This document details the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 2013, issued by the Government of India’s Department of Personnel and Training. The regulations, enacted under the authority granted by Article 320, clause (3) of the Constitution, modify the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. Specifically, the amendment replaces the term ‘Assistant Superintendent of Police’ with ‘Additional Superintendent of Police’ in Schedule-II, item 6a of the original regulations. The notification also provides a comprehensive historical record of previous amendments to these regulations, listing the serial number, notification number, and date of each prior modification dating back to 1958. This ensures a clear audit trail of changes to the regulations over time.
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(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
नई दिल्ली, तारीख 31 दिसम्बर, 2013
सा.का.नि…. .(अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुकं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2013 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। - संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची-II के मद 6क में शब्दों “सहायक पुलिस अधीक्षक” के स्थान पर “अपर पुलिस अधीक्षक” शब्दों को रखा जाएगा।
[संख्या. 39018/11/2009-स्था.(बी)]

टिप्पणः मूल विनियम को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 789, तारीख 13 सितम्बर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया, अर्थात् :-

| 10. | 679 | 02 मार्च, 1964 |
|---|---|---|
| 11. | 431 | 20 मार्च, 1965 |
| 12. | 599 | 24 अप्रैल, 1965 |
| 13. | 1672 | 20 नवंबर, 1965 |
| 14. | 388 | 19 मार्च, 1966 |
| 15. | 622 | 30 अप्रैल,. 1966 |
| 16. | 944 | 18 जून, 1966 |
| 17. | 1433 | 21 जून, 1969 |
| 18. | 633 | 18 अप्रैल, 1970 |
| 19. | 879 | 06 जून, 1970 |
| 20. | 1654 | 06 नवंबर, 1971 |
| 21. | 168 | 24 फरवरी, 1973 |
| 22. | 465 (अ) | 14 नवंबर, 1974 |
| 23. | 594 | 17 मई, 1975 |
| 24. | 2288 | 30 अगस्त, 1975 |
| 25. | 1063 | 24 जुलाई, 1976 |
| 26. | 610 | 14 मई, 1977 |
| 27. | 740 | 02 जून, 1979 |
| 28. | 441 (अ)शुद्धिपत्र | 14 जुलाई, 1979 |
| 29. | 73 | 23 जनवरी, 1982 |
| 30. | 480शुद्धिपत्र | 29 मई, 1982 |
| 31. | 481 | 29 मई, 1982 |
| 32. | 329 | 06 अप्रैल, 1985 |
| 33. | 479 | 18 मई, 1985 |
| 34. | 512 | 01 जून, 1985 |
| 35. | 918 | 05 अक्तूबर, 1985 |
| 36. | 59 | 25 जनवरी, 1986 |
| 37. | 268 | 12 अप्रैल, 1986 |
| 38. | 1071 | 20 दिसंबर, 1986 |
| 39. | 273 | 18 अप्रैल, 1987 |
| 40. | 74 | 06 फरवरी, 1988 |
| 41. | 590 | 23 जुलाई, 1988 |
| 42. | 704 | 23 सितंबर, 1989 |
| 43. | 37 | 20 जनवरी, 1990 |
| 44. | 623 | 06 अक्तूबर, 1990 |
| 45. | 666 | 30 नवंबर, 1991 |
| 46. | 383(अ) | 24 मई, 1999 |
| 47. | 219 | 17 जुलाई, 1999 |
| 48. | 88 | 17 फरवरी, 2001 |
| 49. | 54 | 08 फरवरी, 2003 |
| 50. | 232 | 14 जून, 2003 |
| 51. | 405 | 22 नवंबर, 2003 |
| 52. | 67 | 6 मार्च, 2004 |
| 53. | 247 | 23 जुलाई, 2005 |
| 54. | 349 | 08 अक्तूबर, 2005 |
| 55. | $204(अ)$ | 03 अप्रैल, 2006 |
|---|---|---|
| 56. | 134 | 10 जून, 2006 |
| 57. | $567(अ)$ | 30 जुलाई, 2008 |
| 58. | $297(अ)$ | 30 अप्रैल, 2009 |
| 59. | $544(अ)$ | 22 जुलाई, 2009 |
| 60. | $727(अ)$ | 7 अक्तूबर, 2009 |
| 61. | $12(अ)$ | 6 जनवरी, 2010 |
| 62. | $57(अ)$ शुद्धिपत्र | 3 फरवरी, 2010 |
| 63. | $788(अ)$ | 29 सितंबर, 2010 |
| 64. | $472(अ)$ | 21 जून, 2011 |
| 65. | $596(अ)$ | 28 जुलाई, 2012 |
| 66. | $620(अ)$ | 11 सितंबर, 2013 |
| 67. | $691(अ)$ | 17 अक्तूबर, 2013 |
| 68. | $773(अ)$ | 11 दिसम्बर, 2013 |
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली।