Amendment to Jammu and Kashmir Resident (Age Relaxation in Recruitment to Central Services) Rules, 1997

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This notification introduces an amendment to the Jammu and Kashmir Resident (Age Relaxation in Recruitment to Central Services and Posts) Rules, 1997. The amendment, effective from January 1, 2014, extends the age relaxation for residents of Jammu and Kashmir. Specifically, it replaces the year “2013” with “2015” in a relevant sub-rule. The notification clarifies that this rule change will not adversely affect anyone’s interests. It also details previous modifications to the principal rules, which were originally published in 1997.

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(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-11, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2014
अधिसूचना

सालकाप्रति0…………….(अ) राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड
(5) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत
कार्मिकों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जम्मू और कश्मीर निवासी
(केंद्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियम, 1997 में संशोधन
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

  1. (1) इन नियमों को जम्मू और कश्मीर निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों पर भर्ती के
    लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियम, 2014 कहा जाएगा।
    (2) इन नियमों को 1 जनवरी, 2014 से लागू माना जाएगा।

  2. जम्मू और कश्मीर निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में
    छूट) नियम, 1997 के नियम 1 के उप नियम 3 में “2013” के लिए “2015” से प्रतिस्थापित किया
    जाएगा।

[फा.सं. 15012/1/2014-स्था.(घ)]

(ममता कुंद्रा)
संयुक्त सचिव भारत सरकार

टिप्पणी : मुख्य नियम, भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 10 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं.
सा.का.नि. 208(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

  1. सा.का.नि. 826(अ) दिनांक 27 दिसम्बर, 1999;
  2. सा.का.नि. 919(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2001;
  3. सा.का.नि. 879(अ) दिनांक 10 नवम्बर, 2003;
  4. सा.का.नि. 707(अ) दिनांक 06 दिसम्बर, 2005;
  5. सा.का.नि. 761(अ) दिनांक 07 दिसम्बर, 2007;
  6. सा.का.नि. 839(अ) दिनांक 23 नवम्बर, 2009 एवं
  7. सा.का.नि. 915(अ) दिनांक 30 दिसम्बर, 2011

सेवा में,
प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणलय,
गायापुरी, रिंग रोड
नई दिल्ली।

(ममता कुंद्रा)
संयुक्त सचिव भारत सरकार


स्पष्टीपरक टिप्पणी

केंद्र सरकार ने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक सामान्यतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य में निवास करने वाले सभी निवासियों के लिए 31 दिसम्बर, 2013 से अगले दो वर्षो तक आयु संबंधी छूट देने का निर्णय लिया है।
2. स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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प्रति :

  1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
  2. सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र
  3. यूओसं. 140-स्टाफ हक (नियम)/29-2011 दिनांक 11.09.2014के संबंध में भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक का कार्यालय।
  4. संघ लोक सेवा आयोग के उनके दिनांक 26.09.2014 के पत्र सं. 22/17/94-ई-1(बी) के संदर्भ में।
  5. गृह मंत्रालय (कश्मीर प्रभाग) उनके दिनांक 20 अगस्त. 2014 की आईडी टिप्पणी सं. 13012/22/99 के संदर्भ में।
  6. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
  7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
  8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
  9. सचिव, राष्ट्रीय (जेसीएम) परिषद, 13 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
  10. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी संबद्व एवं अधीनस्थ कार्यालय।
  11. प्रधान महानिदेशक (एम एवं सी) पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
  12. रेलवे मंत्रालय/वित्तीय सेवाएं विभाग/लोक उदयम विभाग/परमाणु उर्जा विभाग/अंतरिक्ष विभाग/इलेक्ट्रानिकी विभाग/नया एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय को उनके नियंत्रणाधीन पदों पर नियुक्ति के लिए समान आदेश जारी करने के लिए/राष्ट्रीयकृत बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।
  13. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर सूचनार्थ एनआईसी पर डालने के लिए।