Central Civil Services (Conduct) Amendment Rules, 2011

C

This document details the Central Civil Services (Conduct) Amendment Rules, 2011, issued by the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. The key amendment concerns the reporting of property transactions by government employees. Specifically, it mandates that any transaction involving immovable property, where the value exceeds two months’ basic pay, must be reported to the designated authority within one month. Furthermore, prior approval from the designated authority is required if the transaction involves a person with whom the government employee has official dealings. The document also lists previous notifications that have modified the original Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

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HRCI की रोज़पत The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2011/चैताख 19, 1933
No. 242] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2011/VAISAKHA 19, 1933

कार्यिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2011

साआ.वि. 370(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) और अनुच्छेद 309 के परन्तु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरांत, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदृद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

  1. (1) ये नियम केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) संशोधन नियमावली, 2011 कहलाएंगे।
  2. (2) ये नियम भारत के असाधारण सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  3. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में नियम 18 में—
  4. (क) उप-नियम (3) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में अचल संपत्ति का कोई लेन-देन करता है, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य सरकारी कर्मचारी के दो माह के मूल वेतन से अधिक है, वह ऐसे लेन-देन की तारीख से एक महीने के भीतर इस लेन-देन को सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को देगा।

बशर्ते कि यदि कोई ऐसा लेन-देन किसी सरकारी संस्थाहार वाले किसी व्यक्ति के साथ हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाएगी।”

(ख) स्पष्टीकरण 1 में, खण्ड (1) में, उप-खण्ड (क) में, “10,000 रु. अथवा सरकार से प्राप्त कुल वार्षिक परिलब्धियों का 1/6, जो भी कम हो” अक्षरों, आंकड़ों तथा शब्दों के स्थान पर “सरकारी कर्मचारी का दो माह का मूल वेतन” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 11013/8/2009-स्था. (क)]

[ ] – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


(4) का.आ. 846
(5) का आ. 2563
(6) का आ. 2691
(7) का आ. 4663
(8) का आ. 2859
(9) का आ. 2859
(10) का आ. 3
(11) का आ. 1270
(12) का आ. 4812
(13) का आ. 935
(14) का आ. 1124
(15) का आ. 3159
(16) का आ. 3280
(17) का आ. 1965
(18) का आ. 1454
(19) का आ. 2582
(20) का आ. 3182
(21) सा.का.नि. 355
(22) सा.का.नि. 367
(23) सा.का.नि. 49
(24) सा.का.नि. 342
(25) सा.का.नि. 458
(26) सा.का.नि. 376
(27) सा.का.नि. 8

दिनांक 28 फरवरी, 1976
दिनांक 17 जुलाई, 1976
दिनांक 24 जुलाई, 1976
दिनांक 11 दिसम्बर, 1976
दिनांक 17 सितम्बर, 1977
दिनांक 30 सितम्बर, 1978
दिनांक 6 सितम्बर, 1980
दिनांक 10 जून, 1980
दिनांक 19 अक्तूबर, 1985
दिनांक 8 मार्च, 1986
दिनांक 22 मार्च, 1986
दिनांक 20 सितम्बर, 1986
दिनांक 27 सितम्बर, 1986
दिनांक 8 अगस्त, 1987
दिनांक 14 मई, 1988
दिनांक 6 अक्तूबर, 1990
दिनांक 26 दिसम्बर, 1992
दिनांक 29 जुलाई, 1995
दिनांक 31 अगस्त, 1996
दिनांक 7 मार्च, 1998
दिनांक 23 अक्तूबर, 1999
दिनांक 27 दिसम्बर, 2003
दिनांक 18 अक्तूबर, 2005
दिनांक 27 जनवरी, 2009