This document details an amendment to the Jammu and Kashmir Residents (Central Civil Services and Posts for Recruitment Upper Age Limit Exemption) Rules, 1997. Specifically, it updates the year mentioned in sub-rule (3) of rule 1 from ‘2009’ to ‘2011’. The notification outlines the constitutional provisions enabling these changes and references previous amendments to the original rules published in 1997, 1999, 2001, 2003, and 2007. It essentially extends the applicability of age relaxation for Jammu and Kashmir residents applying for central civil services positions.
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REGD. NO. D.L.-33004/99
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 671] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2009 /अग्रहायण 2, 1931
No. 671] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2009 /AGRAHAYANA 2, 1931
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2009
सा.का.नि. 839(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर राज्य निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में छूट) नियमावली, 1997 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—
- (1) इन नियमों को जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में छूट) नियमावली, 2009 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- जम्मू और कश्मीर के निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में छूट) नियमावली, 1997 में, नियम-1 में, उप-नियम (3) में, अंक “2009” के लिए, अंक “2011” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
[फा. सं. 15012/7/1991-स्था. (घ)]
सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव
टिप्पणी : मूल नियम संख्या सा.का.नि. 208(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे :—
(i) सा.का.नि. 826(अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 1999
(ii) सा.का.नि. 919(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2001
(iii) सा.का.नि. 879(अ), दिनांक 10 नवम्बर, 2003
(iv) सा.का.नि. 707(अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2005
(v) सा.का.नि. 761(अ), दिनांक 7 दिसम्बर, 2007