्रा थी
(क) अधिकारी पद
(ख) स्थानापत्र पद - पद्धीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् और राज्य सिविल सेवा के किसी राजपत्रित पद पर पूरे किए वर्षों की संख्या:
- वेतन का नियतन करने के बारे में राज्य सरकार का प्रस्ताव और उसका आधार:
स्पष्टीकारक ज्ञापन
केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 25 जुलाई, 2016 के संकल्प संख्या 1-2/2016-आईसी में यथा समाहित संशोधित अनुमोदन सहित दिनांक 01 जनवरी, 2016 से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुमोदित संशोधन सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का निर्णय लिया है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 को तदनुसार 01 जनवरी, 2016 से संशोधित किया जाता है।
यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी भी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
[फा. सं. 14021/1/2016-अ.भा.से.-II]
कविता वी. पद्मनाभन, उप सचिव