Modification of Fundamental Rules, 1922 Regarding Reduction in Service

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This document details amendments to the Fundamental Rules, 1922, specifically concerning the reduction of a government employee’s service, grade, or pay scale as a disciplinary action. It outlines the conditions under which an employee can be reinstated to their higher position, including the preservation of seniority. The notification also lists previous amendments made to these rules over time, referencing various government notifications and their publication dates in the Gazette of India.

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REGD. NO. D.L. (N) 04/0007/2003-05

भारत की राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, नवम्बर 17—नवम्बर 23, 2013, शनिवार/कार्तिक 26—अग्रहायण 2, 1935
No. 47] NEW DELHI, NOVEMBER 17—NOVEMBER 23, 2013, SATURDAY/KARTIKA 26—AGRAHAYANA 2, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 263.—संविधान की धारा 309 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति मौलिक नियमावली, 1922 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियमों का निर्माण करते हैं, नामतः :—

  1. (1) इन नियमों को मौलिक (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जाएगा।
  2. (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
  3. मौलिक नियमावली, 1922 के नियम 29 में धारा (2) को निम्नलिखित धाराओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

”(2) यदि किसी सरकारी कर्मचारी को दंडात्मक कार्यवाही के अनुसार निचली सेवा, ग्रेड अथवा पद पर निचले वेतनमानों पर लाया जाता है, उस प्राधिकारी जिसने ऐसा आदेश जारी किया है, को विनिर्दिष्ट करना होगा :—

(क) वह अवधि जिसके लिए निचला स्तर प्रभावी होगा; और

(ख) क्या पुन: स्थापना पर निचले स्तर की अवधि भावी वेतन वृद्धियों की अवधि को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावित करेगी, यदि ऐसा है तो किस सीमा तक


(3) सरकारी सेवक की उच्च सेवा ग्रेड या पद पर पुनः स्थापना पर उसे अपनी उच्च सेवा या पद पर जिस सेवा ग्रेड या पद जिससे उसे निचले स्तर पर किया गया था की मौलिक वरिष्ठता प्राप्त करेगा ।”
[फा. सं. 6/2/2013-स्था.(वेतन-1)]
मुकेश चतुर्वेदी, उप-सचिव
द्विष्यणी – मुख्य नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा । जनवरी, 1922 से लागू किए गए तथा बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित किए गए :

  1. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 2(क)-स्था. III/61 दिनांक 01-02-1963 जीएसआर नं. 253 दिनांक 09-02-1963
  2. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(1)-स्था. III(क)/65 दिनांक 20-01-1965 जीएसआर नं. 415 दिनांक 13-03-1963
  3. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(25)-स्था. III(क)/64 दिनांक 30-11-1965 जीएसआर नं. उपलब्ध नहीं है ।
  4. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ.1(25)-स्था. III(क)/64 दिनांक 01-10-1966 जीएसआर नं. 1582 दिनांक 15-10-1966
  5. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(3)-स्था. III(क)/64 दिनांक 18-07-1967 जीएसआर नं. उपलब्ध नहीं है ।
  6. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(6)-स्था. III(क)/68 दिनांक 26-04-1968 जीएसआर नं. 896 दिनांक 18-05-1968
  7. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(25)-स्था. III(क)/64 दिनांक 27-05-1970 जीएसआर नं. 1337 दिनांक 12-09-1970
  8. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(25)-स्था. IV(क)/70 दिनांक 29-01-1971 जीएसआर नं. 178 दिनांक 06-02-1971
  9. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ.6(2)-स्था. III(बी)/68 दिनांक 20-03-1971 जीएसआर नं. 481 दिनांक 03-04-1971
  10. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ.6(28)-स्था. III(बी)/68 दिनांक 13-12-1971 जीएसआर नं. 61 दिनांक 01-01-1972
  11. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(9)-स्था. III(क)/74 दिनांक 30-10-1974 जीएसआर नं. 1208 दिनांक 16-11-1974
  12. गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(6)-पी.यू./79 दिनांक 13-11-1979 जीएसआर नं. 1449 दिनांक 08-12-1979
  13. कार्मिक विभाग की ए.आर.अधिसूचना सं. एफ.1(8)-पी.यू./80 दिनांक 29-01-1981 जीएसआर नं. 154 दिनांक 14-02-1981
  14. गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/9/79-स्था.(वेतन-I) दिनांक 06-70-1983 जीएसआर नं. 4102 दिनांक 12-11-1983
  15. गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 13/5/84-स्था.(वेतन-I) दिनांक 17-08-1984 जीएसआर नं. उपलब्ध नहीं है ।
  16. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 13/5/84-स्था.(वेतन-I) दिनांक 24-09-1985 जीएसआर नं. 950 दिनांक $12-10-1985$
  17. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 11/1/85-स्था.(वेतन-I) दिनांक 24-04-1986 जीएसआर नं. 335 दिनांक $10-05-1986$
  18. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 4/17/88-स्था.(वेतन-II) दिनांक 23-06-1989 जीएसआर नं. 477 दिनांक $15-07-1989$
  19. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 1/10/89-स्था.(वेतन-I) दिनांक 30-08-1989 जीएसआर नं. 679 दिनांक $16-09-1989$
  20. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 1/10/89-स्था.(वेतन-I) दिनांक 28-11-1990 जीएसआर नं. 744 दिनांक $15-12-1990$
  21. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 4/3/97-स्था.(वेतन-II) दिनांक 12-03-1999 जीएसआर नं. 208 दिनांक $15-03-1999$
  22. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 13/6/95-स्था.(वेतन-I) दिनांक 10-08-2000 जीएसआर नं. उपलब्ध नहीं है।
  23. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 1/6/97-स्था.(वेतन-I) दिनांक 30-01-2001 जीएसआर नं. उपलब्ध नहीं है।
  24. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 4/1/2009-स्था.(वेतन-II) दिनांक 21-01-2010 जीएसआर नं. उपलब्ध नहीं है।