This document introduces amendments to the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979. Key changes include: allowing government employees appointed based on competitive exams or interviews to count previous service for joining time if they opt for central government instead of state government. It also clarifies definitions of ‘actual distance’ for joining time calculations and adds specific provisions for transfers to North-Eastern regions, Sikkim, Andaman & Nicobar Islands, and Lakshadweep, granting additional days based on travel time. Furthermore, the rules now specify that unavailed joining time will be regulated as per sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (1) of rule 26 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. Explanatory notes have been added regarding the authority for granting joining time and the disbursal of pay during this period.
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 178]
नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2015/चैत्र 6, 1937
No. 178]
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2015/CHAITRA 6, 1937
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 मार्च, 2015
सा.का.नि. 229(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पवित्र अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त भक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालखा परीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (पद ग्रहण काल) नियम, 1979 को और आगे संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (पद ग्रहण काल) (संशोधन) नियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से प्रगत होंगे।
2. केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (पद ग्रहण काल) नियम, 1979 में —
(i) नियम 4 में उप नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रति रखे जाएंगे, अर्थात् —
(4) केन्द्रीय सरकार के अधीन पद, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों के परिणामों के आधार पर सरकारी सेवाओं अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हैं, पर नियुक्ति हेतु इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार के स्थायी अथवा अनंतिम रूप से स्थायी कर्मचारी कार्यभार ग्रहण अवधि के पात्र हैं यदि ऐसे सरकारी सेवाओं केन्द्रीय सरकार में सभी प्रयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार में पिछली सेवा की गणना के विकल्प का चयन करें।
(ii) नियम (5) में उपनियम (4) के विद्यमान टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् —
टिप्पण 1: दूरी से वास्तविक दूरी अभिप्रेत है जो यात्रा करके तय की गई है न कि कतिपय घाट अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेल द्वारा वसूला गया भारित मील भाड़ा।
टिप्पण 2: किसी मामले में सरकारी सेवाओं को उत्तर पूर्व क्षेत्र, जिसमें सिक्किम, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख सम्मिलित हैं, से अथवा में स्थानांतरण के मामले में, तैनाती के पुराने तथा नए स्थान के बीच वास्तविक दूरी के अनुसार लगने वाले समय के आधार पर साधारण कार्यभार ग्रहण अवधि के अलावा दो अतिरिक्त दिन स्वीकार्य हों।
(iii) नियम 6 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, नामत —
(1) कार्यभार ग्रहण करने की अप्रयुक्त अवधि को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 26 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (ii) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(iv) नियम 7 के पभचात् निम्नलिखित टिप्पणियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
टिप्पण 1 : स्वीकार्य कार्यभार ग्रहण अविधि की मंजूरी स्थानांतरण पर जाने वाले सरकारी सेवक पर प्रभासनिक नियंत्रण रखने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
टिप्पण 2 : जहां कार्यभार ग्रहण अवधि का वेतन स्थानांतरण होने के पभचात् उस नए प्रभासनिक प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा जहां सरकारी सेवक ने कार्यभार ग्रहण किया है।
[फा. सं. 19011/03/2013-स्थापना(मस्ते)]
ममता कुंद्रा, संयुक्त सचिव
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 695 तारीख 15 सितम्बर, 1979 के अधीन प्रकाभित किए गए थे तथा तत्पभचात् की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 90 तारीख 27 दिसंबर, 1982 तथा अधिसूचना सं. सा.का.नि. 197 तारीख 10 गार्थ, 1989 के अधीन संभावित किए गए थे!