This document details the rules governing consultation with the Union Public Service Commission regarding central civil services and civil posts under the Indian government. It outlines scenarios where consultation with the UPSC is required for direct recruitment and promotion to Group ‘A’ and ‘B’ services, specifying exceptions based on salary scales. Amendments to existing regulations are also included, along with a historical list of related notifications and their dates. The rules aim to streamline the process of recruitment and promotion while ensuring adherence to constitutional provisions and established procedures.
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The Gazette of India
The 1st Year
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The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
.सं. 255 ] नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 1999/ज्येष्ठ 3, 1921
No. 255]
NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 1999/JYAISTHA 3, 1921
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 मई, 1999
सा. का. नि. 382(अ) — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् संध के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाओं और सिविल पदों के विषय में संध लोक सेवा आयोग के परामर्श को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —
- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : —
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा और सिविल पद (संध लोक सेवा आयोग से परामर्श) नियम, 1999 है।
- (2) ये 1 जून, 1999 को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना :
ये नियम संध के अधीन सभी केन्द्रीय सिविल सेवाओं और सिविल पदों को लागू होंगे।
- समूह “ख” पदों पर भर्ती :
ऐसे किसी समूह “ख” सेवा या ऐसे पद पर जिसका अधिकतम वेतनमान 10500 से कम है, सीधी भर्ती करते समय संध लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।
- पुष्टिकरण :
संध लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऐसे समूह “क” या समूह “ख” सेवा या पद पर सीधी भर्ती किए गए किसी व्यक्ति की किसी समूह “क” या समूह “ख” सेवा या पद पर मूल नियुक्ति या पुष्टि करते समय संध लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।
- **प्रोत्सति (चयन-सह-व्यक्तिगत) :****
किसी समूह “क” सेवा या पद पर ऐसे अधिकारी (किसी समूह “क” सेवा या पदधारी) को, जिसका अधिकतम वेतनमान 16500 से कम है, प्रोत्सति करते समय संध लोक सेवा आयोग से सहयोजन करना आवश्यक नहीं होगा।
- भर्ती और अन्य सेवा नियमों का संशोधन :
संध के अधीन जिसके अन्तर्गत भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में वे केन्द्रीय सिविल सेवा और सिविल पद भी हैं, जिन पर किसी व्यक्ति की भर्ती प्रोत्सति या पुष्टिकरण को बाबत संध लोक सेवा आयोग से परामर्श या सहयोजन करने वाले सभी भर्ती नियमों या अन्य सेवा नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों का, नियम 3 से नियम 5 तक (दोनों सम्मिलित) में उपबंधित सीमा तक संशोधन किया जाएगा।
- निर्वचन :
इन नियमों के निर्वचन करने के विषय में यदि कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।
[सं. 39018/1/98-स्था(ख)]
श्रीमती भवानी त्यागराजन, निदेशक
लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-
- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1999 है। (2) ये 1 जून, 1999 को प्रवृत्त होंगे।
- संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची 2 में विद्यमान प्रविष्टि को क्रम संख्या 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-
“2. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में समूह “ख” के सभी पदों पर सीधी भर्ती जिनके अधिकतम वेतनमान 10,500 रु. से कम है।” [सं० 39018/1/98-स्थान (ख)] श्रीमती भवानी त्यागराजन, निदेशक
पाद टिप्पणः—प्रधान विनियम भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड ( i) में सा.का.नि. 789 दिनांक 13 सितम्बर, 1958 के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में उन्हें निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :-
| क्रम सं | सा.का.नि. संख्या | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1197 | $20-12-1958$ |
| 2. | 1451 | $10-12-1960$ |
| 3. | 731 | $03-06-1961$ |
| 4. | 1047 | $26-08-1961$ |
| 5. | 382 | $31-03-1962$ |
| 6. | 1644 | $08-12-1962$ |
| 7. | 1689 | $15-12-1962$ |
| 8. | 578 | $06-04-1963$ |
| 9. | 1888 | $14-12-1963$ |
| 10. | 679 | $02-05-1961$ |
| 11. | 431 | $20-02-1965$ |
| 12. | 599 | $24-04-1965$ |
| 13. | 1672 | $20-11-1965$ |
| 14. | 388 | $19-03-1966$ |
| 15. | 622 | $30-04-1966$ |
| 16. | 944 | $18-06-1966$ |
| 17. | 1433 | $21-06-1969$ |
| 18. | 633 | $18-04-1970$ |
| 19. | 879 | $06-06-1970$ |
| 20. | 1654 | $06-11-1971$ |
| 21. | 168 | $24-02-1973$ |
| 22. | 465 | $14-11-1974$ |
| 23. | 594(अ) | $17-05-1975$ |
| [ भाग II-खण्ड 3(i)] | भारत का ? | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 24. | 2288 | 30-08-1975 |
| 25. | 1063 | 24-07-1976 |
| 26. | 610 | 14-05-1977 |
| 27. | 740 | 02-06-1979 |
| 28. | 441 (अ) | 14-07-1979 |
| 29. | 73 | 23-01-1982 |
| 30. | 480 | 15-04-1982 |
| 31. | 481 | 29-05-1982 |
| 32. | 329 | 06-04-1985 |
| 33. | 479 | 18-05-1985 |
| 34. | 512 | 01-06-1985 |
| 35. | 918 | 05-10-1985 |
| 36. | 218 | 12-04-1986 |
| 37. | 1071 | 20-12-1986 |
| 38. | 273 | 18-04-1987 |
| 39. | 74 | 06-01-1988 |
| 40. | 590 | 23-07-1988 |
| 41. | 704 | 23-09-1989 |
| 42. | 37 | 30-01-1990 |
| 43. | 623 | 06-10-1990 |
| 44. | 666 | 30-11-1991 |