This notification details amendments to the Union Public Service Commission (Consultation Exemption) Regulations, 1958. Specifically, it modifies the entry against item 2 in Schedule-II of the regulations to state that direct recruitment will be considered for all Group ‘B’ (Non-Gazetted) and Group ‘C’ posts, irrespective of the grade pay attached to the position. The notification was issued by the President of India, exercising powers conferred by clause (3) of Article 320 of the Constitution.
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(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली, जुलाई, 2012
अधिसूचना
सा.का.नि….(अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2012 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। -
संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची-॥ में मद 2 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
“सभी समूह ‘ख’ (अराजपत्रित) और समूह ‘ग’ पदों पर, पद से संबद्ध ग्रेड वेतन पर विचार किए बिना सीधी भर्ती ।”
[संख्या. 39018/01/2012-स्था.(ख)]
(ममता कुंद्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकारटिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) मे सा.का.नि.सं.789, तारीख 13 सितंबर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अविसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात् :-
| क्रम सं. | सा.का.नि. सं. | तारीख |
|---|---|---|
| 1. | 1197 | 20 दिसंबर, 1958 |
| 2. | 1451 | 10 दिसंबर, 1960 |
| 3. | 731 | 03 जून, 1961 |
| 4. | 1047 | 26 अगस्त, 1961 |
| 5. | 382 | 31 मार्च, 1962 |
| 6. | 1644 | 8 दिसंबर, 1962 |
| 7. | 1689 | 15 दिसंबर, 1962 |
| 8. | 578 | 6 अप्रैल, 1963 |
| 9. | 1888 | 14 दिसंबर, 1963 |
| 10. | 679 | 2 मई, 1964 |
| 11. | 431 | 20 मार्च, 1965 |
| 12. | 599 | 24 अप्रैल, 1965 |
| 13. | 1672 | 20 नवंबर, 1965 |
| 14. | 388 | 19 मार्च, 1966 |
| 15. | 622 | 30 अप्रैल, 1966 |
| 16. | 944 | 18 जून, 1966 |
| 17. | 1433 | 21 जून, 1969 |
| 18. | 633 | 18 अप्रैल, 1970 |
| 19. | 879 | 6 जून, 1970 |
| 20. | 1654 | 6 नवंबर, 1971 |
| 21. | 168 | 24 फरवरी, 1973 |
| 22. | 465 (अ) | 14 नवंबर, 1974 |
| 23. | 594 | 17 मई, 1975 |
| 24. | 2288 | 30 अगस्त, 1975 |
| 25. | 1063 | 24 जुलाई, 1976 |
| 26. | 610 | 14 मई, 1977 |
| 27. | 740 | 2 जून, 1979 |
| 28. | 441 (अ)-शुद्धिपत्र | 14 जुलाई, 1979 |
| 29. | 73 | 23 जनवरी, 1982 |
| 30. | 480-शुद्धिपत्र | 29 मई, 1982 |
| 31. | 481 | 29 मई, 1982 |
| 32. | 329 | 6 अप्रैल, 1985 |
| 33. | 479 | 18 मई, 1985 |
| 34. | 512 | 1 जून, 1985 |
| 35. | 918 | 5 अक्तूबर, 1985 |
| 36. | 59 | 25 जनवरी, 1986 |
| 37. | 268 | 12 अप्रैल, 1986 |
| 38. | 1071 | 20 दिसंबर, 1986 |
| 39. | 273 | 18 अप्रैल, 1987 || 40. | 74 | 6 फरवरी, 1988 |
| :–: | :–: | :–: |
| 41. | 590 | 23 जुलाई, 1988 |
| 42. | 704 | 23 सितंबर, 1989 |
| 43. | 37 | 20 जनवरी, 1990 |
| 44. | 623 | 6 अक्तूबर, 1990 |
| 45. | 666 | 30 नवंबर, 1991 |
| 46. | 383(अ) | 24 मई, 1999 |
| 47. | 219 | 17 जुलाई, 1999 |
| 48. | 88 | 17 फरवरी, 2001 |
| 49. | 54 | 8 फरवरी, 2003 |
| 50. | 232 | 14 जून, 2003 |
| 51. | 405 | 22 नवंबर, 2003 |
| 52. | 67 | 6 मार्च, 2004 |
| 53. | 247 | 23 जुलाई, 2005 |
| 54. | 349 | 8 अक्तूबर, 2005 |
| 55. | 204(अ) | 3 अप्रैल, 2006 |
| 56. | 134 | 10 जून, 2006 |
| 57. | 567(अ) | 30 जुलाई, 2008 |
| 58. | 297(अ) | 30 अप्रैल, 2009 |
| 59. | 544(अ) | 22 जुलाई, 2009 |
| 60. | 727(अ) | 7 अक्तूबर, 2009 |
| 61. | 12(अ) | 6 जनवरी, 2010 |
| 62. | 57(अ)-शुद्धिपत्र | 3 फरवरी, 2010 |
| 63. | 788(अ) | 29 सितंबर, 2010 |
| 64. | 472 (अ) | 21 जून, 2011 |
तेवांम,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, प्रेग रोड,
नई दिल्ली