Central Civil Services (Leave) Amendment Rules, 2004

C

This document details the Central Civil Services (Leave) Amendment Rules, 2004, which modify the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. Key changes include provisions for medical certificates required for leave applications, differentiating between government employees covered under the Central Government Health Scheme (CGHS) and those not covered. It specifies the required form numbers (3, 4, and 5) and acceptable sources for medical certificates (CGHS doctors, government hospitals, or authorized medical practitioners). The rules also address situations where employees are outside the CGHS area or on duty away from headquarters. Further amendments relate to study leave, including provisions for salary during study leave, conditions for receiving scholarship or stipends, and the process for obtaining medical certificates. The document also includes a detailed list of previous notifications and amendments related to these rules, providing a historical context for the current regulations.

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EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3 SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1040-1045
Dated 5-6-2004
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2004
सा.का.नि. 186.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (छुट्टी) नियम, 1972 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम और बनाते हैं, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (छुट्टी) संशोधन नियम, 2004 है।
    (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  2. केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (छुट्टी) नियम, 1972 में (इसके आगे से इन्हें उपर्युक्त नियम कहा गया है)
    (क) नियम 19 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-
    ” (1) डॉक्टरी प्रमाण-पत्र के आधार पर दिया गया छुट्टी का कोई आवेदन पत्र-
    (i) राजपत्रित सरकारी कर्मचारी, द्वारा दिया गया डॉक्टरी प्रमाण पत्र यदि ऐसा सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभग्राही है तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डॉक्टर द्वारा फार्म 3 में डॉक्टरी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा अथवा यदि वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभग्राही नहीं है तो सरकारी अस्पताल अथवा प्राधिकृत चिकित्सा परिचालक द्वारा जारी किया गया डॉक्टरी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा; अथवा हृदय, कैन्सर इत्यादि जैसी विशेष प्रकार की बीमारियाँ जिनके इलाज के लिए संबंधित अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मान्यताप्राप्त है, के संबंध में, अस्पताल में रखे जाने में मामले अथवा अंतरेग विशिष्ट इलाज के मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा केन्द्रीय सेवाएँ (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल के प्राधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी किया गया डॉक्टरी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभग्राही राजपत्रित सरकारी कर्मचारी, यदि बीमार पड़ने के समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्र से बाहर हो अथवा मुख्यालय से दूर डयूटी पर चला गया हो तो वह प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा फार्म 3 अथवा फार्म 5 जैसा भी मामला हो, में दिया गया डॉक्टरी प्रमाण-पत्र अथवा आरोग्यता प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा;
(ii) अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया गया डॉक्टरी प्रमाण-पत्र यदि वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभग्राही है तो उसके आवेदन के साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डॉक्टर द्वारा फार्म 4 में दिया गया डॉक्टरी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा अथवा यदि वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभग्राही नहीं है तो सरकारी अस्पताल अथवा प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा जारी किया गया डॉक्टरी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए; अथवा हृदय कैन्सर इत्यादि जैसी विशेष प्रकार की बीमारियाँ जिनके इलाज के लिए संबंधित अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मान्यताप्राप्त है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथावत रूप से अनुमोदित, अस्पताल में रखे जाने के मामले अथवा अंतरेग विशिष्ट इलाज के मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा केन्द्रीय सेवाएँ ( चिकित्सा परिचर्या), नियम, 1944 के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल के प्राधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी किया गया डॉक्टरी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभग्राही अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी, यदि बीमार पड़ने के समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्र से बाहर हो अथवा मुख्यालय से दूर डयूटी पर चला गया हो तो वह प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा फार्म 4 अथवा 5 जैसा भी मामला हो, में दिया या डॉक्टरी प्रमाण-पत्र अथवा आरोग्यता प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा अथवा यदि उसके आवास अथवा उसके मुख्यालय से दूर उसके रहने के अस्थायी स्थान की 8 किलोमीटर की परिधि में कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचालक नहीं है और ऐसे हालात में भी जब केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डॉक्टर से अथवा किसी प्राधिकृत चिकित्सा परिचालक से डॉक्टरी प्रमाण-पत्र अथवा आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना कठिन हो तो ऐसे हालात में पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी किया गया डॉक्टरी प्रमाण-पत्र अथवा आरोग्यता प्रमाणपत्र संलग्न करेगा ;

तथा डॉक्टर, बीमारी के स्वरूप और सम्भावित अवधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए उपर्युक्त प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
(ख) उपर्युक्त नियमों के नियम 20 मे उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(2) कोई सरकारी कर्मचारी जिसे चिकित्सा प्राधिकारी ने और आगे की सेवा करने में पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित किया हो (क) यदि वह ड्यूटी पर चल रहा हो तो उसे, अपनी सेवा को अवधि के दौरान सेवा के लिए अमान्य नहीं ठहराया जाए ;(ख) यदि वह पहले से ही छुट्टी पर चल रहा हो तो छुट्टी की अवधि की समाप्ति-पर अथवा उप नियम (1) के अन्तर्गत छुट्टी में की गई बढ़ोतरी यदि कोई हो, की अवधि की समाप्ति पर उसे सेवा के लिए अमान्य नहीं ठहराया जाए।” (ग) उपर्युक्त नियमों के नियम 38 में ” 240 दिन” अंकों और शब्द के स्थान पर ” 300 दिन” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; (घ) उपर्युक्त नियमों के नियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— ” 56 अध्ययन छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन, — (1) ‘उप-नियम (6) में किए गए उपबन्ध के सिवाय, भारत से बाहर ली गई छुट्टी के दौरान सरकारी कर्मचारी ऐसे वेतन के समान छुट्टी वेतन लेगा जैसा कि वह ऐसी छुट्टी पर जाने से तत्काल पूर्व ड्यूटी पर रहते हुए ले रहा होगा और इसके अतिरिक्त नियम 57 से 60 के प्रावधानों के अनुसार अनुद्रेय मंहगाई भत्ते, गृह किराए भत्ते और छुट्टी भत्ते का आहरण करेगा। (2) उप-नियम (6) में किए उपबन्ध के सिवाय, भारत में रहकर ली गई छुट्टी के दौरान सरकारी कर्मचारी ऐसे वेतन के समान छुट्टी वेतन लेगा जैसा कि वह ऐसी छुट्टी पर जाने से तत्काल पूर्व ड्यूटी पर रहते हुए ले रहा होगा और इसके अतिरिक्त नियम 60 के प्रावधानों के अनुसार अनुद्रेय मंहगाई भत्ते, गृह किराए भत्ते का आहरण करेगा। (3) उप-नियम (2) के अन्तर्गत पूर्ण दर पर छुट्टी वेतन का भुगतान, सरकारी कर्मचारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगा कि वह कोई अंशकालिक रोजगार करके किसी तरह की छात्रवृत्ति, वजीफा अथवा परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहा है। (4) नियम 57 के उप-नियम (2) में परिकल्पित किसी भी प्रकार के अंशकालिक रोजगार के संबंध में छात्रवृत्ति अथवा वजीफा अथवा परिलब्धि के रूप में अध्ययन छुट्टी की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि, यदि कोई हो, को इस उप-नियम के अन्तर्गत देय छुट्टी वेतन के स्थान पर इस शर्त पर समायोजित किया जाएगा कि छुट्टी वेतन की राशि को, अर्द्ध छुट्टी वेतन के दौरान छुट्टी वेतन के रूप में देय राशि से कम नहीं किया जाएगा। (5) भारत में अध्ययन पाठ्यक्रमों संबंधी अध्ययन छुट्टी अवधि के दौरान कोई अध्ययन भत्ता नहीं दिया जाएगा। (6) एक जनवरी, 1996 से अथवा इसके पश्चात् भारत में रहकर अथवा भारत से बाहर रहकर ली गई अध्ययन छुट्टी के दौरान, केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी संशोधित वेतन दिए जाने की तारीख से संशोधित वेतन के अनुसार दी जाने वाली प्रसुविधाओं के अनुरूप वेतन का आहरण करेगा। (ङ) उपर्युक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में, बांड फार्म 6, 7, 8, 9 और 10 में “भारत सरकार बांड पर देय स्टाम्प शुल्क वहन करने के लिए सहमत हो गई है” शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे। [सं. 13026/1/2002-स्था. (छुट्टी)]

रीता माथुर, उप सचिव याद टिप्पणी : प्रधान नियम, दिनांक 08 अप्रैल, 1972 के का.आ. संख्या 940 के अन्तर्गत, अधिसूचित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित के अन्तर्गत संशोधित किए गए हैं :-

| क्र.सं. | संख्या और अधिसूचना की तारीख | अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की संख्या और तारीख का विवरण |
| — | — | — |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | एफ. 16(3)ई.IV(ए)/71 दिनांक 11-01-72 | सा.का.नि. 3724 दिनांक 4 नवम्बर, 1972 |
| 2. | एफ. 4(7)ई.IV(ए)/72 दिनांक 30-04-73 | सा.का.नि. 1399 दिनांक 19 मई, 1973 |
| 3. | एफ. 5(14)ई.IV(ए)/73 दिनांक 13-07-73 | सा.का.नि. 821 दिनांक 4 अगस्त, 1973 |
| 4. | एफ. 14(10)ई.IV(ए)/73 दिनांक 11-06-74 | सा.का.नि. तत्काल उपलब्ध नहीं है |
| 5. | एफ. 5(8)ई.IV(ए)/73 दिनांक 19-07-74 | सा.का.नि. 818 दिनांक 23 अगस्त, 1974 |
| 6. | एफ. 14(8)ई.IV(ए)/74 दिनांक 02-11-74 | सा.का.नि. 1242 दिनांक 23 नवम्बर, 1974 |
| 7. | एफ. 16(3)ई.IV(ए)/74 दिनांक 20-12-74 | सा.का.नि. 1374 दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 |
| 8. | एफ. 16(5)ई.IV(ए)/74 दिनांक 11-04-75 | सा.का.नि. 526 दिनांक 26 अप्रैल, 1975 |
| 9. | एफ. 16(8)ई.IV(ए)/74 दिनांक 26-05-74 | सा.का.नि. 686 दिनांक 7 जून, 1975 |
| 10. | एफ. 4(1)ई.IV(ए)/74 दिनांक 24-06-75 | सा.का.नि. 834 दिनांक 12 जुलाई, 1975 |11. एफ. 16(5)ई.IV(ए)/74 दिनांक 20-09-75
12. एफ. 5(7)ई.IV(ए)/75 दिनांक 02-12-75
13. एफ. 5(16)ई.IV(ए)/73 दिनांक 15-01-76
14. एफ. 16(6)ई.IV(ए)/74 दिनांक 31-07-76
15. एफ. 6(3)ई.IV(ए)/75 दिनांक 07-10-76
16. एफ. 4(9)ई.IV(ए)/76 दिनांक 14-03-77
17. एफ. 14(11)ई.IV(ए)/76 दिनांक 12-09-78
18. एफ. 14025/1/78ई.IV(ए) दिनांक 04-10-78
19. पी. 13024/1/78ई.IV(ए) दिनांक 29-08-79
20. पी. 11012/1/77ई.IV(ए) दिनांक 21-11-79
21. पी. 14018/1/80 एल.यू. दिनांक 25-11-80
22. एफ. 16(9)ई.IV (ए)/76 दिनांक 31-12-80
23. पी.11012/2/80-स्था.छुट्टी दिनांक 24-08-81
24. पी.14028/9/80-स्था.छुट्टी दिनांक 01-10-81
25. पी.14025/9/81-स्था.छुट्टी दिनांक 16-04-82
26. पी.13023/1/82-स्था.छुट्टी दिनांक 16-04-83
27. पी.14028/8/82-स्था.छुट्टी दिनांक 27-07-83
28. पी.13023/2/81-स्था.छुट्टी दिनांक 12-10-83
29. पी.14028/6/81-स्था.छुट्टी दिनांक 17-10-83
30. पी.13015/11/82-स्था.छुट्टी दिनांक 25-05-84
31. पी.18011/3/80-स्था.छुट्टी दिनांक 12-07-84
32. पी.14028/1/81-स्था.छुट्टी दिनांक 19-07-84
33. पी.14028/16/82-स्था.छुट्टी दिनांक 31-05-85
34. पी.13014/1/85-स्था.छुट्टी दिनांक 03-12-85
35. पी.14028/19/86-स्था.छुट्टी दिनांक 09-12-86
36. पी.13023/20/84-स्था.छुट्टी दिनांक 11-12-86
37. पी.13014/1/87-स्था.छुट्टी दिनांक 17-06-87
38. पी.11012/1/85-स्था.छुट्टी दिनांक 23-06-87
39. पी.14018/18/86-स्था.छुट्टी दिनांक 23-03-88
40. पी.11012/1/85-स्था.छुट्टी दिनांक 06-06-88
41. पी.13012/12/86-स्था.छुट्टी दिनांक 10-03-89
42. पी.13026/2/90-स्था.छुट्टी दिनांक 22-10-90

सा.का.नि. 287 दिनांक 27 दिसम्बर, 1975
सा.का. नि. 2877 दिनांक 27 दिसम्बर, 1975
सा.का. नि. तत्काल उपलब्ध नहीं है
सा.का. नि. 1184 दिनांक 14 अगस्त, 1976
सा.का. नि. 1587 दिनांक 13 नवम्बर, 1976
सा.का. नि. 611 दिनांक 14 मई, 1977
सा.का. नि. 1159 दिनांक 23 सितम्बर, 1978
सा.का. नि. 1255 दिनांक 21 अक्टूबर, 1978
सा.का. नि. 1150 दिनांक 15 सितम्बर, 1979
सा.का. नि. 1422 दिनांक 1 दिसम्बर, 1979
सा.का. नि. 1260 दिनांक 13 जनवरी, 1980
सा.का. नि. 263 दिनांक 24 जनवरी, 1981
सा.का. नि. 811 दिनांक 5 सितम्बर, 1981
सा.का. नि. 927 दिनांक 17 अक्टूबर, 1981
सा.का. नि. 423 दिनांक 8 मई, 1982
सा.का. नि. 430 दिनांक 4 जून, 1983
सा.का. नि. 589 दिनांक 13 अगस्त, 1983
सा.का. नि. 804 दिनांक 5 नवम्बर, 1983
सा.का. नि. 350 दिनांक 24 मार्च, 1983
सा.का. नि. 566 दिनांक 9 जून, 1984
सा.का. नि. 788 दिनांक 28 जुलाई, 1984
सा.का. नि. 817 दिनांक 4 अगस्त, 1984
सा.का. नि. 558 दिनांक 14 दिसम्बर, 1986
सा.का. नि. 1139 दिनांक 14 दिसम्बर, 1985
सा.का. नि. 1072 दिनांक 20 दिसम्बर, 1986
सा.का. नि. 1102 दिनांक 27 दिसम्बर, 1986
सा.का. नि. 515 दिनांक 4 जुलाई, 1987
सा.का. नि. 516 दिनांक 4 जुलाई, 1987
सा.का. नि. 260 दिनांक 9 अप्रैल, 1988
सा.का. नि. 476 दिनांक 18 जून, 1988
सा.का. नि. 198 दिनांक 25 मार्च, 1989
सा.का. नि. 055 दिनांक 26 जनवरी, 199143. पी.11014/3/89-स्था.छुट्टी दिनांक 02-05-91
44. पी.11014/3/89-स्था.छुट्टी दिनांक 21-01-92
45. पी.13026/2/90-स्था.छुट्टी दिनांक 04-03-92
46. पी.13026/2/90-स्था.छुट्टी दिनांक 20-04-93
47. पी.13018/7/94-स्था.छुट्टी दिनांक 31-03-95
48. पी.14028/10/91-स्था.छुट्टी दिनांक 08-08-95
49. पी.14028/4/91-स्था.छुट्टी दिनांक 18-09-95
50. पी.14015/2/97-स्था.छुट्टी दिनांक 31-12-95
51. पी.13026/1/99-स्था.छुट्टी दिनांक 18-04-02

सा.का.नि. 303 दिनांक 18 मई, 1991
सा.का.नि. 49 दिनांक 8 फरवरी, 1992
सा.का.नि. 119 दिनांक 14 मार्च, 1992
सा.का.नि. 225 दिनांक 8 मई, 1993
सा.का.नि. 317(अ) दिनांक 31 मार्च, 1995
सा.का.नि. 385 दिनांक 19 अगस्त, 1995
सा.का.नि. 442 दिनांक 7 अक्तूबर, 1995
सा.का.नि. 727(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 1997
सा.का.नि. 149 दिनांक 27 अप्रैल, 2002