This document details the constitution and functions of the Staff Selection Commission (SSC) in India. Initially established in 1975 as the Subordinate Services Selection Commission, it was later renamed SSC in 1977. The document outlines the SSC’s role in recruiting to various Group ‘B’ (non-gazetted) and Group ‘C’ (non-technical) posts in various ministries, departments, and subordinate offices of the Government of India through competitive examinations. It also covers the commission’s powers, responsibilities of the Chairman and members, office location, and financial provisions. Amendments to the original resolution regarding the SSC’s functions are also detailed, including changes related to recruitment methods and salary scales.
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कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
संकल्प
नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2011
सं. 39018/01/1998-स्था. (ख)-खण्ड II. – भारत सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अपने दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्थापना(ख) के तहत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न श्रेणी-III (अब समूह ‘ग’) गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती करने के लिए अधीनस्थ सेवा आयोग गठित किया गया, जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नामौगात किया गया है । आयोग के कार्य 6500-10500/- रुपए के वेतनमान वाले समूह ‘ख’ (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती को शामिल करने के लिए समय-समय पर बढ़ाए गए थे । दिनांक 09 अप्रैल, 2009 के आदेश संख्या एस.ओ. 946(अ.) के तहत दिनांक 1.1.2006 से वेतनमान में संशोधन और सरकार के अधीन सभी सिविल पदों का पुनर्वर्गीकरण होने के परिणामस्वरूप, आयोग के कार्य और भूमिका को पुनर्परिभाषित करना आवश्यक हो गया है । अत: दिनांक 04 नवंबर, 1975 के संकल्प सं. 46/1(एस)/74-स्था.(ख) और इस विषय पर उसके उत्तरवर्ती संकल्पों के अधिक्रमण में, कर्मचारी चयन आयोग का गठन और कार्य तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित प्रकार से होगा :-
1. कर्मचारी चयन आयोग का गठन
(i) ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई संबंधित बातों अथवा ऐसी बातें जिन्हें किया जाना छोड़ दिया गया हो, के सिवाय, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा कर्मचारी चयन आयोग के
नाग से एक आयोग स्थापित करती है जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे । आयोग को एक सचिवालय द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी जिसकी अध्यक्षता एक सचिव, जो परीक्षा नियंत्रक भी होगा, द्वारा की जाएगी तथा अन्य सहयोगी अधिकारी व कर्मचारी भी, जैसा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर आवश्यक समझें, उनका सहयोग करेगी ।
(ii) यह आयोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय होगा और सरकार के दिशा-निर्देशों, सलाह और नीतियों के अध्यक्षीन कार्य करेगा ।
2. कार्य
कर्मचारी चयन आयोग –
क.(i) भारत सरकार और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में वेतन बैण्ड-1 और वेतन बैण्ड 2 के 4600 रु. तक के योड वेतन वाले समूह ‘ख’ (अराजपत्रित) और समूह ‘ग’ (गैर-तकनीकी) पदों के, उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हो, सभी पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती करेगा ।
(ii) रुपये 4600 तक के योड वेतन वाले वेतन बैण्ड-2 एवं वेतन बैण्ड-1 में भारत सरकार के ऐसे पदों, जिनके लिए आयोग के विवेक पर पहले सूचीकरण कर दिया गया हो या दक्षता परीक्षण ले लिया गया हो, साक्षात्कारों के जरिए चयन द्वारा भर्ती करेगा ।
(iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय/आशुलिपिकीय सेवाओं या अन्य सेवाओं, जो आयोग को सौंपी गई है अथवा सौंपी जा सकती है, के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करेगा ।
(iv) अंग्रेजी/हिन्दी में आवधिक कौशल परीक्षण और अन्य ऐसे कौशल परीक्षण, जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, संचालित करेगा ।
(ख) अन्य ऐसे कार्य करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इसको सौंपे जाएंगे ।
3. अध्यक्ष एवं सदस्यों की शक्तियां, कार्य एवं जिम्मेदारियां
(क) अध्यक्ष –
कर्मचारी चयन आयोग के प्रशासनिक प्रमुख के नाते अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा :-
(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित पदों की प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों को निर्धारित करना, जिसके
लिए आयोग को भर्ती करने, प्रतियोगी परीक्षाओं/साक्षात्कारों के जरिए समुचित अभ्यर्थियों का चयन करने, सूचित रिक्तियों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों की अनुशंसा करने तथा की गई नियुक्ति का अभिलेख रखने का अधिदेश है ।
(ii) आयोग के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत करना ।
(iii) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उसे सौंपे जाएं ।
(ख) सदस्य
सदस्य
(i) जहां कहीं आवश्यक हो, परीक्षाओं और अभ्यर्थियों के साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे ।
(ii) अन्य ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन, जो अध्यक्ष द्वारा उनको सौंपे जाएं ।
4. शक्तियों का प्रत्यायोजन
आयोग के कार्यों का निर्वहन करने में, अध्यक्ष ‘विभागाध्यक्ष’ की सभी प्रशासनिक एवं वितीय शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा आयोग में एक या अधिक अधिकारियों को कार्यालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा ।
5. कार्यालय की अवस्थिति
कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में, आयोग के प्रवर्ती क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित, होगा । आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर, जहां वह आवश्यक समझता है (केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से), आयोग के और भी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकता है ।
6. आयोग के किसी भी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने और आयोग की कार्य प्रणाली पर हुए व्यय को पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । आयोग विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के लिए अभ्यर्थियों से उतना शुल्क वसूल करेगा, जितना कि भारत सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा नियत किया जाए ।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2012
संकल्प
सं. 24012/29/2011-स्था. (ख) — भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह ग) (अतकनीकी) पदों की भर्ती करने के लिए भारत सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उसके संकल्प सं. 46/1 (एस)/74-स्था. (ख) तारीख 04 नवम्बर, 1975 द्वारा अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग का गठन किया था जिसे तत्पश्चात् 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुन: पदाभिहित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कृत्यों का समय-समय पर विस्तार किया गया था और कर्मचारी चयन आयोग के गठन और कृत्य संकल्प सं. 39018/01/1998-स्था. (ख) – खण्ड-II तारीख 14.01.2011 द्वारा और परिवर्तित किए गए थे।
-2. अब संकल्प सं. 39018/01/1998-स्था. (ख)-खण्ड-II तारीख 14.01.2011 में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है, अर्थात् :–
(क) तारीख 14.01.2011 के संकल्प के पैरा 2क(i) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :–
“पैरा 2क(i)-भारत सरकार और उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-1 में ग्रेड वेतन 4,800/- रु. तक आने वाले समूह ‘ख’ (अराजपत्रित) और समूह ‘ग’ (अतकनीकी) पदों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करना सिवाय ऐसे पदों के जिन्हें कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से विशिष्ट रूप से छूट दी गई है।”।
(ख) तारीख 14.01.2011 के संकल्प के पैरा 2क(ii) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा–
“पैरा 2क(ii)-भारत सरकार के अधीन वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-1 में ग्रेड वेतन 4,800/- रु. तक आने वाले ऐसे अराजपत्रित पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती करना जो आयोग के विवेकानुसार छंटनी या कौशल परीक्षण के पश्चात् ही।”।
यू एस. चट्टोपाध्याय
अवर सचिव
टिप्पणी–मुख्य संकल्प सं. 39018/01/98-स्था. (ख)-खण्ड-II भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 17 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।