Central Civil Services (Leave) Amendment Rules, 2011

C

This notification announces amendments to the Central Civil Services (Leave) Rules, 1977, specifically regarding the inclusion of ‘Paternity Leave’ and adjustments to the existing provisions for ‘Adoption Leave’. The amendments come into effect from the date of their publication in the Official Gazette. The original rules were published on April 1, 1977, and have been subsequently amended.

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(भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (1) से प्रकाशनारा:

भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिसाक, 27 दिसम्बर, 2011

अभिसूचना

साआनि… … संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पहिल अनुच्छेद 1-3 के परस्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा-परीक्षा एवं सेवा विभाग ने कायरत स्वामियों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं गणलेखा परीक्षक के साथ परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति केंद्रीय सियल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 में आगे संशोधन करने के लिए विभाजित नियम बनाते हैं अर्थात् :

1 (1) मैं नियम केंद्रीय सियिल सेवा (अवकाश) (पात्रता संशोधन) नियम, 2011 कहे जाएंगे ।
(2) ये परकरी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2 केंद्रीय सियिल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 की प्रथम अनुसूची में “नाविक की बीमारी अवकाश” शब्दों के बाद कालम 2 में कम संख्या (1) की जगह शिशु गोद लेना तथा शिशु हावभाव अवकाश के लिए “पैतृक अवकाश शिशु गोद लेने के लिए अवकाश, पैतृक अवकाश” जोड़ा जाएगा ।

[फाइल संख्या 131526, 122112 (नाविक, अवकाश)]

(गभता कुन्द्रा)
अनुवंश साचिव, भारत सरकार
(जलव 23092695)

बाद दिखायी: मूल नियमावली दिनांक 8 अप्रैल, 1972 के एस.ओ. संख्या 940 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा इससे सबसे बाद में दिनांक 27 अगस्त, 2011 के इस साआनि. 648 (अ) द्वारा संशोधन किया गया ।

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुख्यालय,
मातापुरी, पिंगा रोड,
नई दिल्ली – 64