This notification details the revision of pay scales for individuals working in the Indian Audit and Accounts Department, implementing the recommendations of the Sixth Pay Commission. Specifically, it amends Rule 49(iv) of the original rules, increasing the pay scale from ₹26,000 to ₹80,000 with effect from January 1, 2006. The notification also lists the various departments and individuals to whom copies of this order are being circulated, including the Comptroller and Auditor General of India, various ministries, and state governments. It confirms that this revision will not have an adverse effect on any individual.
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[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली,2100001,2010
अधिसूचना
साःका.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक तथा अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक
और महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् मूल नियमों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती
हैं, अर्थात् :-
1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (संशोधन) नियम, 2010 है ।
(2) 3 1 जनवरी, 2006 से प्रवृत्त समझे जाएंगे ।
2. मूल नियम के नियम 49 के खंड (iv) में “26,000 रुपए” अंकों और शब्द के स्थान पर, “80,000 रुपए”
अंक और शब्द रखे जाएंगे ।
स्पष्टीकारक ज्ञापन :-
केन्द्रीय सरकार ने 26,000 रुपए (भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय) के विद्यमान वेतनमान, जिसका
पुनरोक्षित वेतनमान 80,000 रुपए हो गया है, से संबंधित छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का
विनिरधय किया है । इन सिफारिशों को लागू करने की दृष्टि से मूल नियम के नियम 49 को 1 जनवरी, 2006 से
तदनुसार संशोधित किया जाता है ।
यह प्रमाणित किया जाता है कि इस नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव
पड़ने का संभावना नहीं है ।
[ फा.सं.4/1/2009-स्था.(वेतन II)]
शैतानपुर
(रीता माथुर)
निदेशक
दिष्पण :- मूल नियम राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा
संशोधित किए गए :-
(1) सा.का.नि. 481 तारीख 3 अप्रैल, 1971
(2) सा.का.नि. 61 तारीख 1 जनवरी, 1972
(3) सा.का.नि. 477 तारीख 15 जुलाई, 1989
(4) सा.का.नि. 208 (अ) तारीख 15 मार्च, 1999प्रतिलिपि:- लिदेशक (एल.आई.सी.), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उपर्युक्त कार्यालय को इस विभाग की वेबसाइट पर शीर्ष ‘स्थापना (वेतन)’ उप शीर्ष नियमावली” और “तया क्या है” के अंतर्गत अपलोड करने के लिए।
प्रतिलिपि अग्रेषित :
- भारत के नियत्रक और महालेखा परीक्षक तथा उनके नियंत्रणाधीन सभी राज्य (400 अतिरिक्त यन्त्र के साथ)
- लेखा महानियंत्रक/लेखा नयिंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
- संघ लोक . सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपर सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग)/जे.सी.ए./प्रशासन अनुभाग।
- अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।
- सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र।
- सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
- जे.सी.ए. की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग / प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग / पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।
- 50 अतिरिक्त प्रतिया।
[सं० ५/१/20०९-स्थाप्न्तेतन-10]
दिनांक 21 जनवरी, 2010
रीता मा. १६
(रीता मा. १६)
निर्देशक