Central Civil Services (Temporary Service) Amendment Rules, 2004

C

This document details the Central Civil Services (Temporary Service) Amendment Rules, 2004, issued by the Government of India’s Department of Personnel and Training. It outlines modifications to the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, specifically concerning the deletion of certain words in Rule 10 and the addition of a new sub-rule (7) which applies to government employees appointed on or before December 31, 2003. The amendment is related to a new pension scheme based on defined contributions, which does not apply to existing employees. A detailed list of previous notifications that have modified the original 1965 rules is also provided.

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(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्थ, 2004

अधिसूचना

सा.का.नि. $\qquad$ राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक और अनुच्छेद 148 की धारा(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा-विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

  1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) संशोधन नियमावली, 2004 है ।
    (2) ये जनवरी 01,2004 को लागू होगे ।
  2. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 10 में-
    (i) उप नियम (I-क) में “खण्ड (क) अथवा जैसा भी मामला हो, खण्ड (ख) का” शब्द विलोपित किए जाएँ ;
    (ii) उप नियम (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्-
    “(7) नियम 10 के उपबंध, दिसंबर 31,2003 को अथवा इससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगे” ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

दिनांक जनवरी 01, 2004 से सरकारी सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों के संबंध में परिभाषित अंशदान पर आधारित एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है । चूँकि नई पेंशन योजना मौजूदा सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, अतः इस संशोधन को भूतलक्ष्यी प्रभाव से लागू करने से मौजूदा कर्मचारियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे ।
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(श्रीमती प्रतिभा मोहन)
निर्देशक
(काइल संख्या-12011/2/2003-स्थापना (ग))

पाद टिप्पणीः केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 दिनांक 01.05.1965 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 1512 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे और भारत के राजपत्र के भाग 11, खंड 3, उपखंड (II) में प्रकाशित किए गए थे । ये नियम निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अंतर्गत बाद में संशोधित किए गए थे:-

  1. सा.आ.सं. 3895 दिनांक $4.11 .67$
  2. सा.का.नि.सं. 1082 दिनांक $25.7 .70$
  3. सा.का.नि.सं. 589 दिनांक $24.4 .71$
  4. सा.आ.सं. 2335 दिनांक $19.8 .72$
  5. सा.आ.सं. 2601 दिनांक $30.9 .72$
  6. सा.आ.सं. 4022 दिनांक $9.12 .72$
  7. सा.का.नि.सं. 452 दिनांक $11.5 .74$
  8. सा.आ.सं. 4541 दिनांक $25.10 .75$
  9. सा.आ.सं. 2 दिनांक $3.1 .76$
  10. सा.का.नि.सं. 3489 दिनांक $9.12 .78$
  11. सा.का.नि.सं. 433 दिनांक $24.3 .79$
  12. सा.का.नि.सं. 258 दिनांक $8.3 .80$
  13. सा.का.नि.सं. 613 दिनांक $4.7 .81$
  14. सा.का.नि.सं. 620 दिनांक $24.7 .82$
  15. सा.का.नि.सं. 145 दिनांक $11.3 .89$
  16. सा.का.नि.सं. 446 दिनांक $4.12 .2003$
    img-1.jpeg
    (श्रीमती प्रतिभा मोहन)
    निर्देशक

सेवा मे,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।