This notification, issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) under the authority of the President, details the classification of civil posts within the Indian Audit and Accounts Department. It supersedes a previous notification from November 9, 2017, and is issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India. The order classifies civil posts based on their pay matrix level, categorizing them into Group ‘A’ (Level 10 to 18), Group ‘B’ (Level 6 to 9), and Group ‘C’ (Level 1 to 5). The term ‘level’ refers to the levels specified in the third row of Part ‘K’ of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.
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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 3168] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 2018/आवण 19, 1940 No. 3168] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 2018/SHRAVANA 19, 1940
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) आदेश नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2018
का.आ. 3964(अ).—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की संख्या का.आ. 3578 (अ) तारीख 9 नवम्बर, 2017 थी, उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, यह निदेश देते हैं कि राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से संघ के अधीन आने वाले सभी सिविल पद निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाएंगे:-
| क्रम संख्या | पदों का वर्णन | पदों का वर्गीकरण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 से 18 तक वेतन वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद | समूह ‘क’ |
| 2. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 से 9 तक वेतन वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद | समूह ‘ख’ |
| 3. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 से 5 तक वेतन वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद | समूह ‘ग’ |
स्पष्टीकरण: इस आदेश के प्रयोजन के लिए किसी पद के संबंध में ‘स्तर’ से केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग ‘क’ की तीसरी पंक्ति में विनिर्दिष्ट स्तर अभिप्रेत है।
[फा. सं. 11012/10/2016-स्था.क-18] ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव