Central Civil Services (Leave) (Amendment) Rules, 2011

C

This document details amendments to the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, concerning the accrual of earned leave and half-pay leave for government employees who are dismissed, removed from service, or die while in service. Specifically, it outlines the calculation rates for leave credit in such scenarios, adjusting the accrual rates to 2% per completed calendar month for earned leave when dismissed/removed, 2.5 days per completed month until death, 5/3 days per completed calendar month for half-pay leave when dismissed/removed, and 5/3 days per completed month until death. The rules will come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

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[भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (I) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली, 12 मई, 2011

अभिसूचना

सा.का.नि. .- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरांत, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित अगले नियम बनाती है, अर्थात् : –

  1. (1) ये नियम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (संशोधन) नियमावली, 2011, कहलाएंगे ।
    (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

  2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में, (इसके आगे उक्त नियमावली में यथा संदर्भित), नियम 27 में, उप नियम (2) में, खण्ड (ख) के लिए, निम्नलिखित खण्डों को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्, –

    “(ख) जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया जाता है, अर्जित छुट्टी का क्रेडिट उस कलैण्डर माह जिसमें उसे सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया जाता है, के पूर्ववर्ती कैलेन्डर माह में उस कैलेण्डर माह के अंत तक 2½ दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से अनुमत होगा ;

    (ग) जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्जित छुट्टी का क्रेडिट सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि तक सेवा के 2½ दिन प्रति पूर्ण माह की दर से अनुमत होगा ।”

  3. उक्त नियमावली में, नियम 29 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (ग) हेतु, निम्नलिखित खण्डों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

    “(ग) जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया जाता है, अर्द्ध वेतन छुट्टी का क्रेडिट उस कलैण्डर माह जिसमें उसे सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया जाता है, के पूर्ववर्ती कैलेन्डर माह में कैलेण्डर माह के अंत तक 5/3 दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से अनुमत होगा ;

    (ग क) जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्द्धवेतन छुट्टी का क्रेडिट सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि तक सेवा के 5/3 दिन प्रति पूर्ण माह की दर से अनुमत होगा ।”

[फा.सं.13026/1/2010-स्था.(एन)]

(विभा गोविल मिश्रा)
उप सचिव, भारत सरकार

पाद दिव्यांग :- मुख्य नियम संख्या सा.आ. 940, दिनांक 8 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अभिसूचना सा.का.नि. 170 दिनांक 1 दिसम्बर, 2009 द्वारा इनमें अंतिम संशोधन किया गया था ।